1. फ़ॉर्म 15CC क्या है?

प्रत्येक अधिकृत डीलर, जो किसी ऐसी अनिवासी इकाई को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को धन प्रेषण करता है, उसे ऐसे धन प्रेषण का त्रैमासिक प्रकटीकरण फ़ॉर्म 15CC में करना आवश्यक है।

2. फ़ॉर्म 15CC जमा करने के तरीके क्या हैं?

फ़ॉर्म 15CC केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जा सकता है। फ़ॉर्म को ऑनलाइन फ़ाइल करने के लिए, ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद फ़ॉर्म का चयन करें, फ़ॉर्म तैयार करें और उसे जमा करें।

3. क्या फ़ॉर्म 15CC फ़ाइल करने से पहले आई.टी.डी.आर.ई.आई.एन. का जेनरेट किया जाना अनिवार्य है?

हाँ। रिपोर्टिंग इकाई द्वारा जोड़े गए अधिकृत व्यक्ति को ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने और फ़ॉर्म 15CC फ़ाइल करने के लिए आई.टी.डी.आर.ई.आई.एन. का उपयोग करना होगा।

4. फ़ॉर्म 15CC कब फ़ाइल करना आवश्यक है?

इसे संबंधित भुगतान वाले वित्तीय वर्ष की तिमाही की समाप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर आयकर विभाग के सक्षम प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करना आवश्यक है।

5. मुझे कैसे पता चलेगा कि फ़ॉर्म सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है?

ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत आपकी ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर आपको पुष्टि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, आप अपनी कार्यसूची में "आपके कार्य" टैब के अंतर्गत भी स्थिति देख सकते हैं।

6. क्या फ़ॉर्म 15CC जमा करने के लिए ई-सत्यापन आवश्यक है? यदि हाँ, तो मैं फ़ॉर्म 15CC का ई-सत्यापन कैसे कर सकता/सकती हूँ?

हाँ, फ़ॉर्म 15CC का ई-सत्यापन करना आवश्यक है। आपको डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र का उपयोग करके इसका ई-सत्यापन करना होगा।