शिकायत कैसे दर्ज करें- उपयोगकर्ता पुस्तिका
1. अवलोकन
ई-निवारण, ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर उपलब्ध एक शिकायत निवारण मॉड्यूल है, जिसका उद्देश्य करदाताओं की शिकायतों का समाधान आयकर विभाग के विभिन्न विभागों, जैसे ई-फ़ाईलिंग सी.पी.सी.-आई.टी.आर. निर्धारण अधिकारी (ए.ओ.) तथा सी.पी.सी.-टी.डी.एस. से संबंधित मामलों में करना है।
2. शिकायत कौन दर्ज कर सकता है?
ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत अथवा अपंजीकृत उपयोगकर्ता
3. वे विभाग जिनके विरुद्ध ई-निवारण पर शिकायतें दर्ज की जा सकती है
a.ई-फ़ाईलिंग: आयकर विवरणी अथवा वैधानिक फ़ार्म की ई-फ़ाईलिंग तथा ई-सत्यापन, ई-कार्यवाही आदि जैसी अन्य मूल्यवर्धित सेवाएँ संबंधित शिकायतें निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत ई-फ़ाईलिंग विभाग में दर्ज की जा सकती हैं।
ई-फाइलिंग विभाग में श्रेणियाँ:
| संप्रेषण | डी.एस.सी.से संबंधित | ई-पैन | आई.टी.आर. की फ़ाइलिंग | फ़ॉर्म से संबंधित |
| आई.टी.डी.आर.ई.आई.एन. | तत्काल ई-पैन(आधार के माध्यम से तत्काल ई-पैन) | जेसन JSON उपयोगिता सम्बंधित | मोबाइल ऐप | पासवर्ड |
| प्रोफ़ाइल | सुधार सम्बंधित | पंजीकरण | टैन सम्बंधित | टिन 2.0 |
| टैक्सजिनी/चैटबॉट सेवाएँ | सत्यापित/ई-सत्यापित करने में असमर्थ | ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुँच | ई-कार्यवाही |
ख. ए.ओ.: निर्धारण अधिकारी ऐसे नामित आयकर अधिकारी होते हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत करदाताओं के निर्धारण से संबंधित कार्य करते हैं। मांग, अपील तथा पैन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
ए.ओ. विभाग में श्रेणियाँ:
| अपील प्रभाव आदेश प्राप्त नहीं हुआ | टी.डी.एस.कटौतीकर्ता द्वारा चूक | ए.ओ.द्वारा गलत माँग का सुधार | ए.ओ.द्वारा गलत माँग का सुधार | विविध आवेदन लंबित |
| ए.ओ.के पास लंबित पैन से संबंधित आवेदन | पैन स्थिति | ए.ओ. के पास लंबित सुधार संबंधी मामले | प्रतिदाय प्राप्त नहीं हुआ | अन्य |
c. सी.पी.सी.-आई.टी.आर.: यह विभाग आयकर विवरणी के प्रसंस्करण से संबंधित कार्यों का संचालन करता है। आईटीआर-वी, रिफंड, आयकर विवरणी के प्रसंस्करण से संबंधित प्रक्रियाओं आदि से संबंधित शिकायतें निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत सी.पी.सी.-आई.टी.आर.विभाग में दर्ज की जा सकती हैं।
सी.पी.सी.-आई.टी.आर.विभाग में श्रेणियाँ
| संप्रेषण | माँग | आई.टी.आर.-वी |
| प्रसंस्करण | सुधार | वापसी |
घ. d. सी.पी.सी.-टी.डी.एस.: यह विभाग ई-टी.डी.एस. योजना से संबंधित है। टैन के लिए टी.डी.एस. रिफंड, 26QB/26QC/26QD/26QE, फ़ॉर्म 26AS/ATS से संबंधित विषयों, डिफॉल्ट, टी.डी.एस./टी.सी.एस.विवरणी से संबंधित समस्याओं तथा संपत्ति की बिक्री पर टी.डी.एस. से संबंधित शिकायतें निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत सी.पी.सी.-टी.डी.एस.विभाग में दर्ज की जा सकती हैं।
सी.पी.सी.-टी.डी.एस.विभाग में श्रेणियाँ:
| 26QB/26QC/26QD/26QE से संबंधित समस्याएँ | चालान/बी.आई.एन. से संबंधित | डिफॉल्ट से संबंधित | टी.डी.एस./टी.सी.एस. प्रमाणपत्र डाउनलोड करने से संबंधित समस्याएँ |
| फ़ॉर्म 13 / फ़ॉर्म15E / फ़ॉर्म 15C एवं फ़ॉर्म 15D | फ़ॉर्म 26A/27BA | फ़ॉर्म 26AS/ATS से संबंधित | के.वाई.सी. |
| टैन के लिए टी.डी.एस.वापसी | टी.डी.एस/टी.सी.एस विवरणी से संबंधित समस्याएँ | ट्रेसेस पंजीकरण/लॉगिन से संबंधित प्रश्न | अन्य |
| कर की त्रैमासिक कटौती/संग्रह विवरणी का प्रसंस्करण | ट्रेसेस पोर्टल पर डाउनलोड से संबंधित समस्याएँ | ट्रेसेस पोर्टल पर डाउनलोड से संबंधित समस्याएँ | फ़ॉर्म 26AS/वार्षिक कर विवरण में टी.डी.एस./टी.सी.एस. की अशुद्धियाँ |
| "चालान सह कर कटौती विवरण के विरुद्ध बकाया मांग" | कर कटौती के चालान-सह-विवरण में आ रही समस्याएँ | कर की त्रैमासिक कटौती/संग्रह विवरणी दाखिल करने में आने वाली समस्याएँ | कर कटौती के चालान-सह-विवरण के विरुद्ध वापसी |
| टी.डी.एस/टी.सी.एस.बी.आई.एन.से संबंधित समस्याएँ | टी.डी.एस/टी.सी.एस. चालान से संबंधित समस्याएँ | कर की त्रैमासिक कटौती/संग्रह विवरणी के विरुद्ध टी.डी.एस./टी.सी.एस. मांग | अन्य |
4. शिकायत कैसे दर्ज करें और सबमिट करें
4.1. यदि आप ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत हैं:
चरण 1: ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएँ और लॉगिन पर क्लिक करें।
चरण 2: लॉगिन पृष्ठ पर अपना यूज़र आई.डी.और पासवर्ड दर्ज करें।
चरण 3: अपने डैशबोर्ड पर जाएँ और 'शिकायतें मेनू' > 'शिकायत दर्ज करें' पर क्लिक करें।
चरण 4: ‘शिकायत’ पृष्ठ पर संबंधित विभाग का चयन करें। वैकल्पिक रूप से, शिकायत दर्ज करने के लिए खोज बॉक्स में समस्या खोजें।
चरण 5: संबंधित विभाग का चयन करने के बाद ड्रॉपडाउन मेनू से शिकायत की श्रेणी, लागू अधिनियम (आयकर अधिनियम, 2025 या आयकर अधिनियम, 1961) तथा शिकायत की उप-श्रेणी का चयन करें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।के लिएश्रेणी और उप-श्रेणी जानने के लिए कृपया ऊपर पैराग्राफ 3 देखें।
चरण 6: शिकायत की श्रेणी के आधार पर अन्य जानकारी (ए.वाई./टी.वाई.आदि)) दर्ज करें, ‘शिकायत विवरण’ बॉक्स में शिकायत का विवरण (कम से कम 100 अक्षरों में) लिखें तथा संबंधित दस्तावेज़ (वैकल्पिक) अपलोड करें और ‘शिकायत दर्ज करें’ पर क्लिक करें।
चरण 7: अब शिकायत सफलतापूर्वक दर्ज हो जाती है। शिकायत की स्थिति जांचने के लिए शिकायत स्वीकृति संख्या नोट करें।
इसके अतिरिक्त, आप अपनी समस्याएँ आयकर शिकायत ईमेल आई.डी. के माध्यम से भी भेज सकते हैं, जो है: webmanager@incometax.gov.in
नोट: आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को यह सुझाव दिया जाता है कि वे अपनी शिकायतें ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉगिन के पश्चात ‘शिकायत’ सुविधा के माध्यम से दर्ज करें।
4.2. यदि आप ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं:
चरण 1: ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएँ, नीचे स्क्रॉल करें और ‘संपर्क करें’ अनुभाग में ‘शिकायतें’ पर क्लिक करें।
चरण 2: ‘मेरे पास पैन/टैन नहीं है’ का चयन करें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें
चरण 3: नाम, ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
चरण 4: ऊपर दिए गए चरण में दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आई.डी. पर प्राप्त वन टाइम पासवर्ड (ओ.टी.पी.) दर्ज करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
चरण 5: अब ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता की तरह शिकायत दर्ज करें।
5. शिकायत की स्थिति कैसे जांचें
शिकायत की स्थिति को प्री-लॉगिन तथा पोस्ट-लॉगिन दोनों मोड में देखा जा सकता है।
प्री-लॉगिन मोड
चरण 1: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जाएँ, नीचे स्क्रॉल करें और ‘संपर्क करें’ अनुभाग में ‘शिकायत देखें’ पर क्लिक करें।
चरण 2: शिकायत दर्ज करते समय प्राप्त शिकायत स्वीकृति संख्या तथा शिकायत दर्ज करने में उपयोग किया गया मोबाइल नंबर दर्ज करें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
पश्च-लॉगिन मोड
चरण 1: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जाएँ और ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें।
चरण 2: लॉगिन पृष्ठ पर अपना यूज़र आई.डी. और पासवर्ड दर्ज करें।
चरण 3: अपने डैशबोर्ड पर जाएँ और ‘शिकायतें मेन्यू’ > ‘शिकायत स्थिति देखें’ पर क्लिक करें।
चरण 4: अपनी शिकायत की स्थिति जांचें। आप दर्ज की गई तिथि, विभाग तथा स्थिति के आधार पर फ़िल्टर का उपयोग भी कर सकते हैं।
6. संबंधित विषय
शब्दकोष
|
संक्षिप्त रूप/संक्षेपण |
विवरण/पूर्ण रूप |
|
आई.टी.आर. |
आयकर विवरणी |
|
डी.एस.सी. |
डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र |
|
टी.वाई./ए.वाई. |
कर/निर्धारण वर्ष |
|
पी.वाई. |
पूर्व वर्ष |
|
एफ.वाई. |
वित्तीय वर्ष |