1. किस निर्धारण वर्ष से फ़ॉर्म 10-IEA लागू होता है?

21 जून 2023 की अधिसूचना संख्या 43/2023 के माध्यम से अधिसूचित किया गया फ़ॉर्म 10-IEA, निर्धारण वर्ष 2024-25 और उसके बाद के वर्षों (यानी कि नि.व. 2024-25 और आने वाले वर्षों) के लिए लागू है।

2. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर फ़ॉर्म 10-IEA कौन भर सकता है?

यह फ़ॉर्म ऐसे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ़.), व्यक्तियों के संघ (सहकारी समिति के अतिरिक्त), व्यक्तियों की समिति (बी.ओ.आई.) या धारा 2(31)(vii) के तहत बताए गए कृत्रिम विधिक व्यक्ति (ए.जे.पी.) द्वारा भरा जा सकता है, जिनकी आय व्यवसाय या वृत्ति से होती है।

3. मुझे फ़ॉर्म 10-IEA जमा करने की आवश्यकता क्यों है?

यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं या उसमें दोबारा शामिल होना चाहते हैं और आपकी आय "व्यवसाय और वृत्ति से होने वाले लाभ और अभिलाभ" के तहत आती है, तो आपको फ़ॉर्म 10-IEA जमा करना होगा।

4. फ़ॉर्म 10-IEA को किन तरीकों से जमा किया जा सकता है?

फ़ॉर्म 10-IEA को केवल ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जमा किया जा सकता है।

5. फ़ॉर्म 10-IEA को ई-सत्यापित कैसे किया जा सकता है?

करदाता आधार ओ.टी.पी., ई.वी.सी. या डी.एस.सी. का उपयोग करके फ़ॉर्म को ई-सत्यापित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, आप 'ई-सत्यापन कैसे करें' वाली उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं। (उपयोगकर्ता पुस्तिका का लिंक यहाँ दिया जाना चाहिए)।

6. क्या मैं मेरी ओर से फ़ॉर्म 10-IEA भरने के लिए किसी अधिकृत प्रतिनिधि को जोड़ सकता/सकती हूँ?

हाँ, आप अपनी ओर से फ़ॉर्म 10-IEA भरने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि को जोड़ सकते हैं। अधिक जानने के लिए, आप 'प्रतिनिधि के तौर पर अधिकृत/रजिस्टर करने से संबंधित उपयोगकर्ता पुस्तिका' देख सकते हैं। (उपयोगकर्ता पुस्तिका का लिंक यहाँ दिया जाना चाहिए)।

7. फ़ॉर्म 10-IEA भरने की समय-सीमा क्या है?

फ़ॉर्म 10-IEA को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत बताई गई विवरणी भरने की तय तारीख तक या उससे पहले फ़ाइल किया जाना चाहिए। यदि करदाता तय तिथि के बाद फ़ॉर्म फ़ाइल करता है, तो फ़ॉर्म को अमान्य माना जाएगा।

8. क्या आयकर विवरणी भरने के बाद फ़ॉर्म 10-IEA जमा किया जा सकता है?

फ़ॉर्म 10-IEA भरने का लाभ उठाने के लिए, आयकर विवरणी भरने से पहले ही यह फ़ॉर्म भर लेने का सुझाव दिया जाता है। आयकर विवरणी में भरे हुए फ़ॉर्म 10-IEA की पावती संख्या और उसे भरने की तिथि की जानकारी देनी होती है।

9. फ़ॉर्म 10-IEA को जमा करते समय, सत्यापन टैब में पदनाम पहले से भरा नहीं जा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?

आपसे अनुरोध है कि "मेरी प्रोफ़ाइल" अनुभाग में "मुख्य व्यक्ति का विवरण" अपडेट करें। ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर दोबारा लॉग-इन करके फिर से कोशिश करें।

10.मेरी व्यवसाय से कोई आय नहीं है। फ़ॉर्म 10-IEA भरते समय, यदि मैं "क्या निर्धारण वर्ष के दौरान "व्यवसाय या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" हेड में आपकी कोई आय है?" प्रश्न के उत्तर में "नहीं" चुनता/चुनती हूँ, तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा/रही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए?

यदि आपका कोई व्यवसाय या आय नहीं है और आपको आई.टी.आर. 1/ आई.टी.आर. 2 फ़ाइल करना है, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAC(1A) के तहत नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने या उसमें दोबारा शामिल होने के लिए फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामले में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत बताई गई अंतिम तिथि या उससे पहले संबंधित आई.टी.आर. फ़ॉर्म (आई.टी.आर. 1/ आई.टी.आर. 2) फ़ाइल करते समय यह विकल्प चुना जा सकता है।

11. आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए लागू अंतिम तिथि" के लिए मुझे क्या चुनना चाहिए?

आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए लागू अंतिम तिथि चुननी होगी। आप स्क्रीन पर मौजूद 'सहायता दस्तावेज' देख सकते हैं और फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने के लिए सही विकल्प चुन सकते हैं

12.क्या मुझे नई कर व्यवस्था से 'बाहर निकलने' के लिए हर साल फ़ॉर्म 10-IEA भरना होगा?

यदि आप (व्यवसाय या वृत्ति से आय पाने वाले व्यक्ति के तौर पर) पिछले निर्धारण वर्ष में नई कर व्यवस्था से 'बाहर निकल गए' थे और आई.टी.आर. में पुरानी कर व्यवस्था ही जारी रखना चाहते हैं, तो आपको हर साल फ़ॉर्म 10-IEA भरने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, जिन लोगों की आय व्यवसाय या वृत्ति से नहीं है, वे हर वर्ष सीधे आई.टी.आर. में कर व्यवस्था बदल सकते हैं।

13. मुझ पर फ़ॉर्म 10-IEA लागू होता है और अब मुझे अपने आई.टी.आर. में पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प वापस लेना है। इसके लिए क्या प्रक्रिया है?

यदि आपने पिछले निर्धारण वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था चुनी थी और अब आप नई कर व्यवस्था में 'वापस आना' चाहते हैं, तो आपको मौजूदा निर्धारण वर्ष के लिए अपना पिछला विकल्प वापस लेने के लिए फ़ॉर्म 10-IEA भरना होगा।

14. मैंने पिछले निर्धारण वर्ष में वापस आने के विकल्प के साथ फ़ॉर्म 10-IEA भरकर पुरानी कर व्यवस्था छोड़ दी थी। क्या मैं फ़ॉर्म 10-IEA में फिर से पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकता/सकती हूँ?

यदि आप एक बार पुरानी कर व्यवस्था में शामिल होने के बाद उससे बाहर निकल जाते हैं, तो आप दोबारा पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन पाएँगे; सिवाय उस स्थिति के जब व्यवसाय या वृत्ति से होने वाली आपकी आय बंद हो जाए।

15. . मुझे फ़ॉर्म 10-IEA में नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना था, लेकिन मैंने आयकर विवरणी की निश्चित तिथि के बाद फ़ॉर्म 10-IEA भरा था। क्या मुझे पुरानी कर व्यवस्था का लाभ मिलेगा?

यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं और निश्चित समय-सीमा के अंदर फ़ॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो आप अपने आई.टी.आर. में पुरानी कर व्यवस्था का लाभ लेने के योग्य नहीं होंगे।

16. मैंने फ़ॉर्म 10-IEA भरा था और फ़ॉर्म की स्थिति 'अमान्य फ़ॉर्म' है। मुझे क्या करना चाहिए?

यदि आपने आयकर विवरणी भरने की अंतिम तिथि के बाद फ़ॉर्म 10-IEA भरा है, तो फ़ॉर्म की स्थिति 'अमान्य फ़ॉर्म' होगी। ऐसी स्थिति में, अगले निर्धारण वर्ष में फ़ॉर्म को नए सिरे से भरा जा सकता है।

17. भरे गए फ़ॉर्म 10-IEA की स्थिति बदलकर 'अमान्य फ़ॉर्म' से 'मान्य फ़ॉर्म' हो गई है। मुझे क्या करना चाहिए?

यदि फ़ॉर्म 10-IEA भरते समय सही अंतिम तिथि नहीं चुनी गई है, जो आपके आयकर विवरणी को भरने के लिए लागू होती है, और आई.टी.आर. की अंतिम तिथि के बाद यह फ़ॉर्म फ़ाइल करने के कारण आपका फ़ाइल किया हुआ फ़ॉर्म 10-IEA आई.टी.आर. के प्रसंस्करण के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है, तो ऐसे में फ़ॉर्म की स्थिति "अमान्य फ़ॉर्म " हो जाएगी। ऐसे मामले में, अगले निर्धारण वर्ष में फ़ॉर्म 10-IEA को नए सिरे से भरा जा सकता है।

18. क्या फ़ॉर्म 10-IEA जमा करने के बाद उसमें बदलाव या संशोधन किया जा सकता है?

नहीं, फ़ॉर्म 10-IEA में बदलाव की अनुमति नहीं है। साथ ही, फ़ाइल हो जाने के बाद, फ़ॉर्म 10-IEA को उसी वर्ष वापस नहीं लिया जा सकता।

19. फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने के बाद उसकी स्थिति कैसे देखी जा सकती है?

आप आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके, फ़ॉर्म 10-IEA की फ़ाइलिंग स्थिति देख सकते हैं। फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म की जानकारी ई-फ़ाइल टैब---> आयकर फ़ॉर्म---->भरे हुए फ़ॉर्म देखें---->आयकर अधिनियम 1961 के तहत फ़ॉर्म------>फ़ॉर्म 10-IEA खोजें में जाकर देखी जा सकती है कि वह मान्य है या अमान्य

20. यदि मैं बाद में अपनी आय का स्रोत बदलकर व्यवसाय या वृत्ति कर लूँ, तो क्या होगा? क्या मुझे 10-IEA फ़ॉर्म दोबारा भरना होगा?

हाँ, यदि बाद में आय का स्रोत बदलकर व्यवसाय या वृत्ति हो जाता है और करदाता पुरानी कर व्यवस्था चुनना चाहते हैं, तो उन्हें अधिनियम की धारा 139(1) के तहत निश्चित समय-सीमा के अंदर फ़ॉर्म 10-IEA भरना होगा।

21. क्या मैं हर वर्ष पुरानी और नई कर व्यवस्था के बीच विकल्प बदल सकता/सकती हूँ?

जिन करदाताओं की आय व्यवसाय या वृत्ति से अलग है, वे अधिनियम की धारा 139(1) के तहत निश्चित समय-सीमा के अंदर आयकर विवरणी भरते समय हर साल पुरानी कर व्यवस्था या नई कर व्यवस्था में से किसी एक को चुन सकते हैं। व्यवसाय और वृत्ति से आय वाले करदाता धारा 139(1) के तहत निश्चित समय-सीमा में फ़ॉर्म 10-IEA भरकर पुरानी कर व्यवस्था चुन सकते हैं और फिर वापस आने के विकल्प के साथ दोबारा फ़ॉर्म 10-IEA भरकर केवल एक बार नई कर व्यवस्था में वापस जा सकते हैं।