देर होने के बाद ITR दाखिल करना

Frequently Asked Questions

विलंब माफी के बाद आई.टी.आर. फ़ाइल करना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. किन परिस्थितियों में विलंब माफी आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा?

आपका विलंब माफी अनुरोध स्वीकार किए जाने की कोई गारंटी नहीं है। यह पूर्णतः आयकर विभाग के विवेक पर निर्भर करता है। यदि आयकर विभाग को आपके विलंब का कारण पर्याप्त रूप से वास्तविक प्रतीत होता है, तो वह विलंब माफी प्रदान कर सकता है।

कर प्राधिकरण निम्नलिखित में से कुछ कारणों से विलंब माफी प्रदान नहीं कर सकते हैं:

  1. यदि करदाता विलंब के लिए मान्य और उचित कारण प्रस्तुत करने में असफल रहता है;
  2. यदि करदाता का लगातार गैर-अनुपालन का इतिहास रहा हो, अथवा उसने निर्धारित समय के भीतर आयकर विवरणी फ़ाइल करने का कोई प्रयास नहीं किया हो, अथवा करों का समय पर भुगतान न किया हो;
  3. यदि करदाता विलंब माफी आवेदन के साथ आवश्यक सहायक दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, तो आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि विलंब के कारण से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज, जैसे प्रमाण आदि, प्रस्तुत किए जाएँ।

2. आयकर प्राधिकरण से विलंब माफी अनुरोध की स्वीकृति प्राप्त होने पर करदाता को क्या करना चाहिए?

आयकर प्राधिकरण से विलंब माफी अनुरोध का अनुमोदन आदेश प्राप्त होने पर करदाता को आयकर विवरणी फ़ाइल करनी होती है।

3. विलंब माफी अनुरोध स्वीकृत होने के बाद आई.टी.आर. फ़ाइल करने के लिए क्या चरण हैं?

आपका विलंब माफी अनुरोध स्वीकृत होने के बाद, आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:

  • अपनी आयकर विवरणी अपलोड करें
  • अपलोड की गई आयकर विवरणी का ई-सत्यापन करें