प्रिय (वैध उत्तराधिकारी का नाम)
पैन: मृतक का पैन, निर्धारण वर्ष: 2020-21
डी.आई.एन.: सी.पी.सी./2020/LH1/108565049
हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, आप श्री/श्रीमती/सुश्री मृतक का नाम के पंजीकृत वैध उत्तराधिकारी हैं। मृतक के पैन के संबंध में नि.व. 2020-21 की विवरणी को 1-दिसम्बर-20 को धारा 1431a के तहत संसाधित किया गया है, जिसमें वापसी निर्धारित की गई है। जारी किया गया प्रतिदाय विफल हो गया है और असफलता संप्रेषण जारी किया गया है।
इस कार्यालय को प्रतिदाय जारी करने में सक्षम बनाने के लिए, वैध उत्तराधिकारी को ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन ‘प्रतिदाय पुन: जारी अनुरोध’ दर्ज करना होगा। प्रतिदाय पुनः जारी करने की प्रक्रिया केवल तभी शुरू की जा सकती है जब वैध उत्तराधिकारी का पैन सक्रिय हो (वैध उत्तराधिकारी का पैन वैध उत्तराधिकारी के आधार से जुड़ा होना चाहिए)
मृतक निर्धारिती के लिए प्रतिदाय पुनः जारी करने के अनुरोध के लिए। "ई-फ़ाइलिंग" वेबसाइट www.incometax.gov.in (वैध उत्तराधिकारी की लॉग इन करने की जानकारी के साथ) >डैशबोर्ड >मेरी प्रोफ़ाइल > "के रूप में लॉग इन किया" ड्रॉप डाउन में - 'वैध उत्तराधिकारी' का चयन करें > और मृत व्यक्ति के लिए प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध जमा करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें।
'सेवाएँ' पर जाएं > प्रतिदाय पुनः जारी करने हेतु अनुरोध> निर्धारण वर्ष सत्यापित करें और यह सुनिश्चित करें कि सारी जानकारी सही हैं। (प्रतिदाय संसाधित होने में विफलता होने पर, सी.पी.सी. संप्रेषण संदर्भ संख्या और निर्धारण वर्ष स्वचालित रूप से प्रदर्शित होगा) > प्रतिक्रिया कॉलम के अन्तर्गत "जमा करें" लिंक पर क्लिक करें>प्रतिदाय के लिए पूर्व-मान्य बैंक खातों में से एक का चयन करें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें > खाते का प्रकार चुनें और 'जमा करें' पर क्लिक करें तथा ई-सत्यापन विकल्प के उपयोग से या डी.एस.सी. (यदि प्रोफ़ाइल में पंजीकृत हो) के उपयोग से प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध करने के लिए आगे बढ़ें। अनुरोध जमा करते समय वैध उत्तराधिकारी के बैंक खाते की जानकारी स्वीकार की जाएगी।
ध्यान दें:
1. भारत में आयकर लॉग इन के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in है
2. आयकर ई-फ़ाईलिंग पोर्टल समस्याओं का सामना कर रहे या सहायता की आवश्यकता वाले करदाताओं के लिए हेल्प डेस्क सहायता प्रदान करता है। आप नीचे दिए गए नंबरों पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 8.00 बजे से शाम 8.00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं:
1800-103-0025
1800-419-0025
080-46122000
080-61464700