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निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए विदेशी कम्पनी के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म

 

 

 

अस्वीकरण: इस पृष्ठ पर दी गई सामग्री केवल एक संक्षिप्त जानकारी/सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है और यह संपूर्ण नहीं है।

संपूर्ण जानकारी और दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, 1961 के प्रपत्रों, नियमों और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।

 

विदेशी कंपनी:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(23A) के अनुसार, विदेशी कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी है जो घरेलू कंपनी नहीं है।

 

1 आई.टी.आर.-6

यह नियम उन कंपनियों पर लागू होता है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं करती हैं।

कंपनी में ये शामिल हैं:

भारतीय कंपनी

भारत के बाहर किसी देश के कानूनों द्वारा निगमित या उसके अधीन गठित निगमित निकाय।

कोई भी संस्था, संघ या निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, और चाहे वह भारतीय हो या गैर-भारतीय, जिसे बोर्ड के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कंपनी आदि घोषित किया गया हो।


 

 

2. आई.टी.आर.-7

यह उन व्यक्तियों (कंपनियों सहित) पर लागू होता है जिनके लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (4A), धारा 139 (4B), धारा 139 (4C) या धारा 139 (4D) के तहत रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

139(4A) – धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूर्णतः/आंशिकतः न्यास के अधीन रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय

139(4B) – प्रत्येक राजनीतिक दल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी

139(4C) – आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 में उल्लिखित विभिन्न संस्थाएं जैसे अनुसंधान संघ, समाचार एजेंसी आदि।

 

139(4D) – विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थाएं जिनका उल्लेख आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 में किया गया है

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार लागू प्रपत्र

1

प्रपत्र 26 AS

AIS (वार्षिक सूचना विवरण)

प्रदत्त:

आयकर विभाग (यह ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है):

लॉगिन > ई-फाइल > आयकर रिटर्न > फॉर्म 26AS देखें

प्रदत्त:

आयकर विभाग (आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद इसे देखा जा सकता है)

 ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं > लॉगिन करें > AIS

फ़ॉर्म में दी गई जानकारी:

स्रोत पर काटा गया / संग्रहित किया गया कर

फ़ॉर्म में दी गई जानकारी:

  • स्रोत पर काटा गया / संग्रहित किया गया कर
  • एसएफटी सूचना
  • करों का भुगतान
  • धनवापसी / मांग

अन्य जानकारी (जैसे लंबित/पूर्ण कार्यवाही, जीएसटी संबंधी जानकारी, विदेशी सरकार से प्राप्त जानकारी आदि)

नोट: अग्रिम कर/एसएटी, धनवापसी का विवरण, एसएफ़टी लेनदेन, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 IA, 194 IB, 194M  के तहत TDS: TDS डिफ़ॉल्ट से संबंधित जानकारी जो 26AS में उपलब्ध थी, अब AIS में उपलब्ध है।

 

2. फ़ॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर TDS के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाण पत्र

प्रदत्त

फ़ॉर्म में दी गई जानकारी

कटौतीकर्ता से कटौतीग्राही को

फॉर्म 16A एक तिमाही आधार पर जारी किया जाने वाला स्रोत पर कर कटौती (TDS) का प्रमाण पत्र है, जिसमें TDS की राशि, भुगतान की प्रकृति और आयकर विभाग के पास जमा किए गए TDS भुगतान का विवरण होता है।

 

3. फ़ॉर्म 3CA-3CD

प्रस्तुतकर्ता

फ़ॉर्म में दी गई जानकारी

करदाता को किसी अन्य कानून के तहत अनिवार्य लेखापरीक्षा की आवश्यकता होती है और जिसे धारा 44AB के तहत लेखाकार द्वारा अपने खातों का लेखापरीक्षा करवाना आवश्यक है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के तहत आय विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक माह पहले प्रस्तुत किया जाना है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले खातों के लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और विवरणों का विवरण।

 

4. प्रपत्र 3CE

प्रस्तुतकर्ता

फ़ॉर्म में दी गई जानकारी

अनिवासी करदाता या भारत में कारोबार करने वाली विदेशी कंपनी जिसे निर्दिष्ट व्यक्तियों से निर्दिष्ट आय की प्राप्ति के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44DA के तहत एक लेखाकार से रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) की उपधारा (1) के तहत आय विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक माह पहले प्रस्तुत किया जाना है।

भारत सरकार या किसी भारतीय कंपनी से रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में प्राप्त आय से संबंधित लेखाकार की रिपोर्ट।

 

5. फ़ॉर्म 29B

प्रस्तुतकर्ता

फ़ॉर्म में दी गई जानकारी

ऐसे करदाता जिनके लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115JB के तहत लेखापाल से रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के तहत आय विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक माह पहले प्रस्तुत किया जाना है।   

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115JB के तहत आने वाली विदेशी कंपनी के मामले में रिपोर्ट। आवेदन करें, यह प्रमाणित करते हुए कि बुक प्रॉफिट की गणना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115JB के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

विदेशी कंपनियों के लिए निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए कर स्लैब

शर्त

आयकर दर

31 मार्च 1961 के बाद लेकिन 1 अप्रैल 1976 से पहले किसी भारतीय कंपनी के साथ किए गए समझौते के तहत सरकार या किसी भारतीय कंपनी से प्राप्त रॉयल्टी, या 29 फरवरी 1964 के बाद लेकिन 1 अप्रैल 1976 से पहले किए गए समझौते के तहत तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त शुल्क, और जहां ऐसे समझौते को, दोनों ही मामलों में, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

50%

 

कोई अन्य आय

35%

 

अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर

अधिभार क्या है?

निर्धारित सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले लोगों पर लगाया जाने वाला अधिभार एक अतिरिक्त शुल्क है; यह लागू दरों के अनुसार गणना किए गए आयकर की राशि पर लगाया जाता है।

  • 2% - ₹1 करोड़ से अधिक की कर योग्य आय - ₹10 करोड़ तक
  • 5% - ₹10 करोड़ से अधिक पर कर योग्य

सीमांत राहत क्या है?

सीमांत राहत एक प्रकार की अधिभार से छूट है, जो उन मामलों में प्रदान की जाती है जहां देय अधिभार उस अतिरिक्त आय से अधिक होता है जो व्यक्ति को अधिभार के लिए उत्तरदायी बनाता है। अधिभार के रूप में देय राशि क्रमशः ₹1 करोड़ और ₹10 करोड़ से अधिक अर्जित आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर क्या है?

आयकर और अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर भी देय होगा।

नोट: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के स्पष्टीकरण 4 के अंतर्गत न आने वाली विदेशी कंपनी को बुक प्रॉफिट के 15% की दर से न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करना होगा (साथ ही अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, जैसा लागू हो), जहां कंपनी की सामान्य कर देयता बुक प्रॉफिट के 15% से कम है।

 

निवेश/भुगतान/आय जिन पर कर लाभ उपलब्ध है

आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियाँ

 

धारा 80G

निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थानों आदि को दिए गए दान पर कटौती।

निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत दान पर कर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है:

पात्रता सीमा के अधीन

दान का 100% हिस्सा

दान का 50% हिस्सा

बिना किसी सीमा के

दान का 100% हिस्सा

दान का 50% हिस्सा

नोट: इस धारा के अंतर्गत ₹2000/- से अधिक नकद दान पर कोई कटौती नहीं की जाएगी।

 

 

  धारा 80GGA

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान पर कर कटौती।

निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत दान पर कर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है:

निम्नलिखित के लिए अनुसंधान संघ या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान:

  • वैज्ञानिक अनुसंधान
  • सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान

निम्नलिखित के लिए संघ या संस्था:

  • ग्रामीण विकास
  • प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वृक्षारोपण के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) या स्थानीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित कोई संघ या संस्था किसी भी पात्र परियोजना को पूरा करने के लिए अधिकृत हो सकती है।

इन उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निधियाँ

  • वनीकरण
  • ग्रामीण विकास

केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष

नोट: इस धारा के अंतर्गत ₹2000 से अधिक की नकद दान राशि पर या यदि कुल सकल आय में व्यवसाय/पेशा से प्राप्त लाभ/आय शामिल है, तो कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।


 

 

धारा 80GGC

किसी राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को दी गई राशि को कर कटौती के रूप में स्वीकार किया जाता है (कुछ शर्तों के अधीन)।

नकद के अलावा किसी अन्य माध्यम से भुगतान की गई कुल राशि की कटौती। 


 

 

धारा 80IAB

विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा प्राप्त लाभ और आय पर कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन)

नकद के अलावा किसी अन्य माध्यम से भुगतान की गई कुल राशि की कटौती। 

यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद शुरू होता है, तो करदाता को कोई कटौती नहीं मिलेगी।

 

धारा 80IE

उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों को (कुछ शर्तों के अधीन) कर छूट दी जाएगी।

10 वित्तीय वर्ष के लिए 100% लाभ, निर्दिष्ट विभिन्न शर्तों के अधीन।

 

धारा 80JJAA

नए कामगारों/कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती, उन करदाताओं पर लागू होती है जिन पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB लागू होती है (कुछ शर्तों के अधीन)।

कुछ शर्तों के अधीन, तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लागत का 30%

 

धारा 80LA

अपतटीय बैंकिंग इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों की आय पर कटौती (कुछ शर्तों के अधीन)

निर्धारित शर्तों के अनुसार, लगातार 5 वित्तीय वर्षों के लिए निर्धारित आय का 100%।


 

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