महोदय/महोदया,
कृपया शैरन मेडिकल और चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले में निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 154 के तहत 18/08/2025 को दिए गए अपने आवेदन को देखें। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर विवरणी के अधिकार पहले ही क्षेत्राधीन निर्धारण अधिकारी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। आप सही कार्रवाई के लिए कृपया क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
साभार,
केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र,
आयकर विभाग
बेंगलुरु