नामः
पैन: पैन नंबर। | नि.व.:निर्धारण वर्ष
डी.आई.एन.:डी.आई.एन. सं.
स्थिति : आपका प्रतिदाय धारा 139AA(2) के तहत रोक दिया गया है
शेष संचार की तिथि: 08-अक्टूबर-2025
नि.व. ASSESSMENT_YEAR▾ के लिए आपकी विवरणी, तिथि को धारा के कोड के तहत संसाधित किया गया है और शुद्ध प्रतिदाय निर्धारित किया गया है। हालाँकि, नियम 114AAA के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA(2) के अनुसार धारा 244A के तहत निर्धारित प्रतिदाय और उस पर ब्याज रोक दिया जाएगा, क्योंकि आपका पैन निष्क्रिय है क्योंकि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है।
कृपया निम्नलिखित पथ का उपयोग करके अपने आधार को पैन से लिंक करें: https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar
यदि उपरोक्त उल्लिखित पैन मृतक कर दाता का है, तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि वैध उत्तराधिकारी का पैन, उनके आधार से जुड़ा हुआ हो (उपरोक्त लिंक पर जाकर) और बाद में वैध उत्तराधिकारी के लॉगइन के माध्यम से, मृत कर दाता के प्रतिदाय के लिए प्रतिदाय पुनः जारी करने का अनुरोध करें।
ध्यान दें:
1. यह संप्रेषण सुसंगत सी.बी.डी.टी. अधिसूचना के अनुसार आधार पैन लिंकिंग से छूट प्राप्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है।
2. यदि करदाता छूट प्राप्त श्रेणी में आता है, तो कृपया पैन स्थिति को अपडेट करने की प्रक्रिया के लिए ई.एफ. 2.0 पोर्टल पर उपलब्ध आधार पैन लिंकिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें।
अस्वीकरण: यदि आपने पहले ही अपने पैन को आधार से लिंक कर लिया है तो कृपया इस संचार पर ध्यान न दें।
साभार,
केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र,
आयकर विभाग
बेंगलुरु
संचार की आवती और पावती केंद्रीयकृत विवरणी प्रसंस्करण योजना 2011, अधिसूचना संख्या 02/2012 दिनांक 04/01/2012 और इस संबंध में बाद के संशोधनों पर आधारित होगी।