
नाम:
पैन: पैन संख्या | नि.व.: निर्धारण वर्ष
डीआईएन: डीआईएन संख्या।
स्थिति: धारा 139AA (2) के तहत आपकी धनवापसी रोक दी गई है।
अनुस्मारक सूचना की तिथि: 17-मार्च-2026
आपकी विवरणी निर्धारण वर्ष ASSESSMENT_YEAR ▾ के लिए धारा कोड के तहत दिनांक को प्रोसेस कर दी गई है और शुद्ध धनवापसी का निर्धारण हो चुका है। हालाँकि, धारा 244A के तहत निर्धारित धनवापसी और उस पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA (2) और नियम 114AAA के तहत रोक दिया जाएगा, क्योंकि आधार से लिंक नहीं होने के कारण आपका पैन निष्क्रिय है।
कृपया निम्नलिखित लिंक का उपयोग करके अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करें: https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar
यदि उपर्युक्त पैन किसी मृत करदाता से संबंधित है, तो कृपया सुनिश्चित करें कि कानूनी उत्तराधिकारी का पैन आधार से जुड़ा हुआ है (उपरोक्त लिंक का अनुसरण करके) और बाद में कानूनी उत्तराधिकारी के लॉगिन के माध्यम से इस मृत करदाता की धनवापसी के लिए धनवापसी पुनः जारी करने अनुरोध प्रस्तुत करें।
टिप्पणी:
1. यह सूचना उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती जिन्हें संबंधित सीबीडीटी अधिसूचना के अनुसार आधार पैन लिंकिंग से छूट दी गई है।
2. यदि करदाता छूट प्राप्त श्रेणी में आता है, तो पैन स्थिति को अपडेट करने की प्रक्रिया के लिए कृपया ईएफ़ 2.0 पोर्टल पर उपलब्ध आधार पैन लिंकिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखें।
अस्वीकरण: यदि आपने पहले ही अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है, तो कृपया इस संदेश को अनदेखा करें।
सादर,
केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र,
आयकर विभाग
बेंगलुरु
संवाद की प्राप्ति और स्वीकृति, रिटर्न प्रक्रिया के केंद्रीकृत प्रसंस्करण योजना 2011, अधिसूचना संख्या 02/2012 दिनांक 04/01/2012 और इस संबंध में बाद के संशोधनों पर आधारित होगी।
