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1. चालान सुधार क्या है?

आयकर में चालान सुधार से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जिसमें चालान के उपयोग द्वारा कर जमा करते समय हुई त्रुटियों को ठीक किया जाता है।

2. चालानों (100, 300, 400) के संबंध में ऑनलाइन सुधार के लिए कौन-कौन सी विशेषताएँ उपलब्ध हैं?

चालान सुधार अनुरोध ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर निम्नलिखित विशेषताओं के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं:
• कराधान वर्ष (निर्धारण वर्ष / कर वर्ष)
• मुख्य शीर्ष
• लघु शीर्ष

3. ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किस प्रकार का सुधार किया जा सकता है?

चालान सुधार केवल ई फाइलिंग पोर्टल पर पैन लॉगिन के माध्यम से ही करने की अनुमति है। पैन लॉगिन का उपयोग करके, चालान सुधार केवल निम्नलिखित लघु शीर्षकों के लिए ही अनुमत है:
• 100 – अग्रिम कर
• 300 – स्व-निर्धारण कर
• 400 – नियमित निर्धारण कर से मांग
और उनके संबंधित प्रमुख शीर्षकों के लिए।

4.मैं चालान सुधार अनुरोध सुविधा कहाँ देख सकता/सकती हूँ?

चालान सुधार की सुविधा केवल ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करने के बाद ही उपलब्ध है।
मार्ग:लॉगिन → सेवाएँ → चालान सुधार

5. उपयोगकर्ता उन चालानों के सुधार के लिए कहाँ अनुरोध कर सकता है जो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं(अर्थात,लघु शीर्षों 100/300/400 के अलावा अन्य चालान)?

लघु शीर्षों 100, 300 और 400 के अलावा अन्य चालानों के लिए, उपयोगकर्ता को सुधार के लिए अपने क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी (जे.ऐ ओ) से संपर्क करना होगा।

6. सुधार अनुरोध प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है?

  • निर्धारण वर्ष / कर वर्ष में बदलाव के लिए: चालान जमा करने की तिथि से 7 दिनों के भीतर।
  • अन्य सभी सुधारों के लिए: चालान जमा करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर।

7. कृपया वह वर्ष निर्दिष्ट करें जब से चालान सुधार सुविधा ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर सक्षम की गई है।

ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर चालान सुधार की सुविधा केवल निर्धारण वर्ष 2020-21 और उसके बाद के लिए ही उपलब्ध है।
निर्धारण वर्ष 2019-20 या उससे पहले के चालानों को ऑनलाइन सुधारने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में, उपयोगकर्ताओं को अपने क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी से संपर्क करना होगा।

8. एक बार सुधार हो जाने के बाद मैं संशोधित चालान कहाँ से डाउनलोड कर सकता/सकती हूँ?

आप निम्नलिखित पथ का उपयोग करके संशोधित चालान विवरण डाउनलोड कर सकते हैं:
मार्ग:लॉगिन के बाद →सेवाएँ →चालान सुधार →संशोधित विवरण डाउनलोड करें

9. यदि किसी उपयोगकर्ता ने JAO के साथ ऑफ़लाइन सुधार किया है, तो क्या सुधारा गया चालान ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर अद्यतन किया जाएगा?

नहीं। केवल ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से जमा किए गए चालान सुधार ही ऑनलाइन दिखाई देते हैं और उनका ट्रैक किया जा सकता है।
जे.ए.ओ. द्वारा ऑफ़लाइन संसाधित किए गए सुधार पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होते हैं।
अनुमोदित सुधारों को ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 26AS या AIS के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है।

10.क्या चालान का उपयोग हो जाने के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर चालान सुधार का अनुरोध शुरू किया जा सकता है?

नहीं। चालान में सुधार केवल अनुपयोगित चालानों के लिए ही किया जा सकता है। एक बार चालान का उपयोग हो जाने पर वह अंतिम हो जाता है और उसमें सुधार नहीं किया जा सकता।

11. क्या मूल चालान के भुगतान इतिहास में संशोधित चालान को अपडेट किया जाएगा?

नहीं।संशोधित चालान भुगतान इतिहास टैब में नहीं दिखता है।
संशोधित विवरण इस पथ का अनुसरण करके देखे जा सकते हैं:
पथ:लॉगिन के बाद → सेवाएँ → चालान सुधार → संशोधित विवरण डाउनलोड करें

12. क्या मैं जमा करने के बाद चालान सुधार अनुरोध में संशोधन कर सकता/सकती हूँ?

नहीं। एक बार जमा करने के बाद चालान सुधार अनुरोध में संशोधन नहीं किया जा सकता।
यदि अनुरोध संसाधित नहीं हुआ है और अस्वीकार कर दिया जाता है,तो उपयोगकर्ता एक नया अनुरोध जमा कर सकता है।

13. यदि मेरा चालान सुधार अनुरोध अस्वीकार हो जाता है तो क्या होगा?

यदि अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है,तो उपयोगकर्ता एक नया सुधार अनुरोध जमा कर सकता है,बशर्ते:
• चालान अभी भी अनुपयोगित हो,और
• सुधार अनुरोध निर्धारित समय सीमा के भीतर हो।

14. क्या मैं चालान सुधार अनुरोध को वापस ले सकता/सकती हूँ या रद्द कर सकता/सकती हूँ?

नहीं। एक चालान सुधार अनुरोध जमा हो जाने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता या रद्द नहीं किया जा सकता।

15. अगर मेरी सुधार अनुरोध की स्थिति लंबे समय तक "लंबित" दिखाती रहे तो मुझे क्या करना चाहिए?

उपयोगकर्ता सेवाएँ → चालान सुधार के अंतर्गत स्थिति की जाँच कर सकते हैं।
यदि स्थिति उचित समय-सीमा से अधिक समय तक लंबित रहती है, तो उपयोगकर्ता ऐसा करें:
• ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज करें, या
• अपने क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी से संपर्क करें।

16. क्या चालान को कई बार सुधारना संभव है?

हाँ। एक चालान को कई बार सुधारा जा सकता है, जब तक वह अनुपयोगित रहता है और अनुरोध अनुमत समय सीमा के भीतर किए जाएँ।

17. क्या चालान में नाम, पैन, या टैन ऑनलाइन सुधार किया जा सकता है?

नहीं। नाम, पैन और टैन में सुधार ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के माध्यम से नहीं किया जा सकता।
ऐसे सुधार के लिए, उपयोगकर्ताओं को अपने क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी से संपर्क करना होगा।

18. क्या टी.डी.एस./टी.सी.एस. चालानों के लिए चालान सुधार की अनुमति है?

नहीं। ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर चालान सुधार की सुविधा केवल लघु शीर्षों 100, 300, और 400 के अंतर्गत कर भुगतानों के लिए उपलब्ध है।
टी.डी.एस./टी.सी.एस. चालानों को TRACES पोर्टल के माध्यम से या निर्धारण अधिकारी से संपर्क करके ही सुधारना होगा।

19. क्या चालान सुधार संसाधित हो जाने के बाद मुझे कोई पुष्टि मिलेगी?

हाँ। एक बार चालान सुधार अनुरोध संसाधित हो जाने पर उपयोगकर्ताओं को उनकी पंजीकृत ई-मेल आई.डी. तथा मोबाइल नंबर पर ई-मेल तथा एस.एम.एस. सूचनाएँ प्राप्त होंगी।