1. आई.टी.आर.-V के ई-सत्यापन अथवा जमा करने की समय-सीमा क्या है?
ई-सत्यापन या आई.टी.आर.-V के जमा करने की समय-सीमा आय की विवरणी फ़ाइल करने की तारीख से 30 दिन होगी।
(अधिक जानकारी के लिए देखें: अधिसूचना संख्या 2/2024 दिनांक 31.03.2024, 01/04/2024 से प्रभावी)
2. यदि डेटा के प्रेषण के 30 दिनों के भीतर आई.टी.आर.-V जमा किया जाता है, तो आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि क्या मानी जाएगी?
यदि आय की विवरणी अपलोड की जाती है और उसका आई.टी.आर.-V आय की विवरणी अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाता है, तो ऐसे मामलों में आय की विवरणी अपलोड करने की तिथि को ही आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि माना जाएगा।
आई.टी.आर. के सत्यापन के लिए कम की गई समय-सीमा के प्रभाव का एक उदाहरण नीचे दिया गया है।
| आई.टी.आर. अपलोड करने की तिथि | आई.टी.आर. सत्यापन की तिथि | आई.टी.आर. प्रस्तुत करने/फ़ाइल करने के लिए मानी जाने वाली तिथि |
| 5 जुलाई 2025 | 10 जुलाई 2025 | 5 जुलाई 2025 |
| 5 जुलाई 2025 | 10 अगस्त 2025 | 10 अगस्त 2025 |
(अधिक जानकारी के लिए देखें: अधिसूचना संख्या 2/2024 दिनांक 31.03.2024, 01/04/2024 से प्रभावी)
3. यदि ई-सत्यापन या आई.टी.आर.-V 30 दिनों की समय-सीमा के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या होगा?
यदि आय की विवरणी देय तिथि के भीतर अपलोड की जाती है, लेकिन उसका ई-सत्यापन या आई.टी.आर.-V आय की विवरणी अपलोड करने के 30 दिनों के बाद जमा किया जाता है, तो ऐसे मामलों में ई-सत्यापन/आई.टी.आर.-V जमा करने की तिथि को ही आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि माना जाएगा और अधिनियम के तहत विलम्ब से विवरणी फ़ाइल करने के सभी लागू परिणाम लागू होंगे। 30 दिनों की अवधि के निर्धारण के लिए, सी.पी.सी. में विधिवत सत्यापित आई.टी.आर.-V प्राप्त होने की तिथि को माना जाएगा। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आय की विवरणी अपलोड किए जाने के बाद सत्यापित नहीं की जाती है, तो ऐसी आय की विवरणी अमान्य मानी जाएगी। हालांकि, वास्तविक विलम्ब के मामलों में माफी के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है।
आई.टी.आर. के सत्यापन के लिए कम की गई समय-सीमा के प्रभाव का एक उदाहरण नीचे दिया गया है।
| आई.टी.आर. अपलोड करने की तिथि | आई.टी.आर. के सत्यापन की तिथि | आई.टी.आर. प्रस्तुत करने/फ़ाइल करने के लिए मानी जाने वाली तिथि |
| 5 जुलाई 2025 | 10 जुलाई 2025 | 5 जुलाई 2025 |
| 5 जुलाई 2025 | 10 अगस्त 2025 | 10 अगस्त 2025 |
(अधिक जानकारी के लिए देखें: अधिसूचना संख्या 2/2024 दिनांक 31.03.2024, 01/04/2024 से प्रभावी)
4. आई.टी.आर.-V को किस पते पर भेजा जाना चाहिए?
विधिवत सत्यापित आई.टी.आर.-V, निर्धारित प्रारूप तथा निर्धारित तरीके से केवल निम्नलिखित पते पर साधारण डाक, स्पीड पोस्ट अथवा किसी अन्य माध्यम से भेजा जाना चाहिए:
केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु - 560500, कर्नाटक।
(अधिक जानकारी के लिए देखें: अधिसूचना संख्या 2/2024 दिनांक 31.03.2024, 01/04/2024 से प्रभावी)
5. स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए आई.टी.आर.-V के मामले में सत्यापन के लिए कौन-सी तिथि मानी जाएगी?
30 दिनों की अवधि के निर्धारण के लिए, सी.पी.सी. में विधिवत सत्यापित आई.टी.आर.-V प्राप्त होने की तिथि को माना जाएगा।
(अधिक जानकारी के लिए देखें: अधिसूचना संख्या 2/2024 दिनांक 31.03.2024, 01/04/2024 से प्रभावी)
6. आई.टी.आर. के सत्यापन की विधियाँ क्या हैं?
आई.टी.आर. का सत्यापन निम्नलिखित में से किसी भी विधि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा मैनुअल रूप से किया जा सकता है:
ई-सत्यापन
- पैन से जुड़े आधार कार्ड के साथ पंजीकृत करदाता के मोबाइल नंबर पर जनरेट किया गया ओ.टी.पी.
- ऑनलाइन पूर्वमान्य बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, नेट बैंकिंग अथवा ऑटोमेटेड टेलर मशीन के माध्यम से जनरेट किया गया इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ई.वी.सी.)
- डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (डी.एस.सी.)
मैनुअल सत्यापन
हस्ताक्षरित फ़ॉर्म आई.टी.आर.-V केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र को भेजना