धारा 12A के तहत फ़ॉर्म 10A के लिए क्षमा अनुरोध
1. अवलोकन
यदि करदाताओं ने नियत तिथि से पहले फ़ॉर्म 10A फ़ाइल नहीं किया, तो ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर फ़ॉर्म 10A फ़ाइल करने में होने वाले विलम्ब की क्षमा के लिए कोई मौजूदा सुविधा नहीं थी। अब, करदाता ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर धारा 12A के तहत फ़ॉर्म 10A फ़ाइल करने के लिए क्षमा अनुरोध फ़ाइल कर सकते हैं।
वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया है ताकि धारा 12A(1) के खंड (ac) के परन्तुक के अनुसार, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को फॉर्म 10A फ़ाइल करने में विलम्ब को क्षमा करने का अधिकार दिया जा सके।
इस उपयोगकर्ता नियमावली में हम क्षमा अनुरोध फ़ाइल करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे तथा उससे संबंधित कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे।
2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्वापेक्षाएँ
• मान्य उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड
• फ़ॉर्म 10A की नियत तिथि समाप्त हो गई है।
• विलम्ब का वैध कारण
3. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
3.1 धारा 12A के तहत फ़ॉर्म 10A के लिए क्षमा अनुरोध
विलंब की क्षमा के लिए पी.सी.आई.टी./सी.आई.टी.(ई) को प्रासंगिक कर निर्धारण वर्षों के लिए क्षमा अनुरोध फ़ाइल करने के लिए आवेदन।
(कृपया ध्यान दें कि फ़ॉर्म 10A के लिए क्षमा अनुरोध केवल ऑनलाइन माध्यम से ही फ़ाइल किया जा सकता है, ऑफलाइन फ़ाइल करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है)
चरण 1: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल होमपेज पर जाएं।

चरण 2: उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड दर्ज करें।

चरण 3: सेवाऍं > क्षमा अनुरोध > वैधानिक फ़ॉर्म के लिए आवेदन पर जाएँ।

चरण 4: + क्षमा अनुरोध बनाएँपर क्लिक करें। यदि आप पहले से किए गए अनुरोध को देखना चाहते हैं, तो “विवरण देखें” पर क्लिक करें

चरण 5: नई फ़ाइलिंग शुरू करें पर क्लिक करें।

चरण 6: क्षमा आवेदन पत्र भरें:
1. करदाता का विवरण
2. फ़ॉर्म का विवरण।
• वह धारा जिसके तहत क्षमा फ़ाइल की जा रही है, फ़ॉर्म का नाम, धारा कोड, निर्धारण वर्ष, वह देय तिथि जिसके द्वारा उक्त अनुपालन फ़ॉर्म पर लागू होना था चुनें।
• यदि फ़ॉर्म 10A पहले से फ़ाइल किया गया है, तो फ़ॉर्म 10A की पावती संख्या और फ़ाइल करने की तिथि दर्ज करें।
• फ़ॉर्म 10A फ़ाइल करने में विलम्ब का कारण दर्ज करें।
3. अनुलग्नक: यदि आप "क्या फ़ॉर्म पहले ही फ़ाइल किया जा चुका है?" फ़ील्ड के लिए हाँ चुनते हैं, तो फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म 10A का पी.डी.एफ. अपलोड करना अनिवार्य है। इसके अलावा, यदि आप कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करना चाहते हैं, तो कृपया विवरण प्रदान करके किसी अन्य अनुलग्नक फ़ील्ड में संलग्न करें।
4. ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें



चरण 7: ई-सत्यापन का मोड चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

चरण 8: ई-सत्यापन के बाद आपका फ़ॉर्म सबमिट हो जाएगा। भविष्य में संदर्भ के लिए लेनदेन आई.डी. नोट करें।
