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धारा 12A के तहत फ़ॉर्म 10A के लिए क्षमा अनुरोध

1. क्या मैं ऑफलाइन मोड में फ़ॉर्म 10A के लिए क्षमा अनुरोध फ़ाइल कर सकता हूं?

नहीं, फ़ॉर्म 10A के लिए क्षमा अनुरोध ऑफलाइन मोड में फ़ाइल नहीं किया जा सकता, केवल ऑनलाइन मोड का विकल्प उपलब्ध है।

 

2. क्या क्षमा अनुरोध फ़ाइल करते समय कोई अनिवार्य संलग्नक आवश्यक है?

यदि करदाता क्रम संख्या 2(f) "क्या फ़ॉर्म पहले ही फ़ाइल किया जा चुका है?" पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में 'हां' चुनता है, तो फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म की पी.डी.एफ. अपलोड करना अनिवार्य है।

 

3. एक करदाता फ़ाइल किए गए क्षमा अनुरोध फ़ॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकता है?

एक करदाता जिसने क्षमा अनुरोध प्रस्तुत किया है, वह निम्नलिखित पर जाकर फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकता है: डैशबोर्ड -> सेवाएं -> क्षमा अनुरोध -> वैधानिक फ़ॉर्म के लिए आवेदन -> किए गए क्षमा अनुरोध के सामने विवरण देखें बटन -> फ़ॉर्म डाउनलोड करें बटन पर क्लिक करें।

 

4. करदाता किसी क्षमा आवेदन के लिए अनुमोदन या अस्वीकृति आदेश कैसे देख सकता है?

करदाता निम्नलिखित पाथ के माध्यम से अनुमोदन/अस्वीकृति आदेश एक्सेस कर सकता है:

डैशबोर्ड -> सेवाएं -> क्षमा अनुरोध -> वैधानिक फ़ॉर्म के लिए आवेदन -> स्वीकृत/अस्वीकृत क्षमा आवेदन के सामने नोट में उल्लिखित यहां क्लिक करें बटन -> आपकी जानकारी के लिए -> समापन आदेश डाउनलोड करें बटन।

 

5. क्या कोई करदाता एक से अधिक क्षमा आवेदन फ़ाइल कर सकता है?

हां, एक करदाता विभिन्न निर्धारण वर्ष (ए.वाई.) और धारा कोड संयोजनों के लिए एक से अधिक क्षमा आवेदन फ़ाइल कर सकता है।

 

6. क्या फ़ॉर्म 10AB फ़ाइल करते समय क्षमा अनुरोध इस सुविधा का उपयोग करके फ़ाइल किया जा सकता है?

नहीं। फ़ॉर्म 10AB के लिए क्षमा अनुरोध फ़ॉर्म 10AB के साथ फ़ाइल किया जाना आवश्यक है। फ़ॉर्म 10AB के साथ क्षमा अनुरोध डैशबोर्ड -> ई-फाइल > आयकर फ़ॉर्म -> आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें -> फ़ॉर्म 10AB [किसी भी आय के स्रोत पर निर्भर न होने वाले व्यक्ति (आय का स्रोत प्रासंगिक नहीं है)] -> फाइलिंग प्रकार को क्षमा के रूप में चुनें  क्षमा वर्ष चुनें, पर जाकर फ़ाइल किया जा सकता है

 

7. क्षमा अनुरोध स्वीकृत होने के बाद फ़ॉर्म 10A कैसे फ़ाइल करें?

क्षमा आवेदन के लिए अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, करदाता को फ़ॉर्म 10A फ़ाइल करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:

 

डैशबोर्ड --> आयकर फ़ॉर्म --> आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें -->

ऐसे व्यक्ति जो किसी भी आय के स्रोत पर निर्भर नहीं हैं (आय का स्रोत प्रासंगिक नहीं है) -> फ़ॉर्म 10A -> अभी फाइल करें पर जाएँ

 

आप फ़ॉर्म 10A की लैंडिंग स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे:

 

A) फाइलिंग प्रकार को क्षमा के रूप में और क्षमा प्रकार को “पहले से स्वीकृत क्षमा”के रूप में चुनें

B) “डी.आई.एन. नंबर प्राप्त करें” बटन पर क्लिक करें

C) अनुमोदित क्षमा आवेदन का डी.आई.एन., डी.आई.एन. नंबर ड्रॉप-डाउन में दिखाया जाएगा।

D) डी.आई.एन. नंबर का चयन करने के बाद, स्वीकृत क्षमा डी.आई.एन. नंबर के लिए क्षमा वर्ष पहले से भरा जाएगा। आप फ़ॉर्म 10A फ़ाइल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

 

नोट: फ़ॉर्म 10A को स्वीकृत क्षमादान अनुरोध से जुड़े डी.आई.एन. का उपयोग करके फ़ाइल करने के बाद, फ़ॉर्म 10A को विड्रॉ करने के मामले को छोड़कर, इसे उसी डी.आई.एन. का उपयोग करके दोबारा फ़ाइल नहीं किया जा सकता।

 

कृपया नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट को देखें:

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ग्लॉसरी

एक्रोनिम/ एब्रीविएशन विवरण/पूर्ण रूप
ए.ओ. निर्धारण अधिकारी
निर्धारण वर्ष निर्धारण वर्ष
सी.ए. चार्टर्ड एकाउंटेंट
सी.पी.सी. केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र
ई.वी.सी. इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड