1. फ़ॉर्म 10-IEA किस निर्धारण वर्ष से लागू होता है?
21 जून 2023 की अधिसूचना संख्या 43/2023 द्वारा अधिसूचित फ़ॉर्म 10-IEA निर्धारण वर्ष 2024-25 से यानी निर्धारण वर्ष 2024-25 और आगामी वर्ष के लिए लागू है।
2. ई-फाइलिंग पोर्टल पर फ़ॉर्म 10-IEA कौन फ़ाइल कर सकता है?
फ़ॉर्म व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.), व्यक्तियों का संघ (सहकारी समिति के अलावा), व्यक्तियों का निकाय (बी.ओ.आई.), धारा 2(31)(vii) (AJP) के तहत संदर्भित कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति द्वारा फ़ाइल किया जा सकता है, जिनकी कारोबार या व्यवसाय से आय है।
3. मुझे फ़ॉर्म 10-IEA क्यों जमा करना होगा?
यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं/फिर से प्रवेश करना चाहते हैं और आपकी आय शीर्ष "व्यापार और पेशे के लाभ और अभिलाभ" के अंतर्गत है, तो आपको फ़ॉर्म 10-IEA जमा करना होगा।
4. वे कौन से तरीके हैं जिनमें फ़ॉर्म 10-IEA जमा किया जा सकता है?
फ़ॉर्म 10-IEA केवल ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
5. फ़ॉर्म 10-IEA को ई-सत्यापित कैसे किया जा सकता है?
करदाता आधार ओ.टी.पी., ई.वी.सी. या डी.एस.सी. का उपयोग करके फ़ॉर्म को ई-सत्यापित कर सकता है। अधिक जानने के लिए आप ई-सत्यापित कैसे करें उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं। (उपयोगकर्ता मैनुअल के लिए लिंक यहां दिया जाना चाहिए)।
6. क्या मैं अपनी ओर से फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि जोड़ सकता हूं?
हाँ, आप अपनी ओर से फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने के लिए एक प्राधिकृत प्रतिनिधि जोड़ सकते हैं। अधिक जानने के लिए आप 'प्रतिनिधि उपयोगकर्ता के रूप में अधिकृत/पंजीकृत करें मैनुअल' देख सकते हैं। (उपयोगकर्ता मैनुअल के लिए लिंक यहां दिया जाना चाहिए)।
7. फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने की समय सीमा क्या है?
10-IEA आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि पर या उससे पहले फ़ाइल किया जाना चाहिए। यदि करदाता नियत तिथि के बाद फ़ॉर्म फ़ाइल करता है, तो फ़ॉर्म को अमान्य माना जाएगा।
8. क्या मैं आयकर विवरणी फ़ाइल करने के बाद फ़ॉर्म 10-IEA जमा कर सकता हूं?
फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने का लाभ पाने के लिए, आयकर विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म फ़ाइल करने की सलाह दी जाती है। आयकर विवरणी में पावती संख्या और फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने की तिथि प्रदान की जानी आवश्यक है।
9. फ़ॉर्म 10-IEA जमा करते समय, सत्यापन टैब के तहत पदनाम पहले से भरा नहीं जा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?
आपसे अनुरोध है कि ”मेरी प्रोफ़ाइल” अनुभाग के तहत “मुख्य व्यक्ति का ब्यौरा“ को अपडेट करें। ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पुनः लॉगइन करें और पुनः प्रयास करें।
10. मेरी कोई व्यावसायिक आय नहीं है। फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करते समय, यदि मैं निर्धारण वर्ष के दौरान "क्या आपके पास "कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के तहत आय है" के लिए "नहीं" का चयन करता हूं तो मैं आगे बढ़ने में असमर्थ हूं। मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आपके पास कोई व्यवसाय, आय नहीं है और आपको आई.टी.आर. 1/आई.टी.आर. 2 फ़ाइल करना आवश्यक है, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAC(1A) के तहत नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने/फिर से प्रवेश करने के लिए फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामले में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि पर या उससे पहले संबंधित आई.टी.आर. फ़ॉर्म (आई.टी.आर. 1/आई.टी.आर. 2) फ़ाइल करते समय विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।
11. मुझे "आय की विवरणी फ़ाइल करने के लिए लागू नियत तिथि" के लिए क्या चुनना चाहिए?
आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत आय की विवरणी फ़ाइल करने के लिए लागू नियत तिथि का चयन करना होगा। आप स्क्रीन पर उपलब्ध 'सहायता दस्तावेज़' का संदर्भ ले सकते हैं और फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने के लिए लागू विकल्प का चयन कर सकते हैं
12. क्या मुझे नई कर व्यवस्था से 'बाहर निकलने के लिए' हर साल फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करना होगा?
यदि आपने (कारोबार/व्यवसाय से आय वाले व्यक्ति के रूप में) पिछले निर्धारण वर्ष में नई कर व्यवस्था से 'बाहर निकलना' चुना है और आप आई.टी.आर. में पुरानी कर व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं, तो आपको हर साल फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, कारोबार/व्यवसाय से आय नहीं रखने वाले व्यक्ति हर साल सीधे आई.टी.आर. में कर व्यवस्था बदल सकते हैं।
13. फ़ॉर्म 10-IEA मुझ पर लागू है और अब मैं अपने आई.टी.आर. में पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प वापस लेना चाहता हूं। इसके लिए क्या प्रक्रिया है?
यदि आपने पहले निर्धारण वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था को चुना था और आप नई कर व्यवस्था में 'पुनः प्रवेश' करना चाहते हैं, तो आपको वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए फ़ॉर्म में विकल्प वापस लेने के लिए फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करना होगा।
14. मैं पिछले निर्धारण वर्ष में पुनः प्रवेश विकल्प के साथ फ़ॉर्म फ़ाइल करके फ़ॉर्म 10-IEA में पुरानी व्यवस्था से बाहर निकल गया। क्या मैं फ़ॉर्म 10-IEA में फिर से पुरानी कर व्यवस्था के विकल्प का उपयोग कर सकता हूं?
यदि आप पुरानी कर व्यवस्था में एक बार प्रवेश करने के बाद उससे बाहर निकल गए हैं, तो आप कभी भी पुरानी कर व्यवस्था के विकल्प का उपयोग करने के पात्र नहीं होंगे, सिवाय इसके कि जब आपकी कारोबार या व्यवसाय से आय समाप्त हो जाए।
15. मैं फ़ॉर्म 10-IEA में नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मैंने आयकर विवरणी की नियत तिथि के बाद फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल किया। क्या मुझे पुरानी कर व्यवस्था का लाभ मिलेगा?
यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं और आप नियत तिथि के अंदर फ़ॉर्म फ़ाइल करने में विफल रहते हैं, तो आप अपने आई.टी.आर. में पुरानी कर व्यवस्था का लाभ पाने के पात्र नहीं होंगे।
16. मैंने फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल किया है और फ़ॉर्म की स्थिति अमान्य फ़ॉर्म है। मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आपने आयकर विवरणी की नियत तिथि के बाद फ़ॉर्म 10-IEA दाखिल किया है, तो फ़ॉर्म की स्थिति अमान्य फ़ॉर्म होगी। उस मामले में, फ़ॉर्म पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष में नए सिरे से फ़ाइल किया जा सकता है।
17. फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म 10-IEA की स्थिति को 'मान्य फ़ॉर्म' से 'अमान्य फ़ॉर्म' में बदल दिया गया है। मुझे क्या करना चाहिए?
यदि फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करते समय सही नियत तिथि का चयन नहीं किया गया है, जो आपकी आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए लागू है और आपके फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म 10-IEA को आई.टी.आर. की नियत तिथि के बाद उक्त फ़ॉर्म फ़ाइल करने के कारण आई.टी.आर. के प्रसंस्करण के लिए स्वीकार नहीं किया गया था। ऐसे मामले में, फ़ॉर्म की स्थिति "अमान्य फ़ॉर्म" में बदल जाएगी। ऐसी परिस्थिति में, फ़ॉर्म 10-IEA को पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष में नए सिरे से फ़ाइल किया जा सकता है।
18. क्या मैं जमा करने के बाद फ़ॉर्म 10-IEA को संशोधित या बदल सकता हूं?
नहीं, फ़ॉर्म 10-IEA में पुनरीक्षण की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, फ़ॉर्म 10-IEA, एक बार फ़ाइल करने के बाद, उसी वर्ष वापस नहीं लिया जा सकता है।
19. मैं फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने के बाद उसकी स्थिति कैसे देख सकता हूं?
आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके फ़ॉर्म 10-IEA की फाइलिंग स्थिति देख सकते हैं। फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म का विवरण ई-फाइल टैब ----> आयकर फ़ॉर्म---->फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें---->फ़ॉर्म 10-IEA खोजें के अंदर देखा जा सकता है और स्थिति देखें कि क्या यह मान्य है या अमान्य है
20. यदि मैं बाद में अपने आय स्रोत को कारोबार / व्यवसाय में बदल दूं तो क्या होगा? क्या मुझे 10-IEA फ़ॉर्म दोबारा भरने की जरूरत है?
हां, यदि आय का स्रोत बाद में कारोबार और व्यवसाय में बदल जाता है और करदाता पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहते हैं तो अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार फ़ॉर्म 10-IEA को लागू नियत तिथि के अंदर फ़ाइल करना ज़रूरी है।
21. क्या मैं हर साल पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच स्विच कर सकता हूँ?
कारोबार या व्यवसाय के अलावा अन्य आय वाले करदाता अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार नियत तिथि के अंदर आय का विवरणी फ़ाइल करते समय हर साल पुरानी कर व्यवस्था या नई कर व्यवस्था के बीच स्विच कर सकते हैं। कारोबार और व्यवसाय से आय वाले करदाता धारा 139(1) के तहत नियत तिथि के अंदर फ़ॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने के बाद पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं और फिर पुन: प्रवेश विकल्प के साथ फ़ॉर्म 10-IEA को दोबारा फ़ाइल करने के बाद केवल एक बार नई कर व्यवस्था में वापस आ सकते हैं।