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1.अवलोकन

आयकर अधिनियम की धारा 115BAA के अनुसार, घरेलू कंपनियों के पास 22% की रियायती दर (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) पर कर का भुगतान करने का विकल्प है, बशर्ते वे निर्दिष्ट कटौती और प्रोत्साहन का लाभ न उठाऍं। कम्पनियां केवल निर्धारण वर्ष 2020-21 से रियायती दर का विकल्प चुन सकती हैं।

पूर्व वर्ष की आय की विवरणी प्रस्तुत करते समय लाभ प्राप्त करने के लिए धारा 115BAA के अनुसार रियायती दर पर कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने के लिए, धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट तिथि या उससे पहले फ़ॉर्म 10-IC फ़ाइल करना आवश्यक है। किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष में एक बार प्रयुक्त किए गए विकल्प को तत्पश्चात वापस नहीं लिया जा सकता है।

फ़ॉर्म 10-IC ऑनलाइन ढंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है। यह सेवा पंजीकृत उपयोगकर्ता को ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन ढंग का उपयोग करके फ़ॉर्म 10-IC फ़ाइल करने में सक्षम बनाती है।

2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तें

  • ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर विधिमान्य उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ पंजीकृत उपयोगकर्ता
  • विधिमान्य और सक्रिय डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डी.एस.सी. का उपयोग करके ई-सत्यापन के लिए)
  • अधिनियम की धारा 139(1) के तहत विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा समाप्त नहीं हुई है

3. फ़ॉर्म के बारे में

3.1. प्रयोजन

रियायती दर पर कर भुगतान के लिए धारा 115BAA की उप-धारा (5) के तहत विकल्प प्रयुक्त करने हेतु आवेदन फ़ॉर्म 10-IC में किया जाना है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA के अनुसार, घरेलू कंपनियां धारा 115BAA में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन 22% (प्लस अधिभार और उपकर) की रियायती कर दर पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग कर सकती हैं।

3.2. इसका उपयोग कौन कर सकता है?

घरेलू कंपनी के रूप में पंजीकृत सभी उपयोगकर्ता इस फ़ॉर्म का एक्सेस कर सकते हैं।

4 फ़ॉर्म एक नज़र में

फ़ॉर्म 10-IC में 4 अनुभाग हैं:

  1. निर्धारण अधिकारी
  2. मूल जानकारी
  3. अतिरिक्त जानकारी
  4. सत्यापन
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4.1. निर्धारण अधिकारी का विवरण

फ़ॉर्म के पहले अनुभाग में आपके निर्धारण अधिकारी का विवरण होता है। आपको केवल इस अनुभाग में विवरण की पुष्टि करने की आवश्यकता है।

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4.2. मूल जानकारी

अगले अनुभाग में घरेलू कंपनी का मूल विवरण (वैयक्तिक जानकारी और व्यापर गतिविधियों की प्रकृति सहित) शामिल हैं। आपको अपने लिए लागू व्यापार की प्रकृति के अनुसार क्षेत्र का चयन करना होगा।

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4.3 अतिरिक्त जानकारी

अगले अनुभाग में आई.एफ.एस.सी. इकाइयों (यदि कोई हो) और धारा 115BA के तहत प्रयुक्त किए गए विकल्प का विवरण है। कृपया ध्यान दें यदि आपने धारा 115BA के तहत कराधान का विकल्प चुना है, तो आपको उसका प्रत्याहृत करना होगा।

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4.4. सत्यापन

अंतिम खंड में एक स्व-घोषणा फॉर्म होता है जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA के अनुसार मानदंड होते हैं। सत्यापन पृष्ठ पर प्रदर्शित नियमों और शर्तों को स्वीकार करें।

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5. कैसे एक्सेस और जमा करें

आप निम्नलिखित विधि से फ़ॉर्म 10-IC भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं:

  • ऑनलाइन विधि - ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के माध्यम से

ऑनलाइन ढंग के माध्यम से फ़ॉर्म 10-IC भरने और निवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें।

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चरण 2:अपने डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पर क्लिक करें।

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चरण 3:  फ़ाइल आयकर फ़ॉर्म पेज पर फ़ॉर्म 10-IC चुनें। वैकल्पिक रूप से, फ़ाइल फ़ॉर्म खोज बॉक्स में फ़ॉर्म 10-IC दर्ज करें।

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चरण 4:  फ़ॉर्म 10-IC पेज पर, सुसंगत निर्धारण वर्ष का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 5: निर्देश पेज पर, चलिए शुरू करते हैं पर क्लिक करें।

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चरण 6: चलिए शुरू करते हैं पर क्लिक करने से फ़ॉर्म 10-IC प्रदर्शित होता है। सभी आवश्यक विवरण दें और पूर्वावलोकन पर क्लिक करें।

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चरण 7: पूर्वावलोकन पेज पर, विवरण सत्यापित करें और ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण 8: जमा करने के लिए हाँ पर क्लिक करें।

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चरण 9: हाँ पर क्लिक करने पर, आपको ई-सत्यापन पेज पर ले जाया जाएगा जहां आप डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग करके सत्यापित कर सकते हैं।

टिप्पणी: ई-सत्यापन कैसे करें और अधिक जानने के लिए डी.एस.सी. पंजीकृत करें उपयोगकर्ता नियमावली के निर्देश देखें।

सफल ई-सत्यापन के बाद, एक संव्यवहार आई.डी. और एक अभिस्वीकृति आवती संख्या के साथ एक सफलता का संदेश प्रदर्शित होता है। कृपया भविष्य में संदर्भ के लिए संव्यवहार आई.डी. और अभिस्वीकृति संख्या को लिखकर रखें।आपको ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत आपकी ईमेल आई.डी. पर एक पुष्टिकरण संदेश भी प्राप्त होगा।

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4. संबंधित विषय