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1. अवलोकन

नई विनिर्माण घरेलू कंपनियों के पास कुछ शर्तों के अधीन, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA और 115BAB के तहत क्रमशः 15% की रियायती कर दर (प्लस लागू अधिभार और उपकर) पर कर का भुगतान करने का विकल्प है। कंपनियां केवल निर्धारण वर्ष 2020-21 से रियायती कर दरों का विकल्प चुन सकती हैं।

रियायती कर दरों को चुनने के लिए, धारा 115 BAB के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए, 1 अप्रैल, 2020 या उसके बाद शुरू होने वाले पहले निर्धारण वर्ष पर आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि पर फ़ॉर्म 10-ID फ़ाइल करना आवश्यक है। एक बार प्रयुक्त किया गया ऐसा विकल्प अनुवर्ती निर्धारण वर्षों पर लागू होगा और इसे वापस नहीं लिया जा सकता है।

फ़ॉर्म 10-ID केवल ऑनलाइन ढंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तें

  • मान्य उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता
  • मान्य और सक्रिय डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (ई-सत्यापन के लिए)
  • उपयोगकर्ता एक नई विनिर्माण घरेलू कम्पनी है
  • निगमन की तिथि 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद और मार्च, 2023 के 31 वें दिन या उससे पहले है।
  • पिछले निर्धारण वर्षों में आय की कोई विवरणी फ़ाइल नहीं की गई है
  • अधिनियम की धारा 139(1) के तहत विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा समाप्त नहीं हुई है

3. फ़ॉर्म के बारे में

3.1 प्रयोजन

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAB के अनुसार, नई विनिर्माण घरेलू कम्पनी कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन, 15% की कम कर दर (अधिभार और उपकर) पर कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकती हैं।

यदि कम्पनी किसी भी पिछले वर्ष में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहती है, तो उस पूर्व वर्ष और अनुवर्ती वर्षों के संबंध में विकल्प अमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य प्रावधान कम्पनी के लिए इस तरह लागू होंगे जैसे की अनुवर्ती वर्षों के लिए विकल्प को प्रयुक्त किया ही नहीं गया था।


3.2 इसका उपयोग कौन कर सकता है?

सभी उपयोगकर्ता, जो नई विनिर्माण घरेलू कम्पनी के रूप में पंजीकृत हैं, जिन्हें 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद निगमित किया गया है और जिसने 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले किसी सामान या वस्तु का निर्माण या उत्पादन शुरू किया है।

4. फ़ॉर्म एक नजर में

फ़ॉर्म 10-ID के तीन अनुभाग हैं:

  1. निर्धारण अधिकारियों का विवरण
  2. मूल जानकारी
  3. सत्यापन
 
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4.1 निर्धारण अधिकारी का विवरण

पहले अनुभाग में आपके निर्धारण अधिकारी का विवरण होता है। आपको पेज पर प्रदर्शित निर्धारण अधिकारी के विवरण की पुष्टि करनी होगी।

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4.2 मूल जानकारी

अगले अनुभाग में घरेलू कंपनी का मूल विवरण (वैयक्तिक जानकारी और कारोबार क्रियाकलाप की प्रकृति सहित) शामिल हैं।आपको विनिर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि और आपके लिए लागू कारोबार की प्रकृति के विवरण का चयन करना होगा।

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4.3 सत्यापन

अंतिम खंड में एक स्व-घोषणा फ़ॉर्म होता है जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAB के अनुसार मानदंड होते हैं। सत्यापन पृष्ठ पर प्रदर्शित नियमों और शर्तों को स्वीकार करें।

 
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5. कैसे एक्सेस और जमा करें

आप निम्नलिखित विधि से फ़ॉर्म 10-ID भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं:

  • ऑनलाइन विधि - ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के माध्यम से

ऑनलाइन ढंग के माध्यम से फ़ॉर्म 10-ID भरने और जमा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

5.1 फ़ॉर्म 10-ID जमा करना (ऑनलाइन विधि से)

चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें।

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चरण 2: अपने डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पर क्लिक करें।

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चरण 3: आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पेज पर फ़ॉर्म 10-ID चुनें। वैकल्पिक रूप से, फ़ॉर्म फ़ाइल करने के लिए खोज बॉक्स में फ़ॉर्म 10-ID दर्ज करें।

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चरण 4: फ़ॉर्म 10-ID पेज पर, निर्धारण वर्ष (ए.वाई.) चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 5: निर्देश पृष्ठ पर, चलिए शुरू करते हैं पर क्लिक करें।

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चरण 6: चलिए शुरू करते हैं पर क्लिक करने पर, फ़ॉर्म 10-ID प्रदर्शित होता है। सभी आवश्यक विवरण भरें और पूर्वावलोकन पर क्लिक करें।

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चरण 7: पूर्वावलोकन पेज पर, विवरण सत्यापित करें और ई-सत्यापन करने के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण 8: जमा करने के लिए हाँ पर क्लिक करें।

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चरण 9: हाँ पर क्लिक करने पर, आपको ई-सत्यापन पेज पर ले जाया जाएगा जहां आप डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र का उपयोग करके सत्यापित कर सकते हैं।

टिप्पणी: अधिक जानने के लिए ई-सत्यापन कैसे करें उपयोगकर्ता पुस्तिका को देखें।

सफल ई-सत्यापन के बाद, एक संव्यवहार आई.डी. और पावती रसीद संख्या के साथ एक सफलता संदेश प्रदर्शित होता है। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए संव्यवहार आई.डी. और पावती संदर्भ संख्या को लिखकर रखें। आपको ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश भी प्राप्त होगा।

 
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6. संबंधित विषय