Do not have an account?
Already have an account?

1. अवलोकन

आयकर नियम 1962 के नियम 128 के अनुसार, भारत का निवासी करदाता देश में या किसी और देश या राज्य क्षेत्र में निर्दिष्ट किसी विदेशी कर के भुगतान के लिए क्रेडिट का दावा करने का पात्र है। क्रेडिट सिर्फ़ तभी अनुमत होगा जब निर्धारिती विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर फ़ॉर्म 67 के अंतर्गत सभी ज़रूरी विवरण देता है।

फ़ॉर्म 67 सिर्फ़ ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। यह एक पोस्ट लॉगइन सेवा है जो पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के माध्यम से फ़ॉर्म 67 को ऑनलाइन फ़ाइल करने में सक्षम बनाती है।

2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तें

  • मान्य उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता
  • पैन की स्थिति सक्रिय होनी चाहिए

3. फ़ॉर्म के बारे में

3.1 प्रयोजन

एक भारतीय निवासी करदाता जिनके पास कटौती के माध्यम से या अन्यथा के रूप में भारत के बाहर किसी देश में भुगतान किए गए किसी भी विदेशी कर की राशि का क्रेडिट है, उन्हें फ़ॉर्म 67 में धारा 139 की उप-धारा [1] के तहत आय की रिटर्न के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि पर या उससे पहले ऐसे करों के क्रेडिट का दावा करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना होगा। चालू वर्ष में हुए हानि के परिणामस्वरूप विदेशी कर का प्रतिदाय होता है जिसके क्रेडिट का दावा पूर्व किसी भी वर्ष में किया जा चूका हो, इस मामले में आपको फ़ॉर्म 67 जमा करना होगा।


3.2 इसका उपयोग कौन कर सकता है?

कोई भी पंजीकृत उपयोगकर्ता इस फ़ॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं।

4 फ़ॉर्म एक नज़र में

फ़ॉर्म 67 के 4 अनुभाग हैं:

  1. भाग A
  2. भाग B
  3. सत्यापन
  4. संलग्नक
Data responsive


4.1. भाग A

फ़ॉर्म के भाग A में मूल जानकारी जैसे कि आपका नाम, पैन या आधार, पता और निर्धारण वर्ष शामिल है।

Data responsive


आपको भारत से बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र से आय की प्राप्ति का विवरण और दावा किया गया विदेशी कर क्रेडिट भी जोड़ना होगा।

Data responsive


4.2. भाग B

भाग B फ़ॉर्म का वह भाग है जहाँ आपको हानि और विवादित विदेशी कर के परिणामस्वरूप विदेशी कर के प्रतिदाय का विवरण देना होगा।

Data responsive


4.3. सत्यापन

सत्यापन अनुभाग में एक स्व-घोषणा फ़ॉर्म होता है जिसमें आयकर नियम, 1962 के नियम 128 के अनुसार क्षेत्र होते हैं।

Data responsive


4.4. संलग्नक

फ़ॉर्म 67 का अंतिम भाग संलग्नक है, जिसमें आपको प्रमाण पत्र या विवरण-पत्र की एक प्रतिलिपि और विदेशी कर का भुगतान / कटौती का प्रमाण संलग्न करना होगा।

Data responsive

 

5 एक्सेस और जमा कैसे करें?

  • आप फ़ॉर्म 67 को केवल ऑनलाइन मोड में ई-फ़ाईलिंग पोर्टल के माध्यम से भरकर जमा कर सकते हैं।

ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से फ़ॉर्म 67 भरने और जमा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें।

Data responsive


चरण 2: अपने डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाईल > आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पर क्लिक करें।

Data responsive


चरण 3: आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पेज पर फ़ॉर्म 67 चुनें। वैकल्पिक तरीके से, फ़ॉर्म खो्जने के लिए सर्च बॉक्स में फ़ॉर्म 67 दर्ज करें।

Data responsive


चरण 4: फ़ॉर्म 67 पेज पर, निर्धारण वर्ष [A.Y.] चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

Data responsive


चरण 5: निर्देश पेज पर, चलिए शुरू करते हैं पर क्लिक करें।

Data responsive

नोट: आगे बढ़ने के लिए प्रमाणपत्र या विवरण की एक प्रतिलिपि और विदेशी कर के भुगतान / कटौती का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।

चरण 6: चलिए शुरु करते हैं पर क्लिक करते ही फ़ॉर्म 67 प्रदर्शित किया जाता है। सभी आवश्यक विवरण भरें और पूर्वावलोकन पर क्लिक करें।

Data responsive


चरण 7: पूर्वावलोकन पेज पर, विवरण सत्यापित करें और ई-सत्यापित करें पर क्लिक करें।

Data responsive


चरण 8: जमा करने के लिए हाँ पर क्लिक करें।

Data responsive


चरण 9: हाँ पर क्लिक करते ही आपको ई-सत्यापन पृष्ठ पर ले जाया जाएगा।

टिप्पणी: अधिक जानकारी के लिए ई-सत्यापन कैसे करें उपयोगकर्ता निर्देश पुस्तिका देखें।

सफलतापूर्वक ई-सत्यापन के बाद, लेनदेन आई.डी. और पावती संख्या के साथ एक सफल संदेश प्रदर्शित किया जाता है। कृपया भविष्य में संदर्भ के लिए लेनदेन आई.डी. और पावती को नोट करें। आपको ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आई.डी. पर एक पुष्टिकरण संदेश भी प्राप्त होगा।

Data responsive

 

4. संबंधित विषय