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1. अवलोकन


धारा 194N के तहत नकद निकासी पर टी.डी.एस. सेवा करदाताओं को उनके द्वारा की गई नकद निकासी पर लागू टी.डी.एस. दर को देखने में सक्षम बनाता है। यह सेवा निम्नलिखित श्रेणी के करदाताओं (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए लॉगइन से पहले उपलब्ध है:

  • व्यक्तिगत करदाता
  • HUF/एच।यू।एफ।
  • कंपनी
  • ए.ओ.पी. और बी.ओ.आई.
  • भागीदारी फर्म या एल.एल.पी.
  • स्थानीय प्राधिकारी

यह सेवा पंजीकृत टैन उपयोगकर्ताओं (अर्थात् सार्वजनिक/निजी/सहकारी बैंक, डाकघर) के लिए लॉगइन के बाद उपलब्ध है। यह उन्हें थोक अपलोड सेवा का उपयोग करके करदाताओं द्वारा की गई नकद निकासी पर लागू टी.डी.एस. दर को देखने में सक्षम बनाता है।

2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्व-आवश्यक शर्तें:

  • मान्य और सक्रिय पैन/टैन
  • मान्य और सक्रिय मोबाइल नंबर
  • मान्य यूजर आई.डी. और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत टैन उपयोगकर्ता होना चाहिए

3. क्रमानुसार मार्गदर्शन


3.1. नकद निकासी (प्री-लॉगइन) पर लागू टी.डी.एस. की दरें देखें


चरण 1: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएँ और नकद निकासी पर टी.डी.एस. पर क्लिक करें।

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चरण 2: अपना पैन और एक मान्य मोबाइल नंबर दर्ज करें, घोषणा चेकबॉक्स चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 3: आपको चरण 2 में दर्ज मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओ.टी.पी. प्राप्त होगा।सत्यापन पेज पर, ओ.टी.पी. दर्ज करें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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नोटः

  • OTP केवल 15 मिनट के लिए मान्य होगा।
  • सही OTP दर्ज करने के लिए आपके पास 3 प्रयास होंगे।
  • स्क्रीन पर दिया गया OTP की समय सीमा समाप्त होने की उलटी गिनती का समय आपको यह बताता है कि OTP कब समाप्त होगा।
  • OTP पुन: भेजें पर क्लिक करने पर, एक नया OTP जनरेट किया जाएगा और भेजा जाएगा।

सफल विधिमान्यकरण पर, आपके लिए लागू टी.डी.एस. दर के साथ एक सफलता संदेश निम्नानुसार प्रदर्शित होता है:

  • यदि आपकी विवरणी पिछले तीन वर्षों के लिए फ़ाइल की गई थी, तो आपको यह संदेश मिलेगा: "यदि नकद निकासी रु.1 करोड़ से अधिक है तो टी.डी.एस. की कटौती 2% की दर से की जाएगी।"

 

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  • यदि आपने पिछले तीन वर्षों में से सभी या किसी वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपको यह संदेश प्राप्त होगा: "टी.डी.एस. 2% की दर से काटा जा सकता है यदि नकद निकासी 20 लाख रुपये से अधिक है और 5% की दर से काटा जा सकता है यदि यह 1करोड़ रुपये से अधिक है क्योंकि करदाता ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194N की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है।"

 

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3.2 टैन लॉगइन - धारा 194N के तहत प्रयोज्यता का थोक सत्यापन (पोस्ट-लॉगइन)


चरण 1: अपने उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें।

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चरण 2: क्लिक सेवाएं > धारा 194N के अंतर्गत प्रयोज्यता का एक साथ सत्यापन

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चरण 3: धारा 194N के तहत प्रयोज्यता के थोक सत्यापन पेज पर, आपको दो विकल्प दिखाई देंगे:

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थोक पैन विवरण को एक साथ अपलोड करने के लिए चरण 4 से चरण 7 तक का अनुसरण करें
टोकन स्थिति देखने के लिए चरण 8 से चरण 11 तक का अनुसरण करें

थोक पैन विवरण को एक साथ अपलोड करें


थोक पैन विवरण को एक साथ अपलोड करने के साथ, टैन उपयोगकर्ता प्रत्येक पैन के लिए विवरणी फ़ाइलिंग की स्थिति को सिस्टम द्वारा देखने के लिए प्रदान की गई सी.एस.वी. टेम्पलेट में 1000 पैन के विवरण दर्ज कर सकते हैं। तदनुसार, सिस्टम अपलोड किए गए सी.एस.वी. फ़ाइल में प्रत्येक पैन के लिए लागू नकद निकासी पर टी.डी.एस. दर को दिखाएगा।

चरण 4: अपलोड पर क्लिक करें।

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चरण 5: थोक पैन विवरण एक साथ अपलोड करें पृष्ठ पर, थोक पैन विवरण के साथ सी.एस.वी. टेम्पलेट भरे जाने के लिए टेम्पलेट डाउनलोड करें पर क्लिक करें।

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चरण 6: थोक पैन विवरण सहित सी.एस.वी. फ़ाइल अपलोड करने के लिए अटैच फ़ाइल पर क्लिक करें।
 

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नोट: आप एक सी.एस.वी. फ़ाइल अपलोड करने के लिए अधिकतम 1000 पैन का ब्यौरा जोड़ सकते हैं। अपने कंप्यूटर पर संबंधित फ़ोल्डर से सी.एस.वी फ़ाइल अटैच करें।

चरण 7: फ़ाइल अटैच होने पर अपलोड पर क्लिक करें।

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सफलतापूर्वक अपलोड होने पर, एक संव्यवहार आई.डी. और प्रतीक संख्या के साथ एक सफलता संदेश दिखेगा। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए संव्यवहार आई.डी. और प्रतीक संख्या को नोट कर लें। आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत आपकी ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।

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टोकन स्थिति देखें


टोकन स्थिति देखें के अंदर, टैन उपयोगकर्ता प्रत्येक पैन के लिए लागू टी.डी.एस दरों के साथ रिकॉर्ड (सिस्टम द्वारा दिखाई गई सी.एस.वी फ़ाइल) डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण 8: टोकन स्थिति देखें विकल्प के तहत, जारी रखें पर क्लिक करें

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चरण 9: टोकन स्थिति देखें पेज पर, या तो टोकन संख्या (जो आपने अनुरोध करने के दौरान अपने पंजीकृत ईमेल आई.डी. या मोबाइल नंबर पर प्राप्त किया था), या आरंभ तिथि और अंतिम तिथि (जिसके बीच ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में टोकन जनरेट किया गया था) दर्ज करें।

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चरण 10: स्थिति देखें पर क्लिक करें।

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चरण 11: चयनित मानदंड से मेल खाने वाले रिकॉर्ड इस तालिका में प्रदर्शित हैं। आप जिस रिकॉर्ड को (सी.एस.वी प्रारूप) डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके लिए डाउनलोड पर क्लिक करें।आप डाउनलोड की गई सी.एस.वी. फ़ाइल में प्रत्येक पैन द्वारा की गई नकद निकासी पर लागू टी.डी.एस. दर देख सकते हैं।

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4। संबंधित विषय