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फ़ॉर्म 10BD-BE उपयोगकर्ता नियमावली

1.अवलोकन

फ़ार्म 10BD आयकर प्राधिकरण को एक ट्रस्ट या संस्था या एनजीओ द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है। आयकर नियम, 1962 के नियम 18AB में यह प्रावधान है कि दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति फ़ार्म संख्या 10BD में दान का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर दाता को अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत कटौती प्राप्त होगी।

उपयोगकर्ता (रिपोर्टिंग इकाई) के पास यह विकल्प होता है कि या तो सीधे फ़ार्म 10BD फ़ाइल करके दाताओं के लिए सिस्टम‑जनरेटेड फ़ार्म 10BE प्रमाण‑पत्र जनरेट करें (फ़ार्म 10BD फ़ाइल करने के 24 घंटे बाद) या फिर पूर्व‑पावती संख्याएँ जनरेट करके दाताओं को मैन्युअल रूप से फ़ार्म 10BE प्रमाण‑पत्र जारी करें।

रिपोर्टिंग इकाई (ट्रस्ट या संस्था या एनजीओ) फ़ार्म 10BE के लिए बिना फ़ार्म 10BD फ़ाइल किए अधिकतम 1000 पूर्व‑पावती संख्याएँ जनरेट कर सकती है। पूर्व‑पावती संख्या एक विशिष्ट संख्या होगी जिसे दान प्राप्ति के समय दाताओं को जारी किए गए मैन्युअल दान प्रमाण‑पत्रों पर उद्धृत किया जाएगा। ऐसे सभी मैन्युअल प्रमाण‑पत्रों का विवरण जिनमें पूर्व‑पावती संख्याएँ जारी किए गए हैं, फ़ार्म 10BD फ़ाइल करते समय अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा।

रिपोर्टिंग इकाई सभी पहले से जनरेट किए गए पूर्व‑पावती नंबर का उपयोग करके फ़ार्म 10BD जमा करने के बाद, मैन्युअल दान प्रमाण‑पत्रों के लिए अगले 1000 पूर्व‑पावती संख्याएँ जनरेट कर सकती है।

फ़ार्म 10BD में दान का विवरण फ़ाइल करने के बाद, रिपोर्टिंग इकाई को फ़ार्म 10BE में दान प्रमाण‑पत्र डाउनलोड और जारी करना अनिवार्य है, जिसमें संस्था का विवरण जैसे पैन और नाम, धारा 80G एवं 35(1) के अंतर्गत अनुमोदन संख्या, साथ ही दान और दाता का विवरण शामिल होता है।

इस उपयोगकर्ता पुस्तिका में चरण-दर-चरण प्रक्रिया बताया गया है-


• पूर्व‑पावती संख्या कैसे जेनरेट करें (अनुभाग 4.1)

• पहले जेनरेट की गईं पूर्व‑पावती संख्याएँ देखें (अनुभाग 4.2)

• फ़ार्म 10BD (दानदाताओं और दान का विवरण) जमा कैसे करें (धारा 4.3)

• फ़ार्म 10BD फ़ाइल करने के बाद फ़ार्म 10BE जनरेट कैसे करें (धारा 4.4)

संशोधित फ़ार्म 10BD फ़ाइल कैसे करें (धारा 4.5)

संशोधित फ़ार्म 10BD कैसे देखें (धारा 4.6)

• संशोधित फ़ार्म 10BE कैसे देखें (Section 4.7)

2. इस सेवा का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें

• करदाता ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत है।

• करदाता के पास ई-फाइलिंग 2.0 पोर्टल का वैध उपयोगकर्ता नाम (पैन) और पासवर्ड है

• पैन डेटाबेस के अनुसार करदाता के पैन की स्थिति "सक्रिय" है

• यदि करदाता डी.एस.सी. के माध्यम से सत्यापन करना चाहता है, तो उसके पास एक मान्य डी.एस.सी. होना चाहिए। यह ई‑फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए और इसकी वैधता समाप्त नहीं हुई होनी चाहिए।

3. फ़ॉर्म के बारे में

3.1 उद्देश्य

धारा 80G(5)(viii) और 35(1A)(i) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में रिपोर्टिंग व्यक्ति द्वारा विवरण प्रस्तुत किया जाए, जिसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2021‑22 से होती है। फ़ार्म 10BD में दान का विवरण जमा करना अनिवार्य है।

3.2 इसका उपयोग कौन कर सकता है?

फ़ार्म 10BD आयकर प्राधिकरण को एक ट्रस्ट या संस्था या एनजीओ द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसे आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है।

3.3 फ़ॉर्म एक नज़र में

फ़ार्म 10BD में निम्नलिखित 3 भाग होते हैं-

1. पूर्व‑पावती संख्याएँ जेनरेट करें

2. पिछले पूर्व‑पावती संख्याएँ देखें

3. धारा 80G(5)/35(1A)(i) के अंतर्गत रिपोर्टिंग व्यक्ति द्वारा भरे जाने वाले विवरण का विवरणी (फ़ार्म 10BD) फ़ाइल करें

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4. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका 

4.1 पूर्व‑पावती संख्याएँ जनरेट करें

(मैन्युअल रूप से फ़ार्म 10BE जारी करने हेतु पूर्व‑पावती संख्याएँ जनरेट करने की सुविधा वित्तीय वर्ष 2022‑23 की फ़ाइलिंग से उपलब्ध है। यदि आप वित्तीय वर्ष 2021‑22 के लिए फ़ार्म 10BD फ़ाइल कर रहे हैं तो आपको पहले दो पैनल 'जनरेट या पूर्ववर्ती पूर्व‑पावती संख्या देखें' दिखाई नहीं देंगे।)

चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई‑फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें

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चरण 2: उपयोगकर्ता आई.डी. (पैन) और पासवर्ड दर्ज करें।

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चरण 3: ई‑फ़ाइल> आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म जमा करें पर जाएँ

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चरण 4: फ़ार्म्स टैब में आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार फ़ार्म 10BD को चुनें/खोजें।

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चरण 5: ड्रॉप‑डाउन मेनू से फ़ाइलिंग का प्रकार और वित्तीय वर्ष चुनें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

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चरण 6: 'शुरू करते हैं' पर क्लिक करें।

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चरण 7: 'पूर्व‑पावती संख्याएँ जनरेट करें' पर क्लिक करें ताकि पूर्व‑पावती संख्या जनरेट किया जा सके।
नोट: यदि आप सीधे फ़ार्म 10BD फ़ाइल करना और सिस्टम‑जनरेटेड फ़ार्म 10BE प्रमाण‑पत्र फ़ाइल करना चाहते हैं, तो कृपया “धारा 80G(5)/35(1A)(i) के अंतर्गत रिपोर्टिंग व्यक्ति द्वारा जनरेट किए जाने वाले विवरण का विवरणी [फ़ार्म 10BD]” पैनल चुनें और जनरेट करना जारी रखें।

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चरण 8: उपयोगकर्ता जितने पूर्व‑पावती संख्या जनरेट करना चाहता है, वह संख्या दर्ज करें और 'पूर्व‑पावती संख्या जनरेट करें' पर क्लिक करें।

नोट: आप फ़ार्म 10BD फ़ाइल करने से पहले अधिकतम 1000 पूर्व‑पावती संख्या जनरेट कर सकते हैं। आप चालू तिथि तक वित्तीय वर्ष के लिए अप्रयुक्त पूर्व‑पावती संख्या भी देख सकते हैं।

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नोट: एक पुष्टिकरण संदेश आएगा जिसमें लिखा होगा - “कृपया पूर्व‑पावती संख्या जनरेट करने की पुष्टि करें। पहले अप्रयुक्त पूर्व‑पावती संख्या का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।”

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चरण 9:अब आपको एक सफलता संदेश दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा — “पूर्व‑पावती संख्या सफलतापूर्वक जनरेट कर दिए गए हैं। कृपया ए.आर.एन. की सूची प्राप्त करने के लिए ‘एक्सपोर्ट टू एक्सेल’ बटन पर क्लिक करें।”

जनरेट हुए ए.आर.एन. की लिस्ट पाने के लिए एक्सेल पर एक्सपोर्ट करें पर क्लिक करें।

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नोट:
• दान प्राप्तकर्ता दान प्राप्ति के समय बिना ई‑फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन किए तुरंत दान दाताओं को मैन्युअल फ़ार्म 10BE जारी कर सकता है। प्रत्येक मैन्युअल रसीद पर दान प्राप्तकर्ता द्वारा पूर्व‑पावती संख्या उद्धृत किया जाएगा।

• जनरेट किए गए पूर्व‑पावती संख्याओं का उपयोग करने के बाद, दान प्राप्तकर्ता फिर से अधिक पूर्व‑पावती संख्या जनरेट कर सकता है और मैन्युअल रसीद जारी कर सकता है। आप इसी प्रक्रिया को अधिकतम 1000 पूर्व‑पावती संख्याओं तक जारी रख सकते हैं।    

• 1000 पूर्व‑पावती संख्या प्रविष्टियों (अप्रयुक्त) का उपयोग करने के बाद, दान प्राप्तकर्ता को उन 1000 पूर्व‑पावती संख्या प्रविष्टियों का विवरण सहित फ़ार्म 10BD फ़ाइल करना होगा। एक बार फ़ाइल करने पर वे 1000 पूर्व‑पावती संख्या उपयोग हो जाएँगे।

दान प्राप्तकर्ता केवल पहले से जनरेट किए गए 1000 पूर्व‑पावती संख्या को फ़ार्म 10BD जमा करके उपयोग करने के बाद ही अगले 1000 पूर्व‑पावती संख्या जनरेट कर सकता है।

4.2 पहले से जेनरेट किए गए पूर्व‑पावती संख्याएँ देखें

चरण 1: जनरेट की गई पूर्व-पावती संख्याएँ देखें पर क्लिक करें

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चरण 2: यहाँ आप जनरेट की गई सभी पूर्व-पावती संख्या की स्थिति (उपयोग किए हुए, अप्रयुक्त, समाप्त एवं हटाए गए) देख और जाँच सकते हैं।

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नोट: पूर्व-पावती संख्या की स्थिति प्रत्येक चार घंटे में एक बार अपडेट की जाएगी।

चरण 2(a): आप किसी विशेष ए.आर.एन की स्थिति फ़िल्टर विकल्प लागू करके देख/जाँच कर सकते हैं।
दाएँ ऊपर कोने में फ़िल्टर पर क्लिक करें, स्थिति और जनरेट करने की तिथि (से‑तक) चुनें और फिर 'अप्लाय' पर क्लिक करें।

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चरण 3: अब आप जनरेट किए गए किसी विशेष पूर्व‑पावती संख्या की स्थिति जाँच सकते हैं।

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4.3 धारा 80G(5)/35(1A)(i) के अंतर्गत रिपोर्टिंग व्यक्ति द्वारा भरे जाने वाले विवरण का विवरणी [फ़ार्म 10BD] फ़ाइल करें।

चरण 1: धारा 80G(5)/35(1A)(i) के अंतर्गत रिपोर्टिंग व्यक्ति द्वारा भरे जाने वाले विवरण का विवरणी फ़ाइल करने हेतु ‘फ़ाइल स्टेटमेंट ऑफ़ पर्टिकुलर्स’ पर क्लिक करें।

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 चरण 2: मुख्य फ़ार्म 10BD खुलेगा। इसमें तीन टैब होते हैं।

• टैब 1: मूल जानकारी – इसमें पैन और रिपोर्टिंग अवधि सम्मिलित होती है।   

• टैब 2: दान दाताओं और दान का विवरण – इसमें दान दाता का नाम, पता आदि सम्मिलित होता है।

• टैब 3: सत्यापन

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चरण-3: मूल जानकारी टैब पर क्लिक करें।

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चरण 4: पैन , रिपोर्टिंग अवधि (01-अप्रैल-202X to 31-मार्च-202X), रिपोर्टिंग व्यक्ति का नाम और पूरा पता 'मेरी प्रोफाइल' से स्वतः भरा जाएगा। विवरण जाँचें और 'कन्फर्म' पर क्लिक करें।

नोट: यदि उपयोगकर्ता को संपर्क विवरण अपडेट करने की आवश्यकता हो तो ‘मेरी प्रोफ़ाइल’ के लिए एक हाइपरलिंक प्रदान किया गया है।

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चरण 5: ‘मूल जानकारी’ टैब पर हरे रंग का टिक‑मार्क होगा और स्थिति ‘पूर्ण’ दिखाई देगी।

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चरण 6: अब दाताओं और दान का विवरण टैब पर क्लिक करें। एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए 'टेम्पलेट डाउनलोड करें' पर क्लिक करें।

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एक्सेल फ़ाइल में 12 फ़ील्ड या कॉलम होते हैं, जिनमें से चार फ़ील्ड/कॉलम में ड्रॉप‑डाउन दिया गया है – कॉलम C में आई.डी. कोड, कॉलम E में धारा कोड, कॉलम J में दान का प्रकार और कॉलम K में प्राप्ति का तरीका।
उपयोगकर्ता को डेटा उसी अनुसार भरना होगा।

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नोट:
•  अपलोड करने से पहले कृपया फ़ाइल को .csv में परिवर्तित करें।

• सी.एस.वी. फ़ाइल में अधिकतम 25,000 पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं। अधिक अभिलेख जोड़ने के लिए आपको एक और फ़ार्म 10BD फ़ाइल करना होगा। 

•  फ़ार्म 10BD को एक ही वित्तीय वर्ष के लिए कई बार फ़ाइल करने की अनुमति है।

• मैन्युअल रूप से फ़ार्म 10BE जारी करने हेतु पूर्व‑पावती संख्याएँ जनरेट करने की सुविधा वित्तीय वर्ष 2022‑23 से उपलब्ध है। यदि आप वित्तीय वर्ष 2021‑22 के लिए फ़ार्म 10BD फ़ाइल कर रहे हैं तो सी.एस.वी. फ़ाइल में 'पूर्व‑पावती संख्या' फ़ील्ड रिक्त छोड़ सकते हैं।

चरण‑7: डाउनलोड किए गए एक्सेल टेम्पलेट में डेटा भरने के बाद, एक्सेल टेम्पलेट में डेटा सहेजें।

इसके बाद 'फ़ाइल' > 'सहेजें' या Alt+F+A पर क्लिक करें। 'के रूप में सहेजें 'ड्रॉप‑डाउन से ‘सी.एस.वी. (कॉमा डिलीमिटेड)’ चुनें और फिर 'सहेजें' पर क्लिक करें। भरी हुई एक्सेल फ़ाइल सी.एस.वी. प्रारूप में सेव हो जाएगी। इस सी.एस.वी. प्रारूप को पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

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चरण‑8: सी.एस.वी फ़ाइल अपलोड करने के लिए 'सी.एस.वी. फ़ाइल अपलोड करें' बटन पर क्लिक करें और फिर 'सहेजें' पर क्लिक करें।

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चरण‑9: दान दाताओं और दान का विवरण टैब पर हरे रंग का टिक‑मार्क होगा और स्थिति ‘पूर्ण’ दिखाई देगी।
अब फ़ार्म 10BD को सत्यापित करने के लिए सत्यापन टैब पर क्लिक करें।

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चरण 10: विवरण भरें – पिता/माता का नाम और फ़ार्म सत्यापित करने वाले व्यक्ति की क्षमता (जैसे ट्रस्टी, सदस्य, निदेशक आदि)। 'स्थान' फ़ील्ड में वह स्थान भरें जहाँ से फ़ार्म जमा किया जा रहा है।

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नोट: यदि कोई जानकारी अधूरी होगी तो त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा और सिस्टम फ़ार्म को सेव करने की अनुमति नहीं देगा।

चरण 11: मूल जानकारी, दान दाताओं और दान का विवरण तथा सत्यापन टैब पर हरे रंग का टिक‑मार्क होगा और स्थिति ‘पूर्ण’ दिखाई देगी।

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अब पूर्वावलोकन पर क्लिक करें।

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चरण 12: 'ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करें। आप फ़ार्म को किसी भी सत्यापन विधि के माध्यम से ई‑वेरिफाई कर सकते हैं।

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चरण 13:
ई‑वेरिफिकेशन के बाद स्क्रीन पर सफलता संदेश दिखाई देगा कि फ़ार्म सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है।

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नोट:फ़ार्म 10BD फ़ाइल करने के 24 घंटे बाद आप फ़ार्म 10BE डाउनलोड कर सकते हैं।

4.4 दान दाता हेतु दान प्रमाण‑पत्र (फ़ार्म 10BE में)

फ़ार्म 10BD में दान का विवरण फ़ाइल करने के बाद, फ़ार्म 10BE में दान प्रमाण‑पत्र डाउनलोड और जारी करें जिसमें एन.जी.ओ. का विवरण जैसे पैन और नाम, धारा 80G एवं 35(1) के अंतर्गत अनुमोदन संख्या, साथ ही दान और दाता का विवरण शामिल होता है।

चरण‑1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई‑फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।

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चरण 2: उपयोगकर्ता आई.डी. (पैन) और पासवर्ड दर्ज करें।

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चरण 3: ई-फ़ाइलिंग > आयकर फ़ॉर्म > भरे गए फ़ॉर्म को देखें > आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार फ़ॉर्म, पर जाएं

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चरण -4: डाउनलोड 10BE पी.डी.एफ. पर क्लिक करें।

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नोट:फ़ार्म 10BD फ़ाइल करने के 24 घंटे बाद फ़ार्म 10BE डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।

चरण -5: अब फ़ार्म 10BE की पीडीएफ़ डाउनलोड हो चुकी है और इसे दान दाताओं को जारी किया जा सकता है।

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4.5 4.5 संशोधित फ़ार्म 10BD जमा करना

चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई‑फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें

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चरण 2: उपयोगकर्ता आई.डी. (पैन) और पासवर्ड दर्ज करें।

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चरण 3: ई-फाइल > आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म जमा करें पर जाएँ

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चरण 4: आयकर अधिनियम, 1961 टैब के अंतर्गत फ़ार्म 10BD को चुनें/खोजें।

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चरण 5: ड्रॉप‑डाउन मेनू से वित्तीय वर्ष चुनें और फ़ाइलिंग का प्रकार ‘संशोधित’ चुनें तथा 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

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चरण 6: शुरू करें पर क्लिक करें

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 चरण 7: मुख्य फ़ार्म 10BD खुलेगा। इसमें तीन टैब होते हैं।

1. टैब 1: मूलभूत जानकारी – इसमें पैन और रिपोर्टिंग अवधि सम्मिलित होती है।

2.  टैब 2: दान दाताओं और दान का विवरण – इसमें दान दाता का नाम, पता आदि सम्मिलित होता है।

3.  टैब 3: सत्यापन

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चरण-8: मूल जानकारी टैब पर क्लिक करें।

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चरण 9: पैन, रिपोर्टिंग अवधि (01-Apr-202X से 31-Mar-202X), रिपोर्टिंग व्यक्ति का नाम और पूरा पता 'मेरी प्रोफ़ाइल' से स्वतः भरा जाएगा। विवरण जाँचें और 'पुष्टि करें' पर क्लिक करें।

नोट: यदि उपयोगकर्ता को संपर्क विवरण अपडेट करने की आवश्यकता हो तो ‘मेरी प्रोफ़ाइल’ के लिए एक हाइपरलिंक प्रदान किया गया है

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चरण 10: मूल जानकारी टैब की पुष्टि हो चुकी है, अब ‘दान दाताओं और दान का विवरण’ टैब पर क्लिक करें।

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चरण 11: अब दाताओं और दान का विवरण टैब पर क्लिक करें। '10BE द्वारा जेनरेट की गई फाइल को सी.एस.वी. में एक्सपोर्ट करें' पर क्लिक करें।

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एक्सेल फ़ाइल में जनरेट किए गए 10BEयों का विवरण।
 

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चरण 12: एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड टेम्पलेट पर क्लिक करें।

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आप (दान दाता के नाम में परिवर्तन, दान दाता का पता बदलना/जोड़ना, राशि आदि) संशोधन कर सकते हैं या प्रविष्टियाँ हटा सकते हैं। संशोधित विवरण एक्सेल शीट में दर्ज करें और कॉलम M में स्थिति ‘संशोधित’ या ‘हटाएं’ चुनें।

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मूल से संशोधित किए जाने वाले 10BE।

10 BE

कार्रवाई की आवश्यकता

ए.आर.एन.: DEEFB1996A05221000011 के लिए

नाम ‘रोहन’ से बदलकर ‘राजीव’ करें और पता जोड़ें।

ए.आर.एन.: DEEFB1996A05221000012 के लिए

प्रविष्टि हटाएं

परिवर्तन या हटाने का विवरण एक्सेल फ़ाइल में दर्ज करें।

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चरण 13: डाउनलोड किए गए एक्सेल टेम्पलेट में संशोधित डेटा भरने के बाद, एक्सेल टेम्पलेट में डेटा सहेजें।

इसके बाद 'फ़ाइल' > 'सहेजें' या Alt+F+A पर क्लिक करें। 'के रूप में सहेजें 'ड्रॉप‑डाउन से ‘सी.एस.वी. (कॉमा डिलीमिटेड)’ चुनें और फिर 'सहेजें' पर क्लिक करें। भरी हुई एक्सेल फ़ाइल सी.एस.वी. प्रारूप में सेव हो जाएगी। इस सी.एस.वी. प्रारूप को पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

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चरण 14: 'सी.एस.वी. फ़ाइल अपलोड करें' बटन पर क्लिक करके सी.एस.वी. फ़ाइल अपलोड करें और फिर 'सहेजें' पर क्लिक करें।

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चरण 15: दान दाताओं और दान का विवरण टैब पर हरे रंग का टिक‑मार्क होगा और स्थिति ‘पूर्ण’ दिखाई देगी।
अब फ़ार्म 10BD को सत्यापित करने के लिए 'सत्यापन' टैब पर क्लिक करें।

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चरण 16: पिता/माता का नाम और फ़ार्म सत्यापित करने वाले व्यक्ति की क्षमता का विवरण भरें – (जैसे ट्रस्टी, सदस्य, निदेशक आदि)। 'स्थान' फ़ील्ड में वह स्थान भरें जहाँ से फ़ार्म जमा किया जा रहा है।

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चरण 17:मूल जानकारी, दाताओं और दान का विवरण तथा सत्यापन टैब पर हरे रंग का टिक‑मार्क होगा और स्थिति ‘पूर्ण’ दिखाई देगी। अब 'पूर्वावलोकन' पर क्लिक करें।

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चरण 18: यह संशोधित फ़ार्म 10BD का पूर्वावलोकन है। सत्यापन के लिए 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।

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चरण 19: सत्यापित करने के लिए हाँ क्लिक करें

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चरण 20: ई-सत्यापन पद्धति चुनें।

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चरण 21: ई‑वेरिफिकेशन के बाद स्क्रीन पर सफलता संदेश दिखाई देगा कि फ़ार्म सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर दिया गया है।

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4.6 संशोधित फ़ॉर्म 10BD देखें

चरण 1: ई‑फ़ाइल > आयकर फ़ार्म फ़ाइल करें > फ़ाइल किए गए फ़ार्म देखें > आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार फ़ार्म्स > फ़ार्म 10BD खोजें/चुनें > फ़ार्म डाउनलोड करें।

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चरण 2: संशोधित फ़ॉर्म पी.डी.एफ.

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4.7 संशोधित फ़ॉर्म 10BE देखें

चरण 1: ई‑फ़ाइल > आयकर फ़ार्म फ़ाइल करें > फ़ाइल किए गए फ़ार्म देखें > आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार फ़ार्म्स > फ़ार्म 10BD खोजें/चुनें > 'डाउनलोड 10BE पी.डी.एफ.' पर क्लिक करें।

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नोट:संशोधित फ़ार्म 10BE पोर्टल पर फ़ार्म 10BD जमा करने के 24 घंटे बाद उपलब्ध होगा।

चरण 2: संशोधित पी.डी.एफ. आपकी प्रणाली में डाउनलोड हो गए हैं। देखने के लिए पी.डी.एफ. फ़ाइल पर क्लिक करें।

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चरण 3: संशोधित पी.डी.एफ. खोलें। अब आप संशोधित फ़ार्म 10BE देख सकते हैं।

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