फ़ॉर्म 10E उपयोगकर्ता पुस्तिका
1.अवलोकन
किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अर्जित कुल आय के आधार पर कुल आयकर देयता की गणना की जाती है। हालांकि, यदि उस वित्तीय वर्ष की आय में वेतन के रूप में प्राप्त अग्रिम या बकाया राशि शामिल हो, तो आयकर अधिनियम की धारा 89 के तहत अतिरिक्त कर देयता के बोझ से राहत प्रदान की जाती है।
इस तरह की राहत का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करना आवश्यक है। यह सलाह दी जाती है कि आयकर विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10E फ़ाइल किया जाए। उक्त फ़ॉर्म ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। यदि फ़ॉर्म 10E फ़ाइल नहीं किया जाता है और करदाता धारा 89 के तहत राहत का दावा करता है,तो फ़ाइल किए गए आई.टी.आर.पर कार्रवाई की जाएगी लेकिन दावा की गई राहत की अनुमति नहीं दी जाएगी। वेतन के अंतर्गत बकाया/अग्रिम आय पर कर राहत का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10E फ़ाइल करना अनिवार्य है। फ़ॉर्म 10E केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
2.इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका पंजीकृत उपयोगकर्ता होना आवश्यक है।
- करदाता के पैन की स्थिति "सक्रिय" होनी चाहिए।
3.फ़ॉर्म के बारे में
3.1 उद्देश्य
आयकर अधिनियम की धारा 89 के तहत, यदि किसी निर्धारिती को किसी वित्तीय वर्ष में वेतन, पारिवारिक पेंशन, उपदान, छंटनी मुआवज़ा अथवा समानीकृत पेंशन अग्रिम या बकाया के रूप में प्राप्त होती है, तो उसे राहत प्रदान की जाती है। यह राहत इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि निर्धारित कुल आय पर कर की गणना उस दर से अधिक दर पर होती है, जिस पर अन्यथा उसका निर्धारण किया जाता है। ऐसी राहत का दावा फ़ॉर्म 10E में अपनी आय का विवरण प्रस्तुत करके किया जा सकता है।
3.2 इसका उपयोग कौन कर सकता है?
ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर एकल व्यक्ति के रूप में सभी पंजीकृत उपयोगकर्ता, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89 के अनुसार राहत का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10E में अपनी आय का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।
3.3 फ़ॉर्म का सारांश
फ़ॉर्म 10E के सात भाग हैं:
- परिशिष्ट I-बकाया वेतन/बकाया के रूप में प्राप्त पारिवारिक पेंशन।
- परिशिष्ट I-अग्रिम में प्राप्त वेतन/पारिवारिक पेंशन।
- परिशिष्ट II और IIA -पिछली सेवाओं के संबंध में उपदान की प्रकृति में भुगतान।
- परिशिष्ट III –नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता द्वारा लगातार सेवा के अधिकतम 3 वर्ष पूरे होने पर या उससे संबंधित रोजगार समाप्ति के समय या जहाँ रोजगार की शेष अवधि भी 3 वर्ष से कम नहीं है, मुआवजे के रूप में किया गया भुगतान।
- परिशिष्ट IV -पेंशन का रूपांतरण।
प्राप्त राशि की प्रकृति के आधार पर,फॉर्म 10E दाखिल करते समय उपयुक्त परिशिष्ट का चयन करना आवश्यक है।
4.चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
चरण 1: अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
चरण 2: उपयोगकर्ता आईडी(पैन)और पासवर्ड दर्ज करें।
चरण 3: ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म > आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पर जाएं।
चरण 4: "आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार फ़ॉर्म" टैब के अंतर्गत फ़ॉर्म 10E चुनें/खोजें।
चरण 5: ए.वाई. का चयन करें और "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।
चरण 6: "आइए शुरू करें" पर क्लिक करें।
चरण 7: आय के विवरण के संबंध में लागू मदों का चयन करें।
चरण 8: व्यक्तिगत जानकारी पर क्लिक करें और व्यक्तिगत जानकारी की पुष्टि करें तथा "सहेजें" पर क्लिक करें।
नोट: कृपया सुनिश्चित करें कि "मेरी प्रोफ़ाइल" अनुभाग के अंतर्गत आवासीय स्थिति सहित सभी अनिवार्य विवरण पूरे भरे गए हैं। आप हाइपरलिंक "मेरी प्रोफ़ाइल" पर क्लिक करके अपने संपर्क विवरण और आवासीय स्थिति को बदल सकते हैं।
चरण 9.1.a: व्यक्तिगत जानकारी टैब अब पुष्ट हो गया है,बकाया वेतन/पारिवारिक पेंशन पर क्लिक करें (यदि आपके लिए लागू हो)।
चरण 9.1.b: इस भाग में बकाया के रूप में प्राप्त वेतन / पारिवारिक पेंशन के सामान्य विवरण शामिल हैं।
विवरण दर्ज करें और "सहेजें" पर क्लिक करें।
क्षेत्र "बकाया के रूप में प्राप्त वेतन/पारिवारिक पेंशन" में विवरण तालिका A में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर भरा जाएगा, जिसे क्रम संख्या 6 के बाद जोड़ा जाना है। "विभिन्न पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित बकाया के रूप में प्राप्त वेतन/पारिवारिक पेंशन का विवरण"।
नोट:कर निर्धारण वर्ष 2024 - 25 और उसके बाद के लिए सिस्टम द्वारा गणना किए गए कर की संगणना धारा 115BAC(1A) के अनुसार डिफ़ॉल्ट नई कर व्यवस्था के तहत की जाती है, जबकि कर निर्धारण वर्ष 2023 - 24 तक के सभी कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर की गणना पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार की जाती है।
चरण 9.2.a: बकाया वेतन टैब अब पुष्ट हो गया है,अग्रिम वेतन पर क्लिक करें (यदि आपके लिए लागू हो)।
चरण 9.2.b: इस भाग में अग्रिम के रूप में प्राप्त वेतन / पारिवारिक पेंशन के सामान्य विवरण शामिल हैं।
विवरण दर्ज करें और "सहेजें" पर क्लिक करें।
“अग्रिम के रूप में प्राप्त वेतन” फ़ील्ड में विवरण क्रम संख्या 6 के बाद जोड़े जाने वाले "तालिका A" "विभिन्न पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित अग्रिम के रूप में प्राप्त वेतन/पारिवारिक पेंशन के विवरण" में दी गई जानकारी के आधार पर स्वतः भर जाएंगे।
नोट: कर निर्धारण वर्ष 2024 - 25 और उसके बाद के लिए सिस्टम द्वारा गणना किए गए कर की संगणना धारा 115BAC(1A) के अनुसार डिफ़ॉल्ट नई कर व्यवस्था के तहत की जाती है, जबकि कर निर्धारण वर्ष 2023 - 24 तक के सभी कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर की गणना पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार की जाती है।
चरण 9.3.a: अग्रिम वेतन टैब की पुष्टि हो गई है, उपदान पर क्लिक करें (यदि आपके लिए लागू हो)।
चरण 9.3.b: इस भाग में पिछली सेवाओं के संबंध में उपदान की प्रकृति में भुगतान के सामान्य विवरण शामिल हैं।
विवरण दर्ज करें और "सहेजें" पर क्लिक करें।
नोट: कर निर्धारण वर्ष 2024 - 25 और उसके बाद के लिए सिस्टम द्वारा गणना किए गए कर की संगणना धारा 115BAC(1A) के अनुसार डिफ़ॉल्ट नई कर व्यवस्था के तहत की जाती है, जबकि कर निर्धारण वर्ष 2023 - 24 तक के सभी कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर की गणना पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार की जाती है।
चरण 9.4.a: उपदान टैब अब पुष्ट हो गया है, रोजगार की समाप्ति पर मुआवजा टैब पर क्लिक करें (यदि आपके लिए लागू हो)।
चरण 9.4.b: इस भाग में अधिकतम 3 वर्ष की लगातार सेवा के बाद, अथवा जहाँ रोजगार की शेष अवधि भी 3 वर्ष से कम न हो, वहाँ रोजगार की समाप्ति पर या उसके संबंध में नियोक्ता अथवा पूर्व नियोक्ता से मुआवजे के रूप में किए गए भुगतान का सामान्य विवरण शामिल है।
विवरण दर्ज करें और "सहेजें" पर क्लिक करें।
नोट: कर निर्धारण वर्ष 2024 - 25 और उसके बाद के लिए सिस्टम द्वारा गणना किए गए कर की संगणना धारा 115BAC(1A) के अनुसार डिफ़ॉल्ट नई कर व्यवस्था के तहत की जाती है, जबकि कर निर्धारण वर्ष 2023 - 24 तक के सभी कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर की गणना पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार की जाती है।
चरण 9.5.a: रोजगार की समाप्ति पर मुआवजा टैब की पुष्टि हो गई है। अब "पेंशन का रूपांतरण" टैब पर क्लिक करें (यदि यह आपके लिए लागू हो)।
चरण 9.5.b: इस भाग में पेंशन के रूपांतरण में भुगतान के सामान्य विवरण शामिल हैं।
विवरण दर्ज करें और "सहेजें" पर क्लिक करें।
नोट:कर निर्धारण वर्ष 2024 - 25 और उसके बाद के लिए सिस्टम द्वारा गणना किए गए कर की संगणना धारा 115BAC(1A) के अनुसार डिफ़ॉल्ट नई कर व्यवस्था के तहत की जाती है, जबकि कर निर्धारण वर्ष 2023 - 24 तक के सभी कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर की गणना पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार की जाती है।
चरण 10:पेंशन का रूपांतरण टैब अब पुष्ट हो गया है,सत्यापन टैब पर क्लिक करें।
चरण 11:चेक बॉक्स का चयन करें,स्थान दर्ज करें और"सहेजें" पर क्लिक करें।
चरण 12:सभी टैब अब पुष्ट हो गए हैं। पूर्वावलोकन पर क्लिक करें।
चरण 13:यह फ़ॉर्म का पूर्वावलोकन है। यदि पूर्वावलोकन में विवरण सही हैं, तो ई-सत्यापन करने के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें, अन्यथा आप विवरण संपादित कर सकते हैं।
चरण 14:आप सत्यापन के किसी भी माध्यम से फ़ॉर्म का ई-सत्यापन कर सकते हैं।
ई-सत्यापन के बाद, फ़ॉर्म 10E जमा हो जाएगा। पावती संख्या जनरेट हो जाएगी और पंजीकृत ई-मेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर सूचित कर दी जाएगी।
5.फ़ाइल किया गया फ़ॉर्म कैसे देखें?
ई-फ़ाइल >आयकर फ़ॉर्म >फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें >आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार फ़ॉर्म पर जाएं।
दाखिल किया गया फ़ॉर्म यहाँ प्रदर्शित होगा।