फ़ॉर्म 15CC उपयोगकर्ता पुस्तिका
1. अवलोकन
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 के साथ पठित आयकर नियम, 1962 के नियम 37BB के अनुसार, किसी अनिवासी, जो कंपनी न हो, या किसी विदेशी कंपनी को भुगतान करने वाले प्रत्येक अधिकृत डीलर के लिए ऐसे भुगतानों का विवरण फ़ॉर्म 15CC के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
यह विवरण संबंधित वित्तीय वर्ष की तिमाही की समाप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर आयकर विभाग के सक्षम प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
फ़ॉर्म 15CC केवल ऑनलाइन मोड से ही जमा किया जा सकता है।
2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें
| उपयोगकर्ता | आवश्यक शर्तें |
| रिपोर्टिंग इकाई |
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| प्राधिकृत व्यक्ति |
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3. फ़ॉर्म के बारे में जानकारी
3.1. उद्देश्य
नियम 37BB के अनुसार, अधिकृत डीलरों को वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए किए गए धन-प्रेषणों का त्रैमासिक विवरण फ़ॉर्म 15CC में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
फ़ॉर्म 15CC दाखिल करने से पहले, रिपोर्टिंग इकाई को ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ITDREIN (आयकर विभाग द्वारा फ़ॉर्म 15CC और फ़ॉर्म V जमा करने के लिए जारी की गई एक विशिष्ट आई.डी.) जनरेट करना आवश्यक है। ITDREIN सफलतापूर्वक जनरेट होने के बाद, रिपोर्टिंग इकाई को जनरेट किए गए ITDREIN संख्या के संबंध में फ़ॉर्म 15CC दाखिल करने के लिए एक प्राधिकृत व्यक्ति को जोड़ना आवश्यक है।
3.2. इसका उपयोग कौन कर सकता है?
ITDREIN संख्या जनरेट होने के बाद रिपोर्टिंग इकाई द्वारा जोड़े गए प्राधिकृत व्यक्ति।
3.3. फ़ॉर्म का संक्षिप्त विवरण
फ़ॉर्म 15CC में तीन खंड हैं:
- अधिकृत डीलर का ब्यौरा
- धन-प्रेषण का ब्यौरा
- सत्यापन
4. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
चरण 1: अपनी उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करें।
चरण 2: ITDREIN, अपनी उपयोगकर्ता आई.डी. (पैन) और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करें।
चरण 3: ई-फाइल > आयकर फॉर्म > आयकर फॉर्म दाखिल करें पर जाएं।
चरण 4: आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार फ़ॉर्म (फ़ॉर्मस) के अंतर्गत फ़ॉर्म 15CC का चयन/खोज करें।
चरण 5: फाइलिंग प्रकार, वित्तीय वर्ष (F.Y.), तिमाही का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें।
चरण 6: 'चलिए, शुरू करें' पर क्लिक करें।
चरण 7.1.ए: "शुरू करें" पर क्लिक करने पर, फ़ॉर्म 15CC प्रदर्शित होगा। "अधिकृत डीलर का ब्यौरा" टैब पर क्लिक करें।
चरण 7.1.b: इस भाग में अधिकृत डीलर का ब्यौरा है।
ब्यौरा जांचें और सहेजें पर क्लिक करें।
ध्यान दें: अधिकृत डीलर का ब्यौरा 'मेरी प्रोफ़ाइल' अनुभाग के अनुसार पहले से भरा हुआ होगा।
चरण 7.2.a: अधिकृत डीलर टैब की पुष्टि हो गई है, अब "धन-प्रेषण ब्यौरा" टैब पर क्लिक करें।
चरण 7.2.b: इस अनुभाग में आप प्रेषक, प्रेषिती और उस स्थान का विवरण जोड़ सकते हैं जहां धन-प्रेषण पूरा हो चुका है।
आप एक टेम्पलेट (जो इसी पेज पर उपलब्ध है।) का उपयोग करके एक से अधिक धन-प्रेषणों का विवरण अपलोड करने के लिए .csv फ़ाइल का उपयोग कर सकते हैं। खाली टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए "डाउनलोड सी.एस.वी. टेम्पलेट" पर क्लिक करें। CSV फ़ाइल को अपडेट करने के बाद, विवरण अपलोड करने के लिए "सी.एस.वी. फ़ाइल अटैच करें" पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया सी.एस.वी. टेम्पलेट भरने के निर्देश डाउनलोड करें और "सहेजें" पर क्लिक करें।
चरण 7.3.a: धन-प्रेषण विवरण टैब की अब पुष्टि हो चुकी है, "सत्यापन" टैब पर क्लिक करें।
चरण 7.3.b: स्थान दर्ज करें और 'सहेजें' पर क्लिक करें।
चरण 8: अब सभी टैब की पुष्टि हो गई है। पूर्वावलोकन पर क्लिक करें।
चरण 9: यह फ़ॉर्म का पूर्वावलोकन है। यदि पूर्वावलोकन में दी गई जानकारी सही है, तो ई-सत्यापन के लिए "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें, अन्यथा आप जानकारी संपादित कर सकते हैं।
चरण 10: सबमिट करने के लिए "हां" पर क्लिक करें।
चरण 11: "हां" पर क्लिक करने पर, आपको ई-सत्यापन पेज पर ले जाया जाएगा, जहाँ आप डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग करके सत्यापन कर सकते हैं।
ई-सत्यापन के बाद, फ़ॉर्म 15CC जमा किए जाएंगे। पावती संख्या जनरेट होगी और पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सूचित की जाएगी।
5. भरे हुए फ़ॉर्म को कैसे देखें?
ई-फ़ाइलिंग > आयकर फ़ॉर्म > भरे गए फ़ॉर्म को देखें > आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार फ़ॉर्म ,पर जाएं
भरा गया फ़ॉर्म यहां दिखाया जाएगा।