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1. अवलोकन

सभी करदाताओं के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in (प्री-लॉगइन या पोस्ट-लॉगइन मोड में) पर "आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी." का उपयोग करके कर भुगतान का विकल्प उपलब्ध है। इस सेवा से आप आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. के माध्यम से कर भुगतान कर सकते हैं।

2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पूर्वापेक्षाएँ

आप प्री-लॉगिन (ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉगइन करने से पूर्व) या पोस्ट-लॉगिन (ई-फ़ाईलिंग पोर्टल में लॉगइन करने के बाद) मोड में "आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी." का उपयोग करके कर भुगतान कर सकते हैं।

 

विकल्प

पूर्व-आवश्यक शर्तें

प्री-लॉगइन (लॉगइन करने से पूर्व)

  • मान्य पैन /टैन जिसके लिए कर भुगतान किया जाना है;
  • वन टाइम पासवर्ड प्राप्त करने के लिए मान्य मोबाइल नंबर।

पोस्ट-लॉगइन (लॉगइन करने के बाद)

  • ई-फ़ाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in; में पंजीकृत उपयोगकर्ता

महत्वपूर्ण नोट:

  • करदाता किसी भी बैंक के माध्यम से आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. प्रकार का उपयोग करके भी भुगतान कर सकता है ।
  • ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर कर का ई-भुगतान करें सेवा का उपयोग करके सी.आर.एन. उत्पन्न करने के बाद ही इस सुविधा का लाभ उठाने की आवश्यकता है।
  • करदाता को इस सी.आर.एन. के माध्यम से उत्पन्न अधिदेश फ़ॉर्म के साथ बैंक जाने की ज़रूरत होगी, साथ ही करदाता अधिदेश फ़ॉर्म में उपलब्ध ब्यौरे के साथ इस आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. लेनदेन पूरा करने के लिए अपने बैंक द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

3. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका

3.1. नया चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) जनरेट करने के बाद भुगतान करना – पोस्ट-लॉगइन सेवा

चरण 1: अपने उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड के साथ ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉगइन करें।

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चरण 2: डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाइल > कर का ई-भुगतान पर क्लिक करें। आपको कर का ई-भुगतान पर ले जाया जाएगा। कर का ई-भुगतान पेज पर, ऑनलाइन कर भुगतान शुरू करने के लिए नया भुगतान विकल्प पर क्लिक करें।

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चरण 3: नया भुगतान पेज पर, अपने लिए लागू कर भुगतान टाइल पर आगे बढ़ें पर क्लिक करें

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चरण 4: लागू कर भुगतान टाइल चुनने के बाद, निर्धारण वर्ष, माइनर हेड, अन्‍य जानकारी (जैसा लागू हो) चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 5: कर ब्रेकअप विवरण जोड़ें पृष्ठ पर, कर भुगतान की कुल राशि का ब्रेकअप जोड़ें और जारी रखेंपर क्लिक करें।

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चरण 6: भुगतान मोड चुनें पेज पर, आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. मोड चुनें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण 7: पूर्वावलोकन करें और मैंडेट फॉर्म डाउनलोड करें पेज पर, जानकारी और कर के ब्रेकअप की जानकारी सत्यापित करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण 8: अधिदेश फ़ॉर्म सफलतापूर्वक उत्पन्न हो जाएगा। अधिदेश फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) को प्रिंट करें और भुगतान करने के लिए आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. सुविधा प्रदान करने वाली किसी भी बैंक शाखा में जाएं। आप उपलब्ध बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके भी कर राशि भेज सकते हैं [इसके लिए लाभार्थी को अधिदेश फ़ॉर्म में उपलब्ध लाभार्थी ब्यौरे के साथ आपके बैंक खाते में जोड़ा जाना चाहिए और कर राशि को जोड़े गए खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है]।

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टिप्पणी: सफलतापूर्वक भुगतान के बाद, आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ई-मेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण ई-मेल और एक एस.एम.एस. प्राप्त होगा। एक बार भुगतान सफल हो जाने पर, भुगतान और चालान रसीद का ब्यौरा कर का ई-भुगतान पेज पर भुगतान के इतिहास टैब के तहत उपलब्ध है।

3.2. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन किए बिना भुगतान करें – प्री-लॉगइन सेवा

चरण 1: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाएँ और कर का ई-भुगतान पर क्लिक करें।

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चरण 2: 'कर का ई-भुगतान' पेज पर, आवश्यक जानकारी भरें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण 3: ओ.टी.पी सत्यापन पेज पर, चरण 2 में दर्ज़ किए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6-अंकों का ओ.टी.पी. दर्ज़ करें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 4: ओ.टी.पी. सत्यापन के बाद, आपके पैन/टैन और छिपे हुए नाम के साथ एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा। आगे बढ़ने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 5: कर का ई-भुगतान करें पेज पर, आप पर लागू होने वाली कर भुगतान श्रेणी पर आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण 6: लागू कर भुगतान टाइल का चयन करने के बाद, निर्धारण वर्ष, लघु शीर्ष, अन्य ब्यौरा (जैसा प्रयोज्य हो) का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें।

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चरण 7: कर के ब्रेकअप की जानकारी जोड़ें पेज पर, कर भुगतान की कुल राशि का ब्रेकअप जोड़ें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण 8: भुगतान मोड चुनें पेज पर, आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. मोड चुनें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण 9: पूर्वावलोकन करें और चालान फॉर्म डाउनलोड करें पेज पर जानकारी तथा कर ब्रेकअप का ब्यौरा सत्यापित करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

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चरण 10: मैंडेट फॉर्म सफलतापूर्वक जेनरेट हो जाएगा। अधिदेश फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) को प्रिंट करें और भुगतान करने के लिए आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ़.टी. सुविधा प्रदान करने वाली किसी भी बैंक शाखा में जाएं। आप उपलब्ध बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके भी कर राशि भेज सकते हैं [इसके लिए लाभार्थी को अधिदेश फ़ॉर्म में उपलब्ध लाभार्थी ब्यौरे के साथ आपके बैंक खाते में जोड़ा जाना चाहिए और कर राशि को जोड़े गए खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है]।