सामान्य प्रश्न
सामान्य प्रश्नों से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. कर भुगतान करने के लिए कौन-सा अधिनियम लागू होगा?
यदि आप कर वर्ष 2026–27 या उसके बाद के लिए कर भुगतान कर रहे हैं, तो आयकर अधिनियम, 2025 लागू होगा।
कर वर्ष 2026–27 से पहले की अवधियों से संबंधित भुगतानों (यानी निर्धारण वर्ष 2026–27 या उससे पहले) के लिए, आपको आयकर अधिनियम, 1961 का चयन करना चाहिए।
2. नि.व. 2026–27 के लिए स्व-निर्धारण कर के भुगतान के लिए कौन सा अधिनियम लागू होगा?
नि.व. 2026–27 के लिए स्व-निर्धारण कर के भुगतान हेतु आयकर अधिनियम, 1961 लागू होगा।
कर वर्ष 2026–27 और उसके बाद के भुगतानों के लिए आयकर अधिनियम, 2025 का चयन किया जाना चाहिए।
3. कर वर्ष 2026–27 के लिए अग्रिम कर के भुगतान के लिए कौन सा अधिनियम लागू होगा?
कर वर्ष 2026–27 से संबंधित अग्रिम कर के लिए लागू कानून आयकर अधिनियम, 2025 है।
4. आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत कौन से भुगतान लागू नहीं हैं?
आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत, निम्नलिखित कर भुगतानों को हटा दिया गया है और इसलिए वे लागू नहीं हैं:
1. अतिरिक्त कर (102)
2. कंपनियों के वितरित लाभ पर कर (106)
3. इकाई धारकों को वितरित आय पर कर (107)
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115QA के अंतर्गत शेयरों की पुनर्खरीद के लिए घरेलू कंपनी की वितरित आय पर कर (108)
5. काला धन अधिनियम, 2015 के अंतर्गत मांग / जुर्माना / ब्याज का भुगतान (109)
6. बैंकिंग नकद लेनदेन कर (0036)
7. फ़्रिंज लाभ कर (0026)
8. होटल रसीद कर (0023)
9. ब्याज कर (0024)
10. सम्पदा-शुल्क (0031)
11. संपत्ति कर (0032)
12. उपहार कर (0033)
13. समतुल्यीकरण शुल्क (119)
5. क्या निर्धारण वर्ष (नि.व.) और कर वर्ष एक ही होते हैं?
नहीं। निर्धारण वर्ष की अवधारणा आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत सम्मिलित है, जबकि कर वर्ष की शब्दावली आयकर अधिनियम, 2025 के माध्यम से प्रस्तावित की गई है।
आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष की कोई अवधारणा नहीं है।
6. कर वर्ष क्या है?
कर वर्ष का अर्थ है 1 अप्रैल से शुरू होने वाला बारह महीने का वित्तीय वर्ष।
उदाहरण के लिए, आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत कर वर्ष 2026–27 का तात्पर्य वित्तीय वर्ष 2026–27 से है।
7.चालान सहेजे गए ड्राफ्ट टैब के अंतर्गत कब सहेजे जाते हैं और कितने समय तक सुरक्षित रखे जाते हैं?
जब कोई उपयोगकर्ता "ड्राफ्ट के रूप में सहेजे" पर क्लिक करता है, तो उस समय तक भरे गए विवरण सहेजे जाते हैं और सहेजे गए ड्राफ्ट टैब के अंतर्गत एक प्रविष्टि बनाई जाती है।
सहेजे गए ड्राफ्ट चालान (सी.आर.एन. जेनरेशन से पहले) अंतिम अपडेट की तिथि से 15 दिनों तक सुरक्षित रखे जाते हैं।
8.सहेजे गए ड्राफ्ट टैब के अंतर्गत सहेजे गए चालानों के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है?
करदाता एक्शन्स टैब का उपयोग करके सहेजे गए ड्राफ्ट चालान संपादित या हटा सकता है।
एक या अधिक ड्राफ्ट को हटाने के लिए उनके चयन के लिए एक चेकबॉक्स भी प्रदान किया गया है।
9. जेनरेट किए किए गए चालान टैब के अंतर्गत चालान कब सहेजे जाते हैं?
जेनरेट किए गए चालान टैब उन चालानों को प्रदर्शित करता है जिनके लिए सी.आर.एन. जेनरेट किया गया है, लेकिन सी.आई.एन. जेनरेट, प्राप्त या अपडेट नहीं किया गया है।
10. जेनेरेट किए गए चालान टैब के अंतर्गत चालानों के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें कितने समय तक सुरक्षित रखा जाता है?
उपलब्ध कार्रवाइयाँ चयनित भुगतान के प्रकार पर निर्भर करती हैं और इनमें सम्मिलित हैं:
• भुगतान करें (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या भुगतान गेटवे के लिए)
• चालान फ़ॉर्म / अधिदेश फ़ॉर्म डाउनलोड करें (ओ.टी.सी. और एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के लिए)
• विवरण कॉपी करें और देखें (सभी विधियों के लिए समान)
एक जनरेट किया गया चालान सी.आर.एन. जेनरेट होने के T+15 दिनों के बाद समाप्त हो जाता है।
समाप्त हो चुके चालान "वैधता तक" तिथि से 30 दिनों के लिए जेनरेट किए गए चालान टैब के अंतर्गत दिखाई देते रहते हैं।
11. भुगतान इतिहास टैब के अंतर्गत क्या कार्रवाई की जा सकती है?
करदाता निम्नलिखित कार्रवाई कर सकते हैं:
• चालान रसीद डाउनलोड करें (पीडीएफ प्रारूप में)
• चालान का सारांश देखने के लिए विवरण देखें
• पूर्व-भरे विवरणों के साथ नया भुगतान प्रारंभ करने के लिए एक चालान को कॉपी करें
12. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर भुगतान के कौन-कौन से प्रकार उपलब्ध हैं?
ई-फ़ाइलिंग पोर्टल से जेनरेट किए गए चालानों का उपयोग करके, निम्नलिखित भुगतान विधियों का उपयोग करके कर भुगतान किया जा सकता है:
• नेट बैंकिंग
• डेबिट कार्ड
• भुगतान गेटवे (नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / यू.पी.आई.)
• एन.ई.एफ.टी. / आर.टी.जी.एस. (अधिदेश फ़ॉर्म के ज़रिए)
• चयनित बैंक शाखाओं में काउंटर पर(ओ.टी.सी.) (नकद, चेक, डी.डी.)
13. मैं नेट बैंकिंग का उपयोग करके कर भुगतान कैसे कर सकता/सकती हूँ?
करदाता को ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करना होगा, ई-फ़ाईल → ई-पे कर पर जाना होगा, एक नया भुगतान आरंभ करना होगा, लागू कर विवरण का चयन करना होगा, भुगतान माध्यम के रूप में नेट बैंकिंग का चयन करना होगा, विवरण सत्यापित करना होगा, और भुगतान पूरा करना होगा।
सफल भुगतान के बाद, ईमेल और एस.एम.एस. के माध्यम से पुष्टि भेजी जाती है, और चालान रसीद भुगतान इतिहास में उपलब्ध होती है।
14. मैं ओवर द काउंटर (ओ.टी.सी.) माध्यम का उपयोग करके कर भुगतान कैसे कर सकता/सकती हूँ?
ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर चालान जेनरेट करने और बैंक काउंटर पर भुगतान करें का चयन करने के बाद, चालान फ़ॉर्म (सी.आर.एन.) को प्रिंट करके नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग करके चयनित बैंक शाखा में जमा करना होगा।
भुगतान पूरा होने के बाद भुगतान इतिहास में भुगतान पुष्टि और चालान रसीद उपलब्ध होती हैं।
15. मैं एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. माध्यम का उपयोग करके कर भुगतान कैसे कर सकता/सकती हूँ?
भुगतान माध्यम के रूप में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. चुनने के बाद, एक अधिदेश फ़ॉर्म जेनरेट होता है।
करदाता को अधिदेश फ़ार्म प्रिंट करना होगा और लाभार्थी का विवरण जोड़ने के बाद बैंक शाखा में या नेट बैंकिंग के माध्यम से एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. द्वारा भुगतान करना होगा।
सफल भुगतान पर, चालान विवरण भुगतान इतिहास के अंतर्गत दिखाई देते हैं।
16. मैं डेबिट कार्ड का उपयोग करके कर भुगतान कैसे कर सकता/सकती हूँ?
करदाता भुगतान के लिए डेबिट कार्ड का चयन करता है, विवरण सत्यापित करता है, और चयनित बैंक के माध्यम से लेनदेन पूरा करता है।
सफल भुगतान की पुष्टि ईमेल और एस.एम.एस. द्वारा भेजी जाती है।
17. मैं भुगतान गेटवे का उपयोग करके कर भुगतान कैसे कर सकता/सकती हूँ?
भुगतान गेटवे का चयन करने के बाद, करदाता को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यू.पी.आई. का उपयोग करके भुगतान पूरा करने के लिए भुगतान गेटवे वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाता है।
गेटवे के बीच लेनदेन शुल्क भिन्न हो सकते हैं।
भुगतान सफल होने पर पुष्टि भेजी जाती है।
18. सी.एस.आई. फ़ाइल क्या है?
सी.एस.आई. फ़ाइल में चालान की महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जैसे भुगतान राशि, तिथि, धारा और कर का प्रकार।
इसका उपयोग टी.डी.एस. रिटर्न फ़ाइल करते समय यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि कर भुगतानों का सही प्रकार से लेखांकन किया गया है या नहीं।
19. सी.एस.आई. फ़ाइल कौन डाउनलोड कर सकता है?
केवल टैन उपयोगकर्ता ही टैन को उपयोगकर्ता आई.डी. के रूप में लॉगिन करके सी.एस.आई. फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।
20. मैं सी.एस.आई. फ़ाइल कैसे डाउनलोड कर सकता/सकती हूँ?
टैन से लॉगिन करने के बाद, ई-फ़ाइल → ई-पे कर → भुगतान इतिहास पर जाएँ, भुगतान तिथि फ़िल्टर लागू करें, और विकल्प सक्रिय होने पर सी.एस.आई. फ़ाइल डाउनलोड करें।
निर्धारण वर्ष या भुगतान प्रकार फ़िल्टर का उपयोग करके सी.एस.आई. फ़ाइलें डाउनलोड नहीं की जा सकतीं।
21. सी.एस.आई. फ़ाइल को अधिकतम कितनी अवधि तक डाउनलोड किया जा सकता है?
तिथि रेंज फ़िल्टर का उपयोग करके सी.एस.आई. फ़ाइल अधिकतम 24 महीनों की अवधि के लिए ही डाउनलोड की जा सकती है।
22. क्या मैं 01 जुलाई 2022 से पहले के समय के लिए सी.एस.आई. फ़ाइल डाउनलोड कर सकता/सकती हूँ?
नहीं। 01 जुलाई 2022 से पहले की अवधि के लिए सी.एस.आई. फ़ाइल ई-फ़ाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड नहीं की जा सकती।
पूर्व की अवधियों के लिए, उपयोगकर्ताओं को फ़ाइल प्रोटीन (एन.एस.डी.एल.) पोर्टल से डाउनलोड करनी होगी।
23.सी.एस.आई. फ़ाइल किस प्रारूप में डाउनलोड की जाती है?
सी.एस.आई. फ़ाइल सी.एस.आई. फ़ॉर्मेट में डाउनलोड होती है, जो आर.पी.यू. जैसी टी.डी.एस. विवरणी तैयार करने वाली यूटिलिटीज़ के साथ संगत है।
24. मैं बिना लॉगिन किए अपनी कर भुगतान स्थिति कैसे जांच सकता/सकती हूँ?
उपयोगकर्ता, पैन, सी.आर.एन. और मोबाइल नंबर दर्ज करके तथा उसके बाद ओ.टी.पी. सत्यापन पूरा करके, ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर प्री-लॉगिन सेवाओं के अंतर्गत उपलब्ध 'अपने भुगतान की स्थिति जानें' सुविधा के माध्यम से भुगतान की स्थिति की जाँच कर सकते हैं।
25. मुझे बी.एस.आर. कोड, चालान संख्या और भुगतान की तिथि जैसी जानकारी कहाँ से मिल सकती है?
ये विवरण भुगतान इतिहास टैब के अंतर्गत संबंधित चालान के लिए एक्शन बटन पर क्लिक करके उपलब्ध हैं।