Do not have an account?
Already have an account?

ई-फाइलिंग के लिए पंजीकरण करें (बाहरी एजेंसी)

(आसान ई-फाइलिंग पंजीकरण के माध्यम से एजेंसियों को सशक्त बनाना)

(आसान ई-फाइलिंग पंजीकरण के माध्यम से एजेंसियों को सशक्त बनाना)

Frequently Asked Questions

ई-फाइलिंग के लिए पंजीकरण (बाहरी एजेंसी) - पूछे जाने वाले प्रश्न

1. मुझे ई-फ़ाईलिंग पोर्टल में पंजीकरण क्यों करना चाहिए?

पंजीकरण सेवा सभी बाह्य एजेंसियों के लिए एक सक्रिय और विधिमान्य PAN/TAN के साथ उपलब्ध है। ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में पंजीकरण करने से आप आई.टी.डी. द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं और कर संबंधी सेवाओं जैसे बल्क पैन/टैन सत्यापन, टी.डी.एस. विवरण अपलोड करना आदि को एक्सेस और उपयोग करने में सक्षम होंगे।

2. बाह्य एजेंसी के रूप में पंजीकरण करने के लिए मुझे किस मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करना होगा?

बाह्य एजेंसी के रूप में पंजीकरण करते समय आपको दिए गए मुख्य संपर्क के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP प्राप्त करना होगा।

3. हस्ताक्षरित मांग पत्र क्या है जिसे संलग्न करना आवश्यक है?

मांग पत्र बाह्य एजेंसी के प्रमुख द्वारा जारी किया गया एक अधिकृत पत्र होता है। बाह्य एजेंसी के रूप में पंजीकरण के लिए इसे अपलोड करना अनिवार्य है।

4. बाह्य एजेंसी क्या है? ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर बाहरी एजेंसी के रूप में पंजीकरण के लिए पहले किन शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है?

केंद्र और राज्य सरकार के विभाग या उपक्रम या मान्यता प्राप्त स्वायत्त निकाय और RBI द्वारा अनुमोदित बैंक या वित्तीय संस्थान ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर बाह्य एजेंसियों के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। बाहरी एजेंसी के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण हेतु वैध पैन/टैन पहली आवश्यकता है।

Detailed guides and documentation