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शिकायत दर्ज करें

(आपकी समस्याएँ, हमारी प्राथमिकता)

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Frequently Asked Questions

शिकायत कैसे दर्ज करें- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. यदि मैं ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हूँ, तो क्या मैं शिकायत दर्ज कर सकता\सकती हूँ?

हाँ, यदि आप ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, तब भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

2. मैं दर्ज की गई शिकायतों की स्थिति कैसे जाँच सकता\सकती हूँ?

आप शिकायत की स्थिति लॉगिन से पूर्व और लॉगिन के बाद, दोनों स्थितियों में जाँच सकते हैं।

3. मैं ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर किन विभागों से संबंधित मुद्दों के लिए शिकायत दर्ज कर सकता\सकती हूँ?

आप निम्नलिखित विभागों के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

  • ई-फ़ाइलिंग
  • ए.ओ.
  • सी.पी.सी.-टी.डी.एस.
  • सी.पी.सी.-आई.टी.आर.

4. क्या शिकायत दर्ज करने के लिए मुझे ई-सत्यापन करना आवश्यक है?

नहीं। शिकायत दर्ज करने के लिए आपको ई-सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है।

 

संक्षिप्त रूप/संक्षेपाक्षर

विवरण/पूर्ण रूप

आई.टी.आर.

आयकर विवरणी

डी.एस.सी.

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र

ए.वाई.

निर्धारण वर्ष

टी.वाई.

कर वर्ष

पी.वाई.

पूर्व वर्ष

एफ.वाई.

वित्तीय वर्ष

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