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1.पुन: अधिसूचित फ़ॉर्म 10B किस निर्धारण वर्ष से लागू है?

दिनांक 21 फरवरी 2023 की अधिसूचना संख्या 7/2023 द्वारा अधिसूचित फ़ॉर्म 10B निर्धारण वर्ष 2023-24 से आगे अर्थात् नि.व. 2023-24 और आगामी वर्षों के लिए लागू है।

2.क्या अधिसूचना संख्या 7/2023 जारी होने से पूर्व भरा जाने वाला फ़ॉर्म 10B अभी भी ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है?

हाँ, पुराना फ़ॉर्म 10B पोर्टल पर उपलब्ध है और यह केवल निर्धारण वर्ष 2022-23 तक लागू है।

निर्धारण वर्ष 2022-23 तक के फ़ॉर्म फ़ाइलिंग के लिए, फ़ॉर्म 10B ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है और इसके लिए यहाँ से पहुँचा जा सकता है-

“ई‑फाइल → आयकर फ़ॉर्म → आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें → आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार फ़ॉर्म → फ़ॉर्म 10B" सी.ए. को समनुदेशन करने के लिए।

 अथवा

वैकल्पिक रूप से, इस फ़ॉर्म को "मेरा सी.ए." सुविधा का उपयोग करके सौंपा जा सकता है।

3.अधिसूचना संख्या 7/2023 के अंतर्गत अधिसूचित फ़ॉर्म 10B ऑडिटी को कब फ़ाइल करना आवश्यक होता है?

नि.व. 2023-24 से आगे, पुनः अधिसूचित फ़ॉर्म 10Bतब लागू होगा जब नीचे उल्लिखित किसी भी शर्त को पूरा किया जाएगा-

1. ऑडिटी की कुल आय, निम्नलिखित धाराओं/अनुच्छेदों के प्रावधानों को लागू किए बिना, जहाँ लागू हो-
a) उप-धाराएँ (iv), (v), (vi) और (via) धारा 10 की उपधारा 23C के अंतर्गत
b) यदि अधिनियम की धारा 11 और 12 के अन्तर्गत आय, पिछले वर्ष मे पाँच करोड़ से अधिक हो जाती है

2. ऑडिटी ने पिछले वर्ष के दौरान कोई विदेशी योगदान प्राप्त किया है

3. ऑडिटी ने पिछले वर्ष के दौरान अपनी आय का कोई भाग भारत के बाहर प्रयुक्त किया है।

अधिक जानकारी के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 16CC और नियम 17B का संदर्भ लिया जा सकता है।

4. (नि.व. 2023-24 से आगे) फ़ॉर्म 10B को ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर फ़ाइल करने की प्रक्रिया क्या है?

कृपया फ़ॉर्म 10B फ़ाइल करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

चरण 1) करदाता लॉगिन: फ़ॉर्म को सी.ए. को सौंपें। फ़ॉर्म को दो तरीकों में से किसी एक तरीके से सौंपा जा सकता है-

(a) ई‑फ़ाइल → आयकर फ़ॉर्म → आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें → आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार फ़ॉर्म → फ़ॉर्म 10B (ए.वाई. 2023‑24 से आगे)
(b) अधिकृत साझेदार → मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट (सी.ए.) → सी.ए. जोड़ें (यदि जोड़ा नहीं गया है) → आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार फ़ॉर्म → फ़ॉर्म 10B (ए.वाई. 2023‑24 से आगे) सौंपें
चरण 2) सी.ए. लॉगिन : सी.ए. कार्यसूची के "आपकी कार्रवाई के लिए" टैब के माध्यम से समनुदेशन (असाइनमेंट) को या तो स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है।

चरण 3) यदि सी.ए. समनुदेशन स्वीकार करता है, तो उसे ऑफ़लाइन मोड मे फ़ाइल करते समय पी.डी.एफ. संलग्नको सहित जे.एस.ओ.एन. अपलोड करना आवश्यक है

चरण 4) एक बार जब सी.ए. वैध संलग्नकों सहित जे.एस.ओ.एन. जमा कर देता है, तो करदाता को कार्यसूची के "आपकी कार्यवाही के लिए" टैब के माध्यम से सी.ए. द्वारा अपलोड किए गए फ़ॉर्म को स्वीकार या अस्वीकार करना होता है

5. प्रश्न संख्या 3 में उल्लिखित "ऑडिटी" कौन है?

धारा 10 के खंड (23C) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (via) में उल्लिखित कोई निधि या संस्था या न्यास या कोई विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्था या कोई अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सीय संस्था तथा धारा 11 या 12 में उल्लिखित कोई ट्रस्ट या संस्था की इस फ़ॉर्म मे "ऑडिटी" कहा जाएगा।

6.फ़ॉर्म 10B (नि.व. 2023-24 से आगे) फ़ाइल करने की देय तिथि क्या है?

फ़ॉर्म की देय तिथि उस निर्दिष्ट तिथि पर या उससे पहले है जिसका उल्लेख धारा 44AB  में किया गया है, अर्थात आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1)के अंतर्गत आयकर विवरणी फ़ाइल करने की देय तिथि से एक महीने पहले।

7. नए फ़ॉर्म 10B की ऑफ़लाइन उपयोगिता कैसे डाउनलोड की जा सकती है?

होम | आयकर विभाग पर जाएँ → डाउनलोड अनुभाग पर जाएँ → आयकर फ़ॉर्म → फ़ॉर्म 10B (नि.व.. 2023-24 से आगे) → फ़ॉर्म उपयोगिता पर क्लिक करें।

वैकल्पिक रूप से, यह सी.ए. फ़ॉर्म अपलोड करते समय ऑफलाइन उपयोगिता विकल्प के अंतर्गत डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इस पाथ को एक्सेस कर सकते हैं।

नोट: कृपया सुनिश्चित करें कि आप हमेशा उपयोगिता का नवीनतम संस्करण ही उपयोग करें, जो ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है, ताकि जे.एस.ओ.एन. को डाउनलोड और अपलोड किया जा सके।

8. सिस्टम पर फ़ॉर्म 10B को सत्यापित करने के कौन से तरीके उपलब्ध हैं?

फ़ॉर्म 10B के सत्यापन के तरीके (नि.व. 2023-24 से आगे के लिए)

  • सी.ए. के लिए, फ़ॉर्म अपलोड करने के लिए केवल डी.एस.सी. विकल्प उपलब्ध है।
  • कंपनियों के अतिरिक्त करदाताओ (ऑडिटी) के लिए, सी.ए. द्वारा अपलोड किए गए फ़ॉर्म को स्वीकार करने के लिए डी.एस.सी. और ई.वी.सी. दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।
  • कंपनियों के लिए, सी.ए. द्वारा अपलोड किए गए फ़ॉर्म को स्वीकार करने के लिए केवल डी.एस.सी. विकल्प उपलब्ध है।

9. पुनः अधिसूचित फ़ॉर्म 10B के संदर्भ में प्रश्न संख्या 3 में उल्लिखित "विदेशी योगदान" का क्या अर्थ है?

नियम 16CC और नियम 17B के लिए, "विदेशी योगदान" शब्द का वही अर्थ होगा जो विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (h) में निर्दिष्ट किया गया है।

10. उन अनुसूचियों के लिए, जिनमें तालिका अर्थात "विवरण जोड़े" विकल्प और "सी.एस.वी. अपलोड करें" विकल्प दोनों एक साथ उपलब्ध हैं, रिकॉर्ड कैसे प्रदान करें?

उन अनुसूचियों के लिए जिनमें "विवरण जोड़े" और "सी.एस.वी. अपलोड करें" दोनों विकल्प एक साथ उपलब्ध हैं, कृपया निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए:-

  1. रिकॉर्डों की संख्या 50 तक होने पर: तालिका या सी.एस.वी. विकल्प में से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में, आँकड़े तालिका मे प्रदर्शित होंगे।
  2. रिकॉर्ड की संख्या 50 से अधिक होने पर: केवल सी.एस.वी. विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। आँकड़े केवल सी.एस.वी. संलग्नक के रूप में प्रदर्शित होंगे।
  3. अपलोड सी.एस.वी. विकल्प का उपयोग करते समय, निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए:–

"एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड करें → रिकॉर्ड जोड़ें → एक्सेल टेम्पलेट को .csv फ़ाइल में परिवर्तित करें → .csv फ़ाइल अपलोड करें"

  1. जब भी कोई सी.एस.वी. फ़ाइल अपलोड की जाती है, तो वह विद्यमान रिकॉर्ड/डेटा (यदि कोई हो) को अधिलेखित कर देगी। पुराने रिकॉर्ड हटा दिए जाएंगे और नवीनतम सी.एस.वी. के माध्यम से अपलोड किए गए रिकॉर्ड ही मान्य होंगे।

11. क्या फ़ॉर्म भरने के लिए कोई निर्देश या मार्गदर्शन उपलब्ध है?

हाँ, सी.ए. फ़ॉर्म 10B (नि.व. 2023-24 से आगे) की उपयोगिता में निर्देश फ़ाइल डाउनलोड कर सकता है।

12. नए फ़ॉर्म 10B में जहाँ लागू हों, तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण और कर ऑडिट रिपोर्ट को कहाँ अपलोड करें?

ऑडिटर को फ़ॉर्म जमा करते समय ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर सहायक दस्तावेजों के अंतर्गत तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता और ऑडिट रिपोर्ट को 3CA/3CB में पी.डी.एफ. या ज़िप फ़ाइल के रूप मे अपलोड करना आवश्यक है।

एक वैकल्पिक संलग्नक विकल्प भी उपलब्ध है जिसका नाम "विविध संलग्नक" है, जहाँ कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक दस्तावेज का आकार 5 एम.बी. से अधिक नहीं होना चाहिए और सभी संलग्नको का कुल आकार 50 एम.बी. से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही सभी संलग्नक केवल पी.डी.एफ़./ज़िप फ़ॉर्मैट मे होना चाहिए और ज़िप फ़ोल्डर में सभी फ़ाइले केवल पी.डी.एफ़. फ़ॉर्मैट में होनी चाहिए।

13.क्या फ़ाइल किया गया फ़ॉर्म 10B (नि.व. 2023-24 से आगे) संशोधित किया जा सकता है?

हाँ, फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म 10B के लिए संशोधन विकल्प उपलब्ध है।

14. फ़ॉर्म 10B की फ़ाइलिंग प्रक्रिया कब पूर्ण मानी जाती है?

फ़ॉर्म की फ़ाइलिंग प्रक्रिया तभी पूर्ण मानी जाती है जब करदाता, सी.ए. द्वारा प्रस्तुत किए गए फ़ॉर्म को स्वीकार करता है और उसे ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत सक्रिय डी.एस.सी. या ई.वी.सी. के माध्यम से सत्यापित करता है।

15. फ़ॉर्म 10B की ऑफ़लाइन उपयोगिता में अनुसूचियों के पैनल भरने के लिए कब उपलब्ध होंगे?

जब उपयोगकर्ता अन्य पैनल पूरे कर लेता है, तब अनुसूचियों के पैनल भरने के लिए उपलब्ध होंगे।

16. उपयोगकर्ता ने पिछले वर्ष फ़ॉर्म 10B फ़ाइल किया था, नि.व. 2023-24 से आगे के लिए कौन सा फ़ॉर्म 10B या 10BB फ़ाइल करना आवश्यक है?

आयकर संशोधन (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 द्वारा नियम 16CC और 17B में संशोधन किया गया है। पिछले निर्धारण वर्षों में कौन सा फ़ॉर्म फ़ाइल किया गया था, इससे कोई अंतर नही पड़ता। नि.व. 2023-24 से आगे के लिए फ़ॉर्म 10B और फ़ॉर्म 10BB के लागू होने की स्थिति संशोधित नियम 16CC और नियम 17B के आधार पर तय की जाएगी।

17. फ़ॉर्म 10B (नि.व. 2023-24 से आगे) फ़ाइल करने के बाद, फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म का विवरण कहाँ देखा जा सकता है?

फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म का विवरण ई-फ़ाइल टैब → आयकर फ़ॉर्म → फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें → आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार फ़ॉर्म के अंतर्गत देखा जा सकता है। यह सुविधा सी.ए. और करदाता, दोनों के लॉगिन में उपलब्ध है।

18.यदि मेरी आय उस अधिकतम राशि से अधिक नहीं है जिस पर कर देय नहीं होता, तो क्या मुझे फ़ॉर्म 10B फ़ाइल करना आवश्यक है?

फ़ॉर्म 10B की प्रयोज्यता के लिए कृपया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23C) के दसवें उपबंध के खंड (b) तथा धारा 12A(1) के खंड (b) के उपखंड (ii) के संबंधित प्रावधानों को देखें, जिन्हें आयकर नियम, 1962 के नियम 16CC और नियम 17B के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

19.फ़ॉर्म 10B फ़ाइल करते समय मुझे त्रुटियाँ मिल रही है जैसे जमा करना असफल रहा या "कृपया निम्नलिखित समस्याओ को ठीक करें और पुनः जमा करने का प्रयास करें: पूर्ण नाम का प्रारूप अमान्य है, फ्लैग/इनपुट/फ्लैट/पता अमान्य है, कृपया मान्य प्रतिशत/पिन कोड दर्ज करें।" आदि।

फाइलिंग आरंभ करने से पहले, आप निम्नलिखित चरणों को अवश्य कर लें जो आपको फ़ॉर्म को सफलतापूर्वक जमा करने में सहायता करेंगे,

  1. सी.ए. और करदाता की प्रोफ़ाइल को सभी अनिवार्य विवरणों के साथ अपडेट किया जाना चाहिए।
  2. यदि लागू हो तो, मुख्य व्यक्ति का विवरण अपडेट किया जाना चाहिए।
  3. जे.एस.ओ.एन. को उपयोगिता से बिना किसी त्रुटि के डाउनलोड किया जाना चाहिए।
  4. ई-फाइलिंग पोर्टल पर मान्य जे.एस.ओ.एन. जनरेट और अपलोड करने के लिए हमेशा डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध नवीनतम उपयोगिता का ही उपयोग करें।

20.क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13(3) में उल्लिखित निर्दिष्ट व्यक्तियों का विवरण फ़ॉर्म 10B के क्रम संख्या 41 में अनिवार्य रूप से प्रदान करना आवश्यक है, भले ही पिछले वर्ष के दौरान ऐसे निर्दिष्ट व्यक्तियों के साथ कोई लेन-देन न हुआ हो?

क्रम संख्या 41 में निर्दिष्ट व्यक्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना है। आप आगे परिपत्र संख्या 17/2023 दिनांक 9 अक्टूबर 2023 का भी संदर्भ ले सकते हैं और और यदि व्यक्तियों का विवरण उपलब्ध हो तो उसे प्रदान किया जा सकता है।

21. नि.व. 2023-24 के लिए फ़ॉर्म 10B के लिए यू.डी.आई.एन. कैसे जनरेट करें?

पुनः अधिसूचित फ़ॉर्म 10B, जो नि.व. 2023-24 से लागू है, के लिए यू.डी.आई.एन. “देखें/यू.डी.आई.एन. विवरण को अपडेट करें” पर फ़ॉर्म नाम "फ़ॉर्म 10B धारा- का दसवां उपबंध 10(23C) (b)(iv)/(v)/(vi)/(via) और धारा 12A(1)(b)(ii)" चुनकर जनरेट किया जा सकता है।

22.क्या पुनः अधिसूचित फ़ॉर्म 10B को तृतीय पक्ष सॉफ़्टवेयर के माध्यम से फ़ाइल किया जा सकता है?

हाँ, पुनः अधिसूचित फ़ॉर्म 10B को तृतीय-पक्ष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके फ़ाइल किया जा सकता है।

23.फ़ॉर्म में जिन इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की विधियों का उल्लेख किया गया है, वे कौन-सी हैं?

जैसा कि आयकर नियम, 1962 के नियम 6ABBA में निर्दिष्ट है, इलेक्ट्रॉनिक विधियाँ निम्नलिखित विधियाँ होंगी:

(a) क्रेडिट कार्ड,

(b) डेबिट कार्ड,

(c) नेट बैंकिंग,

(d) आई.एम.पी.एस. (तत्काल भुगतान सेवा)

(e) यू.पी.आई. (एकीकृत भुगतान इंटरफेस),

(f) आर.टी.जी.एस. (वास्तविक समय सकल निपटान),

(g) एन.ई.एफ.टी. (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि स्थानांतरण),

(h) बी.एच.आई.एम. (धन के लिए भारत इंटरफेस) आधार पे।