1. 14 जुलाई 2024 तक 2.7 करोड़ से अधिक आई.टी.आर. फ़ाइल किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान फ़ाइल की गई विवरणियों की तुलना में 13% अधिक है। प्रति दिन फ़ाइल किए गए आई.टी.आर. की संख्या 13 जुलाई को 13 लाख से अधिक हो गई है और और 31 जुलाई 2024 की नियत तिथि के करीब आने के साथ यह संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। जहाँ निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए 1 करोड़ आई.टी.आर. फ़ाइल करने का पड़ाव 23 जून 2024 को पूरा हुआ था, वहीं 2 करोड़ का आंकड़ा 7 जुलाई को ही पूरा हो गया, जो पिछले साल से भी पहले है।
फाइलिंग से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले करदाता, हमारे टोलफ्री हेल्पडेस्क नंबर (1800 103 0025 या 1800 419 0025) या Efilingwebmanager@incometax.gov.in के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं।
2. करदाता कृपया ध्यान दें !!कृपया विवरणी फ़ाइल करने से पहले नई कर और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर देयता की तुलना करें।अधिक जानकारी के लिए कृपया 'नवीनतम अपडेट' देखें!
3. निर्धारण वर्ष 2024-25 हेतु आई.टी.आर.-1, आई.टी.आर.-2,आई.टी.आर.-3, आई.टी.आर.-4, आई.टी.आर.-5, आई.टी.आर.-6 एवं आई.टी.आर.-7 ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में फ़ाइल किये जाने के लिए सक्षम हैं ! निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आई.टी.आर.-1, आई.टी.आर.-2, आई.टी.आर.-3,आई.टी.आर.-4, आई.टी.आर. 5, आई.टी.आर.-6 और आई.टी.आर.-7 की एक्सेल उपयोगिताएँ भी अब लाइव हैं !!
4. सर्वोत्तम परिणामों के लिए, कृपया एज, क्रोम, या फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउज़र का उपयोग करें।
5. आर.बी.आई. अधिसूचना के अनुसार, गैर-व्यक्तियों के मामले में, 50 करोड़ रुपये से अधिक प्रतिदाय के क्रेडिट के लिए एक कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एल.ई.आई.) संख्या की आवश्यकता होती है। परेशानी मुक्त प्रतिदाय प्रोसेसिंग के लिए, कृपया लॉगइन->डैशबोर्ड->सेवाऍं->एल.ई.आई. में एल.ई.आई. विवरण जमा करें।
6.नए फ़ॉर्म 1 (एयरक्राफ़्ट को पट्टे पर देने का व्यवसाय), 10-IEA, 1 {धारा 10(34B) के तहत लाभांश में छूट} 3AF, 1 (शिप को पट्टे पर देने का व्यवसाय), 10-IFA को पोर्टल पर सक्षम कर दिया गया है। विवरण के लिए नवीनतम अपडेट देखें।
7. बंधन बैंक के लिए ई-पे कर सेवा अब सक्षम हो गई है। कृपया कर भुगतान हेतु उपलब्ध बैंकों की सूची के लिए नवीनतम अपडेट देखें।
8. कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता ध्यान दें!! जिन कटौतीकर्ताओं/संग्रहकर्ताओं के पैन की स्थिति 'निष्क्रिय' है, उन पर उच्चतर टी.डी.एस./टी.सी.एस. दर लागू होगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया नवीनतम अपडेट देखें।