1. प्रिय करदाता, असफल प्रतिदाय की स्थिति में, कृपया सही बैंक खाता विवरण प्रदान करने और उसे सत्यापित करने के लिए अपनी प्रोफ़ाइल के अंतर्गत "मेरा बैंक खाता" अनुभाग पर जाएँ। बैंक खाते के सत्यापन के बाद, स्वचालित प्रतिदाय पुनः जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए "प्रतिदाय पुनः जारी करने वाले पेज" पर जाएँ।
2. फ़ॉर्म 10A वित्तीय अधिनियम (सं. 2), 2024 के अनुसार, धारा 12A के लिए क्षमादान अनुरोध अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A(1) के खंड (ac) का प्रावधान देखें।
3. निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आई.टी.आर.- 5 की एक्सेल और ऑफ़लाइन युटिलिटीज़ अब लाइव हैं!!
4. निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए एक्सेल युटिलिटीज़ आई.टी.आर.-6 और आई.टी.आर.-7 अब लाइव हैं!!
5. आई.टी.आर.-1, आई.टी.आर.-2, आई.टी.आर.-3 और आई.टी.आर.-4 को ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन मोड से भी फ़ाइल किया जा सकता है!!
6. वित्तीय अधिनियम, 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए आई.टी.आर.-1, आई.टी.आर.-2, आई.टी.आर.-3, आई.टी.आर.-4, आई.टी.आर.-5, आई.टी.आर.-6 और आई.टी.आर.-7 में अपडेट की गई विवरणी फ़ाइल करने के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ अब उपलब्ध हैं!!
7. अधिसूचना संख्या 23/2025/F. No. 370142/10/2025-TPL के अनुसार परिवर्तनों के साथ फॉर्म 3CA-3CD और 3CB-3CD अब ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
8. जिन करदाताओं को धारा 158BC के तहत नोटिस प्राप्त हुआ है, वे अब आयकर पोर्टल पर ई-प्रोसीडिंग टैब के माध्यम से फ़ॉर्म आई.टी.आर.-B जमा कर सकते हैं।
9. ब्लॉक निर्धारण के लिए करों का भुगतान अब ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर सक्षम है। पोस्ट लॉगइन के लिए: लॉगइन>ई-फ़ाइल> ई-पे टैक्स > नया भुगतान > ब्लॉक निर्धारण के लिए स्व-निर्धारण कर पर जाएं। प्री-लॉगइन के लिए: क्विक लिंक > ई-पे टैक्स > ब्लॉक निर्धारण के लिए स्व-निर्धारण कर।