निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए स्थानीय प्राधिकरण के लिए लागू विवरणी और फॉर्म
अस्वीकरण: इस पेज की सामग्री संपूर्ण नहीं है, केवल एक अवलोकन / सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है । सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें। |
अनुभाग 2(31) के अनुसार आयकर अधिनियम के प्रयोजन के लिए व्यक्ति में अन्य बातों के साथ-साथ एक स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है।
धारा 10 (20) के प्रयोजन से, जिसमें स्थानीय प्राधिकरण की आय में छूट प्रदान करने का उपबंध है, कुछ शर्तों के अधीन, स्थानीय प्राधिकरण का अर्थ है -
(i) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (d) के रूप में निर्दिष्ट पंचायत; या
(ii) संविधान के अनुच्छेद 243P के खंड (e) के रूप में निर्दिष्ट नगरपालिका; या
(iii) नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड, कानूनी रूप से सरकार द्वारा, नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबन्ध, के लिए हकदार; या (iv) छावनी अधिनियम, 1924 (1924 के 2) के अनुभाग 3 के रूप में परिभाषित छावनी परिषद;
1. आयकर रिटर्न(ITR)-5 | ||
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इस फॉर्म का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है:
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2. आयकर रिटर्न(ITR)-7 | ||||||
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उन कंपनियों सहित व्यक्तियों के लिए लागू, जिनके लिए धारा 139 (4A) या धारा/ धारा के तहत 139 (4B) या अनुभाग139 (4C) या अनुभाग 139 (4D) के तहत विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है
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लागू होने वाले फॉर्म
1. फ़ॉर्म 26AS - वार्षिक सूचना विवरण | ||||
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टिप्पणी: (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M, टी.डी.एस. डिफॉल्ट के तहत टी.डी.एस.) के संबंध में जानकारी जो 26AS में में उपलब्ध थी, अब नीचे उल्लिखित ए.आई.एस. में उपलब्ध होगी। |
2. ए.आई.एस. - वार्षिक जानकारी विवरण | ||||
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3. फ़ॉर्म 3सी.ए.-3CD | ||||
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4. प्रारूप 3CB-3CD | ||||
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5. फॉर्म 16A - वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र | ||||
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निर्धारण वर्ष 2024-25. के लिए स्थानीय प्राधिकरण के लिए कर स्लैब
निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए, एक स्थानीय प्राधिकरण पर 30% कर लगेगा।
अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर
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धारा 10(20) के तहत छूट/आय, कुल आय में शामिल नहीं है:
एक स्थानीय प्राधिकरण की गृह संपत्ति से आय, पूँजी अभिलाभ या अन्य स्रोतों से या उसके द्वारा किए गए व्यापार या कारोबार से शीर्ष आय के अंतर्गत प्रभार्य है जो अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र के भीतर किसी वस्तु या सेवा (पानी या बिजली नहीं होना) की सप्लाई से या अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र के भीतर या बाहर पानी या बिजली की आपूर्ति से अर्जित या उत्पन्न होती है।
निवेश / भुगतान / आय जिस पर मुझे कर लाभ मिल सकता है
आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां
धारा 80G | ||||||||||||
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कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किए गए दान के लिए कटौती। दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
ध्यान दें: इस अनुभाग के अंतर्गत ₹ 2000/- से अधिक होने पर नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। |
धारा 8GGA | |||||
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वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती। दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
नोट: नकद में किया गया दान ₹ 2000/- से अधिक होने पर या यदि सकल कुल आय में कारोबार/व्यवसाय से लाभ/अभिलाभ शामिल हो तो इस धारा के तहत किसी कटौती की अनुमति नहीं होगी। |
धारा 80JJA | |||
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बायोडिग्रेडेबल कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण (निश्चित शर्तों के अधीन रहते हुए) के कारोबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती |
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धारा 80JJAA | |||
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नए कार्यकर्ताओं/कर्मचारियों की नौकरी के संबंध में कटौती, उस निर्धारिती पर प्रयोज्य होगी जिस पर धारा 44AB प्रयोज्य होती है (कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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