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निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए स्थानीय प्राधिकरण के लिए लागू विवरणी और फॉर्म

जानकारी

अस्वीकरण: इस पेज की सामग्री संपूर्ण नहीं है, केवल एक अवलोकन / सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है । सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।

अनुभाग 2(31) के अनुसार आयकर अधिनियम के प्रयोजन के लिए व्यक्ति में अन्य बातों के साथ-साथ एक स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है।

धारा 10 (20) के प्रयोजन से, जिसमें स्थानीय प्राधिकरण की आय में छूट प्रदान करने का उपबंध है, कुछ शर्तों के अधीन, स्थानीय प्राधिकरण का अर्थ है -
(i) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (d) के रूप में निर्दिष्ट पंचायत; या
(ii) संविधान के अनुच्छेद 243P के खंड (e) के रूप में निर्दिष्ट नगरपालिका; या
(iii) नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड, कानूनी रूप से सरकार द्वारा, नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबन्ध, के लिए हकदार; या (iv) छावनी अधिनियम, 1924 (1924 के 2) के अनुभाग 3 के रूप में परिभाषित छावनी परिषद;

 

1. आयकर रिटर्न(ITR)-5

इस फॉर्म का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है:

  1. फर्म
  2. सीमित दायित्व भागीदारी (एल एल पी)
  3. व्यक्तियों की समिति (ए.ओ.पी.)
  4. व्यक्तियों का निकाय (बी.ओ.आई.)
  5. अनुभाग 2(31) के खंड (vii) में निर्दिष्ट कृत्रिम विधिक व्यक्ति (ए.जे.पी.)
  6. अनुभाग 2(31) के खंड (vi) में निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरण
  7. अनुभाग 160(1)(iii) या (iv) में निर्दिष्ट प्रतिनिधि निर्धारिती
  8. सहकारी समिति
  9. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी भी राज्य के किसी अन्य विधि के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी,
  10. फॉर्म ITR-7 दाखिल करने के लिए पात्र न्यासों के अलावा अन्य न्यास
  11. मृत व्यक्ति की सम्पदा
  12. एक दिवालिया की सम्पदा
  13. अनुभाग 139(4E) में निर्दिष्ट कारोबार न्यास
  14. अनुभाग 139(4F) में निर्दिष्ट निवेश निधि
जानकारी

ध्यान दें: हालांकि, वह व्यक्ति जिसे धारा 139(4A) या 139(4B) या 139(4D) के तहत आय की विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता है इस फॉर्म का उपयोग नहीं करेगा।

 

2. आयकर रिटर्न(ITR)-7

उन कंपनियों सहित व्यक्तियों के लिए लागू, जिनके लिए धारा 139 (4A) या धारा/ धारा के तहत 139 (4B) या अनुभाग139 (4C) या अनुभाग 139 (4D) के तहत विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है

139(4A) –
धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूर्णतः /अंशतः न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति से व्युत्पन्न आय
139(4B) –
प्रत्येक राजनीतिक दल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
139(4C) –
अनुभाग 10 में उल्लिखित अनुसंधान संघ, समाचार एजेंसी, आदि जैसी विभिन्न संस्थाएँ
139(4D) - अनुभाग 35 में निर्दिष्ट महाविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान

 

जानकारी

ध्यान दें: जिन व्यक्तियों की आय धारा 10 के विभिन्न खंडों के तहत बिना शर्त छूट दी जाती है, और जिन्हें धारा 139 के प्रावधानों के तहत अपनी आय रिटर्न देने की अनिवार्य नहीं है, वे इस फॉर्म का उपयोग रिटर्न दाखिल करने के लिए कर सकते हैं (उदाहरण के लिए - स्थानीय प्राधिकरण)

 

लागू होने वाले फॉर्म

1. फ़ॉर्म 26AS - वार्षिक सूचना विवरण
द्वारा उपलब्ध करवाई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

आयकर विभाग (यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है:

लॉगइन > ई-फ़ाइल> आयकर विवरणी > फ़ॉर्म 26AS देखें)

  • स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गया

 

जानकारी

टिप्पणी: (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M, टी.डी.एस. डिफॉल्ट के तहत टी.डी.एस.) के संबंध में जानकारी जो 26AS में में उपलब्ध थी, अब नीचे उल्लिखित ए.आई.एस. में उपलब्ध होगी।

 

2. ए.आई.एस. - वार्षिक जानकारी विवरण
द्वारा उपलब्ध करवाई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

आयकर विभाग (आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद इसे एक्सेस किया जा सकता है)

ए.आई.एस. को एक्सेस करने का पाथ : ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जाएँ > लॉगइन > ए.आई.एस.

  • स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गया
  • एस.एफ.टी. सूचना
  • करों का भुगतान
  • माँग/ प्रतिदाय
  • अन्य जानकारी (जैसे; लंबित/पूर्ण कार्यवाही, जी.एस.टी. सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त सूचना आदि)

 

3. फ़ॉर्म 3सी.ए.-3CD
द्वारा प्रस्तुत किया गया: फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
करदाता जिनके लिए, धारा 44AB के तहत एक लेखापाल द्वारा अपने खातों की लेखा-परीक्षा करवाना आवश्यक है। धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से एक महीने पूर्व प्रस्तुत किया जाना है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत खातों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और दस्तावेज़ों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है

 

4. प्रारूप 3CB-3CD
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
करदाता जिसे धारा 44ABके तहत लेखापाल द्वारा अपने खातों का लेखा परीक्षा करवाना आवश्यक है।धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से एक महीने पहले प्रस्तुत किया जाना है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत खातों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और दस्तावेज़ों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है

 

5. फॉर्म 16A - वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र
द्वारा उपलब्ध करवाई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
कटौतीकर्ता से डिडक्टर फॉर्म 16A, स्रोत पर काटे गए कर (टी.डी.एस.) का प्रमाण पत्र है, जो त्रैमासिक जारी किया जाता है जो टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और आयकर विभाग के साथ जमा टी.डी.एस. भुगतान की राशि को दर्शाता है।

 

निर्धारण वर्ष 2024-25. के लिए स्थानीय प्राधिकरण के लिए कर स्लैब

निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए, एक स्थानीय प्राधिकरण पर 30% कर लगेगा।

 

अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर

घटक 389
अधिभार क्या है?
यदि कुल आय निर्दिष्ट सीमा से अधिक है तो निम्नलिखित आयकर की राशि पर अधिभार लगाया जाता है:
  • 12% यदि कर योग्य आय ₹ 1करोड़ से अधिक है
सीमांत राहत क्या है?
निम्नलिखित तरीके से अधिभार से सीमांत राहत उपलब्ध है:
  • यदि शुद्ध आय ₹ 1करोड़ से अधिक है – तो आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि, ₹ 1करोड़ से अधिक आय की राशि से, ₹ 1 करोड़ की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक का मामला नहीं होगा।
स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर क्या है?
स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर – @ 4% की दर से आयकर और अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर भी सन्दत्त किया जाएगा।

 

धारा 10(20) के तहत छूट/आय, कुल आय में शामिल नहीं है:
एक स्थानीय प्राधिकरण की गृह संपत्ति से आय, पूँजी अभिलाभ या अन्य स्रोतों से या उसके द्वारा किए गए व्यापार या कारोबार से शीर्ष आय के अंतर्गत प्रभार्य है जो अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र के भीतर किसी वस्तु या सेवा (पानी या बिजली नहीं होना) की सप्लाई से या अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र के भीतर या बाहर पानी या बिजली की आपूर्ति से अर्जित या उत्पन्न होती है।

 

निवेश / भुगतान / आय जिस पर मुझे कर लाभ मिल सकता है

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां

धारा 80G

कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किए गए दान के लिए कटौती।

दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए
समूह
किए गए दान का 100%
किए गए दान का 50%
बिना किसी सीमा के
समूह
किए गए दान का 100%
किए गए दान का 50%

 

 



 

 

ध्यान दें: इस अनुभाग के अंतर्गत ₹ 2000/- से अधिक होने पर नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

धारा 8GGA

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती।

दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

अनुसंधान संबंध या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के लिए
  • वैज्ञानिक अनुसंधान
  • सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान
संबंध या संस्था के लिए
  • ग्रामीण विकास
  • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अथवा वनरोपण
किसी पात्र परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकरण या संस्था को भुगतान की जाने वाली राशि
इसके लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित फंड:
  • वन - रोपण
  • ग्रामीण विकास
केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित के रूप में राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि

 

नोट: नकद में किया गया दान ₹ 2000/- से अधिक होने पर या यदि सकल कुल आय में कारोबार/व्यवसाय से लाभ/अभिलाभ शामिल हो तो इस धारा के तहत किसी कटौती की अनुमति नहीं होगी।

 

 
 
 
धारा 80JJA

बायोडिग्रेडेबल कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण (निश्चित शर्तों के अधीन रहते हुए) के कारोबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती

समूह 5 निर्धारण वर्षों के लिए लाभ का 100% जहां एक निर्धारिती की सकल कुल आय में बायोडिग्रेडेबल कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण या उपचार के कारोबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ शामिल हैं।

 

धारा 80JJAA

नए कार्यकर्ताओं/कर्मचारियों की नौकरी के संबंध में कटौती, उस निर्धारिती पर प्रयोज्य होगी जिस पर धारा 44AB प्रयोज्य होती है (कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए)

समूह 3 निर्धारण वर्ष के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लागत का 30%, निश्चित शर्तों के अधीन रहते हुए

 

 
पृष्ठ की अंतिम बार समीक्षा की गई या अपडेट किया गया: 23-अप्रैल-2024