स्थानीय प्राधिकारी के लिए निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म
अस्वीकरण: इस पेज पर दी गई सामग्री केवल अवलोकन / सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है तथा यह संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।
आयकर अधिनियम की धारा 2(31) के अनुसार, व्यक्ति में अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय प्राधिकारी भी शामिल हैं।
धारा 10(20) के प्रयोजन के लिए, जो कुछ शर्तों के अधीन स्थानीय प्राधिकारी की आय में छूट प्रदान करती है, स्थानीय प्राधिकारी से तात्पर्य है—
(i) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (d) के रूप में निर्दिष्ट पंचायत; या
(ii) संविधान के अनुच्छेद 243P के खंड (e) के रूप में निर्दिष्ट नगरपालिका; या
(iii) नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड, कानूनी रूप से सरकार द्वारा, नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबन्ध, के लिए हकदार; या (iv) छावनी अधिनियम, 1924 (1924 के 2) के अनुभाग 3 के रूप में परिभाषित छावनी परिषद;
1. आई.टी.आर.-5
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इस फ़ॉर्म का उपयोग एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो:
- फर्म
- सीमित दायित्व भागीदारी (एल एल पी)
- व्यक्तियों की समिति (ए.ओ.पी.)
- व्यक्तियों का निकाय (बी.ओ.आई.)
- धारा 2(31) के खण्ड (vii) में संदर्भित कृत्रिम विधिक व्यक्ति (ए.जे.पी.)
- धारा 2(31) के खण्ड (vi) में संदर्भित स्थानीय प्राधिकारी
- धारा 160(1)(iii) या (iv) में संदर्भित प्रतिनिधि निर्धारिती
- सहकारी समिति
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी राज्य के किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत सोसायटी,
- फ़ॉर्म आई.टी.आर.-7 फ़ाइल करने के लिए पात्र ट्रस्टों के अलावा अन्य ट्रस्ट
- मृत व्यक्ति की सम्पदा
- एक दिवालिया की सम्पदा
- धारा 139(4E) में संदर्भित व्यवसायीक न्यास
- धारा 139(4F) में संदर्भित निवेश निधि
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टिप्पणी: हालाँकि, वह व्यक्ति जिसे धारा 139(4A) या 139(4B) या 139(4D) के तहत आयकर विवरणी फ़ाइल करना आवश्यक है, वह इस फ़ॉर्म का उपयोग नहीं करेगा।
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2. आई.टी.आर.-7
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कंपनियों सहित उन व्यक्तियों के लिए लागू जिन्हें धारा 139 (4A) या धारा 139 (4B) या धारा 139 (4C) या धारा 139 (4D) के तहत विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है
139(4A) –
धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूर्णतः /अंशतः न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति से व्युत्पन्न आय
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139(4B) –
प्रत्येक राजनीतिक दल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
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139(4C) –
अनुभाग 10 में उल्लिखित अनुसंधान संघ, समाचार एजेंसी, आदि जैसी विभिन्न संस्थाएँ
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139(4D) – धारा 35 में संदर्भित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान
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नोट: ऐसे व्यक्ति जिनकी आय धारा 10 के विभिन्न खंडों के अंतर्गत बिना शर्त छूट प्राप्त है, तथा जिन्हें धारा 139 के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, वे विवरणी फ़ाइल करने के लिए इस फ़ॉर्म का उपयोग कर सकते हैं (उदाहरण के लिए - स्थानीय प्राधिकारी)
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लागू होने वाले फॉर्म
1.
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फ़ॉर्म 26 AS
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ए.आई.एस. (वार्षिक सूचना विवरण)
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के द्वारा प्रदान किया गया:
आयकर विभाग (यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है:
लॉगिन करें > ई-फ़ाइल > आयकर विवरणी > फॉर्म 26AS देखें)
फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:
स्रोत पर काटा गया /एकत्रित कर।
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के द्वारा प्रदान किया गया:
आयकर विभाग (आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद इसे एक्सेस किया जा सकता है)
ई-फ़ाईलिंग पोर्टल > लॉगिन > ए.आई.एस. पर जाएं
फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:
- स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गया
- एस.एफ.टी. सूचना
- करों का भुगतान
- माँग/ प्रतिदाय
अन्य जानकारी (जैसे लंबित/पूरी कार्यवाही, जी.एस.टी. सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त जानकारी आदि)
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नोट: (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का विवरण, एस.एफ़.टी. लेनदेन, धारा 194 IA,194 IB,194M के तहत टी.डी.एस., टी.डी.एस. चूक) से संबंधित जानकारी जो 26AS में उपलब्ध थी, अब ए.आई.एस. में उपलब्ध है।
2. फ़ॉर्म 3CA-3CD
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द्वारा प्रस्तुत किया गया:
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फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
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करदाता जिन्हें धारा 44AB के तहत अपने खातों का लेखापरीक्षण एक लेखापाल द्वारा कराना आवश्यक है। धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत आयकर विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि से एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना है
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आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले खातों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और विवरणों का विवरण
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3. फ़ॉर्म 3CB-3CD
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के द्वारा प्रस्तुत
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फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
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करदाता जिसे धारा 44AB के तहत अपने खातों का लेखापरीक्षण लेखापाल से कराना आवश्यक है।धारा 139 की उपधारा (1) के तहत आयकर विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि से एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना है
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आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले खातों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और विवरणों का विवरण
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4. फ़ॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र
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द्वारा उपलब्ध करवाई गई
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फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
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डिडक्टी से डिडक्टर
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फ़ॉर्म 16A एक स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) प्रमाणपत्र है जो तिमाही आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और आयकर विभाग के पास जमा किए गए टी.डी.एस. भुगतान का विवरण होता है।
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निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए स्थानीय प्राधिकारी के लिए कर स्लैब
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए स्थानीय प्राधिकारी पर 30% कर लगेगा।
अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर
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अधिभार क्या है?
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यदि कुल आय निर्दिष्ट सीमा से अधिक है तो निम्नलिखित आयकर की राशि पर अधिभार लगाया जाता है:
- यदि कराधेय आय ₹ 1 करोड़ से अधिक है तो 12%
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सीमांत राहत क्या है?
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निम्नलिखित तरीके से अधिभार से सीमांत राहत उपलब्ध है:
- यदि शुद्ध आय ₹ 1 करोड़ से अधिक है – आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि ₹ 1 करोड़ की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से ₹ 1 करोड़ से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी
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स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर क्या है?
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स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर – आयकर तथा अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से भुगतान किया जाएगा।
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धारा 10(20) के तहत छूट/कुल आय में शामिल नहीं की गई आय:
एक स्थानीय प्राधिकरण की गृह संपत्ति से आय, पूँजी अभिलाभ या अन्य स्रोतों से या उसके द्वारा किए गए व्यापार या कारोबार से शीर्ष आय के अंतर्गत प्रभार्य है जो अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र के भीतर किसी वस्तु या सेवा (पानी या बिजली नहीं होना) की सप्लाई से या अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र के भीतर या बाहर पानी या बिजली की आपूर्ति से अर्जित या उत्पन्न होती है।
निवेश / भुगतान / आय, जिनसे मुझे कर लाभ प्राप्त हो सकता है
आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां
धारा 80G
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कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किए गए दान के लिए कटौती।
दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए
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100% दान दिया गया
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50% दान दिया गया
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बिना किसी सीमा के
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100% दान दिया गया
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50% दान दिया गया
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टिप्पणी: इस धारा के तहत ₹ 2000/- से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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धारा 8GGA
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वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती।
दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
अनुसंधान संबंध या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के लिए
- वैज्ञानिक अनुसंधान
- सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान
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संबंध या संस्था के लिए
- ग्रामीण विकास
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या वनीकरण के लिए
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किसी भी पात्र परियोजना को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा स्वीकृत पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकारी या संघ या संस्थान
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इसके लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित फंड:
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केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित के रूप में राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि
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नोट: इस धारा के तहत 2000/- रुपये से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, या यदि सकल कुल आय में कारोबार/व्यवसाय से लाभ/अभिलाभ शामिल है।
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धारा 80JJA
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बायोडिग्रेडेबल कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण (निश्चित शर्तों के अधीन रहते हुए) के कारोबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती
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5 निर्धारण वर्षों के लिए लाभ का 100%, जहां करदाता की सकल कुल आय में जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण या उपचार के कारोबार से प्राप्त कोई भी लाभ और अभिलाभ शामिल है
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धारा 80JJAA
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नये श्रमिकों/कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती, निर्धारिती पर लागू होती है जिस पर धारा 44AB लागू होती है (कुछ शर्तों के अधीन)
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3 निर्धारण वर्षों के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लागत का 30%, कुछ शर्तों के अधीन
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