निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए कारोबार / व्यवसाय से आय वाले व्यक्ति के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए कारोबार / व्यवसाय से आय वाले व्यक्ति के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म
अस्वीकरण: इस पेज पर दी गई सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है तथा यह संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचना देखें।
1. आई.टी.आर.-3 - व्यक्ति एवं एच.यू.एफ़ के लिए लागू |
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यह रिटर्न व्यक्ति और हिन्दू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है;
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2. आई.टी.आर.-4 (सुगम) – व्यक्ति, एच.यू.एफ़ और फ़र्म (एल.एल.पी. के अलावा) के लिए लागू |
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यह विवरणी एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है, जो सामान्य रूप से निवासी नहीं है या एक निवासी फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) है, जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और व्यवसाय या पेशे से आय है, जिसकी गणना अनुमानित आधार पर की जाती है (धारा 44AD / 44ADA / 44AE के तहत) और निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से आय है: | |||||||||
वेतन/ पेंशन | एक गृह संपत्ति | अन्य स्रोत (ब्याज, परिवार की पेंशन, लाभांश आदि) | ₹5,000 तक कृषि आय | धारा 112A के तहत पूँजी अभिलाभ आय ₹ 125000 तक | |||||
टिप्पणी:1
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लागू होने वाले फॉर्म
1. फॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र |
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2. |
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3. फ़ॉर्म 3CB-CD |
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4. फ़ॉर्म 15G - निवासी करदाता (कम्पनी या फर्म न हो) द्वारा कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने की घोषणा |
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5. फ़ॉर्म 15H - किसी निवासी व्यक्ति (जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है) द्वारा कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने हेतु की जाने वाली घोषणा |
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6. फ़ॉर्म 3CEB |
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निर्धारण वर्ष 2025-26*** के लिए कर स्लैब
- वित्त अधिनियम 2024 ने धारा 115BAC के प्रावधानों को कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से संशोधित कर दिया है, ताकि नई कर व्यवस्था को व्यक्ति, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समितियां नहीं), बी.ओ.आई. या कृत्रिम विधिक व्यक्ति होने वाले करदाता के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। हालांकि, पात्र करदाताओं के पास डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर चुकाने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था से तात्पर्य आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली से है जो नई कर व्यवस्था के लागू होने से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है।
- "गैर-व्यावसायिक मामलों" में, डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था को बदलने का विकल्प प्रत्येक वर्ष सीधे आई.टी.आर. में प्रयोग किया जा सकता है और ऐसे आई.टी.आर. को धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले दाखिल किया जाना आवश्यक है।
- व्यवसाय और पेशे से आय प्राप्त करने वाले पात्र करदाताओं के मामले में यदि करदाता डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता है, तो वे आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले फॉर्म-10-IEA प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, ऐसे विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से अर्थात नई कर व्यवस्था में पुनः प्रवेश करने के लिए भी आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139(4) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले फॉर्म सं.10-IEA प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, पुरानी कर व्यवस्था को वापस लेने और डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था में पुनः प्रवेश करने का विकल्प केवल आगामी निर्धारण वर्ष में तथा व्यवसाय और पेशे से आय प्राप्त करने वाले पात्र करदाताओं के लिए जीवनकाल में केवल एक बार ही उपलब्ध है।
- पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:
पुरानी कर व्यवस्था |
धारा 115BAC (1A) के तहत डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था |
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आयकर स्लैब |
आयकर दर |
*अधिभार |
आयकर स्लैब |
आयकर दर |
*अधिभार |
₹ 2,50,000 तक |
शून्य |
शून्य |
₹ 3,00,000 तक |
शून्य |
शून्य |
₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000** |
₹ 2,50,000 से 5% अधिक |
शून्य |
₹ 3,00,001 - ₹ 7,00,000** |
₹ 3,00,000 से 5% अधिक |
शून्य |
₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 |
₹ 12,500 + ₹ 5,00,000 से 20% अधिक |
शून्य |
₹ 7,00,001 - ₹ 10,00,000 |
₹ 20,000 + ₹ 7,00,000 से 10% अधिक |
शून्य |
₹ 10,00,001- ₹ 50,00,000 |
₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक |
शून्य |
₹ 10,00,001 - ₹ 12,00,000 |
₹ 50,000 + ₹ 10,00,000 से 15% अधिक |
शून्य |
₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000 |
₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक |
10% |
₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000 |
₹ 80,000 + ₹ 12,00,000 से 20% अधिक |
शून्य |
₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000 |
₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक |
15% |
₹ 15,00,001- ₹ 50,00,000 |
₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक |
शून्य |
₹ 200,00,001- ₹ 500,00,000 |
₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक |
25% |
₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000 |
₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक |
10% |
₹ 500,00,000 से अधिक |
₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक |
37% |
₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000 |
₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक |
15% |
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₹ ₹ 200,00,001 से अधिक |
₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक |
25% |
- पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:
पुरानी कर व्यवस्था |
धारा 115BAC (1A) के तहत डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था |
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आयकर स्लैब |
आयकर दर |
*अधिभार |
आयकर स्लैब |
आयकर दर |
*अधिभार |
₹ 3,00,000 तक |
शून्य |
शून्य |
₹ 3,00,000 तक |
शून्य |
शून्य |
₹ 3,00,001 - ₹ 5,00,000** |
₹ 3,00,000 से 5% अधिक |
शून्य |
₹ 3,00,001 - ₹ 7,00,000** |
₹ 3,00,000 से 5% अधिक |
शून्य |
₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 |
₹ 10,000 + ₹ 5,00,000 से 20% अधिक |
शून्य |
₹ 7,00,001 - ₹ 10,00,000 |
₹ 20,000 + ₹ 7,00,000 से 10% अधिक |
शून्य |
₹ 10,00,001- ₹ 50,00,000 |
₹ 1,10,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक |
शून्य |
₹ 10,00,001 - ₹ 12,00,000 |
₹ 50,000 + ₹ 10,00,000 से 15% अधिक |
शून्य |
₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000 |
₹ 1,10,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक |
10% |
₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000 |
₹ 80,000 + ₹ 12,00,000 से 20% अधिक |
शून्य |
₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000 |
₹ 1,10,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक |
15% |
₹ 15,00,001- ₹ 50,00,000 |
₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक |
शून्य |
₹ 200,00,001- ₹ 500,00,000 |
₹ 1,10,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक |
25% |
₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000 |
₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक |
10% |
₹ 500,00,000 से अधिक |
₹ 1,10,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक |
37% |
₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000 |
₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक |
15% |
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₹ ₹ 200,00,001 से अधिक |
₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक |
25% |
- पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:
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*टिप्पणी: धारा 111A, 112, 112A और और लाभांश आय के तहत कर प्रभार्य आय पर, जैसी भी स्थिति हो, 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार नहीं लगाया जाएगा। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय हो।
**धारा 87A के तहत छूट: निवासी व्यक्ति भी आयकर पर 100% तक की छूट के लिए पात्र हैं, जो कर व्यवस्था के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन है:
कुल आय |
पुरानी कर व्यवस्था |
नई कर व्यवस्था |
धारा 87A के तहत छूट लागू |
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5 लाख रुपये तक |
निवासी व्यक्तियों के लिए रु.12,500 तक की कर छूट लागू है, यदि कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं) |
निवासी व्यक्तियों के लिए रु.20,000 तक की कर छूट लागू है, यदि कुल आय 7,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं) |
5 लाख से 7 लाख तक |
शून्य |
***टिप्पणी: दोनों व्यवस्थाओं में आयकर तथा अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का भुगतान किया जाएगा।
यदि पुरानी कर व्यवस्था के तहत अर्जित आय क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1 करोड़, ₹ 2 करोड़ या ₹ 5 करोड़ से अधिक है और नई कर व्यवस्था के तहत अर्जित आय क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1 करोड़, ₹ 2 करोड़ से अधिक है, तो अधिभार से सीमांत राहत का दावा निम्नानुसार किया जा सकता है:
शुद्ध आय रेंज |
सीमांत राहत |
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(रुपये) से अधिक |
(रुपये) से अधिक नहीं है
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50 लाख |
1 करोड़ |
आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 50 लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, जो दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत 50 लाख रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी। |
1 करोड़ |
2 करोड़ |
आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि, 1 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, तथा दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत 1 करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी। |
2 करोड़ |
5 करोड़ |
आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि, 2 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, तथा दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी। |
5 करोड़ |
– |
आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि, 5 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, जो पुरानी कर व्यवस्था के तहत 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक होगी। |
निवेश / भुगतान / आय जिन पर मुझे कर लाभ मिल सकता है
धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाता को निम्नलिखित कटौतियाँ उपलब्ध होंगी:
- धारा 24(b) – आवास ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती:
सम्पत्ति की प्रकृति |
ऋण का उद्देश्य |
स्वीकार्य (अधिकतम सीमा) |
आई.टी.आर. भरने के लिए आवश्यक विवरण |
किराए पर संदत्त |
गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद |
बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य (लेकिन “गृह संपत्ति से आय” शीर्षक के अंतर्गत यदि कोई हानि होती है तो उसे अनुसूची CYLA में किसी अन्य शीर्षक के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता है तथा उसे आगे के वर्षों में अग्रनीत नहीं किया जा सकता है) |
बैंक से / बैंक के अलावा अन्य किसी से लिया गया ऋण • उस बैंक/संस्था/व्यक्ति का नाम जिससे ऋण लिया गया है • बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या • ऋण स्वीकृति की तिथि • ऋण की कुल राशि • वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण • धारा 24(b) के तहत उधार ली गई पूंजी पर ब्याज |
- आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां
धारा 80CCD(2) |
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केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती
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धारा 80CCH
अग्निपथ योजना में योगदान के संबंध में कटौती
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पुरानी कर व्यवस्था में कर कटौती
- धारा 24(b) – आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती। स्व - अधिकृत सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2 लाख है। अनुमत धारा 24(b) के तहत अनुज्ञेय ऋण पर ब्याज नीचे सारणीबद्ध है:
सम्पत्ति की प्रकृति |
ऋण कब लिया गया था |
ऋण का उद्देश्य |
स्वीकार्य (अधिकतम सीमा) |
आवश्यक विवरण |
स्व-अध्यासित |
1/04/1999 को या उसके बाद |
गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद |
₹ 2,00,000 |
बैंक से / बैंक के अलावा अन्य किसी से लिया गया ऋण • उस बैंक/संस्था/व्यक्ति का नाम जिससे ऋण लिया गया है • बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या • ऋण स्वीकृति की तिथि • ऋण की कुल राशि • वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण • धारा 24(b) के तहत उधार ली गई पूंजी पर ब्याज |
1/04/1999 को या उसके बाद |
गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए |
₹ 30,000 |
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1/04/1999 से पहले |
गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद |
₹ 30,000 |
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1/04/1999 से पहले |
गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए |
₹ 30,000 |
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किराए पर संदत्त |
किसी भी समय |
गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद |
बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य |
आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां
धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1) |
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किए गए भुगतान के लिए कटौती
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धारा 80CCD(1B) |
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केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती, 80CCD (1) के तहत दावा की गई कटौती को छोड़कर |
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ध्यान दें:
1. धारा 80 C के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाताओं को नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• कटौती के लिए पात्र राशि
• पॉलिसी संख्या या दस्तावेज़ पहचान संख्या
2. धारा 80 CCD (1),80 CCD (1B) के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाताओं को नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• अंशदान की राशि
• करदाता का पी.आर.ए.एन.
धारा 80CCD(2) |
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केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती
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धारा 80CCH
अग्निपथ योजना में योगदान के संबंध में कटौती
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धारा 80D |
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स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती
वरिष्ठ नागरिक पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है
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ध्यान दें:
धारा 80 D के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाताओं को नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• बीमाकर्ता का नाम (बीमा कंपनी)
• पॉलिसी संख्या
• स्वास्थ्य बीमा राशि
धारा 80DD |
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विकलांग आश्रित के रख-रखाव या चिकित्सीय उपचार के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती या सुसंगत अनुमोदित योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान/जमा किया गया |
स्थिर कटौती कटौती |
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ध्यान दें:
धारा 80 DD के तहत कटौती का दावा करने के लिए आई.टी.आर. में नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• दिव्यांगता की प्रकृति
• दिव्यांगता का प्रकार
• कटौती की राशि
• आश्रित का प्रकार
• आश्रित का पैन
• आश्रित का आधार
• ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी या बहु दिव्यांगता के मामले में फ़ाइल किए गए फॉर्म 10IA की पावती संख्या।
• यू.डी.आई.डी. संख्या (यदि उपलब्ध हो)
धारा 80DDB |
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निर्दिष्ट बीमारियों के लिए स्वयं या आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान हेतु कटौती |
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धारा 80E |
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स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती |
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ध्यान दें:
धारा 80E के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:
• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस संस्था/बैंक का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक की ऋण खाता संख्या
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80E के तहत ब्याज
कृपया ध्यान दें कि धारा 80E के तहत कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब धारा 24(b) में निर्धारित सीमा समाप्त हो गई हो।
धारा 80EE |
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आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया हो |
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ध्यान दें:
धारा 80EE के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:
• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस बैंक/संस्था का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था का ऋण खाता संख्या।
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80EE के तहत ब्याज
धारा 80EEA |
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यह कटौती केवल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो पहली बार आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए ऋण लेते हैं, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया गया हो और धारा 80EE के तहत कटौती का दावा नहीं किया गया हो |
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ध्यान दें:
धारा 80EE के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:
• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस बैंक/संस्था का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था का ऋण खाता संख्या।
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80EE के तहत ब्याज
ध्यान दें कि धारा 80EEA के अंतर्गत कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब धारा 24(b) में निर्धारित सीमा समाप्त हो गई हो। इसके अलावा, ऋण स्वीकृति तिथि और अन्य पात्र शर्तों के आधार पर करदाता द्वारा 80EE या 80EEA का दावा किया जा सकता है।
धारा 80EEB |
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इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत किया गया हो |
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ध्यान दें:
धारा 80EEB के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे
• उस बैंक/संस्था का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• वाहन पंजीकरण संख्या
• धारा 80EEB के तहत ब्याज
धारा 80G |
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निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के लिए कटौती। दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है
टिप्पणी:इस धारा के अंतर्गत ₹ 2000/- से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी |
धारा 80GG |
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घर के लिए भुगतान किए गए किराए की कटौती और केवल उन लोगों के लिए लागू जो स्व-नियोजित हैं या जिनके लिए एच.आर.ए. वेतन का हिस्सा नहीं है निम्नलिखित में से सबसे कम को कटौती के रूप में अनुमति
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धारा 80GGA |
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वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती
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धारा 80GGC |
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राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती |
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80IA |
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धारा 80-IA(4)(iv) [अधिकार] में संदर्भित उपक्रम के लाभ के संबंध में कटौती |
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80IB |
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बुनियादी ढांचा विकास उपक्रमों के अलावा निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और प्राप्ति के लिए कटौती: इस धारा के तहत कटौती उस करदाता को उपलब्ध है जिसकी सकल कुल आय में निम्नलिखित के व्यवसाय से प्राप्त लाभ और प्राप्ति शामिल है:
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80IE |
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उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों के लिए कटौती (कुछ शर्तों के अधीन) |
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80JJA |
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जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रह और प्रसंस्करण के कारोबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन) |
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80JJAA |
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नए श्रमिकों/कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती, उस निर्धारिती पर लागू होती है जिस पर धारा 44AB लागू होती है (कुछ शर्तों के अधीन) |
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80QQB |
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पाठ्यपुस्तकों के अलावा कुछ अन्य पुस्तकों के जानकार लेखकों के संबंध में कटौती |
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टिप्पणी: यहां दावा की गई कटौती का दावा आयकर अधिनियम के अंतर्गत अन्यत्र नहीं किया जा सकता।
80RRB |
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पेटेंट पर रॉयल्टी के संबंध में निवासी व्यक्तियों के लिए कटौती |
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टिप्पणी: यहां दावा की गई कटौती का दावा आयकर अधिनियम के अंतर्गत अन्यत्र नहीं किया जा सकता।
धारा 80TTA |
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गैर-वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौती |
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धारा 80TTB |
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निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए गए डिपॉज़िट पर प्राप्त ब्याज पर कटौती |
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धारा 80U |
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दिव्यांगता वाले निवासी व्यक्ति करदाता के लिए कटौतियां |
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नोट:
धारा 80DD या 80U के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाता को आई.टी.आर. में नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• दिव्यांगता की प्रकृति
• दिव्यांगता का प्रकार
• कटौती की राशि
• आश्रित का पैन
• आश्रित का आधार
• दाखिल किए गए फॉर्म 10 IA की पावती संख्या