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निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए कारोबार / व्यवसाय से आय वाले व्यक्ति के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म

निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए कारोबार / व्यवसाय से आय वाले व्यक्ति के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म

अस्वीकरण: इस पेज पर दी गई सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है तथा यह संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचना देखें।

 

1. आई.टी.आर.-3 - व्यक्ति एवं एच.यू.एफ़ के लिए लागू

यह रिटर्न व्यक्ति और हिन्दू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है;

वेतन/पेंशन, गृह संपत्ति, व्यवसाय या पेशे से लाभ या प्राप्ति, पूँजी अभिलाभ या अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत आय होना।

आई.टी.आर.-1, आई.टी.आर.-2 या आई.टी.आर.-4 फ़ाइल करने के लिए कौन पात्र नहीं है

 

2. आई.टी.आर.-4 (सुगम) – व्यक्ति, एच.यू.एफ़ और फ़र्म (एल.एल.पी. के अलावा) के लिए लागू

यह विवरणी एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है, जो सामान्य रूप से निवासी नहीं है या एक निवासी फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) है, जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और व्यवसाय या पेशे से आय है, जिसकी गणना अनुमानित आधार पर की जाती है (धारा 44AD / 44ADA / 44AE के तहत) और निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से आय है:
वेतन/ पेंशन एक गृह संपत्ति अन्य स्रोत (ब्याज, परिवार की पेंशन, लाभांश आदि) ₹5,000 तक कृषि आय धारा 112A के तहत पूँजी अभिलाभ आय ₹ 125000 तक

टिप्पणी:1

 

आई.टी.आर.-4 का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जो:

  1. किसी कंपनी में निदेशक है, या
  2. अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ
  3. धारा 112A के तहत रु.1.25 लाख से अधिक का दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ
  4. जिसके पास पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रहे हों
  5. भारत से बाहर कोई परिसंपत्ति (किसी संस्था में वित्तीय हित सहित) स्थित है, या
  6. भारत से बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी है, या
  7. भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है,
  8. वह व्यक्ति जिसके मामले में ईएसओपी पर कर का भुगतान या कटौती स्थगित कर दी गई है
  9. जिसकी किसी आय शीर्ष के अंतर्गत कोई अअग्रानीत हानि या अग्रनीत हानि हो; या
  10. कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है।
   

टिप्पणी:2

फॉर्म आई.टी.आर.-4 (सुगम) अनिवार्य नहीं है। यह एक सरलीकृत विवरणी फ़ॉर्म है, जिसका उपयोग एक निर्धारिती द्वारा उसके अपने विकल्प पर किया जा सकता है, यदि वह धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित आधार पर कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ घोषित करने का पात्र है।

 

लागू होने वाले फॉर्म

1. फॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र

द्वारा उपलब्ध करवाई गई

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

डिडक्टी से डिडक्टर

फ़ॉर्म 16A एक स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) प्रमाणपत्र है जो तिमाही आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें जमा की गई राशि, टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और आयकर विभाग के पास जमा किए गए टी.डी.एस. भुगतान का विवरण होता है।

 

 

 

2.

फ़ॉर्म 26 AS

ए.आई.एस. (वार्षिक सूचना विवरण)

के द्वारा प्रदान किया गया:

आयकर विभाग (यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है:

लॉगिन > ई-फ़ाइल > आयकर विवरणी > फ़ॉर्म 26AS देखें)

फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:

स्रोत पर काटा गया /एकत्रित कर।

के द्वारा प्रदान किया गया:

आयकर विभाग (आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद इसे एक्सेस किया जा सकता है)

ई-फ़ाईलिंग पोर्टल > लॉगिन > ए.आई.एस. पर जाएं

फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:

  • स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गया
  • एस.एफ.टी. सूचना
  • करों का भुगतान
  • मांग/प्रतिदाय

अन्य जानकारी (जैसे लंबित/पूरी कार्यवाही, जी.एस.टी. सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त जानकारी आदि)

 

3. फ़ॉर्म 3CB-CD

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

करदाता जिसे धारा 44AB के तहत अपने खातों का लेखापरीक्षण लेखापाल से कराना आवश्यक है।

धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से कम से कम एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फ़ॉर्म 3CB) और विशिष्टियों का विवरण (फ़ॉर्म 3CD) प्रस्तुत करना आवश्यक है

 

4. फ़ॉर्म 15G - निवासी करदाता (कम्पनी या फर्म न हो) द्वारा कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने की घोषणा

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

60 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्ति या एच.यू.एफ. या किसी अन्य व्यक्ति (कम्पनी /फर्म के अलावा) को बैंक को सूचित करना होगा कि यदि उनकी आय मूल छूट सीमा से कम है तो ब्याज आय पर टी.डी.एस. नहीं काटा जाएगा।

वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय

 

5. फ़ॉर्म 15H - किसी निवासी व्यक्ति (जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है) द्वारा कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने हेतु की जाने वाली घोषणा

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्ति को बैंक से ब्याज आय पर टी.डी.एस. न काटने के लिए कहना

वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय

 

6. फ़ॉर्म 3CEB

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

जो करदाता अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन या निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन करता है, उसे धारा 92E के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है।

धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से कम से कम एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।

लेखापाल की रिपोर्ट जिसमें सभी अंतरराष्ट्रीय लेन-देन (लेन-देनों) और विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन (लेन-देनों) का ब्यौरा शामिल है

 

निर्धारण वर्ष 2025-26*** के लिए कर स्लैब

  • वित्त अधिनियम 2024 ने धारा 115BAC के प्रावधानों को कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से संशोधित कर दिया है, ताकि नई कर व्यवस्था को व्यक्ति, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समितियां नहीं), बी.ओ.आई. या कृत्रिम विधिक व्यक्ति होने वाले करदाता के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। हालांकि, पात्र करदाताओं के पास डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर चुकाने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था से तात्पर्य आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली से है जो नई कर व्यवस्था के लागू होने से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है।
  • "गैर-व्यावसायिक मामलों" में, डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था को बदलने का विकल्प प्रत्येक वर्ष सीधे आई.टी.आर. में प्रयोग किया जा सकता है और ऐसे आई.टी.आर. को धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले दाखिल किया जाना आवश्यक है।
  • व्यवसाय और पेशे से आय प्राप्त करने वाले पात्र करदाताओं के मामले में यदि करदाता डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता है, तो वे आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले फॉर्म-10-IEA प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, ऐसे विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से अर्थात नई कर व्यवस्था में पुनः प्रवेश करने के लिए भी आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139(4) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले फॉर्म सं.10-IEA प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, पुरानी कर व्यवस्था को वापस लेने और डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था में पुनः प्रवेश करने का विकल्प केवल आगामी निर्धारण वर्ष में तथा व्यवसाय और पेशे से आय प्राप्त करने वाले पात्र करदाताओं के लिए जीवनकाल में केवल एक बार ही उपलब्ध है।
  1. पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:

 

पुरानी कर व्यवस्था

धारा 115BAC (1A) के तहत डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

₹ 2,50,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 3,00,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000**

₹ 2,50,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 3,00,001 - ₹ 7,00,000**

₹ 3,00,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 12,500 + ₹ 5,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 7,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 20,000 + ₹ 7,00,000 से 10% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001 - ₹ 12,00,000

₹ 50,000 + ₹ 10,00,000 से 15% अधिक

शून्य

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000

₹ 80,000 + ₹ 12,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

15%

₹ 15,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 200,00,001- ₹ 500,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

25%

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 500,00,000 से अधिक

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

37%

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

15%

 

 

 

₹ ₹ 200,00,001 से अधिक

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

25%

 

 

  1. पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:

पुरानी कर व्यवस्था

धारा 115BAC (1A) के तहत डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

₹ 3,00,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 3,00,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 3,00,001 - ₹ 5,00,000**

₹ 3,00,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 3,00,001 - ₹ 7,00,000**

₹ 3,00,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 10,000 + ₹ 5,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 7,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 20,000 + ₹ 7,00,000 से 10% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,10,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001 - ₹ 12,00,000

₹ 50,000 + ₹ 10,00,000 से 15% अधिक

शून्य

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,10,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000

₹ 80,000 + ₹ 12,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,10,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

15%

₹ 15,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 200,00,001- ₹ 500,00,000

₹ 1,10,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

25%

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 500,00,000 से अधिक

₹ 1,10,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

37%

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

15%

 

 

 

₹ ₹ 200,00,001 से अधिक

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

25%

  1. पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:

पुरानी कर व्यवस्था

धारा 115BAC (1A) के तहत नई कर व्यवस्था

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

₹ 5,00,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 3,00,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 5,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 3,00,001 - ₹ 7,00,000**

₹ 3,00,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,00,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 7,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 20,000 + ₹ 7,00,000 से 10% अधिक

शून्य

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,00,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 10,00,001 - ₹ 12,00,000

₹ 50,000 + ₹ 10,00,000 से 15% अधिक

शून्य

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,00,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

15%

₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000

₹ 80,000 + ₹ 12,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 200,00,001- ₹ 500,00,000

₹ 1,00,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

25%

₹ 15,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 500,00,000 से अधिक

₹ 1,00,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

37%

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

10%

 

 

 

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

15%

 

 

 

₹ ₹ 200,00,001 से अधिक

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

25%

*टिप्पणी: धारा 111A, 112, 112A और और लाभांश आय के तहत कर प्रभार्य आय पर, जैसी भी स्थिति हो, 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार नहीं लगाया जाएगा। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय हो।


**धारा 87A के तहत छूट: निवासी व्यक्ति भी आयकर पर 100% तक की छूट के लिए पात्र हैं, जो कर व्यवस्था के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन है:

कुल आय

पुरानी कर व्यवस्था

नई कर व्यवस्था

धारा 87A के तहत छूट लागू

5 लाख रुपये तक

निवासी व्यक्तियों के लिए रु.12,500 तक की कर छूट लागू है, यदि कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं)

निवासी व्यक्तियों के लिए रु.20,000 तक की कर छूट लागू है, यदि कुल आय 7,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं)

5 लाख से 7 लाख तक

शून्य

***टिप्पणी: दोनों व्यवस्थाओं में आयकर तथा अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का भुगतान किया जाएगा।

यदि पुरानी कर व्यवस्था के तहत अर्जित आय क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1 करोड़, ₹ 2 करोड़ या ₹ 5 करोड़ से अधिक है और नई कर व्यवस्था के तहत अर्जित आय क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1 करोड़, ₹ 2 करोड़ से अधिक है, तो अधिभार से सीमांत राहत का दावा निम्नानुसार किया जा सकता है:

शुद्ध आय रेंज

सीमांत राहत

(रुपये) से अधिक

(रुपये) से अधिक नहीं है

 

 

50 लाख

1 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 50 लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, जो दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत 50 लाख रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

1 करोड़

2 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि, 1 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, तथा दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत 1 करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

2 करोड़

5 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि, 2 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, तथा दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

5 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि, 5 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, जो पुरानी कर व्यवस्था के तहत 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक होगी।

 

निवेश / भुगतान / आय जिन पर मुझे कर लाभ मिल सकता है

धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाता को निम्नलिखित कटौतियाँ उपलब्ध होंगी:
  1. धारा 24(b) – आवास ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती:

सम्पत्ति की प्रकृति

ऋण का उद्देश्य

स्वीकार्य (अधिकतम सीमा)

आई.टी.आर. भरने के लिए आवश्यक विवरण

किराए पर संदत्त

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य (लेकिन “गृह संपत्ति से आय” शीर्षक के अंतर्गत यदि कोई हानि होती है तो उसे अनुसूची CYLA में किसी अन्य शीर्षक के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता है तथा उसे आगे के वर्षों में अग्रनीत नहीं किया जा सकता है)

बैंक से / बैंक के अलावा अन्य किसी से लिया गया ऋण
• उस बैंक/संस्था/व्यक्ति का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 24(b) के तहत उधार ली गई पूंजी पर ब्याज
  1. आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां

धारा 80CCD(2)

केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती

नियोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए

वेतन की कटौती सीमा 14%

 

धारा 80CCH

अग्निपथ योजना में योगदान के संबंध में कटौती

जहां एक निर्धारिती, एक व्यक्ति होने के नाते अग्निपथ योजना में नामांकित है और 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड की सदस्यता लेता है, ने पूर्व वर्ष में उक्त निधि में अपने खाते में किसी भी राशि का भुगतान या जमा किया है

कुल आय की संगणना में भुगतान या जमा की गई पूरी राशि की कटौती की अनुमति दी गई

जहां केंद्रीय सरकार अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड में एक निर्धारिती के खाते में कोई योगदान करती है

योगदान की गई पूर्ण राशि की कुल आय की संगणना में कटौती की अनुमति दी

पुरानी कर व्यवस्था में कर कटौती

  1. धारा 24(b) – आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती। स्व - अधिकृत सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2 लाख है। अनुमत धारा 24(b) के तहत अनुज्ञेय ऋण पर ब्याज नीचे सारणीबद्ध है:

सम्पत्ति की प्रकृति

ऋण कब लिया गया था

ऋण का उद्देश्य

स्वीकार्य (अधिकतम सीमा)

आवश्यक विवरण

स्व-अध्यासित

1/04/1999 को या उसके बाद

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

₹ 2,00,000

बैंक से / बैंक के अलावा अन्य किसी से लिया गया ऋण
• उस बैंक/संस्था/व्यक्ति का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 24(b) के तहत उधार ली गई पूंजी पर ब्याज

1/04/1999 को या उसके बाद

गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए

₹ 30,000

1/04/1999 से पहले

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

₹ 30,000

1/04/1999 से पहले

गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए

₹ 30,000

किराए पर संदत्त

किसी भी समय

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य
निर्धारण वर्ष के दौरान अन्य आय शीर्षों के लिए अधिकतम 2,00,000 रुपये की हानि समायोजित की जा सकती है तथा शेष राशि को आगामी वर्षों में 8 निर्धारण वर्षों तक अग्रेषित किया जा सकता है।

आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां

धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1)

किए गए भुगतान के लिए कटौती

80c

  • जीवन बीमा प्रीमियम
  • भविष्य निधि
  • कुछ इक्विटी शेयरों के लिए अभिदान
  • ट्यूशन फीस
  • राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
  • आवास ऋण मूल
  • अन्य विभिन्न मद

 

 

संयुक्त कटौती सीमा ₹ 1,50,000

प्रत्येक पात्र भुगतान के लिए आई.टी.आर. में भरे जाने वाले विवरण:
• पॉलिसी नंबर या दस्तावेज़ पहचान संख्या
• धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र राशि

80CCC

पेंशन योजना के लिए एल.आई.सी. या अन्य बीमाकर्ता की वार्षिकी योजना

80CCD(1)

केंद्र सरकार की पेंशन योजना

 

 

धारा 80CCD(1B)

 

केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती, 80CCD (1) के तहत दावा की गई कटौती को छोड़कर

कटौती सीमा ₹ 50,000

 
 

ध्यान दें:

1. धारा 80 C के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाताओं को नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• कटौती के लिए पात्र राशि
• पॉलिसी संख्या या दस्तावेज़ पहचान संख्या

2. धारा 80 CCD (1),80 CCD (1B) के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाताओं को नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• अंशदान की राशि
• करदाता का पी.आर.ए.एन.

धारा 80CCD(2)

केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती

यदि नियोक्ता पी.एस.यू. या अन्य है

वेतन की कटौती सीमा 10%

यदि नियोक्ता केंद्र या राज्य सरकार है

वेतन की कटौती सीमा 14%

 

 

धारा 80CCH

अग्निपथ योजना में योगदान के संबंध में कटौती

जहां एक निर्धारिती, एक व्यक्ति होने के नाते अग्निपथ योजना में नामांकित है और 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड की सदस्यता लेता है, ने पूर्व वर्ष में उक्त निधि में अपने खाते में किसी भी राशि का भुगतान या जमा किया है

कुल आय की संगणना में भुगतान या जमा की गई पूरी राशि की कटौती की अनुमति दी गई

जहां केंद्रीय सरकार अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड में एक निर्धारिती के खाते में कोई योगदान करती है

योगदान की गई पूर्ण राशि की कुल आय की संगणना में कटौती की अनुमति दी

 

 

धारा 80D

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती

स्वयं / जीवन साथी या आश्रित बच्चों के लिए

₹ 25,000 (यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो ₹ 50,000)

निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹5,000, उपरोक्त सीमा में शामिल

माता-पिता के लिए

₹ 25,000 (यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो ₹ 50,000)

निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹5,000, उपरोक्त सीमा में शामिल

 

 

 

 

 

 

 

 

वरिष्ठ नागरिक पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है

स्वयं/पति/पत्नी या आश्रित बच्चों के लिए

कटौती सीमा ₹ 50,000

माता-पिता के लिए

कटौती सीमा ₹ 50,000

ध्यान दें:

धारा 80 D के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाताओं को नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• बीमाकर्ता का नाम (बीमा कंपनी)
• पॉलिसी संख्या
• स्वास्थ्य बीमा राशि

धारा 80DD

 

 

 

विकलांग आश्रित के रख-रखाव या चिकित्सीय उपचार के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती या सुसंगत अनुमोदित योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान/जमा किया गया

स्थिर कटौती
₹ 75,000
व्यय की सीमा के बिना, विकलांग व्यक्ति के लिए उपलब्ध।

कटौती
₹ 1,25,000
अगर व्यक्ति को गंभीर दिव्यांगता है ( 80 % या उससे अधिक ).=

 
 

ध्यान दें:

धारा 80 DD के तहत कटौती का दावा करने के लिए आई.टी.आर. में नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• दिव्यांगता की प्रकृति
• दिव्यांगता का प्रकार
• कटौती की राशि
• आश्रित का प्रकार
• आश्रित का पैन
• आश्रित का आधार
• ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी या बहु दिव्यांगता के मामले में फ़ाइल किए गए फॉर्म 10IA की पावती संख्या।
• यू.डी.आई.डी. संख्या (यदि उपलब्ध हो)

धारा 80DDB

 

 

निर्दिष्ट बीमारियों के लिए स्वयं या आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान हेतु कटौती

 

कटौती सीमा
₹ 40,000
( ₹ 1,00,000 यदि वरिष्ठ नागरिक है )

 
 

 

धारा 80E

स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती

लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान की गई कुल राशि

ध्यान दें:

धारा 80E के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:
• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस संस्था/बैंक का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक की ऋण खाता संख्या
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80E के तहत ब्याज

कृपया ध्यान दें कि धारा 80E के तहत कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब धारा 24(b) में निर्धारित सीमा समाप्त हो गई हो।

धारा 80EE

आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया हो

कटौती सीमा
₹ 50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर

ध्यान दें:

धारा 80EE के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:
• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस बैंक/संस्था का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था का ऋण खाता संख्या।
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80EE के तहत ब्याज

 

धारा 80EEA

यह कटौती केवल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो पहली बार आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए ऋण लेते हैं, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया गया हो और धारा 80EE के तहत कटौती का दावा नहीं किया गया हो

कटौती सीमा
₹ 1,50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर

ध्यान दें:

धारा 80EE के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:
• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस बैंक/संस्था का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था का ऋण खाता संख्या।
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80EE के तहत ब्याज

ध्यान दें कि धारा 80EEA के अंतर्गत कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब धारा 24(b) में निर्धारित सीमा समाप्त हो गई हो। इसके अलावा, ऋण स्वीकृति तिथि और अन्य पात्र शर्तों के आधार पर करदाता द्वारा 80EE या 80EEA का दावा किया जा सकता है।

धारा 80EEB

इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत किया गया हो

कटौती सीमा
₹ 1,50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर

ध्यान दें:

धारा 80EEB के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे
• उस बैंक/संस्था का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• वाहन पंजीकरण संख्या
• धारा 80EEB के तहत ब्याज

धारा 80G

निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के लिए कटौती।

दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है

बिना किसी सीमा के

100% कटौती

50% कटौती

योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए

100% कटौती

50% कटौती

 

 

 

 

 

 

 

 

 

टिप्पणी:इस धारा के अंतर्गत ₹ 2000/- से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी

 

धारा 80GG

घर के लिए भुगतान किए गए किराए की कटौती और केवल उन लोगों के लिए लागू जो स्व-नियोजित हैं या जिनके लिए एच.आर.ए. वेतन का हिस्सा नहीं है

निम्नलिखित में से सबसे कम को कटौती के रूप में अनुमति

भुगतान किया गया किराया जो इस कटौती से पहले कुल आय से 10% कम है

₹ 5,000 प्रति माह

कुल आय का 25% (धारा 111A के तहत दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ, अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ या धारा 115A या 115D के तहत आय को छोड़कर)


नोट: धारा 80GG के तहत कटौती का दावा करने के लिए फॉर्म 10 BA दाखिल करना अनिवार्य है और आयकर विवरणी दाखिल करते समय अनुसूची 80 GG में फॉर्म 10 BA की पावती संख्या दर्ज करना अनिवार्य है।

 

धारा 80GGA

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती


दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

अनुसंधान संबंध या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के लिए

  • वैज्ञानिक अनुसंधान
  • सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान

संबंध या संस्था के लिए

  • ग्रामीण विकास
  • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या वनीकरण के लिए

किसी भी पात्र परियोजना को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा स्वीकृत पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकारी या संघ या संस्थान

केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि

  • वन - रोपण
  • ग्रामीण विकास

केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित के रूप में राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि

 

 

नोट: इस धारा के अंतर्गत 2000/- रुपये से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी या यदि सकल कुल आय में व्यवसाय/पेशे के लाभ/लाभ से आय शामिल है या यदि साझेदार साझेदारी फर्म से पूंजी पर पारिश्रमिक या ब्याज प्राप्त कर रहा है।

 

धारा 80GGC

 

 

 

राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती

राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को दिए गए योगदान के लिए कटौती

यदि कोई योगदान नकद में किया जाता है तो कोई कटौती नहीं की जाएगी

 

 

 

 

80IA

 

धारा 80-IA(4)(iv) [अधिकार] में संदर्भित उपक्रम के लाभ के संबंध में कटौती

15 निर्धारण वर्ष की अवधि के भीतर आने वाले क्रमवर्ती 10 निर्धारण वर्षों के लिए लाभ का 100% , उस वित्तीय वर्ष से शुरू होगा जिसमें निर्धारिती ने आधारभूत संरचना की सुविधा का विकास किया है / उसका परिचालन और रखरखाव शुरू किया है।

किसी भी उद्यम को कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी जो 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद आधारभूत संरचना की सुविधा का विकास या संचालन और रखरखाव शुरू करता है। (यदि निर्दिष्ट कारोबार के लिए निर्दिष्ट तिथियों के बाद विकास, प्रचालन, आदि शुरू हो गया है तो किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी)

 

       

 

80IB

बुनियादी ढांचा विकास उपक्रमों के अलावा निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और प्राप्ति के लिए कटौती:

इस धारा के तहत कटौती उस करदाता को उपलब्ध है जिसकी सकल कुल आय में निम्नलिखित के व्यवसाय से प्राप्त लाभ और प्राप्ति शामिल है:

वह उपक्रम जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन या शोधन शुरू करता है [धारा 80-IB(9)

आवास परियोजनाओं का विकास और निर्माण करना [धारा 80-IB(10)

फलों, सब्जियों, मांस, मांस उत्पादों, पोल्ट्री, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग में लगे उपक्रम [धारा 80-IB(11A)

खाद्यान्नों के रख-रखाव, भंडारण और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय में संलग्न उपक्रम [धारा 80-IB(11A)]

(कुछ शर्तों के अधीन)

 

 

80IE

उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों के लिए कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन)

10 निर्धारण वर्ष के लिए लाभ का 100% , निर्दिष्ट विभिन्न शर्तों के अधीन

 

80JJA

जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रह और प्रसंस्करण के कारोबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन)

क्रमवर्ती 5 निर्धारण वर्षों तक जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट को एकत्रित करने, प्रसंस्करण करने और उपचारित करने की गतिविधि से लाभ का 100%

 

80JJAA

नए श्रमिकों/कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती, उस निर्धारिती पर लागू होती है जिस पर धारा 44AB लागू होती है

(कुछ शर्तों के अधीन)

 

3 निर्धारण वर्ष के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लागत का 30%, कुछ शर्तों के अधीन

 

80QQB

पाठ्यपुस्तकों के अलावा कुछ अन्य पुस्तकों के जानकार लेखकों के संबंध में कटौती

किसी लेखक/संयुक्त लेखक द्वारा स्वत्त्व शुल्क के रूप में प्राप्त आय अधिकतम ₹ 3 लाख तक, अन्य शर्तों के अधीन

टिप्पणी: यहां दावा की गई कटौती का दावा आयकर अधिनियम के अंतर्गत अन्यत्र नहीं किया जा सकता।

 

80RRB

पेटेंट पर रॉयल्टी के संबंध में निवासी व्यक्तियों के लिए कटौती

पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत प्रथम आविष्कारक/सह-स्वामी जो स्वत्त्व शुल्क के रूप में आय अर्जित करता है, स्वत्त्व शुल्क की राशि या ₹ 3 लाख (जो भी कम हो) तक।

टिप्पणी: यहां दावा की गई कटौती का दावा आयकर अधिनियम के अंतर्गत अन्यत्र नहीं किया जा सकता।

 

धारा 80TTA

 

 

गैर-वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौती

कटौती सीमा
₹ 10,000/-

 
 

 

धारा 80TTB

 

 

निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए गए डिपॉज़िट पर प्राप्त ब्याज पर कटौती

कटौती सीमा
₹ 50,000/-

 
 

 

धारा 80U

 

 

दिव्यांगता वाले निवासी व्यक्ति करदाता के लिए कटौतियां

विकलांग व्यक्ति के लिए फ्लैट ₹ 75,000 की कटौती, चाहे कितना भी खर्च किया गया हो

गंभीर विकलांगता (80% या अधिक) वाले व्यक्ति के लिए फ्लैट ₹ 1,25,000 की कटौती, चाहे कितना भी खर्च किया गया हो

 
 

नोट:

धारा 80DD या 80U के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाता को आई.टी.आर. में नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• दिव्यांगता की प्रकृति
• दिव्यांगता का प्रकार
• कटौती की राशि
• आश्रित का पैन
• आश्रित का आधार
• दाखिल किए गए फॉर्म 10 IA की पावती संख्या

 

 

पृष्ठ की अंतिम बार समीक्षा की गई या अपडेट किया गया: 01-सितंबर-2025