निर्धारण वर्ष 2022-2023 के लिए कारोबार / व्यवसाय से आय वाले व्यक्ति के लिए लागू विवरणी और फॉर्म
अस्वीकरण: इस पेज में दी गयी जानकारी केवल एक अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचना देखें। |
1. आई.टी.आर.-3 - व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू | ||
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यह रिटर्न व्यक्ति और हिन्दू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है;
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2. आई.टी.आर.-4 (सुगम) – व्यक्ति, एच.यू.एफ़. और फर्म के लिए प्रयोज्य (एल.एल.पी. के अलावा) | ||||||
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यह विवरणी एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है, जो सामान्य रूप से निवासी नहीं है या एक फ़र्म (एल.एल.पी. के अलावा) के अलावा अन्य निवासी है, जो एक निवासी है जिसकी कुल आय ₹50 लाख तक है और कारोबार और व्यवसाय से आय है, जिसकी संगणना एक अनुमान के आधार पर की जाती है (धारा 44AD / 44ADA / 44AE के तहत) और निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से आय है:
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लागू होने वाले फॉर्म
1. फॉर्म 16A – वेतन से अतिरिक्त आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाण पत्र | ||||
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2. फॉर्म 26AS - वार्षिक सूचना विवरण | ||||
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3. फॉर्म 3CB-CD | ||||
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4. फ़ॉर्म 15G - कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करते हुए, निवासी करदाता द्वारा घोषणा (कंपनी या फ़र्म नहीं होने के नाते) | ||||
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5. फ़ॉर्म 15H - कर की कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने की घोषणा एक निवासी व्यक्ति (जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है) द्वारा की जाएगी | ||||
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6. फॉर्म 3CEB | ||||
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निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए कर स्लैब
व्यक्ति और एच.यू.एफ., विद्यमान कर व्यवस्था या नई कर व्यवस्था (कराधान की निम्नतर दर के साथ) (आयकर अधिनियम की धारा 115BAC के तहत) का विकल्प चुन सकते हैं ।
नई कर व्यवस्था में रियायती दरों का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को विद्यमान कर शासन में उपलब्ध [80C, 80D, 80TTB, HRA जैसी] कुछ छूट और कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। विकल्प का प्रयोग प्रत्येक पूर्व वर्ष के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जहां व्यक्ति या एच.यू.एफ. की कोई कारोबार आय नहीं है।
कारोबार से आय वाले व्यक्ति के लिए, एक बार पूर्व वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था के तहत कर लगाने के विकल्प का प्रयोग कर लेने पर, उस पूर्व वर्ष और बाद के उन सभी वर्षों के लिए मान्य होगा जब तक कि कारोबार अस्तित्व में रहता है।
60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए, पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय:
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पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय व्यक्तिगत (निवासी या अनिवासी), 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के लिए:
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80 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए, पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय:
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ध्यान दें: 2.धारा 87 के तहत छूट- एक निवासी व्यक्ति जिसकी कुल आय ₹ 5,00,000 से अधिक नहीं है, वह भी आयकर में 100% या ₹12,500, जो भी कम हो, की छूट का पात्र है। यह छूट दोनों कर व्यवस्थाओं में उपलब्ध है |
अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर
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निवेश / भुगतान / आय, जिनसे मुझे कर लाभ प्राप्त हो सकता है
धारा 24 (b) - गृह ऋण और गृह सुधार ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती। "स्व-अध्यासित सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2 लाख है। हालांकि, यह कटौती नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है।
धारा 24(b) के तहत ऋण पर ब्याज नीचे दिया गया है:
सम्पत्ति की प्रकृति | ऋण कब लिया गया था | ऋण लेने का प्रयोजन | स्वीकार्य ब्याज (अधिकतम सीमा) |
स्व-व्यस्त | 01/04/1999 को या उसके बाद | गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय | ₹ 2,00,000 |
01/04/1999 को या उसके बाद | गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए | ₹ 30,000 | |
01/04/1999 से पहले | गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय | ₹ 30,000 | |
01/04/1999 से पहले | गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए | ₹ 30,000 | |
किराए पर दिया | किसी भी समय | गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय | कोई अधिकतम सीमा नहीं |
आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां
ये कटौती उस करदाता को उपलब्ध नहीं होगी, जो नई कर व्यवस्था के रूप में धारा 115BAC के तहत विकल्प का चयन करता है, सिवाय धारा 80 CCD(2) और 80JJAA के तहत कटौती के, जो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत भी अनुमत होगी।
80C, 80CCC, 80CD(1) | |||||||||
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इनमें भुगतान के लिए कटौती :
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80CCD(1B) | |||
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केंद्र सरकार की पेंशन योजना में किए गए भुगतान के लिए कटौती, धारा 80CCD (1) के तहत दावा की गई कटौती के अलावा |
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80CCD (2) | ||||||||||
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केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती:
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80D | ||||||||||||||||||||
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स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य जाँच -पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान की कटौती:
वरिष्ठ नागरिक पर किए गए चिकित्सा सम्बन्धी उपगत व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर कोई प्रीमियम नहीं दिया जाता है:
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80DD | |||||
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आश्रित विकलांग के रखरखाव या चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान या संबंधित अनुमोदित योजना के तहत किए गए किसी भी राशि के भुगतान/डिपॉज़िट में कटौती |
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ध्यान दें: इस कटौती का दावा करने के लिए आश्रित को धारा 80U के तहत कटौती का दावा नहीं करना चाहिए। |
80DDB | |||
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निर्दिष्ट बीमारी के चिकित्सीय उपचार के भुगतान के लिए कटौती |
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80E | |||
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स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती |
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80EE | |||
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आवासीय गृह सम्पत्ति के अर्जन के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती जहां ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया है |
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80EEA | |||
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पहली बार आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए, लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कटौती, जहाँ ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया गया है और कटौती का दावा धारा 80E के तहत नहीं किया जाना चाहिए था। |
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80EEB | |||
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जहां 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच ऋण स्वीकृत किया गया है, वहां इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती |
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80G | ||||||||||||
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निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किए गए दान हेतु कटौती। दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है
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80GGC | |||
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राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती |
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80GG | |||
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गृह के लिए भुगतान किए गए किराए की कटौती और केवल उन लोगों के लिए प्रयोज्य है, जो स्व-नियुक्त हैं या जिनके लिए एच.आर.ए. उनके वेतन का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे कम को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी:
ध्यान दें:इस कटौती का दावा करने के लिए फॉर्म 10BA दायर किया जाना चाहिए। |
80IA | |||||
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किसी भी बुनियादी सुविधा (केवल भारतीय कंपनी), औद्योगिक पार्क (कोई भी उपक्रम), किसी भी बिजली उपक्रम, बिजली उत्पादन संयंत्रों के पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार (भारतीय कंपनी) के विकास, रखरखाव और संचालन में लगे उपक्रम, कटौती का दावा करने के हकदार होंगे। (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80IAB | |||||
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विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80IB | |||||
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बुनियादी ढांचा विकास उपक्रमों के अलावा निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की कटौती- निर्धारण वर्ष से 10 वर्षों के लिए लाभ का 100% जिसमें इसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो (यदि 31 मार्च 2000 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल 2007 से पहले अनुमोदित हो)। इस अनुभाग के अंतर्गत कटौती एक ऐसे निर्धारिती के लिए उपलब्ध है, जिसकी सकल कुल आय में निम्न कारोबारों से व्युत्पन्न कोई भी लाभ और अभिलाभ शामिल है:
निर्धारण वर्ष से विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के लिए निर्दिष्ट शर्तों के रूप में 5/10/7 वर्षों के लिए मुनाफ़े का 100% / 25% जिसमें यह एक विहित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत है (यदि 1 अप्रैल 1999 से पहले स्वीकृत है)। |
80IBA | |||
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आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ |
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80IC | |||
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हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कुछ उपक्रमों के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80IE | |||
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उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों के लिए कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80JJA | |||
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जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रह और प्रसंस्करण के कारोबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80JJAA | |||
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नए कामगारों/कर्मचारियों की नौकरी के संबंध में कटौती उस निर्धारिती के लिए जिस पर धारा 44AB लागू होती है (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80QQB | |||
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पाठ्यपुस्तकों के अलावा कुछ अन्य पुस्तकों के जानकार लेखकों के संबंध में कटौती |
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ध्यान दें: यहां पर दावा की गई कटौती का आयकर अधिनियम में कहीं और दावा नहीं किया जा सकता है। |
80RRB | |||
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पेटेंट पर रॉयल्टी के संबंध में निवासी व्यक्तियों के लिए कटौती |
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ध्यान दें: यहां पर दावा की गई कटौती का आयकर अधिनियम में कहीं और दावा नहीं किया जा सकता है। |
80TTA | |||
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गैर-वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौती |
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80TTB | |||
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निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए गए डिपॉज़िट पर प्राप्त ब्याज पर कटौती |
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80U | |||||
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विकलांग निवासी व्यक्तिगत करदाता के लिए कटौतियां |
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