निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए कारोबार / व्यवसाय से आय वाले व्यक्ति के लिए लागू विवरणी और फॉर्म
अस्वीकरण: इस पेज में दी गयी जानकारी केवल एक अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचना देखें। |
1. आई.टी.आर.-3 - व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू | ||
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यह रिटर्न व्यक्ति और हिन्दू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है;
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2. आई.टी.आर.-4 (सुगम) – व्यक्ति, एच.यू.एफ़. और फर्म के लिए प्रयोज्य (एल.एल.पी. के अलावा) | |||||
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ध्यान दें:
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लागू होने वाले फॉर्म
1. फॉर्म 16A – वेतन से अतिरिक्त आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाण पत्र | ||||
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2. फ़ॉर्म 26AS |
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टिप्पणी: (अग्रिम कर/स्वत: निर्धारण कर, प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M, टी.डी.एस. डिफ़ॉल्ट के तहत टी.डी.एस.) से संबंधित जानकारी जो अभी 26AS में उपलब्ध थी, अब नीचे उल्लिखित ए.आई.एस. में उपलब्ध होगी।
3. ए.आई.एस. - वार्षिक जानकारी विवरण | ||||
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4. फॉर्म 3CB-CD | ||||
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5. फ़ॉर्म 15G - कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करते हुए, निवासी करदाता द्वारा घोषणा (कंपनी या फ़र्म नहीं होने के नाते) | ||||
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6. फ़ॉर्म 15H - कर की कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने की घोषणा एक निवासी व्यक्ति (जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है) द्वारा की जाएगी | ||||
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7. फॉर्म 3CEB | ||||
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निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए कर स्लैब
वित्त अधिनियम 2023 ने निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी धारा 115BAC के प्रावधानों में संशोधन किया है ताकि नई कर व्यवस्था को व्यक्ति, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समिति नहीं होने के नाते), बी.ओ.आई. या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के रूप में निर्धारिती के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। हालांकि, पात्र करदाताओं के पास नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर लगाए जाने का विकल्प चुनने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है।
"गैर-व्यावसायिक मामलों" के मामले में, व्यवस्था चुनने का विकल्प हर साल सीधे आई.टी.आर. में धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले इस्तेमाल किया जा सकता है।
यदि पात्र करदाता जिनकी कारोबार या व्यवसाय से आय है और वे नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं, तो निर्धारिती को आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले फ़ॉर्म 10-IEA भरना होगा। साथ ही, ऐसे विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से यानी पुरानी कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प भी फ़ॉर्म संख्या.10-IEA प्रस्तुत करके किया जाएगा।
हालाँकि, कारोबार और व्यवसाय से आय रखने वाले पात्र करदाताओं के मामले में पुरानी कर व्यवस्था में स्विच करने और किसी भी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष में विकल्प वापस लेने का विकल्प जीवनकाल में केवल एक बार उपलब्ध है।
कर की दरें: 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए, पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय:
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पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय व्यक्तिगत (निवासी या अनिवासी), 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के लिए:
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पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों (निवासी या अनिवासी) के लिए :
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ध्यान दें:
1. दो कर व्यवस्थाओं के तहत अधिभार की दरें निम्नानुसार हैं:
कुल आय |
पुराना कर व्यवस्था |
नया कर व्यवस्था |
लागू अधिभार दर | ||
50 लाख रुपये तक | शून्य | शून्य |
50 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक | 10% | 10% |
1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक | 15% | 15% |
2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक | 25% | 25% |
5 करोड़ रुपये से अधिक | 37% | 25% |
नोट: 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार, जैसा भी मामला हो, धारा 111A, 112, 112A और लाभांश आय के तहत कर प्रभार्य आय से नहीं लगाया जाता है। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय है।
2. धारा 87A के तहत छूट: निवासी व्यक्ति निम्नानुसार कर व्यवस्था के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन आयकर में 100% तक की छूट के लिए भी पात्र हैं:
कुल आय | पुरानी कर व्यवस्था | नई कर व्यवस्था |
धारा 87A के तहत छूट लागू | ||
5 लाख रुपये तक |
निवासी व्यक्तियों के लिए .12,500 रुपये तक की कर छूट लागू होती है यदि कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं है |
निवासी व्यक्तियों के लिए .25,000 रुपये तक की कर छूट लागू होती है यदि कुल आय 7,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं है |
5 लाख से 7 लाख तक | शून्य |
3. दोनों ही व्यवस्थाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की दर समान रहती है।
अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर
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निवेश / भुगतान / आय जिस पर मुझे कर लाभ मिल सकता है
धारा 24 (b) - गृह ऋण और गृह सुधार ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती। "स्व-अध्यासित सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2 लाख है। हालांकि, यह कटौती नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है।
धारा 24(b) के तहत ऋण पर ब्याज नीचे दिया गया है:
सम्पत्ति की प्रकृति | ऋण कब लिया गया था | ऋण लेने का प्रयोजन | स्वीकार्य ब्याज (अधिकतम सीमा) |
स्व-अध्यासित | 01/04/1999 को या उसके बाद | गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय | ₹ 2,00,000 |
01/04/1999 को या उसके बाद | गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए | ₹ 30,000 | |
01/04/1999 से पहले | गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय | ₹ 30,000 | |
01/04/1999 से पहले | गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए | ₹ 30,000 | |
किराए पर दिया | किसी भी समय | गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय | कोई अधिकतम सीमा नहीं |
आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां
ये कटौती उस करदाता को उपलब्ध नहीं होगी, जो नई कर व्यवस्था के रूप में धारा 115BAC के तहत विकल्प का चयन करता है, सिवाय धारा 80 CCD(2) और 80JJAA के तहत कटौती के, जो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत भी अनुमत होगी।
80C, 80CCC, 80CD(1) | |||||||||
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इनमें भुगतान के लिए कटौती :
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80CCD(1B) | |||
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केंद्र सरकार की पेंशन योजना में किए गए भुगतान के लिए कटौती, धारा 80CCD (1) के तहत दावा की गई कटौती के अलावा |
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80CCD (2) | ||||||||||
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केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती:
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80D | ||||||||||||||||||||
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स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य जाँच -पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान की कटौती:
वरिष्ठ नागरिक पर किए गए चिकित्सा सम्बन्धी उपगत व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर कोई प्रीमियम नहीं दिया जाता है:
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80DD | |||||
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आश्रित विकलांग के रखरखाव या चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान या संबंधित अनुमोदित योजना के तहत किए गए किसी भी राशि के भुगतान/डिपॉज़िट में कटौती |
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ध्यान दें:
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80DDB | |||
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निर्दिष्ट बीमारी के चिकित्सीय उपचार के भुगतान के लिए कटौती |
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80E | |||
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स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती |
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80EE | |||
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आवासीय गृह सम्पत्ति के अर्जन के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती जहां ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया है |
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80EEA | |||
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पहली बार आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए, लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कटौती, जहाँ ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया गया है और कटौती का दावा धारा 80E के तहत नहीं किया जाना चाहिए था। |
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80EEB | |||
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जहां 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच ऋण स्वीकृत किया गया है, वहां इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती |
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80G | ||||||||||||
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निर्धारित फ़ंड्स, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किए गए दान के लिए कटौती। दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है
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80GGC | |||
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राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती |
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80GG | |||
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गृह के लिए भुगतान किए गए किराए की कटौती और केवल उन लोगों के लिए प्रयोज्य है, जो स्व-नियुक्त हैं या जिनके लिए एच.आर.ए. उनके वेतन का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे कम को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी:
ध्यान दें:इस कटौती का दावा करने के लिए फॉर्म 10BA दायर किया जाना चाहिए। |
80IA | |||||
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किसी भी आधारभूत संरचना सुविधा (केवल भारतीय कंपनी), औद्योगिक पार्क (कोई भी उपक्रम), किसी भी बिजली उपक्रम, पुनर्निर्माण या बिजली उत्पादन संयंत्रों के पुनरुद्धार (भारतीय कम्पनी) के विकास, रखरखाव और संचालन में लगे उपक्रम कटौती का दावा करने के हकदार होंगे (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80IAB | |||||
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विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80IB | |||||
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बुनियादी ढांचा विकास उपक्रमों के अलावा निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की कटौती- निर्धारण वर्ष से 10 वर्षों के लिए लाभ का 100% जिसमें इसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो (यदि 31 मार्च 2000 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल 2007 से पहले अनुमोदित हो)। इस धारा के तहत कटौती उस निर्धारिती के लिए उपलब्ध है जिसकी सकल कुल आय में व्यवसाय से प्राप्त कोई भी लाभ और अभिलाभ शामिल है:
निर्धारण वर्ष से विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के लिए निर्दिष्ट शर्तों के रूप में 5/10/7 वर्षों के लिए मुनाफ़े का 100% / 25% जिसमें यह एक विहित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत है (यदि 1 अप्रैल 1999 से पहले स्वीकृत है)। |
80IBA | |||
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आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ |
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80IC | |||
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हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कुछ उपक्रमों के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80IE | |||
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उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों के लिए कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80JJA | |||
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जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रह और प्रसंस्करण के कारोबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80JJAA | |||
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नए श्रमिकों/कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती, उस निर्धारिती पर लागू जिस पर धारा 44AB लागू होती है (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80QQB | |||
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पाठ्यपुस्तकों के अलावा कुछ अन्य पुस्तकों के जानकार लेखकों के संबंध में कटौती |
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ध्यान दें: यहां पर दावा की गई कटौती का आयकर अधिनियम में कहीं और दावा नहीं किया जा सकता है। |
80RRB | |||
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पेटेंट पर रॉयल्टी के संबंध में निवासी व्यक्तियों के लिए कटौती |
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ध्यान दें: यहां पर दावा की गई कटौती का आयकर अधिनियम में कहीं और दावा नहीं किया जा सकता है। |
80TTA | |||
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गैर-वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौती |
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80TTB | |||
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निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए गए डिपॉज़िट पर प्राप्त ब्याज पर कटौती |
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80U | |||||
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दिव्यांग निवासी व्यक्तिगत करदाता के लिए कटौतियां |
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कृपया ध्यान दें: यदि करदाता धारा 80U के तहत कटौती का दावा कर रहा है तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA भी फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है। फ़ॉर्म 10-IA बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।