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निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए कारोबार / व्यवसाय से आय वाले व्यक्ति के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म

 

अस्वीकरण: इस पेज पर दी गई सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है तथा यह संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचना देखें।

 

1. आई.टी.आर.-3 - व्यक्ति एवं एच.यू.एफ़ के लिए लागू

यह रिटर्न व्यक्ति और हिन्दू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है;

कारोबार या व्यवसाय के लाभ या अभिलाभ शीर्ष के तहत आय होना

आई.टी.आर.-1, आई.टी.आर.-2 या आई.टी.आर.-4 फ़ाइल करने के लिए कौन पात्र नहीं है

 

2. आई.टी.आर.-4 (सुगम) – व्यक्ति, एच.यू.एफ़ और फ़र्म (एल.एल.पी. के अलावा) के लिए लागू

टिप्पणी:1

 

आई.टी.आर.-4 का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जो:

  1. किसी कंपनी में निदेशक है, या
  2. पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई असूचीगत इक्विटी शेयर धारण किया हो, या
  3. भारत से बाहर कोई परिसंपत्ति (किसी संस्था में वित्तीय हित सहित) स्थित है, या
  4. भारत से बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी है, या
  5. भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है,
  6. वह व्यक्ति जिसके मामले में ईएसओपी पर कर का भुगतान या कटौती स्थगित कर दी गई है
    जिसने किसी आय शीर्ष के तहत कोई अग्रनीत हानि या अग्रानीत हानि की हो
  7. कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है।
   

टिप्पणी:2 फ़ॉर्म आई.टी.आर.-4 (सुगम) अनिवार्य नहीं है। यह एक सरलीकृत विवरणी फ़ॉर्म है, जिसका उपयोग एक निर्धारिती द्वारा उसके अपने विकल्प पर किया जा सकता है, यदि वह धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित आधार पर कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ घोषित करने का पात्र है।

 

लागू होने वाले फॉर्म

1. फ़ॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र

द्वारा उपलब्ध करवाई गई

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

डिडक्टी से डिडक्टर

फ़ॉर्म 16A एक स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) प्रमाणपत्र है जो तिमाही आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें जमा की गई राशि, टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और आयकर विभाग के पास जमा किए गए टी.डी.एस. भुगतान का विवरण होता है।

 

 

 

2.

फ़ॉर्म 26 AS

ए.आई.एस. (वार्षिक सूचना विवरण)

के द्वारा प्रदान किया गया:

आयकर विभाग (यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है:

लॉगिन करें > ई-फ़ाइल > आयकर विवरणी > फ़ॉर्म 26AS देखें

फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:

स्रोत पर काटा गया /एकत्रित कर।

के द्वारा प्रदान किया गया:

आयकर विभाग (आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद इसे एक्सेस किया जा सकता है)

ई-फ़ाईलिंग पोर्टल > लॉगिन > ए.आई.एस. पर जाएं

फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:

  • स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गया
  • एस.एफ.टी. सूचना
  • करों का भुगतान
  • माँग/ प्रतिदाय

अन्य जानकारी (जैसे लंबित/पूरी कार्यवाही, जी.एस.टी. सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त जानकारी आदि)

टिप्पणी:(अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M के तहत टी.डी.एस., टी.डी.एस. चूक) से संबंधित जानकारी जो 26AS में उपलब्ध थी, अब ए.आई.एस. में उपलब्ध है।

 

3. फ़ॉर्म 3CB-CD

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

करदाता जिसे धारा 44AB के तहत अपने खातों का लेखापरीक्षण लेखापाल से कराना आवश्यक है।

धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से कम से कम एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फ़ॉर्म 3CB) और विशिष्टियों का विवरण (फ़ॉर्म 3CD) प्रस्तुत करना आवश्यक है

 

4. फ़ॉर्म 15G - निवासी करदाता (कम्पनी या फर्म न हो) द्वारा कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने की घोषणा

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

60 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्ति या एच.यू.एफ. या किसी अन्य व्यक्ति (कम्पनी /फर्म के अलावा) को बैंक को सूचित करना होगा कि यदि उनकी आय मूल छूट सीमा से कम है तो ब्याज आय पर टी.डी.एस. नहीं काटा जाएगा।

वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय

 

5. फ़ॉर्म 15H - किसी निवासी व्यक्ति (जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है) द्वारा कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने के लिए की जाने वाली घोषणा

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्ति को बैंक से ब्याज आय पर टी.डी.एस. न काटने के लिए कहना

वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय

 

6. फ़ॉर्म 3CEB

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

जो करदाता अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन या निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन करता है, उसे धारा 92E के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है।

धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से कम से कम एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।

लेखापाल की रिपोर्ट जिसमें सभी अंतरराष्ट्रीय लेन-देन (लेन-देनों) और विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन (लेन-देनों) का ब्यौरा शामिल है

 

निर्धारण वर्ष 2025-26*** के लिए कर स्लैब

  • वित्त अधिनियम 2024 ने धारा 115BAC के प्रावधानों को कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से संशोधित कर दिया है, ताकि नई कर व्यवस्था को व्यक्ति, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समितियां नहीं), बी.ओ.आई. या कृत्रिम विधिक व्यक्ति होने वाले करदाता के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। हालाँकि, पात्र करदाताओं के पास नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर लगाए जाने का विकल्प चुनने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है।
  • "गैर-व्यावसायिक मामलों" में, व्यवस्था चुनने का विकल्प प्रत्येक वर्ष धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले फ़ाइल किए जाने वाले आई.टी.आर. में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है।
  • कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाले पात्र करदाताओं के मामले में, नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट व्यवस्था है। यदि निर्धारिती नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता है, तो वह आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले फ़ॉर्म-10-IEA प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही, ऐसे विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से यानी पुरानी कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प भी फ़ॉर्म संख्या.10-IEA प्रस्तुत करके किया जाएगा। हालाँकि, पुरानी कर व्यवस्था में स्विच करने और किसी भी आगामी निर्धारण वर्ष में विकल्प वापस लेने का विकल्प, कारोबार और व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाले पात्र करदाताओं के लिए जीवनकाल में केवल एक बार ही उपलब्ध है।
  1. पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:

 

पुरानी कर व्यवस्था

धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

₹ 2,50,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 3,00,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000**

₹ 2,50,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 3,00,001 - ₹ 7,00,000**

₹ 3,00,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 12,500 + ₹ 5,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 7,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 20,000 + ₹ 7,00,000 से 10% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001 - ₹ 12,00,000

₹ 50,000 + ₹ 10,00,000 से 15% अधिक

शून्य

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000

₹ 80,000 + ₹ 12,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

15%

₹ 15,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 200,00,001- ₹ 500,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

25%

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 500,00,000 से अधिक

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

37%

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

15%

 

 

 

₹ ₹ 200,00,001 से अधिक

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

25%

 

 

  1. पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:

पुरानी कर व्यवस्था

धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

₹ 3,00,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 3,00,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 3,00,001 - ₹ 5,00,000**

₹ 3,00,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 3,00,001 - ₹ 7,00,000**

₹ 3,00,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 10,000 + ₹ 5,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 7,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 20,000 + ₹ 7,00,000 से 10% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001 - ₹ 12,00,000

₹ 50,000 + ₹ 10,00,000 से 15% अधिक

शून्य

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000

₹ 80,000 + ₹ 12,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

15%

₹ 15,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 200,00,001- ₹ 500,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

25%

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 500,00,000 से अधिक

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

37%

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

15%

 

 

 

₹ ₹ 200,00,001 से अधिक

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

25%

  1. पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:

पुरानी कर व्यवस्था

धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

₹ 5,00,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 3,00,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 5,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 3,00,001 - ₹ 7,00,000**

₹ 3,00,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 7,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 20,000 + ₹ 7,00,000 से 10% अधिक

शून्य

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 10,00,001 - ₹ 12,00,000

₹ 50,000 + ₹ 10,00,000 से 15% अधिक

शून्य

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

15%

₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000

₹ 80,000 + ₹ 12,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 200,00,001- ₹ 500,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

25%

₹ 15,00,000 से अधिक

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 500,00,000 से अधिक

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

37%

₹ 15,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

शून्य

 

 

 

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

10%

 

 

 

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

15%

 

 

 

₹ ₹ 200,00,001 से अधिक

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

25%

*टिप्पणी: धारा 111A, 112, 112A और और लाभांश आय के तहत कर प्रभार्य आय पर, जैसी भी स्थिति हो, 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार नहीं लगाया जाएगा। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय हो।


**धारा 87A के तहत छूट: निवासी व्यक्ति भी आयकर पर 100% तक की छूट के लिए पात्र हैं, जो कर व्यवस्था के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन है:

कुल आय

पुरानी कर व्यवस्था

नई कर व्यवस्था

धारा 87A के तहत छूट लागू

5 लाख रुपये तक

निवासी व्यक्तियों के लिए .12,500 रुपये तक की कर छूट लागू है, यदि कुल आय 5,00,000 (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं) रुपये से अधिक नहीं है

निवासी व्यक्तियों के लिए .25,000 रुपये तक की कर छूट लागू है, यदि कुल आय 7,00,000 (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं) रुपये से अधिक नहीं है

5 लाख से 7 लाख तक

शून्य

***टिप्पणी: दोनों व्यवस्थाओं में आयकर तथा अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का भुगतान किया जाएगा।

यदि अर्जित आय की राशि क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1 करोड़, ₹ 2 करोड़ या ₹ 5 करोड़ से अधिक है, तो अधिभार से सीमांत राहत का दावा निम्नानुसार किया जा सकता है:

शुद्ध आय रेंज

सीमांत राहत

(रुपये) से अधिक

(रुपये) से अधिक नहीं है

 

 

50 लाख

1 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 50 लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, जो कि 50 लाख रुपये से अधिक की आय से अधिक है

1 करोड़

2 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 1 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 1 करोड़ रुपये से अधिक की आय राशि से अधिक नहीं होगी

2 करोड़

5 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 2 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय राशि से अधिक नहीं होगी

5 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 5 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय राशि से अधिक नहीं होगी

 

निवेश / भुगतान / आय जिन पर मुझे कर लाभ मिल सकता है

धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाता को निम्नलिखित कटौतियाँ उपलब्ध होंगी:
  1. धारा 24(b) – आवास ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती:

सम्पत्ति की प्रकृति

ऋण का उद्देश्य

स्वीकार्य (अधिकतम सीमा)

किराए पर दिया

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य

  1. आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौती

धारा 80CCD(2)

केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती

नियोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए

वेतन की कटौती सीमा 14%

 

धारा 80CCH

अग्निपथ योजना में योगदान के संबंध में कटौती

जहां एक निर्धारिती, एक व्यक्ति होने के नाते अग्निपथ योजना में नामांकित है और 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड की सदस्यता लेता है, ने पूर्व वर्ष में उक्त निधि में अपने खाते में किसी भी राशि का भुगतान या जमा किया है

कुल आय की संगणना में भुगतान या जमा की गई पूरी राशि की कटौती की अनुमति दी गई

जहां केंद्रीय सरकार अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड में एक निर्धारिती के खाते में कोई योगदान करती है

योगदान की गई पूर्ण राशि की कुल आय की संगणना में कटौती की अनुमति दी

पुरानी कर व्यवस्था में कर कटौती

  1. धारा 24(b) – आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती। स्व - अधिकृत सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2 लाख है। धारा 24(b) के तहत ऋण पर स्वीकार्य ब्याज को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

सम्पत्ति की प्रकृति

जब ऋण लिया गया

ऋण का उद्देश्य

स्वीकार्य (अधिकतम सीमा)

स्व-अध्यासित

1/04/1999 को या उसके बाद

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

₹ 2,00,000

1/04/1999 को या उसके बाद

गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए

₹ 30,000

1/04/1999 से पहले

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

₹ 30,000

1/04/1999 से पहले

गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए

₹ 30,000

किराए पर दिया

किसी भी समय

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य

आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौती

धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1)

किए गए भुगतान के लिए कटौती

80C

  • जीवन बीमा प्रीमियम
  • भविष्य निधि
  • कुछ इक्विटी शेयरों के लिए अभिदान
  • ट्यूशन फीस
  • राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
  • आवास ऋण मूल
  • अन्य विभिन्न मद

 

संयुक्त कटौती सीमा ₹ 1,50,000

80CCC

पेंशन योजना के लिए एल.आई.सी. या अन्य बीमाकर्ता की वार्षिकी योजना

80CCD(1)

केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना

 

 

धारा 80CCD(1B)

 

केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती, 80CCD (1) के तहत दावा की गई कटौती को छोड़कर

कटौती सीमा ₹ 50,000

 
 

 

धारा 80CCD(2)

केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती

यदि नियोक्ता पी.एस.यू. या अन्य है

वेतन की कटौती सीमा 10%

यदि नियोक्ता केंद्र या राज्य सरकार है

वेतन की कटौती सीमा 14%

 

 

धारा 80CCH

अग्निपथ योजना में योगदान के संबंध में कटौती

जहां एक निर्धारिती, एक व्यक्ति होने के नाते अग्निपथ योजना में नामांकित है और 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड की सदस्यता लेता है, ने पूर्व वर्ष में उक्त निधि में अपने खाते में किसी भी राशि का भुगतान या जमा किया है

कुल आय की संगणना में भुगतान या जमा की गई पूरी राशि की कटौती की अनुमति दी गई

जहां केंद्रीय सरकार अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड में एक निर्धारिती के खाते में कोई योगदान करती है

योगदान की गई पूर्ण राशि की कुल आय की संगणना में कटौती की अनुमति दी

 

 

धारा 80D

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती

स्वयं / पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के लिए

₹ 25,000 (यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो ₹ 50,000)

निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹5,000, उपरोक्त सीमा में शामिल

माता-पिता के लिए

₹ 25,000 (यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो ₹ 50,000)

निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹5,000, उपरोक्त सीमा में शामिल

वरिष्ठ नागरिक पर उपगत चिकित्सा सम्बन्धी व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर किसी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है

 

स्वयं / पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के लिए

कटौती सीमा ₹ 50,000

माता-पिता के लिए

कटौती सीमा ₹ 50,000

 

धारा 80DD

 

 

 

विकलांग आश्रित के रख-रखाव या चिकित्सीय उपचार के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती या सुसंगत अनुमोदित योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान/जमा किया गया

स्थिर कटौती
₹ 75,000
व्यय की सीमा के बिना, विकलांग व्यक्ति के लिए उपलब्ध।

कटौती
₹ 1,25,000
अगर व्यक्ति को गंभीर दिव्यांगता है ( 80 % या उससे अधिक ).=

 
 

कृपया ध्यान दें: यदि करदाता धारा 80DD के तहत कटौती का दावा कर रहा है तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।

फ़ॉर्म 10IA को बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।

धारा 80DDB

 

 

निर्दिष्ट बीमारियों के लिए स्वयं या आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान हेतु कटौती

 

कटौती सीमा
₹ 40,000
( ₹ 1,00,000 यदि वरिष्ठ नागरिक है )

 
 

 

धारा 80E

स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती

लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान की गई कुल राशि

 

धारा 80EE

आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया हो

कटौती सीमा
₹ 50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर

 

 

धारा 80EEA

यह कटौती केवल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो पहली बार आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए ऋण लेते हैं, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया गया हो और धारा 80EE के तहत कटौती का दावा नहीं किया गया हो

कटौती सीमा
₹ 1,50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर

 

धारा 80EEB

इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत किया गया हो

कटौती सीमा
₹ 1,50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर

 

धारा 80G

निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थानों, आदि को किए गए दान के लिए कटौती।

दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है

बिना किसी सीमा के

100% कटौती

50% कटौती

योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए

100% कटौती

50% कटौती

नोट:इस धारा के तहत ₹ 2000/- से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी

 

धारा 80GG

घर के लिए भुगतान किए गए किराए की कटौती और केवल उन लोगों के लिए लागू जो स्व-नियोजित हैं या जिनके लिए एच.आर.ए. वेतन का हिस्सा नहीं है

निम्नलिखित में से सबसे कम को कटौती के रूप में अनुमति

इस कटौती से पहले कुल आय का 10% किराया कम कर दिया गया है

₹ 5,000 प्रति माह

कुल आय का 25% (धारा 111A के तहत दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ, अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ या धारा 115A या 115D के तहत आय को छोड़कर)


टिप्पणी: इस कटौती का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10BA भरना होगा।

 

धारा 80GGA

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती


दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

अनुसंधान संबंध या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के लिए

  • वैज्ञानिक अनुसंधान
  • सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान

संबंध या संस्था के लिए

  • ग्रामीण विकास
  • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या वनीकरण के लिए

पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकारी या एक संघ या संस्था जो राष्ट्रीय समिति द्वारा किसी पात्र परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित की गई हो

केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि

  • वन - रोपण
  • ग्रामीण विकास

केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित के रूप में राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि

 

 

टिप्पणी: इस धारा के तहत 2000/- रुपये से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं की जाएगी या यदि सकल कुल आय में कारोबार/व्यवसाय से लाभ/अभिलाभ से आय शामिल है

 

धारा 80GGC

 

 

 

राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती

राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती

 

 

 

 

80IA

 

किसी भी बुनियादी सुविधा (केवल भारतीय कंपनी), औद्योगिक पार्क (कोई भी उपक्रम), किसी भी बिजली उपक्रम, बिजली उत्पादन संयंत्रों के पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार (भारतीय कंपनी) के विकास, रखरखाव और संचालन में लगे उपक्रम, कटौती का दावा करने के हकदार होंगे।
(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

15 निर्धारण वर्ष की अवधि के भीतर आने वाले क्रमवर्ती 10 निर्धारण वर्षों के लिए लाभ का 100% , उस वित्तीय वर्ष से शुरू होगा जिसमें निर्धारिती ने आधारभूत संरचना की सुविधा का विकास किया है / उसका परिचालन और रखरखाव शुरू किया है।

किसी भी उद्यम को कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी जो 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद आधारभूत संरचना की सुविधा का विकास या संचालन और रखरखाव शुरू करता है। (यदि निर्दिष्ट कारोबार के लिए निर्दिष्ट तिथियों के बाद विकास, प्रचालन, आदि शुरू हो गया है तो किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी)

 

       

 

80IAB

 

विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

जिस वर्ष केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित किया गया है, उस वर्ष से प्रारंभ करते हुए 15 निर्धारण वर्षों में से लगातार 10 दिनों के लिए लाभ का 100%

किसी ऐसे निर्धारिती को कोई कटौती नहीं दी जाएगी, जहां विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद शुरू होता है

 
 

80IB

अवसंरचना विकास उपक्रमों के अलावा निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ के लिए कटौती - निर्धारण वर्ष से 10 वर्षों के लिए लाभ का 100%, जिसमें इसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है (यदि 31 मार्च 2000 के बाद लेकिन 1 अप्रैल 2007 से पहले अनुमोदित किया गया हो)।

इस अनुभाग के अंतर्गत कटौती एक ऐसे निर्धारिती के लिए उपलब्ध है, जिसकी सकल कुल आय में निम्न कारोबारों से व्युत्पन्न कोई भी लाभ और अभिलाभ शामिल है:

जम्मू-कश्मीर में एक लघु उद्योग (एस.एस.आई.) सहित औद्योगिक उपक्रम;

खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और शोधन;

फलों या सब्जियों, मांस और मांस उत्पादों या कुक्कुट पालन अथवा समुद्री या डेयरी उत्पादों का प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग; खाद्यान्नों के प्रबंधन, भंडारण और परिवहन का एकीकृत कारोबार

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को अपना मुख्य उद्देश्य रखने वाली तथा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भारतीय कम्पनी कटौती का दावा करने की हकदार होगी

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के लिए निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार 5 / 10 / 7 वर्षों के लिए लाभ का 100% / 25%, उस निर्धारण वर्ष से जिसमें इसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है (यदि 1 अप्रैल 1999 से पहले अनुमोदित किया गया हो)।

 

80IBA

आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ

निर्दिष्ट विभिन्न शर्तों के अधीन लाभ का 100%

 

80IC

हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कुछ उपक्रमों के संबंध में कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

 

निर्दिष्ट वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के लिए पहले 5 निर्धारण वर्षों के लिए लाभ का 100% और अगले 5 निर्धारण वर्षों के लिए 25% (कंपनी के लिए 30%)

 

 

80IE

उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों के लिए कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

10 निर्धारण वर्ष के लिए लाभ का 100% , निर्दिष्ट विभिन्न शर्तों के अधीन

 

80JJA

जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रह और प्रसंस्करण के कारोबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

क्रमवर्ती 5 वित्तीय वर्षों तक जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट को एकत्रित करने, प्रसंस्करण करने और उपचारित करने की गतिविधि से लाभ का 100%

 

80JJAA

नए श्रमिकों/कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती, उन निर्धारिती पर लागू होती है जिन पर धारा 44AB लागू होती है

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

 

3 निर्धारण वर्ष के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लागत का 30%, कुछ शर्तों के अधीन

 

80QQB

पाठ्यपुस्तकों के अलावा कुछ अन्य पुस्तकों के जानकार लेखकों के संबंध में कटौती

किसी लेखक/संयुक्त लेखक द्वारा स्वत्त्व शुल्क के रूप में प्राप्त आय अधिकतम ₹ 3 लाख तक, अन्य शर्तों के अधीन

टिप्पणी: यहां दावा की गई कटौती का दावा आयकर अधिनियम के अंतर्गत अन्यत्र नहीं किया जा सकता।

 

80RRB

पेटेंट पर रॉयल्टी के संबंध में निवासी व्यक्तियों के लिए कटौती

पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत प्रथम आविष्कारक/सह-स्वामी जो स्वत्त्व शुल्क के रूप में आय अर्जित करता है, स्वत्त्व शुल्क की राशि या ₹ 3 लाख (जो भी कम हो) तक।

टिप्पणी: यहां दावा की गई कटौती का दावा आयकर अधिनियम के अंतर्गत अन्यत्र नहीं किया जा सकता।

 

धारा 80TTA

 

 

गैर-वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौती

कटौती सीमा
₹ 10,000/-

 
 

 

धारा 80TTB

 

 

निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमा पर प्राप्त ब्याज पर कटौती

कटौती सीमा
₹ 50,000/-

 
 

 

धारा 80U

 

 

दिव्यांगता वाले निवासी व्यक्ति करदाता के लिए कटौतियां

विकलांग व्यक्ति के लिए फ्लैट ₹ 75,000 की कटौती, चाहे कितना भी खर्च किया गया हो

गंभीर विकलांगता (80% या अधिक) वाले व्यक्ति के लिए फ्लैट ₹ 1,25,000 की कटौती, चाहे कितना भी खर्च किया गया हो

 
 

कृपया ध्यान दें: यदि करदाता धारा 80U के तहत कटौती का दावा कर रहा है तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।

फ़ॉर्म 10IA को बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।

 

 

पृष्ठ की अंतिम बार समीक्षा की गई या अपडेट किया गया: 30-जनवरी-2025