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निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए कारोबार / व्यवसाय से आय वाले व्यक्ति के लिए लागू विवरणी और फॉर्म

 

जानकारी

अस्वीकरण: इस पेज में दी गयी जानकारी केवल एक अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचना देखें।

 

1. आई.टी.आर.-3 - व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू

यह रिटर्न व्यक्ति और हिन्दू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है;

कारोबार या व्यवसाय के शीर्ष लाभ या अभिलाभके अंतर्गत आय होने पर ITR-1, ITR-2 या ITR-4 फ़ाइल करने का पात्र कौन नहीं है

 

2. आई.टी.आर.-4 (सुगम) – व्यक्ति, एच.यू.एफ़. और फर्म के लिए प्रयोज्य (एल.एल.पी. के अलावा)

ध्यान दें:

 

आई.टी.आर.-4 का उपयोग वह व्यक्ति नहीं कर सकता जिस के पास :

(a) एक कम्पनी में निदेशक है, या
(b) जिसके पास पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रहे हों, या
(c) जिसके पास भारत से बाहर स्थित कोई भी संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) है, या
(d) जिसके पास भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है; या
(e) जिसके पास भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है,
(f) वह व्यक्ति है जिसके मामले में ESOP पर कर भुगतान की राशि या कर कटौती को आस्थगित कर दिया गया है
(g) जिसके पास आय के किसी भी शीर्ष के तहत अग्रनीत हानि है या अग्रानीत हानि है

(h) जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है

 

 

कृपया ध्यान दें कि फ़ॉर्म आई.टी.आर.-4 (सुगम) अनिवार्य नहीं है। यह एक सरलीकृत विवरणी फ़ॉर्म है जिसका उपयोग निर्धारिती द्वारा अपने विकल्प पर किया जाना है, यदि वह धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत प्रकल्पित आधार पर कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ घोषित करने के लिए पात्र है।

 

 

 

लागू होने वाले फॉर्म

1. फॉर्म 16A – वेतन से अतिरिक्त आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाण पत्र
द्वारा उपलब्ध करवाई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
कटौतीकर्ता से डिडक्टर फॉर्म 16A स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) प्रमाण-पत्र है जो त्रैमासिक रूप से जारी किया जाता है, जिसमें जमा की गई राशि, टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और आयकर विभाग के पास जमा किए गए टी.डी.एस. भुगतान शामिल होते हैं।

 

2. फ़ॉर्म 26AS

द्वारा उपलब्ध करवाई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

आयकर विभाग (यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है:

लॉगइन > ई-फ़ाइल> आयकर विवरणी > फ़ॉर्म 26AS देखें)
  • स्रोत पर काटा गया /एकत्र किया गया कर

टिप्पणी: (अग्रिम कर/स्वत: निर्धारण कर, प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M, टी.डी.एस. डिफ़ॉल्ट के तहत टी.डी.एस.) से संबंधित जानकारी जो अभी 26AS में उपलब्ध थी, अब नीचे उल्लिखित ए.आई.एस. में उपलब्ध होगी।

 

3. ए.आई.एस. - वार्षिक जानकारी विवरण
द्वारा उपलब्ध करवाई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

आयकर विभाग (आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद इसे एक्सेस किया जा सकता है)

ए.आई.एस. को एक्सेस करने का पाथ : ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जाएँ>लॉगइन> ए.आई.एस.

  • स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गया
  • एस.एफ.टी. सूचना
  • करों का भुगतान
  • माँग/ प्रतिदाय
  • अन्य जानकारी (जैसे; लंबित/पूर्ण कार्यवाही, जी.एस.टी. सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त सूचना आदि

 

4. फॉर्म 3CB-CD
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

करदाता जिसे धारा 44AB के तहत लेखापाल द्वारा अपने खातों का लेखा परीक्षा करवाना आवश्यक है।

धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से एक महीने पहले प्रस्तुत किया जाना है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत खातों की लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट (फ़ॉर्म 3CB) और विशिष्टियों का विवरण (फ़ॉर्म 3CD) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

 

5. फ़ॉर्म 15G - कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करते हुए, निवासी करदाता द्वारा घोषणा (कंपनी या फ़र्म नहीं होने के नाते)
के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

60 वर्ष से कम का निवासी व्यक्ति या एच.यू.एफ. या कोई अन्य व्यक्ति (कम्पनी/फर्म के अलावा) को ब्याज आय पर टी.डी.एस. नहीं काटने के लिए बैंक को आवेदन करना होगा यदि आय मूल छूट सीमा से कम है। वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय

 

6. फ़ॉर्म 15H - कर की कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने की घोषणा एक निवासी व्यक्ति (जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है) द्वारा की जाएगी
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
एक 60 वर्ष या अधिक की आयु वाले निवासी व्यक्ति द्वारा ब्याज आय पर टी.डी.एस. बैंक से कटौती न करने के लिए| वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय

 

7. फॉर्म 3CEB
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

करदाता जो अंतरराष्ट्रीय लेन-देन या विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन में प्रवेश करता है, उसे धारा 92E के तहत लेखापाल से एक रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है।

धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से एक महीने पहले प्रस्तुत किया जाना है।
लेखापाल की रिपोर्ट जिसमें सभी अंतरराष्ट्रीय लेन-देन (लेन-देनों) और विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन (लेन-देनों) का ब्यौरा शामिल है

 

निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए कर स्लैब

वित्त अधिनियम 2023 ने निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी धारा 115BAC के प्रावधानों में संशोधन किया है ताकि नई कर व्यवस्था को व्यक्ति, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समिति नहीं होने के नाते), बी.ओ.आई. या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के रूप में निर्धारिती के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। हालांकि, पात्र करदाताओं के पास नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर लगाए जाने का विकल्प चुनने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है।

"गैर-व्यावसायिक मामलों" के मामले में, व्यवस्था चुनने का विकल्प हर साल सीधे आई.टी.आर. में धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले इस्तेमाल किया जा सकता है।

यदि पात्र करदाता जिनकी कारोबार या व्यवसाय से आय है और वे नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं, तो निर्धारिती को आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले फ़ॉर्म 10-IEA भरना होगा। साथ ही, ऐसे विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से यानी पुरानी कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प भी फ़ॉर्म संख्या.10-IEA प्रस्तुत करके किया जाएगा।

हालाँकि, कारोबार और व्यवसाय से आय रखने वाले पात्र करदाताओं के मामले में पुरानी कर व्यवस्था में स्विच करने और किसी भी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष में विकल्प वापस लेने का विकल्प जीवनकाल में केवल एक बार उपलब्ध है।

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कर की दरें:

60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए, पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय:

पुरानी कर व्यवस्था धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था
आयकर स्लैब आयकर दर आयकर स्लैब आयकर दर
₹ 2,50,000 तक शून्य ₹ 3,00,000 तक शून्य
₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000 ₹2,50,000 से अधिक 5% ₹ 3,00,001 - ₹ 6,00,000 ₹3,00,000 से अधिक 5%
₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 ₹12,500 + ₹5,00,000 से अधिक पर 20% ₹ 6,00,001 - ₹ 9,00,000 ₹15,000 + ₹6,00,000 से अधिक पर 10%
₹10,00,000 से अधिक ₹1,12,500 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30% ₹ 9,00,001 - ₹ 12,00,000 ₹45,000 + ₹9,00,000 से अधिक पर 15%
    ₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000 ₹90,000 + ₹12,00,000 से अधिक पर 20%
    ₹15,00,000 से अधिक ₹1,50,000 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%

 

60 से अधिक आयु समूह

पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय व्यक्तिगत (निवासी या अनिवासी), 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के लिए:

पुरानी कर व्यवस्था धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था
आयकर स्लैब आयकर दर आयकर स्लैब आयकर दर
₹ 3,00,000 तक शून्य ₹ 3,00,000 तक शून्य
₹ 3,00,001 - ₹ 5,00,000 ₹3,00,000 से अधिक 5% ₹ 3,00,001 - ₹ 6,00,000 ₹3,00,000 से अधिक 5%
₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 ₹10,000 + ₹5,00,000 से अधिक पर 20% ₹ 6,00,001 - ₹ 9,00,000 ₹15,000 + ₹6,00,000 से अधिक पर 10%
₹10,00,000 से अधिक ₹1,10,000 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30% ₹ 9,00,001 - ₹ 12,00,000 ₹45,000 + ₹9,00,000 से अधिक पर 15%
    ₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000 ₹90,000 + ₹12,00,000 से अधिक पर 20%
   

₹15,00,000 से अधिक

₹1,50,000 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%

 

80 से अधिक आयु समूह

पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों (निवासी या अनिवासी) के लिए :

पुरानी कर व्यवस्था धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था
आयकर स्लैब आयकर दर आयकर स्लैब आयकर दर
₹ 5,00,000 तक शून्य ₹ 3,00,000 तक शून्य
₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 ₹5,00,000 से अधिक 20% ₹ 3,00,001 - ₹ 6,00,000 ₹3,00,000 से अधिक 5%
₹10,00,000 से अधिक ₹1,00,000 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30% ₹ 6,00,001 - ₹ 9,00,000 ₹15,000 + ₹6,00,000 से अधिक पर 10%
    ₹ 9,00,001 - ₹ 12,00,000 ₹45,000 + ₹9,00,000 से अधिक पर 15%
    ₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000 ₹90,000 + ₹12,00,000 से अधिक पर 20%
   

₹15,00,000 से अधिक

₹1,50,000 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%

 

ध्यान दें:
1. दो कर व्यवस्थाओं के तहत अधिभार की दरें निम्नानुसार हैं:

कुल आय

पुराना कर

व्यवस्था

नया

कर व्यवस्था

लागू अधिभार दर
50 लाख रुपये तक शून्य शून्य
50 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक 10% 10%
1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक 15% 15%
2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक 25% 25%
5 करोड़ रुपये से अधिक 37% 25%

नोट: 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार, जैसा भी मामला हो, धारा 111A, 112, 112A और लाभांश आय के तहत कर प्रभार्य आय से नहीं लगाया जाता है। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय है।

 

2. धारा 87A के तहत छूट: निवासी व्यक्ति निम्नानुसार कर व्यवस्था के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन आयकर में 100% तक की छूट के लिए भी पात्र हैं:

कुल आय पुरानी कर व्यवस्था नई कर व्यवस्था
धारा 87A के तहत छूट लागू
5 लाख रुपये तक

निवासी व्यक्तियों के लिए .12,500 रुपये तक की कर छूट लागू होती है यदि कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं है

निवासी व्यक्तियों के लिए .25,000 रुपये तक की कर छूट लागू होती है यदि कुल आय 7,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं है

5 लाख से 7 लाख तक शून्य

 

3. दोनों ही व्यवस्थाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की दर समान रहती है।

 

अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर

घटक 389
अधिभार क्या है?

अधिभार निर्दिष्ट सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त प्रभार है, यह लागू दरों के अनुसार संगणित आयकर की राशि पर लगाया जाता है। अधिभार की दरों के लिए, ऊपर दी गई तालिका देखें।

सीमांत राहत क्या है?

सीमांत राहत अधिभार से राहत है, बशर्ते उन मामलों में जहां देय अधिभार उस अतिरिक्त आय से अधिक हो जो व्यक्ति को अधिभार के लिए उत्तरदायी बनाता है। अधिभार के रूप में देय राशि क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1 करोड़, ₹ 2 करोड़ या ₹ 5 करोड़ से अधिक अर्जित आय की राशि से अधिक नहीं होगी:

शुद्ध आय रेंज सीमांत राहत
(रुपये) से अधिक

(रुपये) से अधिक नहीं है

 
50 लाख 1 करोड़ आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 50 लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, जो कि 50 लाख रुपये से अधिक की आय से अधिक है।
1 करोड़ 2 करोड़ आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 1 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 1 करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक नहीं होगी
2 करोड़ 5 करोड़ आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 2 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक नहीं होगी
5 करोड़ - आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 5 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक नहीं होगी।
स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर क्या है?
स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर का भुगतान 4% की दर से आयकर तथा अधिभार (यदि कोई हो) के योग की राशि पर भी सन्दत्त किया जाएगा।

 

निवेश / भुगतान / आय जिस पर मुझे कर लाभ मिल सकता है

धारा 24 (b) - गृह ऋण और गृह सुधार ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती। "स्व-अध्यासित सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2 लाख है। हालांकि, यह कटौती नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है।


धारा 24(b) के तहत ऋण पर ब्याज नीचे दिया गया है:

सम्पत्ति की प्रकृति ऋण कब लिया गया था ऋण लेने का प्रयोजन स्वीकार्य ब्याज (अधिकतम सीमा)
स्व-अध्यासित 01/04/1999 को या उसके बाद गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय ₹ 2,00,000
01/04/1999 को या उसके बाद गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए ₹ 30,000
01/04/1999 से पहले गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय ₹ 30,000
01/04/1999 से पहले गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए ₹ 30,000
किराए पर दिया किसी भी समय गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय कोई अधिकतम सीमा नहीं

 


आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां

ये कटौती उस करदाता को उपलब्ध नहीं होगी, जो नई कर व्यवस्था के रूप में धारा 115BAC के तहत विकल्प का चयन करता है, सिवाय धारा 80 CCD(2) और 80JJAA के तहत कटौती के, जो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत भी अनुमत होगी।

80C, 80CCC, 80CD(1)

इनमें भुगतान के लिए कटौती :

80C
  • जीवन बीमा प्रीमियम
  • भविष्य निधि
  • कुछ इक्विटी शेयरों के लिए अभिदान
  • ट्यूशन फीस
  • राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
  • आवास ऋण मूल
  • और अन्य विभिन्न मद
80CCC

पेंशन योजना के लिए एल.आई.सी. या अन्य बीमाकर्ता की वार्षिकी योजना

80CD(1)

केंद्र सरकार की पेंशन योजना

समूह ₹ 1,50,000 की संयुक्त कटौती सीमा
 
80CCD(1B)
केंद्र सरकार की पेंशन योजना में किए गए भुगतान के लिए कटौती, धारा 80CCD (1) के तहत दावा की गई कटौती के अलावा
समूह ₹ 50,000 की कटौती सीमा

 

80CCD (2)

केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती:

यदि नियोक्ता पी.एस.यू., राज्य सरकार या अन्य है
समूह
वेतन के 10% की कटौती
यदि नियोक्ता केंद्रीय सरकार है
समूह
वेतन के 14% की कटौती

 

80D

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य जाँच -पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान की कटौती:

स्वयं / जीवन साथी या आश्रित बच्चों के लिए
समूह
कटौती सीमा है
₹ 25,000 (₹50,000 यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है)
₹ 5,000 निवारक स्वास्थय चेक-अप के लिए, उपरोक्त सीमा में शामिल
माता-पिता के लिए
समूह
कटौती सीमा है
₹ 25,000 (₹50,000 यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है)
₹ 5,000 निवारक स्वास्थय चेक-अप के लिए, उपरोक्त सीमा में शामिल

वरिष्ठ नागरिक पर किए गए चिकित्सा सम्बन्धी उपगत व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर कोई प्रीमियम नहीं दिया जाता है:

स्वयं / जीवन साथी या आश्रित बच्चों के लिए

समूह कटौती की सीमा ₹ 50,000 है।
माता-पिता के लिए
समूह कटौती की सीमा ₹ 50,000 है।

 

80DD
आश्रित विकलांग के रखरखाव या चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान या संबंधित अनुमोदित योजना के तहत किए गए किसी भी राशि के भुगतान/डिपॉज़िट में कटौती
समूह

अप्रासंगिक उपगत खर्च की परवाह किए बिना, दिव्यांग व्यक्ति के लिए ₹ 75,000 की एक स्थिर कटौती उपलब्ध है।

यदि व्यक्ति गंभीर रूप से दिव्यांग है (जैसे 80 % या अधिक) तो कटौती ₹ 1,25,000 है।

 

जानकारी

ध्यान दें:

  1. यदि करदाता धारा 80DD के तहत कटौती का दावा कर रहा है तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA भी फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है। फ़ॉर्म 10-IA बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।
  2. आश्रित को इस कटौती का दावा करने के लिए धारा 80U के तहत कटौती का दावा नहीं करना चाहिए।

 

80DDB
निर्दिष्ट बीमारी के चिकित्सीय उपचार के भुगतान के लिए कटौती
समूह ₹ 40,000 की कटौती सीमा (वरिष्ठ नागरिक होने पर ₹ 1,00,000)

 

80E
स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती
समूह लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान की गई कुल राशि

 

80EE
आवासीय गृह सम्पत्ति के अर्जन के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती जहां ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया है
समूह लिए गए ऋण पर सन्दत्त किये गए ब्याज पर ₹50,000 की कटौती की सीमा

 

80EEA
पहली बार आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए, लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कटौती, जहाँ ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया गया है और कटौती का दावा धारा 80E के तहत नहीं किया जाना चाहिए था।
समूह लिए गए ऋण पर भुगतान किये गए ब्याज पर ₹1,50,000 की कटौती की सीमा

 

80EEB
जहां 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच ऋण स्वीकृत किया गया है, वहां इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती
समूह लिए गए ऋण पर सन्दत्त किये गए ब्याज पर ₹1,50,000 की कटौती की सीमा

 

80G

निर्धारित फ़ंड्स, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किए गए दान के लिए कटौती।

दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है

योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए
समूह
100% कटौती
50% कटौती
बिना किसी सीमा के
समूह
100% कटौती
50% कटौती

 

 






ध्यान दें: इस अनुभाग के अंतर्गत 2000 से अधिक नकद दान के संबंध में किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी

 

80GGC
राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती
समूह नकद के अलावा किसी अन्य ढंग से भुगतान की गई कुल राशि की कटौती

 

80GG

गृह के लिए भुगतान किए गए किराए की कटौती और केवल उन लोगों के लिए प्रयोज्य है, जो स्व-नियुक्त हैं या जिनके लिए एच.आर.ए. उनके वेतन का हिस्सा नहीं है।

निम्नलिखित में से सबसे कम को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी:

इस कटौती से पहले भुगतान किया गया किराया कुल आय का 10% कम किया गया (दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ, धारा 111A के तहत अल्पकालिक पूँजीगत लाभ या धारा 115A या 155D के तहत आय के आलावा) ₹ 5,000 प्रति माह इस कटौती से पहले कुल आय का 25%

 

ध्यान दें:इस कटौती का दावा करने के लिए फॉर्म 10BA दायर किया जाना चाहिए।

 

80IA
किसी भी आधारभूत संरचना सुविधा (केवल भारतीय कंपनी), औद्योगिक पार्क (कोई भी उपक्रम), किसी भी बिजली उपक्रम, पुनर्निर्माण या बिजली उत्पादन संयंत्रों के पुनरुद्धार (भारतीय कम्पनी) के विकास, रखरखाव और संचालन में लगे उपक्रम कटौती का दावा करने के हकदार होंगे
(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)
समूह 15 वर्ष की अवधि के भीतर आने वाले 10 लगातार निर्धारण वर्षों के लिए लाभ का 100%, उस निर्धारण वर्ष से शुरू होता है जिसमें निर्धारिती आधारभूत संरचना सुविधा का विकास / संचालन और रखरखाव शुरू करता है।
  अप्रैल, 2017 के पहले दिन को या उसके बाद आधारभूत संरचना की सुविधा का विकास या प्रचालन और अनुरक्षण शुरू करने वाले किसी भी उद्यम को किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। (यदि निर्दिष्ट कारोबार के लिए निर्दिष्ट तिथियों के बाद विकास, प्रचालन, आदि शुरू हो गया है तो किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी)

 

 

80IAB

विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

समूह
केंद्रीय सरकार द्वारा एक विशेष आर्थिक परिक्षेत्र को अधिसूचित किए जाने के वर्ष से प्रारंभ होने वाले 15 निर्धारण वर्ष में से लगातार 10 निर्धारण वर्षों के लिए 100% का लाभ
किसी ऐसे निर्धारिती को कोई कटौती नहीं, जहां विशेष आर्थिक परिक्षेत्र का विकास 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद शुरू होता है

 

80IB

बुनियादी ढांचा विकास उपक्रमों के अलावा निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की कटौती- निर्धारण वर्ष से 10 वर्षों के लिए लाभ का 100% जिसमें इसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो (यदि 31 मार्च 2000 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल 2007 से पहले अनुमोदित हो)।

इस धारा के तहत कटौती उस निर्धारिती के लिए उपलब्ध है जिसकी सकल कुल आय में व्यवसाय से प्राप्‍त कोई भी लाभ और अभिलाभ शामिल है:

जम्मू-कश्मीर में एक लघु उद्योग (एस.एस.आई.) सहित औद्योगिक उपक्रम;
खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और शोधन;
फलों या सब्जियों, मांस और मांस उत्पादों या कुक्कुट पालन अथवा समुद्री या डेयरी उत्पादों का प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग; खाद्यान्नों के प्रबंधन, भंडारण और परिवहन का एकीकृत कारोबार
भारतीय कम्पनी,जिसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास के रूप में है और यह एक विहित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत करी गयी है, कटौती का दावा करने की हकदार होगी
(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

निर्धारण वर्ष से विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के लिए निर्दिष्ट शर्तों के रूप में 5/10/7 वर्षों के लिए मुनाफ़े का 100% / 25% जिसमें यह एक विहित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत है (यदि 1 अप्रैल 1999 से पहले स्वीकृत है)।

 

80IBA
आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ
समूह विभिन्न विषय की शर्तों के अधीन रहते हुए लाभ का 100%

 

80IC

हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कुछ उपक्रमों के संबंध में कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

समूह पहले 5 निर्धारण वर्षों के लिए लाभ का 100% और अगले 5 निर्धारण वर्षों में निर्दिष्ट वस्तु या चीज़ के विनिर्माण या उत्पादन के लिए 25% (एक कम्पनी के लिए 30%) है

 

80IE

उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों के लिए कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

समूह निर्दिष्ट विभिन्न विषय की शर्तों के अधीन रहते हुए 10 निर्धारण वर्षों के लिए लाभ का 100% है

 

80JJA

जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रह और प्रसंस्करण के कारोबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

समूह लगातार 5 निर्धारित वर्षों के लिए बायो डिग्रेडेबल कचरे के संग्रह, प्रसंस्करण और शोधन की गतिविधि से 100% लाभ

 

80JJAA

नए श्रमिकों/कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती, उस निर्धारिती पर लागू जिस पर धारा 44AB लागू होती है

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

समूह कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, 3 निर्धारण वर्ष के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लागत का 30%

 

80QQB
पाठ्यपुस्तकों के अलावा कुछ अन्य पुस्तकों के जानकार लेखकों के संबंध में कटौती
समूह अन्य शर्तों के अधीन, एक लेखक/संयुक्त लेखक द्वारा रॉयल्टी के रूप में प्राप्त आय, अधिकतम ₹3 लाख तक

 

जानकारी

ध्यान दें: यहां पर दावा की गई कटौती का आयकर अधिनियम में कहीं और दावा नहीं किया जा सकता है।

 

80RRB
पेटेंट पर रॉयल्टी के संबंध में निवासी व्यक्तियों के लिए कटौती
समूह पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत प्रथम आविष्कारक / सह-स्वामी रॉयल्टी की राशि या ₹ 3 लाख (जो भी कम हो) तक रॉयल्टी के रूप में अर्जित आय

 

जानकारी

ध्यान दें: यहां पर दावा की गई कटौती का आयकर अधिनियम में कहीं और दावा नहीं किया जा सकता है।

 

80TTA
गैर-वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौती
समूह ₹ 10,000/- की कटौती सीमा

 

80TTB
निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए गए डिपॉज़िट पर प्राप्त ब्याज पर कटौती
समूह ₹ 50,000/- की कटौती सीमा

 

80U
दिव्यांग निवासी व्यक्तिगत करदाता के लिए कटौतियां
समूह

दिव्यांग व्यक्ति के लिए स्थिर ₹ 75,000/- की कटौती, अप्रासंगिक उपगत खर्चे की परवाह किए बिना

गंभीर दिव्यांगता (80 % या अधिक) वाले व्यक्ति के लिए स्थिर ₹ 1,25,000 /- कटौती, अप्रासंगिक उपगत खर्चे की परवाह किए बिना

कृपया ध्यान दें: यदि करदाता धारा 80U के तहत कटौती का दावा कर रहा है तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA भी फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है। फ़ॉर्म 10-IA बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।

पृष्ठ की अंतिम बार समीक्षा की गई या अपडेट किया गया: 06-मई-2024