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EFiling Logo निर्धारण वर्ष 2025-2026 के लिए हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) | Income Tax Department

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ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र

आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न

1800 103 0025 (or)

1800 419 0025

+91-80-46122000

+91-80-61464700

08:00 बजे से - 20:00 बजे तक

(सोमवार से शुक्रवार)

कर सूचना नेटवर्क - एन.एस.डी.एल.

एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट करने के लिए पैन और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न

+91-20-27218080

07:00 बजे से - 23:00 बजे तक

(सभी दिन)

ए.आई.एस. और रिपोर्टिंग पोर्टल

ए.आई.एस., टी.आई.एस., एस.एफ़.टी. प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, ई-अभियान या ई-सत्यापन पर प्रतिक्रिया से संबंधित प्रश्न

1800 103 4215

09:30 बजे से - 18:00 बजे तक

(सोमवार से शुक्रवार)

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    निर्धारण वर्ष 2025-2026 के लिए हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.)

    ​

    निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ.) के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म

     

    अस्वीकरण: इस पेज पर दी गई सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है तथा यह संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाएं देखें।

     

     

    1. आई.टी.आर.-2 - व्यक्तिगत (आई.टी.आर. 1 के लिए पात्र नहीं) और एच.यू.एफ. के लिए लागू

    यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

    कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत आय न होना

    आई.टी.आर.-1 (केवल व्यक्तिगत के लिए लागू) फ़ाइल करने के लिए कौन पात्र नहीं है

     

     

    2. आई.टी.आर.-3 - व्यक्तिगत और एच.यू.एफ. के लिए लागू

    यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

    शीर्ष कारोबार या व्यवसाय का लाभ और अभिलाभ के तहत आय है

    आई.टी.आर.-1, आई.टी.आर.-2 या आई.टी.आर.-4 फ़ाइल करने के लिए कौन पात्र नहीं है

     

     

     

    3. आई.टी.आर.-4 (सुगम) - व्यक्तिगत, एच.यू.एफ. और फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) के लिए लागू

    यह विवरणी ऐसे व्यक्तिगत या हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है, जो सामान्य रूप से निवासी न होने के अलावा निवासी है या एक फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) जो निवासी है, जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिसकी कारोबार या व्यवसाय से आय है, जिसकी गणना अनुमानित आधार (धारा 44AD /44ADA/44AE के तहत) पर की जाती है और निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से आय होती है:

    वेतन/ पेंशन

    एक गृह संपत्ति

    अन्य स्रोत (ब्याज, पारिवारिक पेंशन, लाभांश, आदि।)

    ₹ 5,000 तक कृषि आय

     

     

    टिप्पणी: 1

    आई.टी.आर.-4 उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो:

    1. एक कम्पनी में निदेशक है।
    2. पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई असूचीगत इक्विटी शेयर धारण किया हो।
    3. भारत से बाहर कोई परिसंपत्ति (किसी संस्था में वित्तीय हित सहित) स्थित है।
    4. भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी है।
    5. जिसके पास भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है
    6. वह व्यक्ति जिसके मामले में ई.एस.ओ.पी. पर कर का भुगतान या कटौती स्थगित कर दी गई है।
    7. जिसकी किसी भी आय के शीर्ष के तहत अग्रानीत हानि या अग्रानीत की जाने वाली हानि है।
    8. कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है।

     

    टिप्पणी:2

    आई.टी.आर.-4 (सुगम) अनिवार्य नहीं है। यह निर्धारिती द्वारा अपने विकल्प पर उपयोग किया जाने वाला एक सरल विवरणी फॉर्म है, यदि वह प्रकल्पित आधार पर कारोबार और व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ की घोषणा करने के लिए धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत पात्र है।

     

    लागू होने वाले फॉर्म

    1. फ़ॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र

    द्वारा उपलब्ध करवाई गई

    फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:

    कटौतीकर्ता से डिडक्टर

    फ़ॉर्म 16A एक स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) प्रमाणपत्र है जो टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और वेतन के अलावा अन्य आय पर आयकर विभाग के पास जमा किए गए टी.डी.एस. को दर्शाता है।

     

    2.

    फ़ॉर्म 26 AS

    ए.आई.एस. (वार्षिक सूचना विवरण)

    के द्वारा प्रदान किया गया:

    आयकर विभाग (यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है:

    लॉगिन करें > ई-फ़ाइल > आयकर विवरणी > फॉर्म 26AS देखें)

    फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:

    स्रोत पर काटा गया /एकत्रित कर।

    के द्वारा प्रदान किया गया:

    आयकर विभाग (आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद इसे एक्सेस किया जा सकता है)

    ई-फ़ाईलिंग पोर्टल > लॉगिन > ए.आई.एस. पर जाएं

    फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:

    • स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गया
    • एस.एफ.टी. सूचना
    • करों का भुगतान
    • माँग/ प्रतिदाय

    अन्य जानकारी (जैसे लंबित/पूरी कार्यवाही, जी.एस.टी. सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त जानकारी आदि)

    टिप्पणी:(अग्रिम कर /एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M के तहत टी.डी.एस., टी.डी.एस. डिफॉल्ट) से संबंधित जानकारी जो 26AS में उपलब्ध थी, अब ए.आई.एस. में उपलब्ध है

    3. फ़ॉर्म 15G - निवासी करदाता (कम्पनी या फर्म न हो) द्वारा कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने की घोषणा

    के द्वारा प्रस्तुत

    फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

    60 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्ति या एचयूएफ या किसी अन्य व्यक्ति (कम्पनी/फर्म के अलावा) द्वारा बैंक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना, ताकि ब्याज आय पर टी.डी.एस. न काटा जाए, यदि उनकी आय मूल छूट सीमा से कम है।

    वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय

     

    4. फ़ॉर्म 67- भारत से बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र से आय का विवरण और विदेशी टैक्स क्रेडिट

    के द्वारा प्रस्तुत

    फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

    करदाता को धारा 139(1) के तहत आई.टी.आर. प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा।

    भारत से बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र से आय और दावा किया गया विदेशी कर क्रेडिट।

     

     

    5. फ़ॉर्म 3CB-3CD

    के द्वारा प्रस्तुत

    फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

    करदाता जिसे धारा 44AB के तहत अपने खातों का लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा करवाना आवश्यक है।

    धारा 139 की उप-धारा (1) के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।

     

    आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (फ़ॉर्म 3CB) और विशिष्टियों का विवरण (फ़ॉर्म 3CD) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है

     

     

    6. फ़ॉर्म 3CEB

    के द्वारा प्रस्तुत

    फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

    जो करदाता अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन या निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन करता है, उसे धारा 92E के तहत लेखापाल से रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है।

    धारा 139 की उप-धारा (1) के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।

    चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्राप्त रिपोर्ट जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन और निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन का विवरण हो।

    निर्धारण वर्ष 2025-26*** के लिए कर स्लैब

    • वित्त अधिनियम 2024 ने धारा 115BAC के प्रावधानों को कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से संशोधित कर दिया है, ताकि नई कर व्यवस्था को व्यक्ति, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समितियां नहीं), बी.ओ.आई. या कृत्रिम विधिक व्यक्ति होने वाले करदाता के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। हालाँकि, पात्र करदाताओं के पास नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर लगाए जाने का विकल्प चुनने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है।

     

    • "गैर-व्यावसायिक मामलों" में, व्यवस्था चुनने का विकल्प प्रत्येक वर्ष धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले फ़ाइल किए जाने वाले आई.टी.आर. में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है।

     

    • कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाले पात्र करदाताओं के मामले में, नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट व्यवस्था है। यदि निर्धारिती नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता है, तो वह आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले फ़ॉर्म-10-IEA प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही, ऐसे विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से यानी पुरानी कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प भी फ़ॉर्म संख्या.10-IEA प्रस्तुत करके किया जाएगा। हालाँकि, पुरानी कर व्यवस्था में स्विच करने और किसी भी आगामी निर्धारण वर्ष में विकल्प वापस लेने का विकल्प, कारोबार और व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाले पात्र करदाताओं के लिए जीवनकाल में केवल एक बार ही उपलब्ध है।

     

    • पूर्व वर्ष के दौरान एच.यू.एफ. (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:

     

    पुरानी कर व्यवस्था

    धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था

    आयकर स्लैब

    आयकर दर

    *अधिभार

    आयकर स्लैब

    आयकर दर

    *अधिभार

    ₹ 2,50,000 तक

    शून्य

    शून्य

    ₹ 3,00,000 तक

    शून्य

    शून्य

    ₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000**

    ₹ 2,50,000 से 5% अधिक

    शून्य

    ₹ 3,00,001 - ₹ 7,00,000**

    ₹ 3,00,000 से 5% अधिक

    शून्य

    ₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000

    ₹ 12,500 + ₹ 5,00,000 से 20% अधिक

    शून्य

    ₹ 7,00,001 - ₹ 10,00,000

    ₹ 20,000 + ₹ 7,00,000 से 10% अधिक

    शून्य

    ₹ 10,00,001- ₹ 50,00,000

    ₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

    शून्य

    ₹ 10,00,001 - ₹ 12,00,000

    ₹ 50,000 + ₹ 10,00,000 से 15% अधिक

    शून्य

    ₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

    ₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

    10%

    ₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000

    ₹ 80,000 + ₹ 12,00,000 से 20% अधिक

    शून्य

    ₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

    ₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

    15%

    ₹ 15,00,001- ₹ 50,00,000

    ₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

    शून्य

    ₹ 200,00,001- ₹ 500,00,000

    ₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

    25%

    ₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

    ₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

    10%

    ₹ 500,00,000 से अधिक

    ₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

    37%

    ₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

    ₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

    15%

     

     

     

    ₹ ₹ 200,00,001 से अधिक

    ₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

    25%

     

     

    *टिप्पणी: धारा 111A, 112, 112A और और लाभांश आय के तहत कर प्रभार्य आय पर, जैसी भी स्थिति हो, 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार नहीं लगाया जाएगा। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय हो।


     

     

     

    ***टिप्पणी: दोनों व्यवस्थाओं में आयकर तथा अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का भुगतान किया जाएगा।

    यदि अर्जित आय की राशि क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1 करोड़, ₹ 2 करोड़ या ₹ 5 करोड़ से अधिक है, तो अधिभार से सीमांत राहत का दावा निम्नानुसार किया जा सकता है:

     

    शुद्ध आय रेंज

    सीमांत राहत

    (रुपये) से अधिक

    (रुपये) से अधिक नहीं है

     

     

    50 लाख

    1 करोड़

    आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 50 लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, जो कि 50 लाख रुपये से अधिक की आय से अधिक है

    1 करोड़

    2 करोड़

    आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 1 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 1 करोड़ रुपये से अधिक की आय राशि से अधिक नहीं होगी

    2 करोड़

    5 करोड़

    आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 2 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय राशि से अधिक नहीं होगी

    5 करोड़

    –

    आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 5 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय राशि से अधिक नहीं होगी

     

    निवेश / भुगतान / आय जिस पर करदाता को कर लाभ मिल सकता है

    धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाता को निम्नलिखित कटौतियाँ उपलब्ध होंगी:

     

      1. धारा 24(b) – आवास ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती:

    सम्पत्ति की प्रकृति

    ऋण का उद्देश्य

    स्वीकार्य (अधिकतम सीमा)

    किराए पर दिया

    गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

    बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य

     

    आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां

    धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले एच.यू.एफ. करदाताओं को अध्याय VI-A की कटौती उपलब्ध नहीं होगी।

    पुरानी कर व्यवस्था में कर कटौती

    1. धारा 24(b) – आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती। स्व - अधिकृत सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2 लाख है। धारा 24(b) के तहत ऋण पर स्वीकार्य ब्याज को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

    सम्पत्ति की प्रकृति

    जब ऋण लिया गया

    ऋण का उद्देश्य

    स्वीकार्य (अधिकतम सीमा)

    स्व-अध्यासित

    1/04/1999 को या उसके बाद

    गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

    ₹ 2,00,000

    1/04/1999 को या उसके बाद

    गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए

    ₹ 30,000

    1/04/1999 से पहले

    गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

    ₹ 30,000

    1/04/1999 से पहले

    गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए

    ₹ 30,000

    किराए पर दिया

    किसी भी समय

    गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

    बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य

    आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौती

    80C

    किए गए भुगतान के लिए कटौती

    • जीवन बीमा प्रीमियम
    • भविष्य निधि
    • कुछ इक्विटी शेयरों के लिए अभिदान
    • ट्यूशन फीस
    • राष्ट्रीय बचत पत्र,
    • आवास ऋण मूल
    • अन्य विभिन्न मद

     

    संयुक्त कटौती सीमा

    ₹ 1,50,000

     

    80D

    स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती

    स्वयं / पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के लिए

     

    कटौती सीमा है
    ₹25,000 ( ₹ 50,000 यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है)
    निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल के लिए ₹ 5,000, ऊपर दी गयी सीमा में शामिल है

    माता-पिता के लिए

     

    कटौती सीमा है
    ₹25,000 ( ₹50,000 यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है)
    निवारक स्वास्थ्य जाँच-पड़ताल करने के लिए ₹5,000 , उपरोक्त सीमा में शामिल है

    वरिष्ठ नागरिक पर उपगत चिकित्सा सम्बन्धी व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर किसी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है

    स्वयं/पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के लिए

     

    कटौती की सीमा ₹ 50,000 है

    माता-पिता के लिए

     

    कटौती की सीमा ₹ 50,000 है

     

     

    80DD

     

    किसी विकलांग आश्रित के भरण-पोषण या चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान या सुसंगत अनुमोदित योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान/जमा करने पर कटौती।

     

    स्थिर कटौती
    ₹ 75,000
    व्यय की सीमा के बिना, विकलांग व्यक्ति के लिए उपलब्ध।

    कटौती
    ₹ 1,25,000
    अगर व्यक्ति को गंभीर दिव्यांगता है ( 80 % या उससे अधिक ).

     
     

    टिप्पणी: यदि आप धारा 80DD के तहत कटौती का दावा कर रहे हैं, तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की भी सिफारिश की जाती है। फ़ॉर्म 10IA बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।

     

    80DDB

     

    निर्दिष्ट बीमारी के लिए स्वयं या आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती।

     

    कटौती सीमा
    ₹ 40,000
    (₹1,00,000 यदि वरिष्ठ नागरिक है)

     
     

     

    80G

    निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थानों, आदि को किए गए दान के लिए कटौती।

    दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है

    बिना किसी सीमा के

     

    100% कटौती
    50% कटौती

    योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए

     

    100% कटौती
    50% कटौती

    टिप्पणी: इस धारा के तहत ₹ 2,000/- से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी

     

    80GGA

    वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती

    दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

    अनुसंधान संबंध या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के लिए

    • वैज्ञानिक अनुसंधान
    • सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान

    संबंध या संस्था के लिए

    • ग्रामीण विकास
    • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या वनीकरण के लिए

    पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकारी या एक संघ या संस्था जो राष्ट्रीय समिति द्वारा किसी पात्र परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित की गई हो

    केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि

    • वन - रोपण
    • ग्रामीण विकास

    केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित के रूप में राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि

    टिप्पणी: इस धारा के तहत ₹ 2,000/- से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी

     

    80GGC

     

    राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती

     

    नकद के अलावा किसी अन्य ढंग से भुगतान की गई कुल राशि की कटौती

     
     

     

    80TTA

     

    गैर-वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौती

     

    कटौती सीमा
    ₹ 10,000

     
     

    ​

    पृष्ठ की अंतिम बार समीक्षा की गई या अपडेट किया गया: 29-मई-2025
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    अंतिम बार समीक्षा और अपडेट किया गया : 28-Jul-2025

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