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निर्धारण वर्ष 2022-2023 के लिए हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू विवरणी और फॉर्म

 

जानकारी

अस्वीकरण:इस पेज की सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाएं देखें।

 

1. ITR-2- व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू

यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत आय न होना ITR-1 फ़ाइल करने का पात्र कौन नहीं है (केवल व्यक्ति के लिए लागू)

 

2. ITR-3- व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू

यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ के शीर्ष के अंतर्गत आय होने पर ITR-1, ITR-2 या ITR-4 फ़ाइल करने का पात्र कौन नहीं है

 

3. आई.टी.आर.-4 (सुगम) - व्यक्ति, एच.यू.एफ. और फर्म (एल. एल. पी. के अलावा) के लिए लागू

यह विवरणी एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ़.) के लिए लागू है, जो साधारणतया निवासी नहीं है या एक फ़र्म (एल.एल.पी. के अलावा) है, एक निवासी जिसकी कुल आय ₹ 50 लाख तक है और जिसकी आय कारोबार या व्यवसाय से है, जिसकी संगणना प्रकल्पित आधार पर की जाती है (धारा 44AD / 44ADA / 44AE के तहत) तथा जिसकी निम्न में से किसी भी स्रोत से भी आय है:

वेतन/ पेंशन एक गृह संपत्ति अन्य स्रोत (ब्याज, पारिवारिक पेंशन, लाभांश, आदि।) ₹ 5,000 तक की कृषि-आय

 

जानकारी

टिप्पणी:

आई.टी.आर.-4 का उपयोग वह व्यक्ति नहीं कर सकता जिस के पास :

(a) किसी कंपनी में निदेशक है
(b) पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर
(c) भारत से बाहर स्थित कोई भी संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) है
(d) भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है
(e) भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है
(f) वह व्यक्ति है जिसके मामले में ESOP पर कर भुगतान की राशि या कर कटौती को आस्थगित कर दिया गया है
(g) जिसके पास आय के किसी भी शीर्ष के तहत अग्रनीत हानि या अग्रानीत हानि है

टिप्पणी आई.टी.आर.-4 (सुगम) अनिवार्य नहीं है। यह निर्धारिती द्वारा अपने विकल्प पर उपयोग किया जाने वाला एक सरल विवरणी फॉर्म है, यदि वह प्रकल्पित आधार पर कारोबार और व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ की घोषणा करने के लिए धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत पात्र है तो।

 

 

लागू होने वाले फॉर्म

1. प्रारूप 16A – वेतन के अतिरिक्त आय पर टी. डी. एस. के लिए प्रमाण पत्र, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत
द्वारा उपबंध की गई

फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:

कटौतीकर्ता से डिडक्टर फॉर्म 16A स्रोत पर काटे गए कर (टी.डी.एस.) का प्रमाण पत्र है जो टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और वेतन के अलावा अन्य आय पर आयकर विभाग के पास निक्षिप्त किए गए टी.डी.एस. को दर्शाता है।

 

2. प्रारूप 26AS - ऐन्यूअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (सूचना विवरण-पत्र)
द्वारा उपबंध की गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
आयकर विभाग
(यह ट्रेसेस पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसे ई-फ़ाईलिंग पोर्टल या इंटरनेट बैंकिंग में लॉग-इन करने के बाद एक्सेस किया जा सकता है)
  • स्रोत पर काटा गया /एकत्र किया गया कर
  • अग्रिम कर / स्वयं निर्धारित कर भुगतान
  • निर्दिष्ट वित्तीय लेन देन/संव्यवहार
  • मांग / प्रतिदाय
  • लंबित / पूर्ण कार्यवाही

 

3. फॉर्म 15G - कर की कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने वाले निवासी करदाता (कंपनी या फ़र्म नहीं होने के नाते) द्वारा घोषणा
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
यदि आय मूल छूट सीमा से कम हो, तो 60 वर्ष से कम का निवासी व्यक्ति या एच.यू.एफ़. या कोई अन्य व्यक्ति (कंपनी / फ़र्म के अलावा), बैंक को, ब्याज से आय पर टी.डी.एस. नहीं काटने के लिए वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय

 

4. फॉर्म 67 - विदेश से या भारत से बाहर निर्दिष्ट किसी क्षेत्र से आय का विवरण-पत्र और विदेशी कर क्रेडिट
के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

करदाता, धारा 139(1) के तहत आई.टी.आर. प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना है भारत से बाहर किसी देश या निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र से आय और विदेशी कर जमा का दावा किया गया

 

 

5. प्रारूप 3CB-3CD
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
करदाता जिसे धारा 44AB के तहत एक लेखापाल द्वारा अपने खातों की लेखा-परीक्षा करवाना आवश्यक है। निर्धारण वर्ष के 30 सितंबर को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत लेखा परीक्षाओं की रिपोर्ट (फ़ॉर्म 3CB) और दस्तावेज़ों का ब्यौरा (फ़ॉर्म 3CD) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है

 

6. फॉर्म 3CEB
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
करदाता जो एक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट देशीय लेनदेन में प्रवेश करता है, उसके लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट से धारा 92E के तहत रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है। निर्धारित वर्ष की 31 अक्टूबर को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा एक अधिकृत लेखपाल जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन और निर्दिष्ट देशी लेनदेन का ब्यौरा शामिल है

 

निर्धारण वर्ष 2022-2023 के लिए कर स्लैब

व्यक्ति और एच.यू.एफ., विद्यमान कर व्यवस्था या निम्न दर वाली नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं (आयकर अधिनियम की धारा 115 BAC के तहत)

 

नई कर व्यवस्था में रियायती दरों का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को वर्तमान कर व्यवस्था में उपलब्ध कुछ छूटों और कटौतियों (जैसे 80C, 80D,80TTB, HRA) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वर्तमान कर व्यवस्था नई कर व्यवस्था
आयकर दर इनकम टैक्स स्लैब आयकर दर इनकम टैक्स स्लैब
₹ 2,50,000 तक शून्य ₹ 2,50,000 तक
शून्य
₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000 ₹2,50,000 से अधिक 5% ₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000 ₹2,50,000 से अधिक 5%
₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 ₹12,500 + ₹5,00,000 से अधिक पर 20% ₹ 5,00,001 - ₹ 7,50,000 ₹12,500 + ₹5,00,000 से अधिक पर 10%
₹10,00,000 से अधिक ₹1,12,500 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30% ₹ 7,50,001 - ₹ 10,00,000 ₹37,500 + ₹7,50,000 से अधिक पर 15%
    ₹ 10,00,001 - ₹ 12,50,000 ₹75,000 + ₹10,00,000 से अधिक पर 20%
    ₹ 12,50,001 - ₹ 15,00,000 ₹1,25,000 + ₹12,50,000 से अधिक पर 25%
    ₹15,00,000 से अधिक ₹1,87,500 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%

 

जानकारी

टिप्पणी: दोनों कर व्यवस्थाओं के अंतर्गत अधिभार और स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर की दरें समान हैं

 

अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर

घटक 389
अधिभार क्या है?
अधिभार एक अतिरिक्त शुल्क है जो निर्दिष्ट सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए लगाया जाता है, यह लागू दरों के अनुसार गणना की गई आयकर राशि पर प्रभारित होता है
  • 10% - ₹ 50 लाख से ऊपर कराधेय आय – ₹ 1 करोड़ तक
  • 15 % - कराधेय आय ₹ 1 लाख से अधिक - ₹ 2 करोड़ तक
  • 25 % - कराधेय आय ₹ 2 लाख से अधिक - ₹ 5 करोड़ तक
  • 37% - ₹ 5 करोड़ से अधिक कराधेय आय
  • धारा 111A, 112A और 115AD के प्रावधानों के तहत लाभांश या आय के रूप में आय पर अधिकतम अधिभार 15% है
सीमांत राहत क्या है?
सीमांत राहत, अधिभार से राहत है बशर्ते उन मामलों में जहाँ देय अधिभार उस अतिरिक्त आय से अधिक हो, जो व्यक्ति को अधिभार के लिए उत्तरदायी बनाता है। अधिभार के रूप में देय राशि क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1करोड़, ₹ 2 करोड़ या ₹ 5 करोड़ से अधिक अर्जित आय की राशि से अधिक नहीं होगी
स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर क्या है?
स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर @ 4% की दर से आयकर की राशि और अधिभार (यदि कोई हो) पर भी सन्दत्त किया जाएगा

 

निवेश / भुगतान / आय जिस पर करदाता को कर लाभ मिल सकता है

अनुभाग 24 (b) - आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती। स्व-अधिकृत सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2,00,000 है। हालांकि, यह कटौती नई कर व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है।

 

धारा 24(b) के तहत अनुज्ञेय ऋण पर ब्याज नीचे दिया गया है:

सम्पत्ति की प्रकृति ऋण कब लिया गया था ऋण लेने का प्रयोजन अनुज्ञेय ब्याज (अधिकतम सीमा)
स्व-व्यस्त 01/04/1999 को या उसके बाद गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय ₹ 2,00,000
after01/04/1999 को या उसके बाद गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए ₹ 30,000
01/04/1999 से पहले गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय ₹ 30,000
01/04/1999 से पहले गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए ₹ 30,000
किराए पर दिया किसी भी समय गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय बिना किसी सीमा के ब्याज

 

आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां

ये कटौतियां धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था को चुनने वाले करदाता के लिए उपलब्ध नहीं होंगी

 

80C

इन को किए गए भुगतानों के लिए कटौती

  • जीवन बीमा प्रीमियम
  • भविष्य निधि
  • कुछ इक्विटी शेयरों के लिए अभिदान
  • ट्यूशन फीस
  • राष्ट्रीय बचत पत्र,
  • आवास ऋण मूल
  • अन्य विभिन्न मद
ग्रुप ₹ 1,50,000 की संयुक्त कटौती सीमा

 

80D

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती

स्वयं / जीवन साथी या आश्रित बच्चों के लिए
ग्रुप

कटौती सीमा है
₹25,000 ( ₹ 50,000 यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है)
निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल के लिए ₹ 5,000, ऊपर दी गयी सीमा में शामिल है

माता-पिता के लिए
ग्रुप
कटौती सीमा है
₹25,000 ( ₹50,000 यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है)
निवारक स्वास्थ्य जाँच-पड़ताल करने के लिए ₹5,000 , उपरोक्त सीमा में शामिल है

वरिष्ठ नागरिक पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है

स्वयं / जीवन साथी या आश्रित बच्चों के लिए
ग्रुप कटौती की सीमा ₹ 50,000 है।
माता-पिता के लिए
ग्रुप कटौती की सीमा ₹ 50,000 है

 

80DD

विकलांग आश्रित के अनुरक्षण या चिकित्सीय उपचार के लिए किए गए भुगतान की कटौती या संबंधित सुसंगत योजना के अंतर्गत किसी भी राशि को भुगतान/निक्षिप्त करना

ग्रुप
स्थिर कटौती
₹ 75,000
अशक्त व्यक्ति के लिए उपलब्ध, चाहे खर्च किया या नहीं
कटौती
₹ 1,25,000
अगर व्यक्ति को गंभीर अशक्तता है (80% या उससे अधिक)

 

80DDB
किसी निर्धारित बीमारी के लिए स्वयं या किसी आश्रित के चिकित्सीय उपचार के लिए किए गए भुगतान की कटौती
ग्रुप
कटौती सीमा
₹ 40,000
(₹1,00,000 यदि वरिष्ठ नागरिक है)

 

80G

निर्धारित फ़ंड्स, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किए गए दान के लिए कटौती।

दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है

बिना किसी सीमा के
ग्रुप

100% कटौती
50% कटौती

योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए
ग्रुप 100% कटौती
50% कटौती

टिप्पणी: ₹ 2,000/- से अधिक नकदी में दिए गए दान के संबंध में इस अनुभाग के अंतर्गत कटौती की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी

 

80GGA

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती

दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है

अनुसंधान संबंध या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के लिए
  • वैज्ञानिक अनुसंधान
  • सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान
संबंध या संस्था के लिए
  • ग्रामीण विकास
  • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या वनीकरण के लिए
पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकारी या एक संघ या संस्था जो राष्ट्रीय समिति द्वारा किसी पात्र परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित की गई हो
केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि
  • वन - रोपण
  • ग्रामीण विकास
केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित की गई राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि

 

टिप्पणी: ₹ 2,000/- से अधिक नकदी में दिए गए दान के संबंध में इस अनुभाग के अंतर्गत कटौती की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी

 

80GGC
राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती
ग्रुप
नकद के अलावा किसी अन्य ढंग से भुगतान की गई कुल राशि की कटौती

 

80TTA
गैर-वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौती
ग्रुप
कटौती सीमा
₹ 10,000

 

पृष्ठ की अंतिम बार समीक्षा की गई या अपडेट किया गया: 24-मार्च-2023