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निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ.) के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म

 

अस्वीकरण: इस पेज पर दी गई सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है तथा यह संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाएं देखें।

 

 

1. आई.टी.आर.-2 - व्यक्ति (आई.टी.आर. 1 के लिए पात्र नहीं) और एच.यू.एफ़ के लिए लागू

यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

व्यवसाय या पेशे से प्राप्त लाभ और प्राप्ति के अलावा किसी अन्य मद से आय होना

आई.टी.आर.-1 (केवल व्यक्ति के लिए लागू) फ़ाइल करने के लिए कौन पात्र नहीं है

 

 

2. आई.टी.आर.-3 - व्यक्ति और एच.यू.एफ़ के लिए लागू

यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

शीर्ष कारोबार या व्यवसाय का लाभ और अभिलाभ के तहत आय है

आई.टी.आर.-1, आई.टी.आर.-2 या आई.टी.आर.-4 फ़ाइल करने के लिए कौन पात्र नहीं है

 

 

 

3. आई.टी.आर.-4 (सुगम) - व्यक्ति, एच.यू.एफ़ और फ़र्म (एल.एल.पी. के अलावा) के लिए लागू

यह विवरणी ऐसे व्यक्ति या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ़) के लिए लागू है, जो साधारणतया निवासी नहीं है, या एक फ़र्म (एल.एल.पी. के अलावा) जो निवासी है, जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिसकी कारोबार या व्यवसाय से आय अनुमानित आधार पर गणना की जाती है (धारा 44AD / 44ADA / 44AE के तहत) और निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से आय है:

वेतन/ पेंशन

एक गृह संपत्ति

अन्य स्रोत (ब्याज, पारिवारिक पेंशन, लाभांश, आदि।)

₹5,000 तक कृषि आय

धारा 112A के तहत पूँजी अभिलाभ आय 125000 रुपये तक

 

 

टिप्पणी: 1

आई.टी.आर.-4 उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो:

  1. एक कंपनी में निदेशक है
  2. एक कंपनी में निदेशक है
  3. अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ है
  4. धारा 112A के तहत रु.1.25 लाख से अधिक का दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ
  5. पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई असूचीगत इक्विटी शेयर धारण किया हो।
  6. भारत से बाहर कोई परिसंपत्ति (किसी संस्था में वित्तीय हित सहित) स्थित है।
  7. भारत के बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार है।
  8. जिसके पास भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है
  9. वह व्यक्ति जिसके मामले में ई.एस.ओ.पी. पर कर का भुगतान या कटौती स्थगित कर दी गई है।
  10. जिसकी किसी भी आय के शीर्ष के तहत अग्रानीत हानि या अग्रानीत की जाने वाली हानि है।
  11. कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है।


नोट:2

आई.टी.आर.-4 (सुगम) अनिवार्य नहीं है। यह निर्धारिती द्वारा अपने विकल्प पर उपयोग किया जाने वाला एक सरल विवरणी फॉर्म है, यदि वह प्रकल्पित आधार पर कारोबार और व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ की घोषणा करने के लिए धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत पात्र है तो।

 

लागू होने वाले फॉर्म

1. फॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र

द्वारा उपलब्ध करवाई गई

फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:

डिडक्टी से डिडक्टर

फ़ॉर्म 16A एक स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) प्रमाणपत्र है जो टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और वेतन के अलावा अन्य आय पर आयकर विभाग के पास जमा किए गए टी.डी.एस. को दर्शाता है।

 

2.

फ़ॉर्म 26 AS

ए.आई.एस. (वार्षिक सूचना विवरण)

के द्वारा प्रदान किया गया:

आयकर विभाग (यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है:

लॉगिन > ई-फ़ाइल > आयकर विवरणी > फ़ॉर्म 26AS देखें)

फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:

स्रोत पर काटा गया /एकत्रित कर।

के द्वारा प्रदान किया गया:

आयकर विभाग (आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद इसे एक्सेस किया जा सकता है)

ई-फ़ाईलिंग पोर्टल > लॉगिन > ए.आई.एस. पर जाएं

फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:

  • स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गया
  • एस.एफ.टी. सूचना
  • करों का भुगतान
  • मांग/प्रतिदाय

अन्य जानकारी (जैसे लंबित/पूरी कार्यवाही, जी.एस.टी. सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त जानकारी आदि)

 

3. फ़ॉर्म 15G - निवासी करदाता (कम्पनी या फर्म न हो) द्वारा कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने की घोषणा

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

60 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्ति या एचयूएफ या किसी अन्य व्यक्ति (कम्पनी/फर्म के अलावा) द्वारा बैंक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना, ताकि ब्याज आय पर टी.डी.एस. न काटा जाए, यदि उनकी आय मूल छूट सीमा से कम है।

वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय

 

4. फॉर्म 67- भारत से बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र से आय का विवरण और विदेशी टैक्स क्रेडिट

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

करदाता को धारा 139(1) के तहत आई.टी.आर. प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा।

भारत से बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र से आय और दावा किया गया विदेशी कर क्रेडिट।

 

 

5. फ़ॉर्म 3CB-3CD

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

करदाता जिसे धारा 44AB के तहत अपने खातों का लेखापरीक्षण लेखापाल से कराना आवश्यक है।

धारा 139 की उप-धारा (1) के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।

 

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (फ़ॉर्म 3CB) और विशिष्टियों का विवरण (फ़ॉर्म 3CD) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है

 

 

6. फ़ॉर्म 3CEB

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

जो करदाता अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन या निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन करता है, उसे धारा 92E के तहत लेखापाल से रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है।

धारा 139 की उप-धारा (1) के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्राप्त रिपोर्ट जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन और निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन का विवरण हो।

निर्धारण वर्ष 2025-26*** के लिए कर स्लैब

  • वित्त अधिनियम 2024 ने धारा 115BAC के प्रावधानों को कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से संशोधित कर दिया है, ताकि नई कर व्यवस्था को व्यक्ति, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समितियां नहीं), बी.ओ.आई. या कृत्रिम विधिक व्यक्ति होने वाले करदाता के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। हालाँकि, पात्र करदाताओं के पास डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर चुकाने का विकल्प चुनने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है। हालाँकि, डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था में, कर की दरें पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में कम होती हैं।

 

  • "गैर-व्यावसायिक मामलों" में, डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था को बदलने का विकल्प हर साल सीधे आई.टी.आर. में इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसा आई.टी.आर. धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले दाखिल किया जाना आवश्यक है।

 

  • व्यवसाय और पेशे से आय प्राप्त करने वाले पात्र करदाताओं के मामले में, यदि करदाता डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि तक या उससे पहले फॉर्म-10-IEA जमा करना होगा। इसके अलावा, इस तरह के विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से अर्थात नई कर व्यवस्था में फिर से प्रवेश करना भी फ़ॉर्म सं.10-IEA प्रस्तुत करने के माध्यम से किया जाएगा। हालाँकि, पुरानी कर व्यवस्था को वापस लेने और डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था में पुनः प्रवेश करने का विकल्प केवल अगले निर्धारण वर्ष में ही उपलब्ध है और व्यवसाय एवं पेशे से आय प्राप्त करने वाले पात्र करदाताओं के लिए जीवनकाल में केवल एक बार ही उपलब्ध है।

 

  • पूर्व वर्ष के दौरान एच.यू.एफ. (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:

 

पुरानी कर व्यवस्था

धारा 115BAC (1A) के तहत डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

₹ 2,50,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 3,00,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000**

₹ 2,50,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 3,00,001 - ₹ 7,00,000**

₹ 3,00,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 12,500 + ₹ 5,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 7,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 20,000 + ₹ 7,00,000 से 10% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001 - ₹ 12,00,000

₹ 50,000 + ₹ 10,00,000 से 15% अधिक

शून्य

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000

₹ 80,000 + ₹ 12,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

15%

₹ 15,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 200,00,001- ₹ 500,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

25%

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 500,00,000 से अधिक

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

37%

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

15%

 

 

 

₹ ₹ 200,00,001 से अधिक

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

25%

 

 

*टिप्पणी: धारा 111A, 112, 112A और और लाभांश आय के तहत कर प्रभार्य आय पर, जैसी भी स्थिति हो, 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार नहीं लगाया जाएगा। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय हो।

 

***टिप्पणी: दोनों व्यवस्थाओं में आयकर तथा अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का भुगतान किया जाएगा।

यदि अर्जित आय की राशि क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1 करोड़, ₹ 2 करोड़ या ₹ 5 करोड़ से अधिक है, तो अधिभार से सीमांत राहत का दावा निम्नानुसार किया जा सकता है:

 

शुद्ध आय रेंज

सीमांत राहत

(रुपये) से अधिक

(रुपये) से अधिक नहीं है

 

 

50 लाख

1 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 50 लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, जो कि 50 लाख रुपये से अधिक की आय से अधिक है

1 करोड़

2 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 1 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 1 करोड़ रुपये से अधिक की आय राशि से अधिक नहीं होगी

2 करोड़

5 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 2 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय राशि से अधिक नहीं होगी

5 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 5 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय राशि से अधिक नहीं होगी

 

निवेश / भुगतान / आय जिस पर करदाता को कर लाभ मिल सकता है

धारा 115BAC (1A) के तहत नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाता को निम्नलिखित कटौतियाँ उपलब्ध होंगी:

 

    1. धारा 24(b) – आवास ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती:

सम्पत्ति की प्रकृति

ऋण का उद्देश्य

स्वीकार्य (अधिकतम सीमा)

आवश्यक विवरण

किराए पर संदत्त

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य (लेकिन "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत यदि कोई हानि होती है, तो उसे अनुसूची CYLA के किसी अन्य शीर्षक से समायोजित नहीं किया जा सकता और उसे आगे के वर्षों में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता)


बैंक से / बैंक के अलावा अन्य किसी से लिया गया ऋण
• बैंक / संस्था / व्यक्ति का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• ऋण खाता संख्या।
• ऋण स्वीकृत करने की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 24(b) के तहत उधार ली गई पूँजी पर ब्याज

2. आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौती

धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले एच.यू.एफ. करदाताओं को अध्याय VI-A की कटौती उपलब्ध नहीं होगी।

B. पुरानी कर व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं को निम्नलिखित कटौतियाँ उपलब्ध होंगी

  1. धारा 24(b) – आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती। स्व - अधिकृत सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2 लाख है। अनुमत धारा 24(b) के तहत अनुज्ञेय ऋण पर ब्याज नीचे सारणीबद्ध है:

सम्पत्ति की प्रकृति

ऋण कब लिया गया था

ऋण का उद्देश्य

स्वीकार्य (अधिकतम सीमा)

आवश्यक विवरण

स्व-अध्यासित

1/04/1999 को या उसके बाद

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

₹ 2,00,000

बैंक से / बैंक के अलावा अन्य किसी से लिया गया ऋण
• बैंक / संस्था / व्यक्ति का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• ऋण खाता संख्या।
• ऋण स्वीकृत करने की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 24(b) के तहत उधार ली गई पूँजी पर ब्याज

1/04/1999 को या उसके बाद

गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए

₹ 30,000

1/04/1999 से पहले

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

₹ 30,000

1/04/1999 से पहले

गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए

₹ 30,000

किराए पर संदत्त

किसी भी समय

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य

2. आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां

80c

किए गए भुगतान के लिए कटौती

  • जीवन बीमा प्रीमियम
  • भविष्य निधि
  • कुछ इक्विटी शेयरों के लिए अभिदान
  • ट्यूशन फीस
  • राष्ट्रीय बचत पत्र,
  • आवास ऋण मूल
  • अन्य विभिन्न मद

 

संयुक्त कटौती सीमा

₹ 1,50,000

प्रत्येक पात्र भुगतान के लिए आई.टी.आर. में भरे जाने वाले विवरण

• पॉलिसी नंबर या दस्तावेज़ पहचान संख्या
• धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र राशि

ध्यान दें:

धारा 80 C के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाताओं को नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• कटौती के लिए पात्र राशि
• पॉलिसी नंबर या दस्तावेज़ पहचान संख्या

 

80D

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती

हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के लिए (60 वर्ष से कम)

 

कटौती सीमा है
₹ 25,000 और निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹ 5,000, उपरोक्त सीमा में शामिल

हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के लिए (60 वर्ष से अधिक)

 

कटौती सीमा है
₹ 50,000 और निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹ 5,000, उपरोक्त सीमा में शामिल

वरिष्ठ नागरिक पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है

कटौती की सीमा ₹ 50,000 है

ध्यान दें:
धारा 80 D के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाताओं को नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• बीमाकर्ता का नाम (बीमा कंपनी)
• पॉलिसी नंबर
• स्वास्थ्य बीमा राशि

 

 

 

80DD

 

विकलांग आश्रित के भरण-पोषण या चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान या प्रासंगिक अनुमोदित योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान/जमा की गई कटौती।

 

स्थिर कटौती
₹ 75,000
व्यय की सीमा के बिना, विकलांग व्यक्ति के लिए उपलब्ध।

कटौती
₹ 1,25,000
अगर व्यक्ति को गंभीर दिव्यांगता है ( 80 % या उससे अधिक ).

 
 

ध्यान दें:

धारा 80 DD के तहत कटौती का दावा करने के लिए आई.टी.आर. में नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• दिव्यांगता की प्रकृति
• दिव्यांगता का प्रकार
• कटौती की राशि
• आश्रित का प्रकार - "एच.यू.एफ़. का सदस्य" होना
• आश्रित का पैन
• आश्रित का आधार
• ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, या बहु-दिव्यांगता के मामले में फ़ाइल किए गए फॉर्म 10 IA की पावती संख्या
• यू.डी.आई.डी. संख्या (यदि उपलब्ध हो)

 

80DDB

 

निर्दिष्ट बीमारी के लिए स्वयं या आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती।

 

कटौती सीमा
₹ 40,000
(₹1,00,000 यदि वरिष्ठ नागरिक है)

 
 

 

80G

निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के लिए कटौती।

दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है

बिना किसी सीमा के

 

100% कटौती
50% कटौती

योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए

 

100% कटौती
50% कटौती

टिप्पणी: इस धारा के तहत ₹ 2,000/- से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी

 

80GGA

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती

दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

अनुसंधान संबंध या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के लिए

  • वैज्ञानिक अनुसंधान
  • सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान

संबंध या संस्था के लिए

  • ग्रामीण विकास
  • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या वनीकरण के लिए

किसी भी पात्र परियोजना को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा स्वीकृत पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकारी या संघ या संस्थान

केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि

  • वन - रोपण
  • ग्रामीण विकास

केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित के रूप में राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि

टिप्पणी: इस धारा के तहत ₹ 2,000/- से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी

 

80GGC

 

राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती

 

नकद के अलावा किसी अन्य ढंग से भुगतान की गई कुल राशि की कटौती

 
 

 

80TTA

 

बचत बैंक खातों में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज पर कटौती

 

कटौती सीमा
₹ 10,000

 
 

पृष्ठ की अंतिम बार समीक्षा की गई या अपडेट किया गया: 18-अगस्त-2025