निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू विवरणी और फॉर्म
अस्वीकरण:इस पेज की सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाएं देखें। |
1. ITR-2- व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू | ||
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यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।
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2. ITR-3- व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू | ||
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यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।
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3. आई.टी.आर.-4 (सुगम) - व्यक्ति, एच.यू.एफ. और फर्म (एल. एल. पी. के अलावा) के लिए लागू | ||||||
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यह विवरणी एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए प्रयोज्य होता है, जो सामान्य रूप से निवासी या फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) के अलावा निवासी है, जो एक निवासी है जिसकी कुल आय ₹ 50 लाख तक है और कारोबार या व्यवसाय से आय है जिसकी संगणना अनुमानित आधार पर (धारा 44AD / 44ADA / 44AE के तहत) और निम्नलिखित स्रोतों में से किसी आय से की जाती है:
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लागू होने वाले फॉर्म
1. फॉर्म 16A - वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र | ||||
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2. फ़ॉर्म 26AS | ||||
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टिप्पणी: (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M, टी.डी.एस. डिफॉल्ट के तहत टी.डी.एस.) के संबंध में जानकारी जो 26AS में उपलब्ध थी, अब नीचे उल्लिखित एआईएस में उपलब्ध होगी।
3. ए.आई.एस.- वार्षिक जानकारी विवरण | ||||
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4. फॉर्म 15G - कर की कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने वाले निवासी करदाता (कंपनी या फ़र्म नहीं होने के नाते) द्वारा घोषणा | ||||
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5. फॉर्म 67 - विदेश से या भारत से बाहर निर्दिष्ट किसी क्षेत्र से आय का विवरण-पत्र और विदेशी कर क्रेडिट | ||||
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6. प्रारूप 3CB-3CD | ||||
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7. फॉर्म 3CEB | ||||
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निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए कर स्लैब
वित्त अधिनियम 2023 ने निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी धारा 115BAC के प्रावधानों में संशोधन किया है ताकि नई कर व्यवस्था को व्यक्तिगत, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समिति के अलावा), बी.ओ.आई. या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति होने वाले निर्धारिती के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। हालाँकि, पात्र करदाताओं के पास नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर लगाए जाने का विकल्प चुनने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, आप करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है।
"गैर-व्यावसायिक मामलों" के मामले में, व्यवस्था चुनने का विकल्प हर साल सीधे आई.टी.आर. में धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले इस्तेमाल किया जा सकता है।
यदि पात्र करदाता जिनकी कारोबार या व्यवसाय से आय है और वे नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं, तो निर्धारिती को आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले फ़ॉर्म 10-IEA भरना होगा। साथ ही, ऐसे विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से यानी पुरानी कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प भी फ़ॉर्म संख्या.10-IEA प्रस्तुत करके किया जाएगा।
हालाँकि, कारोबार और व्यवसाय से आय रखने वाले पात्र करदाताओं के मामले में पुरानी कर व्यवस्था में स्विच करने और किसी भी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष में विकल्प वापस लेने का विकल्प जीवनकाल में केवल एक बार उपलब्ध है।
पूर्व वर्ष के दौरान एच.यू.एफ. (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:
ध्यान दें: 1. कर व्यवस्थाओं के तहत अधिभार की दरें निम्नानुसार हैं:
टिप्पणी: धारा 111A, 112, 112A और लाभांश आय के तहत कर प्रभार्य आय पर, जैसा भी मामला हो, 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार नहीं लगाया जाता है। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय हो।
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अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर
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निवेश / भुगतान / आय जिस पर करदाता को कर लाभ मिल सकता है
अनुभाग 24 (b) - आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती। स्व-अधिकृत सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2,00,000 है। हालांकि, यह कटौती नई कर व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है।
धारा 24(b) के तहत ऋण पर स्वीकार्य ब्याज को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:
सम्पत्ति की प्रकृति | जब ऋण लिया गया | ऋण लेने का प्रयोजन | अनुज्ञेय ब्याज (अधिकतम सीमा) |
स्व-अध्यासित | 01/04/1999 को या उसके बाद | गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय | ₹ 2,00,000 |
01/04/1999 को या उसके बाद | गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए | ₹ 30,000 | |
01/04/1999 से पहले | गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय | ₹ 30,000 | |
01/04/1999 से पहले | गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए | ₹ 30,000 | |
किराये पर दिया गया | किसी भी समय | गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय | बिना किसी सीमा के ब्याज |
आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां
ये कटौतियाँ धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन करने वाले करदाता को उपलब्ध नहीं होंगी।
80C | ||||
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इन को किए गए भुगतानों के लिए कटौती
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80D | ||||||||||||||||||
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स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती
वरिष्ठ नागरिक पर उपगत चिकित्सा सम्बन्धी व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर किसी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है
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80DD | |||||
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किसी विकलांग आश्रित के भरण-पोषण या चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान या सुसंगत अनुमोदित योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान/जमा करने पर कटौती। |
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टिप्पणी: यदि आप धारा 80DD के तहत कटौती का दावा कर रहे हैं, तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA भी फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है। फ़ॉर्म 10IA बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।
80DDB | ||||
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निर्दिष्ट बीमारी के लिए स्वयं या आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती। |
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80G | ||||||||
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निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के लिए कटौती। दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है
ध्यान दें: ₹ 2,000/- से अधिक नकदी में दिए गए दान के संबंध में इस अनुभाग के अंतर्गत कटौती की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी |
80GGA | |||||
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वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
ध्यान दें: ₹ 2,000/- से अधिक नकदी में दिए गए दान के संबंध में इस अनुभाग के अंतर्गत कटौती की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी |
80GGC | ||||
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राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती |
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80TTA | ||||
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गैर-वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौती |
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