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निर्धारण वर्ष 2022-2023 के लिए वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म

    जानकारी

    अस्वीकरण:इस पेज की सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचना देखें।

    एक निवासी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान आयु में 60 या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम के हो गये हैँ, आय कर उद्देश्यों के लिए उन्हें वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। एक अति वरिष्ठ नागरिक वह निवासी व्यक्ति हैँ जो पिछले वर्ष किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक के हो गये हैँ।

    जानकारी

    टिप्पणी: आयकर अधिनियम, 1961 का अनुभाग 194P 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर विवरणी दाखिल करने से छूट देने की शर्तें प्रदान करता है। छूट के लिए शर्तें:

    • वरिष्ठ नागरिक की आयु 75 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
    • वरिष्ठ नागरिक पिछले वर्ष में 'निवासी' होना चाहिए
    • वरिष्ठ नागरिक के पास केवल पेंशन आय और ब्याज आय और उसी निर्दिष्ट बैंक से अर्जित / अर्जित ब्याज आय है जिसमें वह अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है

    नया अनुभाग 194P 1 अप्रैल 2021 से लागू है

     

    1. आई.टी.आर.-1 (सहज) – व्यक्ति के लिए लागू

    यह विवरणी निवासी ( साधारणतया निवासी नहीं के अलावा) उस व्यक्ति के लिए लागू होता है, जिसकी कुल आय निम्नलिखित स्रोतों से ₹ 50 लाख तक है।

    वेतन / पेंशन एक गृह संपत्ति अन्य स्रोत (ब्याज, परिवार की पेंशन, लाभांश आदि) ₹ 5,000 तक की कृषि-आय

     

    जानकारी

    टिप्पणी: ITR-1 का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जो:
    (a) किसी कंपनी में निदेशक है
    (b) पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर
    (c) भारत से बाहर स्थित कोई भी संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) है
    (d) भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है
    (e) भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है
    (f) वह व्यक्ति है जिसके मामले में कर धारा 194N के तहत काटा गया है
    ( g ) वह व्यक्ति जिसके भुगतान का मामला या कर की कटौती को ESOP पर स्थगित कर दिया गया है।

     

    2. ITR-2- व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू

    यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

    कारोबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत आय न होना आई.टी.आर.-1 दाखिल करने के लिए कौन पात्र नहीं है

     

    3. ITR-3- व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू

    यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

    कारोबार या व्यवसाय से लाभ या अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत आय होना आई.टी.आर.-1, 2 या 4 दाखिल करने के लिए कौन पात्र नहीं है

     

    4. ITR- 4 ( सुगम ) - व्यक्ति, एच.यू.एफ. और फर्म ( LLP के अलावा ) के लिए लागू

    यह विवरणी एक व्यक्ति या हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू होता है, जो साधारणतया निवासी के अलावा अन्य निवासी नहीं है या एक फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) जो एक निवासी है जो ₹ 50 लाख तक की कुल आय वाला है और जिसकी आय कारोबार और व्यवसाय से है जो की निम्नलिखित स्रोतों से किसी भी प्रकल्पित आधार और आय पर संगणित की जाती है:

    वेतन/ पेंशन एक गृह संपत्ति अन्य स्रोत (ब्याज, परिवार की पेंशन, लाभांश आदि) ₹ 5,000 तक की कृषि-आय कारोबार / व्यवसाय से आय धारा 44AD / 44ADA / 44AE के तहत अनुमानित आधार पर संगणित की जाती है

     

    जानकारी

    टिप्पणी: ITR - 4 का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है जो:

    (a) किसी कंपनी में निदेशक है
    (b) पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर
    (c) भारत से बाहर स्थित कोई भी संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) है
    (d) भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है
    (e) भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है
    (f) वह व्यक्ति है जिसके मामले में ESOP पर कर भुगतान की राशि या कर कटौती को आस्थगित कर दिया गया है

    कृपया ध्यान दें कि आई.टी.आर.-4 (सुगम) अनिवार्य नहीं है। यह निर्धारिती द्वारा अपने विकल्प पर उपयोग किया जाने वाला एक सरल विवरणी फॉर्म है, यदि वह प्रकल्पित आधार पर कारोबार और व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ की घोषणा करने के लिए धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत पात्र है तो।

     

     

    लागू होने वाले फॉर्म

    1.फॉर्म 15H - कर की कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने वाले व्यक्ति (जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है) द्वारा की जाने वाली घोषणा

    के द्वारा प्रस्तुत

    फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

    एक निवासी व्यक्ति, 60 या अधिक आयु का, ब्याज आय पर टी.डी.एस. की कटौती न करने के लिए, बैंक को लिखित में निवेदन कर सकता है वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय

     

    2. फॉर्म 12BB - कर की कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा किए गये दावों की विशिष्टियां (धारा 192 के तहत)
    द्वारा उपबंध की गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
    अपने नियोक्ता(ओं) के लिए कर्मचारी स्रोत पर कटौती किए जाने वाले कर (टी.डी.एस.) की गणना के प्रयोजन के लिए एच.आर.ए., एल.टी.सी., उधार ली गई पूँजी पर ब्याज की कटौती, कर बचत के दावों/कटौतियों के साक्ष्य या दस्तावेज़

     

    3. फ़ॉर्म 16 - वेतन में स्रोत पर कर कटौती का ब्यौरा (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र)
    द्वारा उपबंध की गई

    फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

    अपने नियोक्ता(ओं) के लिए कर्मचारी देय कर / प्रतीदाय की गणना के उद्देश्य से वेतन भुगतान, स्रोत पर कटौती / छूट और कर कटौती की गणना के उद्देश्य से।

     

    4. फॉर्म 16A – वेतन के अलावा टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत का प्रमाण पत्र
    द्वारा उपबंध की गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
    कटौतीकर्ता से डिडक्टर फ़ॉर्म 16A स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.), त्रैमासिक तौर पर जारी किया जाने वाला एक प्रमाणपत्र है जो टी.डी.एस. की राशि, भुगतानों की प्रकृति और आयकर विभाग के पास जमा किए गए टी.डी.एस. भुगतान को दर्शाता है।

     

    5. प्रारूप 26AS - ऐन्यूअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (सूचना विवरण-पत्र)
    द्वारा उपबंध की गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
    आयकर विभाग (यह उन ट्रेसेस पोर्टल पर उपलब्ध है जिन्हें ई-फ़ाईलिंग पोर्टल या इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करने के बाद अभिगम किया जा सकता है)
    • स्रोत पर काटा गया /एकत्र किया गया कर
    • अग्रिम कर / स्व निर्धारित कर
    • निर्दिष्ट वित्तीय लेन देन/संव्यवहार
    • मांग / प्रतिदाय
    • लम्बित / पूर्ण कार्यवाही

     

    6. फ़ॉर्म 10E - वेतन का भुगतान बकाया या अग्रिम के रूप में किया जाने पर, धारा 89(1) के तहत राहत का दावा करने के लिए आय का ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु फ़ॉर्म
    द्वारा उपबंध की गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
    आयकर विभाग का एक कर्मचारी
    • बकाया / अग्रिम वेतन
    • उपदान
    • समापन पर क्षतिपूर्ति
    • पेंशन का कॅम्युटेशन

     

    7. फॉर्म 67 - विदेश से या भारत से बाहर निर्दिष्ट किसी क्षेत्र से आय का विवरण-पत्र और विदेशी कर क्रेडिट
    के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
    करदाता भारत से बाहर किसी देश या निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र से आय और विदेशी कर जमा का दावा किया गया

     

    8.फॉर्म 3CB-3CD
    के द्वारा प्रस्तुत

    फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

    करदाता जिसे धारा 44AB के तहत एक लेखापाल द्वारा अपने खातों की लेखा-परीक्षा करवाना आवश्यक है। निर्धारण वर्ष के 30 सितंबर को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत खातों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और दस्तावेज़ों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है

     

    9. फॉर्म 3CEB
    के द्वारा प्रस्तुत

    फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

    करदाता जिसे एक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट देशीय लेनदेन में प्रवेश करने के लिए, धारा 92E के तहत एक लेखाकार से रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। निर्धारित वर्ष की 31 अक्टूबर को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92E के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार और निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार से संबंधित

     

    निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए कर स्लैब

    वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिक विद्यमान कर व्यवस्था या निम्नतर कराधान दर (आयकर अधिनियम की धारा 115 BAC के तहत) के साथ नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं।

    नई कर व्यवस्था में रियायती दरों का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को वर्तमान कर व्यवस्था में उपलब्ध कुछ छूटों और कटौतियों (जैसे 80C, 80D,80TTB, HRA) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    group2248

    वरिष्ठ नागरिक अर्थात, पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या इससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्ति के लिए:

    वर्तमान कर व्यवस्था धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था
    इनकम टैक्स स्लैब आयकर दर इनकम टैक्स स्लैब आयकर दर
    ₹ 3,00,000 तक शून्य ₹ 2,50,000 तक शून्य
    ₹ 3,00,001 - ₹ 5,00,000 ₹3,00,000 से अधिक 5% ₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000 ₹2,50,000 से अधिक 5%
    ₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 ₹10,000 + ₹5,00,000 से अधिक पर 20% ₹ 5,00,001 - ₹ 7,50,000 ₹12,500 + ₹5,00,000 से अधिक पर 10%
    ₹10,00,000 से अधिक ₹1,10,000 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30% ₹ 7,50,001 - ₹ 10,00,000 ₹37,500 + ₹7,50,000 से अधिक पर 15%
        ₹ 10,00,001 - ₹ 12,50,000 ₹75,000 + ₹10,00,000 से अधिक पर 20%
        ₹ 12,50,001 - ₹ 15,00,000 ₹1,25,000 + ₹12,50,000 से अधिक पर 25%
        ₹15,00,000 से अधिक ₹1,87,500 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%

     

    group2248

    वरिष्ठ नागरिकों अर्थात, पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्ति के लिए :

    वर्तमान कर व्यवस्था धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था
    इनकम टैक्स स्लैब आयकर दर इनकम टैक्स स्लैब आयकर दर
    ₹ 5,00,000 तक शून्य ₹ 2,50,000 तक शून्य
    ₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 ₹5,00,000 से अधिक 20% ₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000 ₹2,50,000 से अधिक 5%
    ₹10,00,000 से अधिक ₹1,00,000 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30% ₹ 5,00,001 - ₹ 7,50,000 ₹12,500 + ₹5,00,000 से अधिक पर 10%
        ₹ 7,50,001 - ₹ 10,00,000 ₹37,500 + ₹7,50,000 से अधिक पर 15%
        ₹ 10,00,001 - ₹ 12,50,000 ₹75,000 + ₹10,00,000 से अधिक पर 20%
        ₹ 12,50,001 - ₹ 15,00,000 ₹1,25,000 + ₹12,50,000 से अधिक पर 25%
        ₹15,00,000 से अधिक ₹1,87,500 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%

     

    जानकारी

    टिप्पणी:

    1. नई कर व्यवस्था में वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को बेसिक/मूल-भूत छूट सीमा फायदा में कोई वृद्धि उपलब्ध नहीं होगी
    2. दोनों ही कर व्यवस्थाओं के अंतर्गत अधिभार उपकर और स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर समान होते हैं
    3. धारा 87 के तहत छूट- एक निवासी व्यक्ति जिसकी कुल आय ₹ 5,00,000 से अधिक नहीं है आयकर के 100 % या ₹ 12,500, जो भी कम हो, की छूट के लिए पात्र है। यह छूट, दोनों कर व्यवस्थाओं में उपलब्ध है

     

    अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर

    घटक 389
    अधिभार क्या है?
    अधिभार निर्दिष्ट सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए लगाया जाने वाला अतिरिक्त प्रभार होता है, इसकी गणना आयकर की राशि पर लागू दरों के अनुसार करी जाती है।
    • 10% - ₹ 50 लाख से ऊपर कराधेय आय – ₹ 1 करोड़ तक
    • 15 % - कराधेय आय ₹ 1 लाख से अधिक - ₹ 2 करोड़ तक
    • 25 % - कराधेय आय ₹ 2 लाख से अधिक - ₹ 5 करोड़ तक
    • 37% - ₹ 5 करोड़ से अधिक कराधेय आय
    • 111A, 112 A और 115 AD के उपबंध के अंतर्गत लाभांश या आय के माध्यम से आय पर अधिकतम अधिभार 15% है
    सीमांत राहत क्या है?
    सीमांत राहत, अधिभार से राहत है बशर्ते उन मामलों में जहाँ देय अधिभार उस अतिरिक्त आय से अधिक हो, जो व्यक्ति को अधिभार के लिए उत्तरदायी बनाता है। अधिभार के रूप में देय राशि क्रमशः 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए से अधिक आय की राशि से ज्यादा नहीं होगी
    स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर क्या है?
    स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर @ 4% की दर से आयकर की राशि और अधिभार (यदि कोई हो) पर भी सन्दत्त किया जाएगा

     

     

    निवेश / भुगतान / आय, जिनसे मुझे कर लाभ प्राप्त हो सकता है

    अनुभाग 24(b) – आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की गृह सम्पत्ति से प्राप्त आय से कटौती। स्व-अध्यासित सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर सन्दत्त की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा 2 लाख रुपए है। हालांकि, यह कटौती नई कर व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है।

    धारा 24(b) के तहत ऋण पर स्वीकार्य ब्याज को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

    सम्पत्ति की प्रकृति ऋण कब लिया गया था ऋण लेने का प्रयोजन स्वीकार्य (अधिकतम सीमा)
    स्व-व्यस्त 01/04/1999 को या उसके बाद गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय ₹ 2,00,000
    01/04/1999 को या उसके बाद गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए ₹ 30,000
    01/04/1999 से पहले गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय ₹ 30,000
    01/04/1999 से पहले गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए ₹ 30,000
    किराए पर दिया किसी भी समय गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य

     

    आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां

    ये कटौतियां उन करदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं होंगी जो धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, केवल धारा 80CCD(2) के तहत कटौती को छोड़कर, जो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत भी अनुज्ञेय होगी।

    80C, 80CCC, 80CCD (1)

    इन को किए गए भुगतानों के लिए कटौती

    80C
    • जीवन बीमा प्रीमियम
    • भविष्य निधि
    • कुछ इक्विटी शेयरों के लिए अभिदान
    • ट्यूशन फीस
    • राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
    • आवास ऋण मूल
    • अन्य विभिन्न मद
    80CCC

    पेंशन योजना के लिए एल.आई.सी. या अन्य बीमाकर्ता की वार्षिकी योजना

    80CCD (1)
    केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना
    ग्रुप ₹ 1,50,000 की संयुक्त कटौती सीमा

     

    80CCD(1B)
    80CCD (1) के अंतर्गत दावा की गई कटौती को छोड़कर केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना के लिए किए गए भुगतान की कटौती
    ग्रुप ₹ 50,000 की कटौती सीमा

     

    80CCD (2)

    केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती

    यदि नियोक्ता पी.एस.यू., राज्य सरकार या अन्य है

    ग्रुप
    वेतन की 10% की कटौती सीमा
    यदि नियोक्ता केंद्रीय सरकार है
    ग्रुप
    वेतन की 14% की कटौती सीमा

     

    80D

    स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती

    स्वयं / जीवन साथी या आश्रित बच्चों के लिए

    ग्रुप
    यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो 50,000 रुपए
    निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹ 5,000 , उपर्युक्त सीमा में शामिल है
    माता-पिता के लिए
    ग्रुप
    यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो 50,000 रुपए
    निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹ 5,000 , उपर्युक्त सीमा में शामिल है

     

    वरिष्ठ नागरिक पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है

    स्वयं / जीवन साथी या आश्रित बच्चों के लिए
    ग्रुप कटौती की सीमा ₹ 50,000 है।
    माता-पिता के लिए
    ग्रुप कटौती की सीमा ₹ 50,000 है।

     

    80DD
    विकलांग आश्रित के अनुरक्षण या चिकित्सीय उपचार के लिए किए गए भुगतान की कटौती या संबंधित सुसंगत योजना के अंतर्गत किसी भी राशि को भुगतान/निक्षिप्त करना
    ग्रुप
    स्थिर कटौती
    शारीरिक रूप से अशक्तता वाले व्यक्ति के लिए 75,000 रुपए उपलब्ध है, चाहे खर्च नही किया हो
    कटौती
    1,25,000 रुपए यदि व्यक्ति को गंभीर (80 % या उससे अधिक) अशक्तता है

     

    80DDB
    किसी निर्धारित बीमारी के लिए स्वयं या किसी आश्रित के चिकित्सीय उपचार के लिए किए गए भुगतान की कटौती
    ग्रुप कटौती सीमा
    ₹ 40,000
    ( यदि वरिष्ठ नागरिक हैँ तो 1,00,000 रुपए)

     

    80E
    स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती
    ग्रुप लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान की गई कुल राशि

     

    80EE
    आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए, लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती जहाँ ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया है
    ग्रुप कटौती सीमा
    ₹ 50,000
    लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर

     

    80EEA
    पहली बार आवासीय गृह संपत्ति अर्जन के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया जाता है और धारा 80EE के तहत कटौती का दावा नहीं किया गया हो
    ग्रुप कटौती सीमा
    ₹ 1,50,000
    लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर

     

    80EEB
    जहां 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच ऋण स्वीकृत किया गया है, वहां इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती
    ग्रुप कटौती सीमा
    ₹ 1,50,000
    लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर

     

    80G

    कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किए गए दान के लिए कटौती।

    दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है

    बिना किसी सीमा के
    ग्रुप
    100% कटौती
    50% कटौती
    योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए
    ग्रुप
    100% कटौती
    50% कटौती

     

     

    80GG

    गृह के लिए भुगतान किए गये किराये के लिए कटौती और केवल उनके लिए लागू है जिसका एच.आर.ए. वेतन का भाग नही है

    निम्नलिखित में से सबसे कम को कटौती के रूप में अनुमति

    इस कटौती से पूर्व भुगतान किया गया किराया कुल आय के 10% तक कम हो गया ₹ 5,000 प्रति माह इस कटौती से पहले कुल आय का 25%

    टिप्पणी: इस कटौती का दावा करने के लिये फॉर्म 10BA दाखिल किया जाना चाहिये

     

    80GGA

    वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती

    दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है

    अनुसंधान संबंध या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के लिए
    • वैज्ञानिक अनुसंधान
    • सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान
    संबंध या संस्था के लिए
    • ग्रामीण विकास
    • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या वनीकरण के लिए
    किसी भी योग्य परियोजना को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकरण या संघ या संस्थान
    केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि
    • वन - रोपण
    • ग्रामीण विकास
    केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित की गई राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि

    टिप्पणी: 2000/- से अधिक नकदी में किए गए दान के संबंध में इस अनुभाग के अंतर्गत कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी या यदि सकल कुल आय में मुनाफ़ा / कारोबार / व्यवसाय से अभिलाभ शामिल है

     

    80GGC
    राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती
    ग्रुप नकद के अलावा किसी अन्य ढंग से भुगतान की गई कुल राशि की कटौती

     

    80TTB
    निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमा पर प्राप्त ब्याज पर कटौती
    ग्रुप कटौती सीमा
    ₹ 50,000

     

    80U
    अशक्त व्यक्ति करदाता के लिए कटौतियाँ
    ग्रुप
    स्थिर ₹ 75,000 की कटौती अशक्त व्यक्ति के लिए चाहे खर्चे हुए हो या नहीं
    स्थिर ₹ 1,25,000 की कटौती गंभीर अशक्तता ( 80 % या उससे अधिक ), वाले व्यक्ति के लिए चाहे खर्चे हुए हो या नहीं

     

    करदाता की आयु की परवाह किए बिना लागू कर लाभों के साथ साथ, वरिष्ठ/अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अन्‍य बढ़े हुए / अतिरिक्त लाभ हैं। अतिरिक्त लाभों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

    आयकर विवरणी का कागजी दाखिला

    अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष या उससे अधिक आयु) के पास फॉर्म 1 या 4 का उपयोग करके ऑफ़लाइन / पेपर ढंग में अपना आई.टी.आर. जमा करने का विकल्प है। उनके लिए ई-फ़ाईलिंग का विकल्प भी उपलब्ध है।

     

    अग्रिम कर भुगतान से राहत

    अनुभाग 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी वर्ष के लिए अनुमानित कर दायित्व 10,000 रुपए या उससे अधिक है, अपने कर का भुगतान अग्रिम कर के रूप में करेगा।लेकिन, अनुभाग 207 निवासी वरिष्ठ नागरिक को अग्रिम कर के भुगतान से राहत प्रदान करता है। इस प्रकार, कोई निवासी वरिष्ठ नागरिक, जिसके पास कारोबार या व्यवसाय से कोई आय नहीं है, अग्रिम कर अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

     

    बैंक जमा के ब्याज पर आयकर कटौती

    आयकर अधिनियम के अनुभाग 80TTB बैंकों, डाक कार्यालय या सहकारी बैंकों में जमा खातों से अर्जित ब्याज पर कर लाभ की अनुमति देता है। वरिष्ठ नागरिक द्वारा अर्जित 50,000 रुपए तक की अधिकतम ब्याज आय के लिए कटौती की अनुमति है। इस उपबंध के अंतर्गत बचत जमा और सावधि जमा पर अर्जित ब्याज कटौती का पात्र है।

    इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 194A के तहत, बैंक, डाकघर या सहकारी बैंक द्वारा एक वरिष्ठ नागरिक को 50,000 रुपए तक के ब्याज का भुगतान बिना स्रोत पर (TDS) कोई कर काटे किया जाता है। इस सीमा की संगणना प्रत्येक बैंक के लिए व्यक्तिगत रूप से की जानी है।

     

    चिकित्सा सम्बन्धी बीमा और व्यय के संबंध में कर लाभ

    आयकर अधिनियम के अनुभाग 80D के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा सम्बन्धी बीमा नीति के लिए प्रीमियम का भुगतान करने के लिए 50,000 रुपए तक की उच्चतर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। गैर-वरिष्ठ नागरिकों के मामले में सीमा 25,000 रुपए है।

    इसके अलावा आयकर अधिनियम के अनुभाग 80DDB के अनुसार विशिष्ट बीमारियों के उपचार के लिए स्वयं या आश्रित व्यक्ति द्वारा उपगत व्यय पर कर कटौती की अनुमति दी जाती है। किसी वरिष्ठ नागरिक के मामले में अधिकतम कटौती राशि 1 लाख रुपए है (गैर-वरिष्ठ नागरिक करदाताओं के लिए 40,000 रुपए है)।

    पृष्ठ की अंतिम बार समीक्षा की गई या अपडेट किया गया: 21-मार्च-2023