निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म
अस्वीकरण:इस पेज की सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचना देखें। |
एक निवासी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान आयु में 60 या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम के हो गये हैँ, आय कर उद्देश्यों के लिए उन्हें वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। एक अति वरिष्ठ नागरिक वह निवासी व्यक्ति हैँ जो पिछले वर्ष किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक के हो गये हैँ।
ध्यान दें: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194P 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर विवरणी फ़ाइल करने से छूट देने की शर्तें प्रदान करती है। छूट की शर्तें:
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1. आई.टी.आर.-1 (सहज) – व्यक्ति के लिए लागू | ||||||
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यह विवरणी एक निवासी (साधारणतया निवासी के अलावा अन्य) के लिए प्रयोज्य है, जिसकी कुल आय निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से ₹ 50 लाख तक है।
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2. ITR-2- व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू | ||
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यह विवरणी व्यक्तिगत और हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।
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3. ITR-3- व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू | ||
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यह विवरणी व्यक्तिगत और हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।
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4. आई.टी.आर.- 4 (सुगम) - व्यक्ति, एच.यू.एफ. और फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) के लिए लागू | |||||||
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यह विवरणी एक ऐसे व्यक्ति या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ.) के लिए प्रयोज्य है, जो साधारणतया निवासी नहीं या एक फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) के अलावा निवासी है जो एक ऐसा निवासी है जिसकी कुल आय ₹ 50 लाख तक है और कारोबार या व्यवसाय से आय है जिसकी संगणना प्रकल्पित आधार पर की जाती है और निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से आय है:
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लागू होने वाले फॉर्म
1.फॉर्म 15H - कर की कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने वाले व्यक्ति (जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है) द्वारा की जाने वाली घोषणा |
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2. फॉर्म 12BB - कर की कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा किए गये दावों की विशिष्टियां (धारा 192 के तहत) | ||||
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3. फॉर्म 16 - वेतन स्रोत पर काटे गए कर का ब्यौरा (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाण पत्र) | ||||
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4. फॉर्म 16A – वेतन के अलावा टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत का प्रमाण पत्र | ||||
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5. फ़ॉर्म 26AS | ||||
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टिप्पणी: (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M, टी.डी.एस. डिफॉल्ट के तहत टी.डी.एस.) के संबंध में जानकारी जो 26AS में उपलब्ध थी, अब नीचे उल्लिखित ए.आई.एस. में उपलब्ध होगी।
6. ए.आई.एस.- वार्षिक जानकारी विवरण | ||||
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7. फॉर्म 10E- जब वेतन का बकाया या अग्रिम भुगतान किया जाता है, तब धारा 89(1) के तहत राहत का दावा करने हेतु आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए फॉर्म | ||||
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8. फॉर्म 67 - विदेश से या भारत से बाहर निर्दिष्ट किसी क्षेत्र से आय का विवरण-पत्र और विदेशी कर क्रेडिट | ||||
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9.फॉर्म 3CB-3CD | ||||
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10. फॉर्म 3CEB | ||||
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निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए कर स्लैब
वित्त अधिनियम 2023 ने निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी धारा 115BAC के प्रावधानों में संशोधन किया है ताकि नई कर व्यवस्था को व्यक्ति, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समिति नहीं होने के नाते), बी.ओ.आई. या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के रूप में निर्धारिती के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। हालांकि, पात्र करदाताओं के पास नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर लगाए जाने का विकल्प चुनने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, आप करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है।
"गैर-व्यावसायिक मामलों" के मामले में, व्यवस्था चुनने का विकल्प हर साल सीधे आई.टी.आर. में धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले इस्तेमाल किया जा सकता है।
यदि पात्र करदाता जिनकी कारोबार या व्यवसाय से आय है और वे नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं, तो निर्धारिती को आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले फ़ॉर्म 10-IEA भरना होगा। साथ ही, ऐसे विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से यानी पुरानी कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प भी फ़ॉर्म संख्या.10-IEA प्रस्तुत करके किया जाएगा।
हालाँकि, कारोबार और व्यवसाय से आय वाले पात्र करदाताओं के मामले में पुरानी कर व्यवस्था में स्विच करने और किसी भी तत्पश्चात निर्धारण वर्ष में विकल्प वापस लेने का विकल्प जीवनकाल में केवल एक बार उपलब्ध है।
पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:
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पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर दरें निम्नानुसार हैं:
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ध्यान दें: 1. कर व्यवस्थाओं के तहत अधिभार की दरें निम्नानुसार हैं:
टिप्पणी: धारा 111A, 112, 112A और लाभांश आय के तहत कर प्रभार्य आय पर, जैसा भी मामला हो, 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार नहीं लगाया जाता है। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय हो। 2. धारा 87A के तहत छूट: निवासी व्यक्ति निम्नानुसार कर व्यवस्था के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन आयकर में 100% तक की छूट के लिए भी पात्र हैं:
3. दोनों ही व्यवस्थाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की दर समान रहती है। |
अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर
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निवेश / भुगतान / आय जिस पर मुझे कर लाभ मिल सकता है
अनुभाग 24(b) – आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की गृह सम्पत्ति से प्राप्त आय से कटौती। स्व-अध्यासित सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर सन्दत्त की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा 2 लाख रुपए है। हालांकि, यह कटौती नई कर व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है।
धारा 24(b) के तहत ऋण पर स्वीकार्य ब्याज को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:
सम्पत्ति की प्रकृति | ऋण कब लिया गया था | ऋण लेने का प्रयोजन | स्वीकार्य (अधिकतम सीमा) |
स्व-अध्यासित | 01/04/1999 को या उसके बाद | गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय | ₹ 2,00,000 |
01/04/1999 को या उसके बाद | गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए | ₹ 30,000 | |
01/04/1999 से पहले | गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय | ₹ 30,000 | |
01/04/1999 से पहले | गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए | ₹ 30,000 | |
किराए पर दिया | किसी भी समय | गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय | बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य |
आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां
ये कटौतियां उन करदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं होंगी जो धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, केवल धारा 80CCD(2) के तहत कटौती को छोड़कर, जो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत भी अनुज्ञेय होगी।
80C, 80CCC, 80CCD (1) | |||||||||
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इन को किए गए भुगतानों के लिए कटौती
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80CCD(1B) | |||
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80CCD (1) के तहत दावा की गई कटौती को छोड़कर, केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में किए गए भुगतान के लिए कटौती। |
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80CCD (2) | ||||||||||
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केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती
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80D | ||||||||||||||||||||
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स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती
वरिष्ठ नागरिक पर उपगत चिकित्सा सम्बन्धी व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर किसी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है
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80DD | |||||
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विकलांग आश्रित के भरण-पोषण या चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान या प्रासंगिक अनुमोदित योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान/जमा की गई कटौती। |
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टिप्पणी: यदि करदाता कटौती 80D का दावा कर रहा है तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA भी फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है। फ़ॉर्म 10IA बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।
80DDB | |||
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निर्दिष्ट बीमारी के लिए स्वयं या आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती। |
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80E | |||
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स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान पर कटौती। |
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80EE | |||
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आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के प्रति कटौती जहां ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया है। |
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80EEA | |||
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पहली बार आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया गया है और कटौती का दावा धारा 80EE के तहत नहीं किया जाना चाहिए था |
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80EEB | |||
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इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के प्रति कटौती जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत किया गया है। |
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80G | ||||||||||||
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कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं, आदि को किए गए दान के प्रति कटौती। दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
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80GG | |||
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घर के लिए भुगतान किए गए किराए के लिए कटौती, और केवल उन लोगों के लिए लागू जिनके लिए एच.आर.ए. वेतन का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे कम को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी:
ध्यान दें: इस कटौती का दावा करने के लिये फॉर्म 10BA दाखिल किया जाना चाहिये |
80GGA | |||||
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वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
ध्यान दें: ₹2000/- से अधिक नकदी में किए गए दान के संबंध में इस अनुभाग के अंतर्गत कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी या यदि सकल कुल आय में मुनाफ़ा / कारोबार / व्यवसाय से अभिलाभ शामिल है |
80GGC | |||
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राजनीतिक पक्षकार या चुनावी न्यास को किए गए दान के लिए कटौती |
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80TTB | |||
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निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमा पर प्राप्त ब्याज पर कटौती |
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80U | |||||
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दिव्यांग व्यक्ति करदाता के लिए कटौतियाँ |
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टिप्पणी: यदि करदाता धारा 80U के तहत कटौती का दावा कर रहा है तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA भी फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है। फ़ॉर्म 10IA बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।
करदाता की आयु की परवाह किए बिना लागू कर लाभों के साथ साथ, वरिष्ठ/अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अन्य बढ़े हुए / अतिरिक्त लाभ हैं। अतिरिक्त लाभों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:
आयकर विवरणी का कागजी दाखिला
अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष या उससे अधिक आयु) के पास फॉर्म 1 या 4 का उपयोग करके ऑफ़लाइन / पेपर ढंग में अपना आई.टी.आर. जमा करने का विकल्प है। उनके लिए ई-फ़ाईलिंग का विकल्प भी उपलब्ध है।
अग्रिम कर भुगतान से राहत
अनुभाग 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी वर्ष के लिए अनुमानित कर दायित्व 10,000 रुपए या उससे अधिक है, अपने कर का भुगतान अग्रिम कर के रूप में करेगा।लेकिन, अनुभाग 207 निवासी वरिष्ठ नागरिक को अग्रिम कर के भुगतान से राहत प्रदान करता है। इस प्रकार, कोई निवासी वरिष्ठ नागरिक, जिसके पास कारोबार या व्यवसाय से कोई आय नहीं है, अग्रिम कर अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
बैंक जमा के ब्याज पर आयकर कटौती
आयकर अधिनियम के अनुभाग 80TTB बैंकों, डाक कार्यालय या सहकारी बैंकों में जमा खातों से अर्जित ब्याज पर कर लाभ की अनुमति देता है। वरिष्ठ नागरिक द्वारा अर्जित 50,000 रुपए तक की अधिकतम ब्याज आय के लिए कटौती की अनुमति है। इस उपबंध के अंतर्गत बचत जमा और सावधि जमा पर अर्जित ब्याज कटौती का पात्र है।
इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 194A के तहत, बैंक, डाकघर या सहकारी बैंक द्वारा एक वरिष्ठ नागरिक को 50,000 रुपए तक के ब्याज का भुगतान बिना स्रोत पर (TDS) कोई कर काटे किया जाता है। इस सीमा की संगणना प्रत्येक बैंक के लिए व्यक्तिगत रूप से की जानी है।
चिकित्सा सम्बन्धी बीमा और व्यय के संबंध में कर लाभ
आयकर अधिनियम के अनुभाग 80D के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा सम्बन्धी बीमा नीति के लिए प्रीमियम का भुगतान करने के लिए 50,000 रुपए तक की उच्चतर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। गैर-वरिष्ठ नागरिकों के मामले में सीमा 25,000 रुपए है।
इसके अलावा आयकर अधिनियम के अनुभाग 80DDB के अनुसार विशिष्ट बीमारियों के उपचार के लिए स्वयं या आश्रित व्यक्ति द्वारा उपगत व्यय पर कर कटौती की अनुमति दी जाती है। किसी वरिष्ठ नागरिक के मामले में अधिकतम कटौती राशि 1 लाख रुपए है (गैर-वरिष्ठ नागरिक करदाताओं के लिए 40,000 रुपए है)।