निर्धारण वर्ष 2022-2023 के लिए वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म
अस्वीकरण:इस पेज की सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचना देखें। |
एक निवासी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान आयु में 60 या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम के हो गये हैँ, आय कर उद्देश्यों के लिए उन्हें वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। एक अति वरिष्ठ नागरिक वह निवासी व्यक्ति हैँ जो पिछले वर्ष किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक के हो गये हैँ।
टिप्पणी: आयकर अधिनियम, 1961 का अनुभाग 194P 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर विवरणी दाखिल करने से छूट देने की शर्तें प्रदान करता है। छूट के लिए शर्तें:
नया अनुभाग 194P 1 अप्रैल 2021 से लागू है |
1. आई.टी.आर.-1 (सहज) – व्यक्ति के लिए लागू | ||||||
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यह विवरणी निवासी ( साधारणतया निवासी नहीं के अलावा) उस व्यक्ति के लिए लागू होता है, जिसकी कुल आय निम्नलिखित स्रोतों से ₹ 50 लाख तक है।
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2. ITR-2- व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू | ||
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यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।
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3. ITR-3- व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू | ||
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यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।
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4. ITR- 4 ( सुगम ) - व्यक्ति, एच.यू.एफ. और फर्म ( LLP के अलावा ) के लिए लागू | |||||||
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यह विवरणी एक व्यक्ति या हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू होता है, जो साधारणतया निवासी के अलावा अन्य निवासी नहीं है या एक फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) जो एक निवासी है जो ₹ 50 लाख तक की कुल आय वाला है और जिसकी आय कारोबार और व्यवसाय से है जो की निम्नलिखित स्रोतों से किसी भी प्रकल्पित आधार और आय पर संगणित की जाती है:
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लागू होने वाले फॉर्म
1.फॉर्म 15H - कर की कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने वाले व्यक्ति (जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है) द्वारा की जाने वाली घोषणा |
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2. फॉर्म 12BB - कर की कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा किए गये दावों की विशिष्टियां (धारा 192 के तहत) | ||||
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3. फ़ॉर्म 16 - वेतन में स्रोत पर कर कटौती का ब्यौरा (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र) | ||||
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4. फॉर्म 16A – वेतन के अलावा टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत का प्रमाण पत्र | ||||
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5. प्रारूप 26AS - ऐन्यूअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (सूचना विवरण-पत्र) | ||||
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6. फ़ॉर्म 10E - वेतन का भुगतान बकाया या अग्रिम के रूप में किया जाने पर, धारा 89(1) के तहत राहत का दावा करने के लिए आय का ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु फ़ॉर्म | ||||
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7. फॉर्म 67 - विदेश से या भारत से बाहर निर्दिष्ट किसी क्षेत्र से आय का विवरण-पत्र और विदेशी कर क्रेडिट | ||||
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8.फॉर्म 3CB-3CD | ||||
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9. फॉर्म 3CEB | ||||
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निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए कर स्लैब
वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिक विद्यमान कर व्यवस्था या निम्नतर कराधान दर (आयकर अधिनियम की धारा 115 BAC के तहत) के साथ नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं।
नई कर व्यवस्था में रियायती दरों का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को वर्तमान कर व्यवस्था में उपलब्ध कुछ छूटों और कटौतियों (जैसे 80C, 80D,80TTB, HRA) की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वरिष्ठ नागरिक अर्थात, पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या इससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्ति के लिए:
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वरिष्ठ नागरिकों अर्थात, पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्ति के लिए :
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टिप्पणी: 1. नई कर व्यवस्था में वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को बेसिक/मूल-भूत छूट सीमा फायदा में कोई वृद्धि उपलब्ध नहीं होगी |
अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर
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निवेश / भुगतान / आय, जिनसे मुझे कर लाभ प्राप्त हो सकता है
अनुभाग 24(b) – आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की गृह सम्पत्ति से प्राप्त आय से कटौती। स्व-अध्यासित सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर सन्दत्त की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा 2 लाख रुपए है। हालांकि, यह कटौती नई कर व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है।
धारा 24(b) के तहत ऋण पर स्वीकार्य ब्याज को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:
सम्पत्ति की प्रकृति | ऋण कब लिया गया था | ऋण लेने का प्रयोजन | स्वीकार्य (अधिकतम सीमा) |
स्व-व्यस्त | 01/04/1999 को या उसके बाद | गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय | ₹ 2,00,000 |
01/04/1999 को या उसके बाद | गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए | ₹ 30,000 | |
01/04/1999 से पहले | गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय | ₹ 30,000 | |
01/04/1999 से पहले | गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए | ₹ 30,000 | |
किराए पर दिया | किसी भी समय | गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय | बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य |
आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां
ये कटौतियां उन करदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं होंगी जो धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, केवल धारा 80CCD(2) के तहत कटौती को छोड़कर, जो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत भी अनुज्ञेय होगी।
80C, 80CCC, 80CCD (1) | |||||||||
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इन को किए गए भुगतानों के लिए कटौती
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80CCD(1B) | |||
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80CCD (1) के अंतर्गत दावा की गई कटौती को छोड़कर केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना के लिए किए गए भुगतान की कटौती |
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80CCD (2) | ||||||||||
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केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती
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80D | ||||||||||||||||||||
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स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती
वरिष्ठ नागरिक पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है
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80DD | |||||
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विकलांग आश्रित के अनुरक्षण या चिकित्सीय उपचार के लिए किए गए भुगतान की कटौती या संबंधित सुसंगत योजना के अंतर्गत किसी भी राशि को भुगतान/निक्षिप्त करना |
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80DDB | |||
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किसी निर्धारित बीमारी के लिए स्वयं या किसी आश्रित के चिकित्सीय उपचार के लिए किए गए भुगतान की कटौती |
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80E | |||
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स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती |
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80EE | |||
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आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए, लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती जहाँ ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया है |
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80EEA | |||
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पहली बार आवासीय गृह संपत्ति अर्जन के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया जाता है और धारा 80EE के तहत कटौती का दावा नहीं किया गया हो |
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80EEB | |||
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जहां 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच ऋण स्वीकृत किया गया है, वहां इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती |
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80G | ||||||||||||
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कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किए गए दान के लिए कटौती। दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है
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80GG | |||
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गृह के लिए भुगतान किए गये किराये के लिए कटौती और केवल उनके लिए लागू है जिसका एच.आर.ए. वेतन का भाग नही है निम्नलिखित में से सबसे कम को कटौती के रूप में अनुमति
टिप्पणी: इस कटौती का दावा करने के लिये फॉर्म 10BA दाखिल किया जाना चाहिये |
80GGA | |||||
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वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है
टिप्पणी: ₹2000/- से अधिक नकदी में किए गए दान के संबंध में इस अनुभाग के अंतर्गत कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी या यदि सकल कुल आय में मुनाफ़ा / कारोबार / व्यवसाय से अभिलाभ शामिल है |
80GGC | |||
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राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती |
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80TTB | |||
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निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमा पर प्राप्त ब्याज पर कटौती |
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80U | |||||
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अशक्त व्यक्ति करदाता के लिए कटौतियाँ |
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करदाता की आयु की परवाह किए बिना लागू कर लाभों के साथ साथ, वरिष्ठ/अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अन्य बढ़े हुए / अतिरिक्त लाभ हैं। अतिरिक्त लाभों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:
आयकर विवरणी का कागजी दाखिला
अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष या उससे अधिक आयु) के पास फॉर्म 1 या 4 का उपयोग करके ऑफ़लाइन / पेपर ढंग में अपना आई.टी.आर. जमा करने का विकल्प है। उनके लिए ई-फ़ाईलिंग का विकल्प भी उपलब्ध है।
अग्रिम कर भुगतान से राहत
अनुभाग 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी वर्ष के लिए अनुमानित कर दायित्व 10,000 रुपए या उससे अधिक है, अपने कर का भुगतान अग्रिम कर के रूप में करेगा।लेकिन, अनुभाग 207 निवासी वरिष्ठ नागरिक को अग्रिम कर के भुगतान से राहत प्रदान करता है। इस प्रकार, कोई निवासी वरिष्ठ नागरिक, जिसके पास कारोबार या व्यवसाय से कोई आय नहीं है, अग्रिम कर अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
बैंक जमा के ब्याज पर आयकर कटौती
आयकर अधिनियम के अनुभाग 80TTB बैंकों, डाक कार्यालय या सहकारी बैंकों में जमा खातों से अर्जित ब्याज पर कर लाभ की अनुमति देता है। वरिष्ठ नागरिक द्वारा अर्जित 50,000 रुपए तक की अधिकतम ब्याज आय के लिए कटौती की अनुमति है। इस उपबंध के अंतर्गत बचत जमा और सावधि जमा पर अर्जित ब्याज कटौती का पात्र है।
इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 194A के तहत, बैंक, डाकघर या सहकारी बैंक द्वारा एक वरिष्ठ नागरिक को 50,000 रुपए तक के ब्याज का भुगतान बिना स्रोत पर (TDS) कोई कर काटे किया जाता है। इस सीमा की संगणना प्रत्येक बैंक के लिए व्यक्तिगत रूप से की जानी है।
चिकित्सा सम्बन्धी बीमा और व्यय के संबंध में कर लाभ
आयकर अधिनियम के अनुभाग 80D के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा सम्बन्धी बीमा नीति के लिए प्रीमियम का भुगतान करने के लिए 50,000 रुपए तक की उच्चतर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। गैर-वरिष्ठ नागरिकों के मामले में सीमा 25,000 रुपए है।
इसके अलावा आयकर अधिनियम के अनुभाग 80DDB के अनुसार विशिष्ट बीमारियों के उपचार के लिए स्वयं या आश्रित व्यक्ति द्वारा उपगत व्यय पर कर कटौती की अनुमति दी जाती है। किसी वरिष्ठ नागरिक के मामले में अधिकतम कटौती राशि 1 लाख रुपए है (गैर-वरिष्ठ नागरिक करदाताओं के लिए 40,000 रुपए है)।