आर.बी.आई. द्वारा स्वीकृत बैंक
बाहरी एजेंसी- बैंक, इस सेवा के लिए एक्सेस का अनुरोध कर सकते हैं। आई.टी.डी. द्वारा अनुमोदित होने के बाद, बाहरी एजेंसी उपयोगकर्ता ई-फ़ाइलिंग सिस्टम के साथ एकीकृत हो सकते हैं ताकि करदाता अपने बैंक खाते के विवरण को पूर्व-सत्यापित कर सकें।
बाहरी एजेंसी- बैंक, इस सेवा के लिए एक्सेस का अनुरोध कर सकते हैं। आई.टी.डी. द्वारा अनुमोदित होने के बाद, बाहरी एजेंसी उपयोगकर्ता बैंक ए.टी.एम. के माध्यम से ई.वी.सी. जनरेट करने के लिए वेब सेवा को कॉल करते हैं।
बाहरी एजेंसी- बैंक, इस सेवा के लिए एक्सेस का अनुरोध कर सकते हैं। आई.टी.डी. द्वारा अनुमोदित होने के बाद, बाहरी एजेंसी उपयोगकर्ता ई-फ़ाइलिंग सिस्टम के साथ एकीकृत हो सकते हैं ताकि करदाता का पैन बैंक खाते से लिंक होने पर करदाता नेटबैंकिंग लॉगइन के माध्यम से ई-फ़ाइलिंग के लिए पुन: निर्देशित हो सकें।