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निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए अनिवासी व्यक्ति

 

निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म

 

 

अस्वीकरण: इस पेज पर दी गई सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है तथा यह संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।

 

अनिवासी व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कर प्रयोजनों के लिए भारत का निवासी नहीं है। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति अनिवासी है या नहीं, उसकी निवसीय स्थिति को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के तहत निर्धारित किया जाना आवश्यक है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

 

यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो वह किसी भी पूर्व वर्ष में भारत का निवासी माना जाएगा:
1. यदि वह पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों, या उससे अधिक की कालावधि के लिए भारत में है या
2. यदि वह पूर्व वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक कालावधि के लिए औरपिछले वर्ष के तुरंत पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान 365 दिन या उससे अधिक भारत में था।

जो व्यक्ति ऊपर उल्लिखित दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है, उसे पूर्व वर्ष में अनिवासी माना जाएगा।

तथापि, किसी भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति के संबंध में, जो वर्ष के दौरान भारत का दौरा करता है, उपर्युक्त (2) में उल्लिखित 60 दिनों की अवधि को 182 दिनों से प्रतिस्थापित किया जाएगा। समरूप रियायत उन भारतीय नागरिकों को उपबंध की गई है जो किसी भी पूर्व वर्ष में एक कर्मी दल सदस्य के रूप में या नौकरी के प्रयोजन से भारत से बाहर जाते हैं।

वित्त अधिनियम, 2020, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से प्रभावी, उपरोक्त अपवाद में संशोधन करके यह प्रावधान करता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति जिसकी कुल आय, विदेशी स्रोतों से आय के अलावा, पूर्व वर्ष के दौरान ₹ 15 लाख से अधिक है, तो उपरोक्त (2) में उल्लिखित 60 दिनों की अवधि को 120 दिनों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

वित्त अधिनियम, 2020 में नई धारा 6(1A) भी शामिल की गई है, जो कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से लागू होगी। इसमें यह प्रावधान है कि एक भारतीय नागरिक जिसकी कुल आय ₹ 15 लाख (विदेशी स्रोतों से आय के अलावा) से अधिक है, वह भारत में निवासी के रूप में मानद/मान्य होगा, यदि वह किसी भी देश में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

 

1. आई.टी.आर.-2 - अनिवासी व्यक्ति के लिए लागू

यह विवरणी व्यक्ति (चाहे निवासी हो या अनिवासी) और हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

व्यवसाय या पेशे के लाभ और प्राप्ति के अलावा किसी अन्य मद के अंतर्गत आय होना।

 

2. आई.टी.आर.-3 - अनिवासी व्यक्ति के लिए लागू

यह विवरणी व्यक्ति (चाहे निवासी हो या अनिवासी) और हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

वेतन/पेंशन, गृह संपत्ति, व्यवसाय या पेशे से लाभ या प्राप्ति, पूँजी अभिलाभ या अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत आय होना।

आई.टी.आर.-1, 2 या 4 फ़ाइल करने के लिए कौन पात्र नहीं है

 

लागू होने वाले फॉर्म

 

1. फ़ॉर्म 12BB - कर कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा किए गए दावों का विवरण (धारा 192 के तहत)

द्वारा उपलब्ध करवाई गई

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

अपने नियोक्ता(ओं) के लिए कर्मचारी

स्रोत पर कटौती किए जाने वाले कर (टी.डी.एस.) की गणना के प्रयोजन के लिए एच.आर.ए., एल.टी.सी., उधार ली गई पूँजी पर ब्याज की कटौती, कर बचत के दावों/कटौतियों के साक्ष्य या दस्तावेज़

 

2. फ़ॉर्म 16 - वेतन पर स्रोत पर कटौतीकृत कर" का विवरण (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र)

द्वारा उपलब्ध करवाई गई

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

देय कर / प्रतीदाय की गणना के उद्देश्य से वेतन भुगतान, स्रोत पर कटौती / छूट और कर कटौती की गणना के उद्देश्य से।

 

3. फ़ॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर कर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाण पत्र

द्वारा उपलब्ध करवाई गई

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

डिडक्टी से डिडक्टर

फ़ॉर्म 16A एक स्रोत पर कटौतीकृत कर (टी.डी.एस.) प्रमाणपत्र है जो तिमाही आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और आयकर विभाग में जमा टी.डी.एस. का विवरण होता है।

 

4.

फ़ॉर्म 26 AS

ए.आई.एस. (वार्षिक सूचना विवरण)

के द्वारा प्रदान किया गया:

आयकर विभाग (यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है:

लॉगिन > ई-फ़ाइल > आयकर विवरणी > फ़ॉर्म 26AS देखें)

फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:

स्रोत पर काटा गया /एकत्रित कर।

के द्वारा प्रदान किया गया:

आयकर विभाग (आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद इसे एक्सेस किया जा सकता है)

ई-फ़ाईलिंग पोर्टल > लॉगिन > ए.आई.एस. पर जाएं

फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:

  • स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गया
  • एस.एफ.टी. सूचना
  • करों का भुगतान
  • मांग/प्रतिदाय

अन्य जानकारी (जैसे लंबित/पूरी कार्यवाही, जी.एस.टी. सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त जानकारी आदि)

 

5. फ़ॉर्म 10E - जब वेतन बकाया या अग्रिम भुगतान किया जाता है तो धारा 89(1) के तहत राहत का दावा करने के लिए आय का विवरण प्रस्तुत करने हेतु फ़ॉर्म

द्वारा उपलब्ध करवाई गई

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

आयकर विभाग का एक कर्मचारी

  • बकाया / अग्रिम वेतन
  • उपदान
  • समापन पर क्षतिपूर्ति
  • पेंशन का कॅम्युटेशन

 

6. फ़ॉर्म 3CB-3CD

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

करदाता जिसे धारा 44AB के तहत अपने खातों का लेखापरीक्षण लेखापाल से कराना आवश्यक है।

धारा 139 की उप-धारा (1) के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।

 

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले खातों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और विवरणों का विवरण

 

7. फ़ॉर्म 3CEB

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

करदाता जिसे अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन या निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन में प्रवेश करने के लिए धारा 92E के तहत एक लेखापाल से रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है।

धारा 139 की उप-धारा (1) के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।

अंतरराष्ट्रीय लेन-देन(ओं) और निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन(ओं) से संबंधित, लेखापाल से रिपोर्ट

 

8. फ़ॉर्म 3CE

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

करदाता जिसे निर्दिष्ट व्यक्तियों से निर्दिष्ट आय की प्राप्ति के लिए धारा 44DA के तहत एक लेखापाल से रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है।

धारा 139 की उप-धारा (1) के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।

सरकार या किसी भारतीय संस्था से तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क के रूप में आय से आवती करने से संबंधित, लेखापाल से रिपोर्ट।

 

निर्धारण वर्ष 2025-26*** के लिए कर स्लैब

  • वित्त अधिनियम 2024 ने धारा 115BAC के प्रावधानों को कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से संशोधित कर दिया है, ताकि नई कर व्यवस्था को व्यक्ति, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समितियां नहीं), बी.ओ.आई. या कृत्रिम विधिक व्यक्ति होने वाले करदाता के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। हालाँकि, पात्र करदाताओं के पास डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर चुकाने का विकल्प चुनने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है।

 

  • "गैर-व्यावसायिक मामलों" में, व्यवस्था चुनने का विकल्प प्रत्येक वर्ष सीधे आई.टी.आर. में प्रयोग किया जा सकता है और ऐसी आई.टी.आर. को धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले दाखिल करना आवश्यक है।

 

  • व्यवसाय और पेशे से आय प्राप्त करने वाले पात्र करदाताओं के मामले में, यदि करदाता कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि तक या उससे पहले फॉर्म-10-IEA जमा करना होगा। साथ ही, ऐसे विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से यानी पुरानी कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प भी फ़ॉर्म संख्या.10-IEA प्रस्तुत करके किया जाएगा। हालाँकि, पुरानी कर व्यवस्था को वापस लेने और डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था में पुनः प्रवेश करने का विकल्प केवल अगले वित्तीय वर्ष में ही उपलब्ध है और यह व्यवसाय और पेशे से आय वाले पात्र करदाताओं के लिए जीवनकाल में केवल एक बार ही उपलब्ध है।

 

  1. अनिवासी व्यक्ति के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:

 

पुरानी कर व्यवस्था

धारा 115BAC (1A) के तहत डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

₹ 2,50,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 3,00,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000

₹ 2,50,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 3,00,001 - ₹ 7,00,000

₹ 3,00,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 12,500 + ₹ 5,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 7,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 20,000 + ₹ 7,00,000 से 10% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001 - ₹ 12,00,000

₹ 50,000 + ₹ 10,00,000 से 15% अधिक

शून्य

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000

₹ 80,000 + ₹ 12,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

15%

₹ 15,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 200,00,001- ₹ 500,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

25%

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 500,00,000 से अधिक

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

37%

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

15%

 

 

 

₹ ₹ 200,00,001 से अधिक

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

*नोट: धारा 111A, 112, 112A के तहत कर योग्य आय और गैर-निवासियों पर लागू लाभांश आय पर, जैसा भी मामला हो, 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार नहीं लगाया जाएगा। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय हो।

**नोट : पुरानी कर व्यवस्था के तहत, अनिवासी व्यक्तियों के लिए कर दरें ऊपर बताई गई दरों के समान ही रहेंगी, चाहे करदाता की जन्मतिथि कुछ भी हो।

***टिप्पणी: दोनों व्यवस्थाओं में आयकर तथा अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का भुगतान किया जाएगा।

पुरानी कर व्यवस्था के तहत अर्जित आय क्रमशः ₹50 लाख, ₹ 1 करोड़, ₹ 2 करोड़ या ₹ 5 करोड़ से अधिक है और नई कर व्यवस्था के तहत अर्जित आय क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1 करोड़ और ₹ 2 करोड़ से अधिक है, तो अधिभार से सीमांत राहत का दावा निम्नानुसार किया जा सकता है:

 

शुद्ध आय रेंज

सीमांत राहत

(रुपये) से अधिक

(रुपये) से अधिक नहीं है

 

 

50 लाख

1 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 50 लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, जो दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत 50 लाख रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

1 करोड़

2 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि, 1 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, तथा दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत 1 करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

2 करोड़

5 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि, 2 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, तथा दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

5 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि, 5 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, पुरानी कर व्यवस्था के तहत 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय राशि से अधिक नहीं होगी।

 

निवेश / भुगतान / आय जिस पर मैं कर फायदा प्राप्त कर सकता हूँ

 

धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाता को निम्नलिखित कटौतियाँ उपलब्ध होंगी:

 

सम्पत्ति की प्रकृति

ऋण का उद्देश्य

स्वीकार्य (अधिकतम सीमा)

आई.टी.आर. में विवरण भरना आवश्यक है

किराए पर संदत्त

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य

• बैंक / बैंक के अलावा अन्य से लिया गया ऋण
• बैंक / संस्था / व्यक्ति का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• ऋण खाता संख्या।
• ऋण स्वीकृत करने की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 24(b) के तहत उधार ली गई पूँजी पर ब्याज

 

 

पुरानी कर व्यवस्था में कर कटौती

  1. धारा 24(b) – आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती। स्व - अधिकृत सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2 लाख है। अनुमत धारा 24(b) के तहत अनुज्ञेय ऋण पर ब्याज नीचे सारणीबद्ध है:

सम्पत्ति की प्रकृति

ऋण कब लिया गया था

ऋण का उद्देश्य

स्वीकार्य (अधिकतम सीमा)

आवश्यक विवरण

स्व-अध्यासित

1/04/1999 को या उसके बाद

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

₹ 2,00,000

• बैंक / बैंक के अलावा अन्य से लिया गया ऋण
• बैंक / संस्था / व्यक्ति का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• ऋण खाता संख्या।
• ऋण स्वीकृत करने की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 24(b) के तहत उधार ली गई पूँजी पर ब्याज

1/04/1999 को या उसके बाद

गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए

₹ 30,000

1/04/1999 से पहले

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

₹ 30,000

1/04/1999 से पहले

गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए

₹ 30,000

किराए पर संदत्त

किसी भी समय

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य

 

आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां

धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1)

किए गए भुगतान के लिए कटौती

80c

  • जीवन बीमा प्रीमियम
  • भविष्य निधि
  • कुछ इक्विटी शेयरों के लिए अभिदान
  • ट्यूशन फीस
  • राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
  • आवास ऋण मूल
  • अन्य विभिन्न मद

 

 

संयुक्त कटौती सीमा ₹ 1,50,000

प्रत्येक पात्र भुगतान के लिए आई.टी.आर. में भरे जाने वाले विवरण।
• पॉलिसी नंबर या दस्तावेज़ पहचान संख्या
• धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र राशि

80CCC

पेंशन योजना के लिए एल.आई.सी. या अन्य बीमाकर्ता की वार्षिकी योजना

80CCD(1)

केंद्र सरकार की पेंशन योजना

 

कृपया ध्यान दें;

1. यदि आप धारा 80 CCD (1), 80 CCD (1B) के तहत कटौती का दावा करना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• योगदान की राशि
• करदाता का पी.आर.ए.एन.

धारा 80CCD(1B)

केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती, 80CCD (1) के तहत दावा की गई कटौती को छोड़कर

 

कटौती सीमा ₹ 50,000

 

 

 

धारा 80D

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती

स्वयं / जीवन साथी या आश्रित बच्चों के लिए

 

₹ 25,000 (यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो ₹ 50,000)

निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹5,000, उपरोक्त सीमा में शामिल

माता-पिता के लिए

₹ 25,000 (यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो ₹ 50,000)

निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹5,000, उपरोक्त सीमा में शामिल

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वरिष्ठ नागरिक पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है

 

स्वयं / पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के लिए

कटौती सीमा ₹ 50,000

माता-पिता के लिए

 

कटौती सीमा ₹ 50,000

ध्यान दें:

धारा 80D के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाताओं को नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• बीमाकर्ता का नाम (बीमा कंपनी)
• पॉलिसी संख्या
• स्वास्थ्य बीमा राशि

80e

स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती

 

लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान की गई कुल राशि

ध्यान दें:

धारा 80E के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:
• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस संस्था/बैंक का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80E के तहत ब्याज


कृपया ध्यान दें कि धारा 80E के तहत कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब धारा 24(b) में निर्धारित सीमा समाप्त हो गई हो।

80EE

आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया हो

 

लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती की सीमा ₹ 50,000 है

ध्यान दें:

धारा 80EE के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:
• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस बैंक/संस्था का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80EE के तहत ब्याज

80EEA

पहली बार आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया गया हो और धारा 80EE के तहत कटौती का दावा नहीं किया गया हो

 

लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती की सीमा ₹ 1,50,000 है

ध्यान दें:

धारा 80EEA के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:
• आवासीय गृह संपत्ति का स्टाम्प मूल्य
• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस बैंक/संस्था का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या।
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80EEA के तहत ब्याज


ध्यान दें कि धारा 80EEA के अंतर्गत कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब धारा 24(b) में निर्धारित सीमा समाप्त हो गई हो। इसके अलावा, ऋण स्वीकृति तिथि और अन्य पात्र शर्तों के आधार पर करदाता द्वारा 80EE या 80EEA का दावा किया जा सकता है।

80EEB

इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत किया गया हो

 

लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती की सीमा ₹ 1,50,000 है

ध्यान दें:

धारा 80EEB के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:
• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस बैंक/संस्था का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या।
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80EEB के तहत ब्याज
• वाहन पंजीकरण संख्या।

80G

कुछ फंड, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किए गए दान के लिए कटौती।

दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

बिना किसी सीमा के

 

100% कटौती

50% कटौती

योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए

 

100% कटौती

50% कटौती

 

 

 

 

 

 

 

 

टिप्पणी: इस धारा के तहत 2,000/- रुपये से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

80GG

गृह के लिए सन्दत्त किए गए किराए के लिए कटौती और केवल उन्हीं पर लागू होती है,जिसके लिए एच.आर.ए. वेतन का भाग नहीं है।

निम्नलिखित में से सबसे कम को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी:

भुगतान किया गया किराया जो इस कटौती से पहले कुल आय से 10% कम है

₹ 5,000 प्रति माह

इस कटौती से पहले कुल आय का 25%


नोट: धारा 80GG के तहत कटौती का दावा करने के लिए, फॉर्म 10BA को अनिवार्य रूप से दाखिल करना अनिवार्य है और आयकर विवरणी दाखिल करते समय अनुसूची 80GG में फॉर्म 10BA की (पावती संख्या) दर्ज करना अनिवार्य है।

 

 

80GGA

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती।

दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

इसके लिए अनुसंधान संघ या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान:

  • वैज्ञानिक अनुसंधान
  • सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान

संबंध या संस्था के लिए

  • ग्रामीण विकास
  • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या वनीकरण के लिए

किसी भी पात्र परियोजना को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा स्वीकृत पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकारी या संघ या संस्थान

इसके लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित फंड:

  • वन - रोपण
  • ग्रामीण विकास

केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित के रूप में राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि

टिप्पणी: इस धारा के तहत ₹ 2,000 से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं की जाएगी या यदि सकल कुल आय में व्यवसाय/पेशे से लाभ/अभिलाभ शामिल है।

 

80GGC

राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को दिए गए योगदान के लिए कटौती

 

राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को दिए गए अंशदान के लिए कटौती

यदि कोई योगदान नकद में किया जाता है तो कोई कटौती नहीं की जाएगी

 

80IA

 

 

धारा 80-IA(4)(iv) [अधिकार] में संदर्भित उपक्रम के लाभ के संबंध में कटौती

 

15 / 20 निर्धारण वर्ष की अवधि के दौरान लगातार 10 दिनों के लिए लाभ का 100% , उस वित्तीय वर्ष से शुरू होगा जिसमें निर्धारिती आधारभूत संरचना की सुविधा का विकास करता है / उसका परिचालन और रखरखाव शुरू करता है

किसी भी उद्यम को कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी जो 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद आधारभूत संरचना की सुविधा का विकास या संचालन और रखरखाव शुरू करता है।

(यदि निर्दिष्ट कारोबार के लिए निर्दिष्ट तिथियों के बाद विकास, प्रचालन, आदि शुरू हो गया है तो किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी)

 
 

 

80IB

अवसंरचना विकास उपक्रमों के अलावा निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ के लिए कटौती - निर्धारण वर्ष से 10 वर्षों के लिए लाभ का 100%, जिसमें इसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है (यदि 31 मार्च 2000 के बाद लेकिन 1 अप्रैल 2007 से पहले अनुमोदित किया गया हो)।


इस धारा के तहत कटौती उस निर्धारिती के लिए उपलब्ध है जिसकी सकल कुल आय में व्यवसाय से प्राप्‍त कोई भी लाभ और अभिलाभ शामिल है:

खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन या शोधन [धारा 80-IB(9)]

आवास परियोजनाओं का विकास और निर्माण [धारा 80-IB(10)]

फलों, सब्जियों, मांस, मांस उत्पादों, पोल्ट्री, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग में लगे उपक्रम [धारा 80-IB(11A)]

खाद्यान्नों के संचालन, भंडारण और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय में संलग्न उपक्रम [धारा 80-IB(11A)]
(कुछ शर्तों के अधीन)

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को अपना मुख्य उद्देश्य रखने वाली तथा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भारतीय कम्पनी कटौती का दावा करने की हकदार होगी

निर्धारित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत निर्धारण वर्ष से विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के लिए निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार 5 / 10 / 7 वर्षों के लिए लाभ का 100% / 25% (यदि 1 अप्रैल 1999 से पहले अनुमोदित हो)

 

80IE

पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों को कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन)

 

10 निर्धारण वर्ष के लिए 100% लाभ, निर्दिष्ट विभिन्न शर्तों के अधीन

 

80JJA

जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रह और प्रसंस्करण के कारोबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन)

5 निर्धारण वर्ष के लिए लाभ का 100%, जहां निर्धारिती की सकल कुल आय में जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण या उपचार के कारोबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ शामिल है

 

 

80JJAA

नए श्रमिकों/कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती, उस निर्धारिती पर लागू होती है जिस पर धारा 44AB लागू होती है (कुछ शर्तों के अधीन)।

 

3 निर्धारण वर्ष के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लागत का 30%, कुछ शर्तों के अधीन

 

80TTA

व्यक्ति (वरिष्ठ नागरिक के अलावा) / एच.यू.एफ. द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौती।

कटौती सीमा ₹ 10,000/-

 

 

पृष्ठ की अंतिम बार समीक्षा की गई या अपडेट किया गया: 01-सितंबर-2025