निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए देशी कम्पनी के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म
अस्वीकरण: इस पेज पर दी गई सामग्री केवल अवलोकन / सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है तथा यह संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।
देशी कम्पनी:
धारा 2(22A) के अनुसार, देशी कम्पनी का तात्पर्य किसी भारतीय कम्पनी या किसी अन्य कंपनी से है, जिसने इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य अपनी आय के संबंध में, ऐसी आय में से देय लाभांश (अधिमान शेयरों पर लाभांश सहित) की घोषणा और भुगतान के लिए भारत के भीतर निर्धारित व्यवस्था की है।
1. आई.टी.आर.-6 |
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धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए लागू। कम्पनी में शामिल हैं:
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2. आई.टी.आर.-7 |
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कंपनियों सहित उन व्यक्तियों के लिए लागू जिन्हें धारा 139 (4A) या धारा 139 (4B) या धारा 139 (4C) या धारा 139 (4D) के तहत विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है
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लागू होने वाले फॉर्म
1. |
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टिप्पणी: (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M के तहत टी.डी.एस., टी.डी.एस. चूक) के बारे में जानकारी जो 26AS में उपलब्ध थी, अब ए.आई.एस. में उपलब्ध है
2. फ़ॉर्म 3CA-3CD |
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3. फ़ॉर्म 3CEB |
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4. फ़ॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र |
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5. फ़ॉर्म 29B |
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6. फ़ॉर्म 67- भारत से बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र से आय का विवरण और विदेशी टैक्स क्रेडिट |
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7. फ़ॉर्म 10-IC |
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8. फ़ॉर्म 10-ID |
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9. फ़ॉर्म 10-CCB |
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10. फ़ॉर्म 10-CCBBA |
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11. फ़ॉर्म 10-CCBC |
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निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए देशी कम्पनी के लिए कर स्लैब
शर्त |
आयकर दर (अधिभार और उपकर को छोड़कर) |
पूर्व वर्ष 2020-21 के दौरान कुल बिक्री या सकल प्राप्तियाँ ₹ 400 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए |
25% |
यदि धारा 115BA का विकल्प चुना गया है |
25% |
यदि धारा 115BAA का विकल्प चुना गया है |
22% |
यदि धारा 115BAB का विकल्प चुना गया है |
15% |
कोई अन्य देशी कम्पनी |
30% |
अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर
अधिभार क्या है?
अधिभार एक अतिरिक्त शुल्क है जो निर्दिष्ट सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए लगाया जाता है, यह लागू दरों के अनुसार गणना की गई आयकर की राशि पर लगाया जाता है
- 7% - ₹ 1 करोड़ से अधिक – ₹ 10 करोड़ तक की कराधेय आय
- 12% - ₹ 10 करोड़ से अधिक कराधेय आय
- 10% - यदि कम्पनी धारा 115BAA या धारा 115BAB के तहत कर देयता का विकल्प चुनती है
सीमांत राहत क्या है?
सीमांत राहत अधिभार से राहत है, जो उन मामलों में प्रदान किया जाता है जहां देय अधिभार अतिरिक्त आय से अधिक होता है जो व्यक्ति को अधिभार के लिए उत्तरदायी बनाता है। अधिभार के रूप में देय राशि क्रमशः ₹ 1 करोड़ और ₹ 10 करोड़ से अधिक होने पर आय की राशि से अधिक नहीं होगी
स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर क्या है?
आयकर तथा अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर भी देय होगा।
ध्यान दें:
- कम्पनी को बही लाभ (साथ ही लागू होने पर अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर) के 15% पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी.) का भुगतान करना होगा, जहां कम्पनी की सामान्य कर देयता बही लाभ के 15% से कम है।
- एक कम्पनी, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक इकाई है और अपनी आय केवल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करती है, एम.ए.टी. 9% (साथ ही लागू होने पर उपकर और अधिभार) पर देय होगी
- धारा 115BAA और 115BAB के अंतर्गत विशेष दर कराधान का विकल्प चुनने वाली कम्पनी को एम.ए.टी. का भुगतान करने से छूट दी गई है।
- धारा 115BAA या 115BAB के तहत कराधान की विशेष दर चुनने वाली कंपनियों को धारा 80JJAA और 80M के तहत कटौती को छोड़कर, धारा 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB इत्यादि जैसी कुछ कटौतियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
निवेश / भुगतान / आय जिस पर मुझे कर का लाभ मिल सकता है
आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां
धारा 80G |
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निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थानों, आदि को किए गए दान के लिए कटौती। दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
टिप्पणी:इस धारा के तहत ₹ 2000/- से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। |
धारा 80GGA |
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वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती। दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
टिप्पणी: इस धारा के तहत ₹ 2000 से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं की जाएगी या यदि सकल कुल आय में व्यवसाय/पेशे से लाभ/अभिलाभ शामिल है। |
धारा 80GGB |
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कतिपय राजनीतिक पक्षकारों या निर्वाचन न्यास में योगदान की गई राशि को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाता है (कुछ शर्त्तो के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80IA |
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किसी भी बुनियादी सुविधा (केवल भारतीय कंपनी), औद्योगिक पार्क (कोई भी उपक्रम), किसी भी बिजली उपक्रम, बिजली उत्पादन संयंत्रों के पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार (भारतीय कंपनी) के विकास, रखरखाव और संचालन में लगे उपक्रम, कटौती का दावा करने के हकदार होंगे। (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80IAB |
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विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80IAC |
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निर्दिष्ट कारोबार से एक योग्य स्टार्ट-अप द्वारा प्राप्त लाभ और अभिलाभ |
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धारा 80IB |
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आधारभूत संरचना के विकास उपक्रमों के अलावा निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ के लिए कटौती - निर्धारण वर्ष से 10 वर्षों के लिए लाभ का 100%, जिसमें इसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है (यदि 31 मार्च 2000 के बाद लेकिन 1 अप्रैल 2007 से पहले अनुमोदित किया गया हो) इस अनुभाग के अंतर्गत कटौती एक ऐसे निर्धारिती के लिए उपलब्ध है, जिसकी सकल कुल आय में निम्न कारोबारों से व्युत्पन्न कोई भी लाभ और अभिलाभ शामिल है:
विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के लिए निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार 5 / 10 / 7 वर्षों के लिए लाभ का 100% / 25% |
धारा 80IBA |
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आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ |
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धारा 80IC |
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हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कुछ उपक्रमों के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80IE |
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पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित कतिपय उपक्रमों की कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80JJA |
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जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रह और प्रसंस्करण के कारोबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80JJAA |
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नए श्रमिकों/कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती, उस निर्धारिती पर लागू होती है जिस पर धारा 44AB लागू होती है (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80LA |
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विदेशी बैंकिंग इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की आय के लिए कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80M |
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यदि इसे आगे शेयर धारकों को वितरित किया जाना है, तो अंतर निगमित लाभांश को कम्पनी की कुल आय से कम किया जा सकता है |
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80PA |
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उत्पादक कम्पनी जो अपने सदस्यों के कृषि-उपज के विपणन, खरीद या प्रसंस्करण के पात्र कारोबार में संलग्न हो |
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