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निर्धारण वर्ष 2024-25 हेतु देशी कम्पनी के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म

जानकारी

अस्वीकरण: इस पेज की सामग्री संपूर्ण नहीं है, केवल एक अवलोकन / सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है । सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।

देशी कम्पनी:

अनुभाग 2(22A) के रूप में, देशी कम्पनी का अर्थ भारतीय कम्पनी, या कोई अन्य कम्पनी है जो, इस अधिनियम के अंतर्गत, अपनी आय के संबंध में कर के लिए उत्तरदायी है,जिसने भारत के भीतर ऐसी आय, इस आय पर देय लाभांश (अधिमान शेयरों पर लाभांश सहित) की घोषणा और भुगतान के लिए विहित इंतजाम किये है।

1. आयकर रिटर्न(ITR)-6

धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए लागू है।

ऐसी कम्पनी में शामिल हैं:

भारतीय कम्पनी भारत से बाहर के देश के कानूनों द्वारा या उसके अंतर्गत सम्मिलित निगमित निकाय कोई संस्था, संघ संबंध या निकाय, चाहे सम्मिलित हो या न हो और चाहे वह भारतीय हो या गैर-भारतीय जिसे बोर्ड, के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कम्पनी, आदि घोषित किया जाता है।

 

2. आयकर रिटर्न(ITR)-7

उन कंपनियों सहित व्यक्तियों के लिए लागू, जिनके लिए धारा 139 (4A) या धारा/ धारा के तहत 139 (4B) या अनुभाग139 (4C) या अनुभाग 139 (4D) के तहत विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है

139(4A) –
धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूर्णतः /अंशतः न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति से व्युत्पन्न आय
139(4B) –
प्रत्येक राजनीतिक दल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
139(4C) –
अनुभाग 10 में उल्लिखित अनुसंधान संघ, समाचार एजेंसी, आदि जैसी विभिन्न संस्थाएँ
139(4D) - अनुभाग 35 में निर्दिष्ट महाविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान

 

लागू होने वाले फॉर्म

1. फ़ॉर्म 26AS - वार्षिक सूचना विवरण
द्वारा उपलब्ध करवाई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

आयकर विभाग (यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है:

लॉगइन > ई-फ़ाइल> आयकर विवरणी > फ़ॉर्म 26AS देखें)
  • स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गया

 

जानकारी

ध्यान दें:

  • (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M, टी.डी.एस. डिफॉल्ट के तहत टी.डी.एस.) के संबंध में जानकारी जो 26AS में उपलब्ध थी, अब नीचे उल्लिखित ए.आई.एस. में उपलब्ध होगी।

 

2. ए.आई.एस. - वार्षिक जानकारी विवरण
द्वारा उपलब्ध करवाई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

आयकर विभाग (आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद इसे एक्सेस किया जा सकता है)

ए.आई.एस. को एक्सेस करने का पाथ : ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जाएँ>लॉगइन>ए.आई.एस.

  • स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गया
  • एस.एफ.टी. सूचना
  • करों का भुगतान
  • माँग/ प्रतिदाय
  • अन्य जानकारी (जैसे; लंबित/पूर्ण कार्यवाही, जी.एस.टी. सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त सूचना आदि)

 

3. फ़ॉर्म 3सी.ए.-3CD
द्वारा उपलब्ध करवाई गई

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

एक लेखाकार द्वारा धारा 44AB के तहत अपने खातों की लेखा परीक्षा करवाने के लिए, करदाता को किसी अन्य कानून के तहत अनिवार्य लेखा परीक्षा की आवश्यकता होती है धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से एक महीने पहले प्रस्तुत किया जाना है। रिपोर्ट की लेखा-परीक्षा और विवरण-पत्र की विशिष्टियां, आयकर अधिनियम 1961की धारा 44AB के अंतर्गत प्रस्तुत की जानी आवश्यक हैं

 

4. फॉर्म 3CEB
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
करदाता जो एक अंतरराष्ट्रीय लेन-देन या निर्दिष्ट देशीय लेन-देन में प्रवेश करता है, उसके लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट से धारा 92E के तहत रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है। धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से एक महीने पहले प्रस्तुत किया जाना है। चार्टर्ड एकाउंटेंट से रिपोर्ट जिसमें सभी अंतरराष्ट्रीय लेन-देनों या निर्दिष्ट घरेलू लेन-देनों का ब्यौरा शामिल है।

 

5. फॉर्म 16A - वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र
द्वारा उपलब्ध करवाई गई

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

कटौतीकर्ता से डिडक्टर फ़ॉर्म 16A स्रोत पर काटे गए कर (टी.डी.एस.) का एक प्रमाण-पत्र है जो त्रैमासिक जारी किया जाता है जो टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और आयकर विभाग के पास जमा किए गए टी.डी.एस. भुगतान को दर्शाता है।

 

6. प्रारूप 29B
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
करदाता जिसे आयकर अधिनियम,1961 की धारा 115JB के तहत एक लेखापाल से एक रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता है। धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से एक महीने पहले प्रस्तुत किया जाना है। कंपनी, जिन पर धारा 115JB लागू होती है, के मामले में रिपोर्ट, जो यह प्रमाणित करती है कि अनुभाग 115JB के प्रावधानों के अनुसार बही लाभ की संगणना की गई है

 

7. फॉर्म 67 - विदेश से या भारत से बाहर निर्दिष्ट किसी क्षेत्र से आय का विवरण-पत्र और विदेशी कर क्रेडिट
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
section139(1) के तहत आई.टी.आर. प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि पर या उससे पहले करदाता भारत से बाहर किसी देश या निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र से आय और विदेशी कर जमा का दावा किया गया

 

8. फ़ॉर्म 10-IC
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
करदाता आई.टी.आर. फ़ाइल करने की नियत तिथि पर या उससे पहले धारा 11BAA के तहत कराधान के लिए रजामन्द घरेलू कंपनियों को 22% की दर से कराधान का विकल्प चुनने के लिए फ़ॉर्म 10-IC दाखिल करके विकल्प को प्रयुक्त करना होगा

 

9. फ़ॉर्म 10- ID
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
करदाता फ़ॉर्म 10-ID 1 अक्टूबर 2019 के बाद निगमित नई विनिर्माण सम्मिलित घरेलू कम्पनियों द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए जो धारा/ धारा के तहत 115BAB 15 % के विशेष कर दर का विकल्प चुनने के लिए रजामन्द हैं

 

10. फ़ॉर्म 10-CCB
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
करदाता जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-I[7] / 80-IA / 80- IB/ 80- IC / 80- IE ) के तहत कटौती का दावा करने के लिए लेखापाल से एक रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। धारा 80-I (7) / 80- IA / 80-IB / 80-IC / 80-IE के तहत कटौती का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10-CCB में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसे धारा 139(1) के तहत आई.टी.आर. फ़ाइल करने की नियत तिथि से एक महीने पहले फ़ाइल किया जाना है

 

11. फ़ॉर्म 10-CCBBA
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
करदाता जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ID[3)(iv) के तहत कटौती का दावा करने के लिए लेखापाल से रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है प्रारूप 10-CCB में लेखापरीक्षा रिपोर्ट, धारा 80- ID[3][iv] के तहत कटौती का दावा करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता हैधारा 139[1] के तहत ITR दाखिल करने के लिए नियत तिथि से एक माह पहले इसे दाखिल किया जाना है|

 

12. फ़ॉर्म 10-CCBC
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
करदाता जिसे आयकर अधिनियम ,1961 की धारा 80-IB [11B] के तहत कटौती का दावा करने के लिए लेखापाल से रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है प्रारूप 10-CCBC में लेखापरीक्षा रिपोर्ट, धाारा80-IB[11B] के तहत कटौती का दावा करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। धारा 139[1] के तहत ITR दाखिल करने के लिए नियत तिथि से एक माह पहले इसे दाखिल किया जाना है|

 

निर्धारण वर्ष 2024-25 हेतु देशी कम्पनी के लिए कर स्लैब

शर्त आयकर दर (अधिभार और उपकर को छोड़कर)
पूर्व वर्ष 2020-21 के दौरान कुल कारोबार या सकल प्राप्तियाँ ₹ 400 करोड़ से अधिक नहीं है 25%
यदि अनुभाग 115BA के लिए चुना गया है 25%
यदि अनुभाग 115BAA का चुनाव किया गया है 22%
यदि अनुभाग 115BAB का चुनाव किया गया है 15%
कोई अन्य देशी कम्पनी 30%

 

अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर

घटक 389
अधिभार क्या है?

अधिभार एक अतिरिक्त शुल्क है जो निर्दिष्ट सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए लगाया जाता है, यह लागू दरों के अनुसार गणना की गई आयकर की राशि पर लगाया जाता है

  • 7%- ₹ 1 करोड़ से अधिक - ₹ 10 करोड़ तक कराधेय आय
  • 12% - ₹ 10 करोड़ से अधिक कर योग्य आय
  • 10 % - यदि कम्पनी धारा 115BAA या अनुभाग 115BAB के तहत कराधान का विकल्प चुनती है
सीमांत राहत क्या है?
सीमांत राहत अधिभार से राहत है, जो उन मामलों में प्रदान की जाती है जहां देय अधिभार अतिरिक्त आय से अधिक हो जो व्यक्ति को अधिभार के लिए उत्तरदायी बनाता है। अधिभार के रूप में देय राशि क्रमशः ₹ 1 करोड़ और ₹ 10 करोड़ से अधिक होने पर आय की राशि से अधिक नहीं होगी
स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर क्या है?
स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर का भुगतान 4% की दर से आयकर तथा अधिभार (यदि कोई हो) के योग की राशि पर भी सन्दत्त किया जाएगा।

 

जानकारी

ध्यान दें:

  • कम्पनी बही-खाता मुनाफ़ा के 15 % (साथ में अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर) पर न्यूनतम वैकल्पिक कर ( MAT ) का भुगतान करने के लिए दायी होगी, जहां कंपनी की सामान्य कर दायित्व बही-खाता मुनाफ़े के रूप में 15 % से कम है।
  • एक कम्पनी की कर देयता, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई होने के रूप में और अपनी आय केवल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करने के लिए, MAT 9 % ( साथ में उपकर और अधिभार, जैसा लागू हो ) होगी।
  • अनुभाग 115BAA और 115BAB के अंतर्गत विशेष दर पर कराधान का विकल्प लेने वाली कम्पनी को MAT भुगतान करने से छूट प्राप्त होती है।
  • धारा 115BAA या 115BAB के तहत कराधान की विशेष दर के लिए विकल्प देने वाली कम्पनी को धारा 80JJAA और 80115 के तहत कटौती को छोड़कर, अनुभाग 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB और ऐसी ही कतिपय कटौतियाँ अनुज्ञात नहीं दी जाएगी।

 

निवेश / भुगतान / आय जिस पर मुझे कर का लाभ मिल सकता है

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां

धारा 80G

निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के लिए कटौती।

दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए
समूह
100% कटौती
50% कटौती
बिना किसी सीमा के
समूह
100% कटौती
50% कटौती

 

 

 

 

 

टिप्पणी: ₹ 2000 / - से अधिक नकदी दान होने पर इस अनुभाग के अंतर्गत किसी कटौती की अनुमति नहीं होगी|

 

धारा 80GGA

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती।

दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

अनुसंधान संबंध या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के लिए
  • वैज्ञानिक अनुसंधान
  • सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान
संबंध या संस्था के लिए
  • ग्रामीण विकास
  • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अथवा वनरोपण
किसी पात्र परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकरण या संस्था को भुगतान की जाने वाली राशि
इसके लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित फंड:
  • वन - रोपण
  • ग्रामीण विकास
केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित और अधिसूचित के रूप में राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि

 

ध्यान दें: इस अनुभाग के अंतर्गत रु. 2000 से अधिक होने पर नकदी में दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी या यदि सकल कुल आय में कारोबार / व्यवसाय से अभिलाभ / लाभ शामिल है।

 

धारा 80GGB
कतिपय राजनीतिक पक्षकारों या निर्वाचन न्यास में योगदान की गई राशि को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाता है (कुछ शर्त्तो के अधीन रहते हुए)
समूह नकद के अलावा किसी अन्य ढंग से भुगतान की गई कुल राशि की कटौती

 

धारा 80IA

किसी भी आधारभूत संरचना सुविधा (केवल भारतीय कम्पनी), औद्योगिक पार्कों (कोई भी उपक्रम), किसी भी बिजली उपक्रम, बिजली उत्पादन संयंत्रों के पुनर्निर्माण या पुनः प्रवर्तन (भारतीय कम्पनी) के विकास, रखरखाव और संचालन में लगे उपक्रम कटौती का दावा करने के हकदार होंगे।

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

समूह
उस निर्धारण वर्ष से शुरू होने वाले 15 निर्धारण वर्ष की अवधि के भीतर आने वाले लगातार 10 निर्धारण वर्ष के लिए लाभ का 100% जिसमें निर्धारिती बुनियादी ढांचे की सुविधा का संचालन और रखरखाव विकसित / शुरू करता है
(यदि निर्दिष्ट कारोबार के लिए निर्दिष्ट तिथियों के बाद विकास, प्रचालन, आदि शुरू हो गया है तो किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी)

 

धारा 80IAB

विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

समूह
जिस वर्ष केंद्रीय सरकार द्वारा एक विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित किया गया है, उस वर्ष से शुरू होने वाले 15 निर्धारण वर्षों में से लगातार 10 निर्धारण वर्षों के लिए लाभ का 100%
किसी ऐसे निर्धारिती को कोई कटौती नहीं, जहां विशेष आर्थिक परिक्षेत्र का विकास 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद शुरू होता है

 

धारा 80IAC
निर्दिष्ट कारोबार से एक योग्य स्टार्ट-अप द्वारा प्राप्त लाभ और अभिलाभ
समूह 10 निर्धारण वर्षों में से लगातार 3 क्रमवर्ती वर्षों के लिए मुनाफ़े का 100% जिसमें पात्र स्टार्ट-अप सम्मिलित किया गया है

 

धारा 80IB

बुनियादी ढांचा विकास उपक्रमों के अलावा निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की कटौती- निर्धारण वर्ष से 10 वर्षों के लिए लाभ का 100% जिसमें इसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है (यदि 31 मार्च 2000 के बाद लेकिन 1 अप्रैल 2007 से पहले स्वीकृत हो)

इस धारा के तहत कटौती एक ऐसे निर्धारिती के लिए उपलब्ध है जिसकी सकल कुल आय में निम्न कारोबार से प्राप्त कोई भी लाभ और अभिलाभ शामिल है:

जम्मू-कश्मीर में एक एस.एस.आई. सहित औद्योगिक उपक्रम
खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और शोधन
फलों या सब्जियों, मांस और मांस उत्पादों या कुक्कुट पालन अथवा समुद्री या डेयरी उत्पादों का प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग; खाद्यान्नों के प्रबंधन, भंडारण और परिवहन का एकीकृत कारोबार
(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के लिए निर्दिष्ट शर्तों के रूप में 5 / 10 / 7 वर्षों के लिए मुनाफ़े का 100% / 25%

 

धारा 80IBA
आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ
समूह विभिन्न विषय की शर्तों के अधीन रहते हुए लाभ का 100%

 

धारा 80IC

हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कुछ उपक्रमों के संबंध में कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

समूह पहले 5 निर्धारण वर्षों के लिए लाभ का 100% और अगले 5 निर्धारण वर्षों में निर्दिष्ट वस्तु या चीज़ के विनिर्माण या उत्पादन के लिए 25% (एक कम्पनी के लिए 30%) है

 

धारा 80IE

पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित कतिपय उपक्रमों की कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

समूह 10 निर्धारण वर्ष के लिए मुनाफ़ा 100% निर्दिष्ट विभिन्न शर्त्तों के अधीन रहते हुए

 

धारा 80JJA

जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रह और प्रसंस्करण के कारोबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

समूह लगातार 5 निर्धारित वर्षों के लिए बायो डिग्रेडेबल कचरे के संग्रह, प्रसंस्करण और शोधन की गतिविधि से 100% लाभ

 

धारा 80JJAA

नए श्रमिकों/कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती, उस निर्धारिती पर लागू जिस पर धारा 44AB लागू होती है

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

समूह कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, 3 निर्धारण वर्ष के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लागत का 30%

 

धारा 80LA

विदेशी बैंकिंग इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की आय के लिए कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

समूह निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप, 5 / 10 निर्धारण वर्ष के लिए निर्दिष्ट आय का 100% / 50%

 

धारा 80M
यदि इसे आगे शेयर धारकों को वितरित किया जाना है, तो अंतर निगमित लाभांश को कम्पनी की कुल आय से कम किया जा सकता है
समूह जहाँ किसी भी पूर्व वर्ष में घरेलू कंपनी की सकल कुल आय में किसी अन्य घरेलू कंपनी या विदेशी कंपनी या एक कारोबारी न्यास से लाभांश के रूप में कोई आय शामिल है, वहाँ, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार और उसके अधीन, ऐसी घरेलू कंपनी की कुल आय, किसी अन्य घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश के रूप में आय की राशि के बराबर राशि की कटौती की संगणना की अनुमति दी जाएगी, जो कि विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि से एक महीने पहले शेयरधारक को वितरित लाभांश की राशि से अधिक नहीं है

 

80PA
उत्पादक कम्पनी जो अपने सदस्यों के कृषि-उपज के विपणन, खरीद या प्रसंस्करण के पात्र कारोबार में संलग्न हो
समूह निर्धारण वर्ष 2019-20 की कालावधि से 5 वर्ष की अवधि के लिए लाभ का 100%, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी का कुल कारबार ₹ 100 करोड़ से कम हो

 

पृष्ठ की अंतिम बार समीक्षा की गई या अपडेट किया गया: 23-अप्रैल-2024