निर्धारण वर्ष 2024-25 हेतु देशी कम्पनी के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म
अस्वीकरण: इस पेज की सामग्री संपूर्ण नहीं है, केवल एक अवलोकन / सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है । सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें। |
देशी कम्पनी:
अनुभाग 2(22A) के रूप में, देशी कम्पनी का अर्थ भारतीय कम्पनी, या कोई अन्य कम्पनी है जो, इस अधिनियम के अंतर्गत, अपनी आय के संबंध में कर के लिए उत्तरदायी है,जिसने भारत के भीतर ऐसी आय, इस आय पर देय लाभांश (अधिमान शेयरों पर लाभांश सहित) की घोषणा और भुगतान के लिए विहित इंतजाम किये है।
1. आयकर रिटर्न(ITR)-6 | |||
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धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए लागू है। ऐसी कम्पनी में शामिल हैं:
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2. आयकर रिटर्न(ITR)-7 | ||||
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उन कंपनियों सहित व्यक्तियों के लिए लागू, जिनके लिए धारा 139 (4A) या धारा/ धारा के तहत 139 (4B) या अनुभाग139 (4C) या अनुभाग 139 (4D) के तहत विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है
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लागू होने वाले फॉर्म
1. फ़ॉर्म 26AS - वार्षिक सूचना विवरण | ||||
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ध्यान दें:
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2. ए.आई.एस. - वार्षिक जानकारी विवरण | ||||
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3. फ़ॉर्म 3सी.ए.-3CD | ||||
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4. फॉर्म 3CEB | ||||
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5. फॉर्म 16A - वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र | ||||
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6. प्रारूप 29B | ||||
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7. फॉर्म 67 - विदेश से या भारत से बाहर निर्दिष्ट किसी क्षेत्र से आय का विवरण-पत्र और विदेशी कर क्रेडिट | ||||
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8. फ़ॉर्म 10-IC | ||||
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9. फ़ॉर्म 10- ID | ||||
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10. फ़ॉर्म 10-CCB | ||||
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11. फ़ॉर्म 10-CCBBA | ||||
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12. फ़ॉर्म 10-CCBC | ||||
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निर्धारण वर्ष 2024-25 हेतु देशी कम्पनी के लिए कर स्लैब
शर्त | आयकर दर (अधिभार और उपकर को छोड़कर) |
पूर्व वर्ष 2020-21 के दौरान कुल कारोबार या सकल प्राप्तियाँ ₹ 400 करोड़ से अधिक नहीं है | 25% |
यदि अनुभाग 115BA के लिए चुना गया है | 25% |
यदि अनुभाग 115BAA का चुनाव किया गया है | 22% |
यदि अनुभाग 115BAB का चुनाव किया गया है | 15% |
कोई अन्य देशी कम्पनी | 30% |
अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर
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ध्यान दें:
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निवेश / भुगतान / आय जिस पर मुझे कर का लाभ मिल सकता है
आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां
धारा 80G | ||||||||||||
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निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के लिए कटौती। दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
टिप्पणी: ₹ 2000 / - से अधिक नकदी दान होने पर इस अनुभाग के अंतर्गत किसी कटौती की अनुमति नहीं होगी| |
धारा 80GGA | |||||
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वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती। दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
ध्यान दें: इस अनुभाग के अंतर्गत रु. 2000 से अधिक होने पर नकदी में दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी या यदि सकल कुल आय में कारोबार / व्यवसाय से अभिलाभ / लाभ शामिल है। |
धारा 80GGB | |||
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कतिपय राजनीतिक पक्षकारों या निर्वाचन न्यास में योगदान की गई राशि को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाता है (कुछ शर्त्तो के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80IA | |||||
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किसी भी आधारभूत संरचना सुविधा (केवल भारतीय कम्पनी), औद्योगिक पार्कों (कोई भी उपक्रम), किसी भी बिजली उपक्रम, बिजली उत्पादन संयंत्रों के पुनर्निर्माण या पुनः प्रवर्तन (भारतीय कम्पनी) के विकास, रखरखाव और संचालन में लगे उपक्रम कटौती का दावा करने के हकदार होंगे। (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80IAB | |||||
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विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80IAC | |||
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निर्दिष्ट कारोबार से एक योग्य स्टार्ट-अप द्वारा प्राप्त लाभ और अभिलाभ |
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धारा 80IB | ||||
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बुनियादी ढांचा विकास उपक्रमों के अलावा निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की कटौती- निर्धारण वर्ष से 10 वर्षों के लिए लाभ का 100% जिसमें इसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है (यदि 31 मार्च 2000 के बाद लेकिन 1 अप्रैल 2007 से पहले स्वीकृत हो) इस धारा के तहत कटौती एक ऐसे निर्धारिती के लिए उपलब्ध है जिसकी सकल कुल आय में निम्न कारोबार से प्राप्त कोई भी लाभ और अभिलाभ शामिल है:
विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के लिए निर्दिष्ट शर्तों के रूप में 5 / 10 / 7 वर्षों के लिए मुनाफ़े का 100% / 25% |
धारा 80IBA | |||
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आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ |
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धारा 80IC | |||
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हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कुछ उपक्रमों के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80IE | |||
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पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित कतिपय उपक्रमों की कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80JJA | |||
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जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रह और प्रसंस्करण के कारोबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80JJAA | |||
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नए श्रमिकों/कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती, उस निर्धारिती पर लागू जिस पर धारा 44AB लागू होती है (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80LA | |||
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विदेशी बैंकिंग इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की आय के लिए कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80M | |||
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यदि इसे आगे शेयर धारकों को वितरित किया जाना है, तो अंतर निगमित लाभांश को कम्पनी की कुल आय से कम किया जा सकता है |
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80PA | |||
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उत्पादक कम्पनी जो अपने सदस्यों के कृषि-उपज के विपणन, खरीद या प्रसंस्करण के पात्र कारोबार में संलग्न हो |
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