निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए प्रयोज्य विवरणी और फ़ॉर्म
अस्वीकरण:इस पेज की सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाएं देखें। |
1. आई.टी.आर.-1 (सहज) – व्यक्ति के लिए लागू | |||||||
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यह विवरणी एक निवासी (साधारणतया निवासी के अलावा अन्य) के लिए प्रयोज्य है, जिसकी कुल आय निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से ₹ 50 लाख तक है
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2. ITR-2- व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू | ||
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यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।
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3 आई.टी.आर..-3 - व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू | ||
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यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।
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4. आई.टी.आर.-4 (सुगम) – व्यक्ति, एच.यू.एफ. एवं फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) के लिए लागू | ||||||
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यह विवरणी एक ऐसे व्यक्ति या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ.) के लिए प्रयोज्य है, जो साधारणतया निवासी नहीं या एक फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) के अलावा निवासी है जो एक ऐसा निवासी है जिसकी कुल आय ₹ 50 लाख तक है और कारोबार या व्यवसाय से आय है जिसकी संगणना प्रकल्पित (धारा 44AD / 44ADA / 44AE के तहत) आधार पर की जाती है और निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से आय है:
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लागू होने वाले फॉर्म
1. फॉर्म 12BB - कर की कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा किए गये दावों की विशिष्टियां (धारा 192 के तहत) | ||||
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2. फ़ॉर्म 16 - वेतन के स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत) | ||||
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3. फॉर्म 16A - वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र | ||||
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4. फॉर्म 67 - विदेश से या भारत से बाहर निर्दिष्ट किसी क्षेत्र से आय का विवरण-पत्र और विदेशी कर क्रेडिट | ||||
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5. फ़ॉर्म 26AS | ||||
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टिप्पणी: सूचना (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M के तहत टी.डी.एस., टी.डी.एस. चूक) जो 26AS में उपलब्ध थी अब नीचे उल्लिखित ए.आई.एस. में उपलब्ध होगी।
6. ए.आई.एस.- वार्षिक जानकारी विवरण | ||||
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ए.आई.एस. एक्सेस करने का पाथ: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल > लॉगइन > सेवाएं > ए.आई.एस. पर जाएं
7. फ़ॉर्म 15G - निवासी करदाता द्वारा घोषणा (कंपनी या फर्म नहीं होने के नाते) जो कर की कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा कर रहा हो | ||||
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8. फ़ॉर्म 15H- कर की कटौती के बिना निश्चित प्राप्तियों का दावा करने वाले एक निवासी व्यक्ति (जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है) द्वारा की जाने वाली घोषणा | ||||
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9. फॉर्म 10E- जब वेतन का बकाया या अग्रिम भुगतान किया जाता है, तब धारा 89(1) के तहत राहत का दावा करने हेतु आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए फॉर्म | ||||
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निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए कर स्लैब
व्यक्तिय और एच.यू.एफ. कराधान की निम्नतर दर (आयकर अधिनियम की धारा 115 BAC के तहत) के साथ पुरानी कर व्यवस्था या नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं
नई कर व्यवस्था में रियायती दरों का विकल्प चुनने वाले करदाता को पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध निश्चित छूट और कटौती (जैसे 80C, 80D, 80TTB, एच.आर.ए.) की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, धारा 80CCD(2), 80CCH(2) और 80JJAA के तहत कटौती नई कर व्यवस्था में उपलब्ध होगी।
व्यक्ति ( निवासी या अनिवासी ) के लिए, पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष से कम आयु के लिए:
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60 वर्ष से अधिक परंतु 80 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए, पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय:
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व्यक्ति ( निवासी या अनिवासी ) के लिए पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु:
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ध्यान दें: 1. अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर के दर दोनों ही कर व्यवस्थाओं के अंतर्गत समान हैं 2. धारा 87A के तहत छूट: निवासी व्यक्ति जिसकी कुल आय ₹ 5,00,000 से अधिक नहीं है, वह भी आयकर के 100% या ₹ 12,500, जो भी कम हो, तक की छूट के लिए पात्र है। यह छूट दोनों कर व्यवस्थाओं में उपलब्ध है। |
अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर
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निवेश / भुगतान / आय जिस पर मुझे कर लाभ मिल सकता है
धारा 24(b) – आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय में से कटौती। स्व - अधिकृत सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2 लाख है। हालांकि, यह कटौती नई कर व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है।
अनुमत धारा 24(b) के तहत अनुज्ञेय ऋण पर ब्याज नीचे सारणीबद्ध है:
सम्पत्ति की प्रकृति | जब ऋण लिया गया | ऋण का उद्देश्य | स्वीकार्य (अधिकतम सीमा) |
स्व-अध्यासित | 1/04/1999 को या उसके बाद |
गृह संपत्ति का निर्माण या खरीद |
₹ 2,00,000 |
1/04/1999 को या उसके बाद | गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए | ₹ 30,000 | |
1/04/1999 से पहले | गृह संपत्ति का निर्माण या खरीद | ₹ 30,000 | |
1/04/1999 से पहले | गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए | ₹ 30,000 | |
किराए पर दिया | किसी भी समय | गृह संपत्ति का निर्माण या खरीद | बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य |
आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौती
धारा 80CCD(2), 80CCH के तहत कटौती को छोड़कर धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन करने वाले करदाता के लिए ये कटौती उपलब्ध नहीं होगी, जो नई कर व्यवस्था के लिए भी प्रयोज्य होगी।
धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1) | |||||||||
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किए गए भुगतान के लिए कटौती
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धारा 80CCD(1B) | ||||
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80CCD (1) के अंतर्गत दावा की गई कटौती को छोड़कर केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना के लिए किए गए भुगतान की कटौती |
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धारा 80CCD(2) | ||||||||||
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केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती
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धारा 80CCH | ||||||||||
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अग्निपथ योजना में योगदान के संबंध में कटौती
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धारा 80D | ||||||||||||||||||||
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स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती
वरिष्ठ नागरिक पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है
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धारा 80DD | |||||
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विकलांग आश्रित के रख-रखाव या चिकित्सीय उपचार के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती या सुसंगत अनुमोदित योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान/जमा किया गया |
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धारा 80DDB | |||
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निर्दिष्ट बीमारियों के लिए स्वयं या आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान हेतु कटौती |
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धारा 80E | |||
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स्वयं या संबंधी की उच्च-शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर दिये गए ब्याज के लिए कटौती |
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धारा 80EE | |||
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आवासीय गृह सम्पत्ति के अर्जन के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती जहां ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया है |
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धारा 80EEA | |||
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पहली बार आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण हेतु लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान हेतु केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया गया है और कटौती का दावा धारा 80EE के तहत नहीं किया जाना चाहिए था |
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धारा 80EEB | |||
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जहां 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच ऋण स्वीकृत किया गया है, वहां इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान हेतु कटौती |
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धारा 80G | ||||||||||||
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नियत निधियों, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किए गए दान के लिए कटौती। दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है
टिप्पणी :₹ 2000/- से अधिक नकदी में दिए गए दान के संबंध में इस अनुभाग के अंतर्गत किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी |
धारा 80GG | |||
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घर के लिए भुगतान किए गए किराए की कटौती और केवल उन लोगों के लिए लागू जो स्व-नियोजित हैं या जिनके लिए एच.आर.ए. वेतन का हिस्सा नहीं है निम्नलिखित में से सबसे कम को कटौती के रूप में अनुमति
ध्यान दें: इस कटौती का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10BA भरा जाना है। |
धारा 80GGA | |||||||
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वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती
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धारा 80GGC | ||||
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राजनीतिक पक्षकार या चुनावी न्यास को किए गए दान के लिए कटौती |
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धारा 80TTA | ||||
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गैर-वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौती |
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धारा 80TTB | ||||
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निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमा पर प्राप्त ब्याज पर कटौती |
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धारा 80U | ||||
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दिव्यांगता वाले निवासी व्यक्तिगत करदाता के लिए कटौतियां |
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