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निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए प्रयोज्य विवरणी और फ़ॉर्म

 

जानकारी

अस्वीकरण:इस पेज की सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाएं देखें।

 

1. आई.टी.आर.-1 (सहज) – व्यक्ति के लिए लागू

यह विवरणी एक निवासी (साधारणतया निवासी के अलावा अन्य) के लिए प्रयोज्य है, जिसकी कुल आय निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से ₹ ​​50 लाख तक है

वेतन/ पेंशन एक गृह संपत्ति अन्य स्रोत (ब्याज, परिवार की पेंशन, लाभांश आदि) ₹ 5,000 तक की कृषि-आय

 

जानकारी

टिप्पणी: आई.टी.आर.-1 का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है जो:
(a) किसी कंपनी में निदेशक है
(b) जिसके पास पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रहे हों
(c) जिसके पास भारत से बाहर स्थित कोई भी संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) है
(d) जिसके पास भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है
(e) जिसके पास भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है
(f) वह व्यक्ति है जिसके मामले में कर धारा 194N के तहत काटा गया है
( g ) वह व्यक्ति जिसके भुगतान का मामला या कर की कटौती को ESOP पर स्थगित कर दिया गया है।
किसी भी आय के शीर्ष के तहत अग्रानीत हानि या अग्रानीत की जाने वाली हानि है (i) कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है।

 

 

2. ITR-2- व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू

यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत आय न होना आई.टी.आर.-1 दाखिल करने के लिए कौन पात्र नहीं है

 

3 आई.टी.आर..-3 - व्यक्ति और एच.यू.एफ. के लिए लागू

यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

शीर्ष कारोबार या व्यवसाय का लाभ और अभिलाभ के तहत आय है ITR-1, ITR-2 या ITR-4 फ़ाइल करने का पात्र कौन नहीं है

 

4. आई.टी.आर.-4 (सुगम) – व्यक्ति, एच.यू.एफ. एवं फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) के लिए लागू

यह विवरणी एक ऐसे व्यक्ति या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (एच.यू.एफ.) के लिए प्रयोज्य है, जो साधारणतया निवासी नहीं या एक फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) के अलावा निवासी है जो एक ऐसा निवासी है जिसकी कुल आय ₹ 50 लाख तक है और कारोबार या व्यवसाय से आय है जिसकी संगणना प्रकल्पित (धारा 44AD / 44ADA / 44AE के तहत) आधार पर की जाती है और निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से आय है:

वेतन/ पेंशन एक गृह संपत्ति अन्य स्रोत (ब्याज, परिवार की पेंशन, लाभांश आदि)

₹ 5,000 तक की कृषि-आय

 

जानकारी

ध्यान दें:

आई.टी.आर.-4 का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है जो:
(a) किसी कंपनी में निदेशक है
(b) जिसके पास पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रहे हों
(c) जिसके पास भारत से बाहर स्थित कोई भी संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) है
(d) जिसके पास भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है
(e) जिसके पास भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है
(f) वह व्यक्ति है जिसके मामले में ESOP पर कर भुगतान की राशि या कर कटौती को आस्थगित कर दिया गया है
(g) जिसके पास आय के किसी भी शीर्ष के तहत अग्रानीत कोई हानि या अग्रानीत की जाने वाली हानि है (h) जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है।

 

कृपया ध्यान दें कि आई.टी.आर.-4 (सुगम) अनिवार्य नहीं है। यह एक सरलीकृत विवरणी फ़ॉर्म है, जिसका उपयोग एक निर्धारिती द्वारा उसके विकल्प पर किया जा सकता है, यदि वह कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ की घोषणा करने के लिए धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित आधार पर योग्य है।

 

लागू होने वाले फॉर्म

1. फॉर्म 12BB - कर की कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा किए गये दावों की विशिष्टियां (धारा 192 के तहत)
द्वारा उपलब्ध करवाई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
अपने नियोक्ता(ओं) के लिए कर्मचारी एच.आर.ए., एल.टी.सी., गृह ऋण पर ब्याज की कटौती, पात्र भुगतानों पर कर बचत के दावे/कटौतियां या स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) के प्रयोजन के उद्देश्य के लिए निवेश के साक्ष्य या ब्यौरा

 

2. फ़ॉर्म 16 - वेतन के स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत)
द्वारा उपलब्ध करवाई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
वित्तीय वर्ष के अंत में नियोक्ता अपने कर्मचारी को देय/प्रतिदाय योग्य कर की संगणना के प्रयोजन से कर्मचारी की आय, कटौती/छूट और स्रोत पर कर कटौती

 

3. फॉर्म 16A - वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र
द्वारा उपलब्ध करवाई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
कटौतीकर्ता से डिडक्टर फ़ॉर्म 16A एक स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) का प्रमाण-पत्र है जो त्रैमासिक जारी किया जाता है जो टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और आयकर विभाग के पास जमा किया गया टी.डी.एस. भुगतान को दर्शाता है

 

4. फॉर्म 67 - विदेश से या भारत से बाहर निर्दिष्ट किसी क्षेत्र से आय का विवरण-पत्र और विदेशी कर क्रेडिट
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
धारा 139(1) के तहत आई.टी.आर. प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि पर या उससे पहले करदाता भारत से बाहर किसी देश या निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र से आय और दावा किए गए विदेशी कर क्रेडिट

 

5. फ़ॉर्म 26AS
द्वारा उपलब्ध करवाई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

आयकर विभाग (यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है:

लॉगइन > ई-फ़ाइल > आयकर विवरणी > फ़ॉर्म 26AS देखें)

  • स्रोत पर काटा गया /एकत्रित कर।

टिप्पणी: (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M, टी.डी.एस. डिफॉल्ट के तहत टी.डी.एस.) के संबंध में जानकारी जो 26AS में उपलब्ध थी, अब नीचे उल्लिखित ए.आई.एस. में उपलब्ध होगी।

 

6. ए.आई.एस.- वार्षिक जानकारी विवरण
द्वारा उपलब्ध करवाई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

आयकर विभाग (आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद इसे एक्सेस किया जा सकता है)

ए.आई.एस. को एक्सेस करने का पाथ : ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जाएँ
> लॉगइन > ए.आई.एस.

  • स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गया
  • एस.एफ.टी. सूचना
  • करों का भुगतान
  • माँग/ प्रतिदाय
  • अन्य जानकारी (जैसे लंबित/पूरी कार्यवाही, जी.एस.टी. सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त जानकारी आदि)

 

7. फ़ॉर्म 15G - कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करते हुए, निवासी करदाता द्वारा घोषणा (कंपनी या फ़र्म नहीं होने के नाते)
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
60 वर्ष से कम का निवासी व्यक्ति या एच.यू.एफ. या कोई अन्य व्यक्ति (कम्पनी/फर्म के अलावा) बैंक को ब्याज आय पर टी.डी.एस. की कटौती न करने के लिए, यदि आय मूल-भूत छूट सीमा से कम है वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय

 

8. फ़ॉर्म 15H - कर की कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने की घोषणा एक निवासी व्यक्ति (जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है) द्वारा की जाएगी
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
एक निवासी व्यक्ति, जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, के द्वारा ब्याज आय पर टी. डी. एस. कटौती न करने के लिए बैंक को प्रस्तुत वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय

 

9. फ़ॉर्म 10E - वेतन का भुगतान बकाया या अग्रिम के रूप में किया जाने पर, धारा 89(1) के तहत राहत का दावा करने के लिए आय का ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु फ़ॉर्म
द्वारा उपलब्ध करवाई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
आयकर विभाग का एक कर्मचारी
  • बकाया / अग्रिम वेतन
  • उपदान
  • समापन पर क्षतिपूर्ति
  • पेंशन का कॅम्युटेशन

 

निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए कर स्लैब

वित्त अधिनियम 2023 ने निर्धारण वर्ष 2024-25 से धारा 115BAC के प्रावधानों में
निर्धारिती के लिए जो कि एक व्यक्ति, एच.यू.एफ़., ए.ओ.पी. (सहकारी समितियां नहीं),
बी.ओ.आई. या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति है, नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाने के लिए संशोधन किया है। हालाँकि, पात्र करदाताओं के पास नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर लगाए जाने का विकल्प चुनने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है
जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में,
करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है।


"गैर-व्यावसायिक मामलों" के मामले में, व्यवस्था चुनने का विकल्प हर साल सीधे आई.टी.आर. में
धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले इस्तेमाल किया जा सकता है।

iयदि पात्र करदाता जिनकी कारोबार या व्यवसाय से आय है और वे नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं, तो निर्धारिती को आयकर विवरणी फ़ाइल करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले फ़ॉर्म 10-IEA भरना होगा। साथ ही, ऐसे विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से यानी पुरानी कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प भी फ़ॉर्म संख्या.10-IEA प्रस्तुत करके किया जाएगा।

हालाँकि, कारोबार या व्यवसाय से आय वाले पात्र करदाताओं के मामले में पुरानी कर व्यवस्था पर स्विच करने और किसी भी बाद के निर्धारण वर्ष में वापस लेने का विकल्प जीवनकाल में केवल एक बार उपलब्ध है।

 

समूह

पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर दरें निम्नानुसार हैं:

पुरानी कर व्यवस्था धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था
आयकर स्लैब आयकर दर आयकर स्लैब आयकर दर
₹ 2,50,000 तक शून्य ₹ 3,00,000 तक शून्य
₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000 ₹2,50,000 से अधिक 5% ₹ 3,00,001 - ₹ 6,00,000 ₹3,00,000 से अधिक 5%
₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 ₹12,500 + ₹5,00,000 से अधिक पर 20% ₹ 6,00,001 - ₹ 9,00,000 ₹15,000 + ₹6,00,000 से अधिक पर 10%
₹ 10,00,000 से अधिक ₹1,12,500 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30% ₹ 9,00,001 - ₹ 12,00,000 ₹45,000 + ₹9,00,000 से अधिक पर 15%
    ₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000 ₹90,000 + ₹12,00,000 से अधिक पर 20%
    ₹15,00,000 से अधिक ₹1,50,000 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%

 

समूह

पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों (निवासी या अनिवासी) के लिए कर निर्धारण निम्नानुसार हैं:

पुरानी कर व्यवस्था धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था
आयकर स्लैब आयकर दर आयकर स्लैब आयकर दर
₹ 3,00,000 तक शून्य ₹ 3,00,000 तक शून्य
₹ 3,00,001 - ₹ 5,00,000 ₹3,00,000 से अधिक 5% ₹ 3,00,001 - ₹ 6,00,000 ₹3,00,000 से अधिक 5%
₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 ₹10,000 + ₹5,00,000 से अधिक पर 20% ₹ 6,00,001 - ₹ 9,00,000 ₹15,000 + ₹6,00,000 से अधिक पर 10%
₹10,00,000 से अधिक ₹1,10,000 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30% ₹ 9,00,001 - ₹ 12,00,000 ₹45,000 + ₹9,00,000 से अधिक पर 15%
    ₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000 ₹90,000 + ₹12,00,000 से अधिक पर 20%
    ₹15,00,000 से अधिक ₹1,50,000 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%

 

समूह

पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें इस प्रकार हैं:

पुरानी कर व्यवस्था धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था
आयकर स्लैब आयकर दर आयकर स्लैब आयकर दर
₹ 5,00,000 तक शून्य ₹ 3,00,000 तक शून्य
₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 ₹5,00,000 से अधिक 20% ₹ 3,00,001 - ₹ 6,00,000 ₹3,00,000 से अधिक 5%
₹ 10,00,000 से अधिक ₹1,00,000 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30% ₹ 6,00,001 - ₹ 9,00,000₹ ₹15,000 + ₹6,00,000 से अधिक पर 10%
    ₹ 9,00,001 - ₹ 12,00,000 ₹45,000 + ₹9,00,000 से अधिक पर 15%
    ₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000 ₹90,000 + ₹12,00,000 से अधिक पर 20%
    ₹15,00,000 से अधिक ₹1,50,000 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%

 

जानकारी

ध्यान दें:

1. कर व्यवस्थाओं के तहत अधिभार की दरें निम्नानुसार हैं:

कुल आय पुरानी कर व्यवस्था नई कर व्यवस्था
लागू अधिभार दर
50 लाख रुपये तक शून्य शून्य
50 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक 10% 10%
1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक 15% 15%
2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक 25% 25%
5 करोड़ रुपये से अधिक 37% 25%

टिप्पणी: 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार, जैसा भी मामला हो, धारा 111A, 112, 112A और लाभांश आय के तहत कर प्रभार्य आय से नहीं लगाया जाता है। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय हो।

2. धारा 87A के तहत छूट: निवासी व्यक्ति निम्नानुसार कर व्यवस्था के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन आयकर में 100% तक की छूट के लिए भी पात्र हैं:

कुल आय पुरानी कर व्यवस्था नई कर व्यवस्था
धारा 87A के तहत छूट लागू
5 लाख रुपये तक

निवासी व्यक्तियों के लिए .12,500 रुपये तक की कर छूट लागू होती है यदि कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं है

निवासी व्यक्तियों के लिए .25,000 रुपये तक की कर छूट लागू होती है यदि कुल आय 7,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं है

5 लाख से 7 लाख तक शून्य

3. दोनों ही व्यवस्थाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की दर समान रहती है।

 

अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर

समूह
अधिभार क्या है?

अधिभार निर्दिष्ट सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त प्रभार है, यह लागू दरों के अनुसार संगणित आयकर की राशि पर लगाया जाता है।अधिभार की दरों के लिए, ऊपर दी गई तालिका देखें।

सीमांत राहत क्या है?
सीमांत राहत अधिभार से राहत है, जो उन मामलों में प्रदान की जाती है जहां देय अधिभार अतिरिक्त आय से अधिक हो जो व्यक्ति को अधिभार के लिए उत्तरदायी बनाता है। अधिभार के रूप में देय राशि अर्जित आय की राशि से क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1 करोड़, ₹ 2 करोड़ या ₹ 5 करोड़ से अधिक नहीं होगी:
शुद्ध आय रेंज सीमांत राहत
(रुपये) से अधिक

(रुपये) से अधिक नहीं है

 
50 लाख 1 करोड़ आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 50 लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो 50 लाख रुपये से अधिक है
1 करोड़ 2 करोड़ आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 1 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो आय की राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक है
2 करोड़ 5 करोड़ आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 2 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो आय की राशि 2 करोड़ रुपये से अधिक है
5 करोड़   आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 5 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो आय की राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक है।

 

स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर क्या है?
आयकर और अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर का भी भुगतान किया जाएगा।

 

निवेश / भुगतान / आय जिस पर मुझे कर लाभ मिल सकता है

धारा 24(b) – आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय में से कटौती। स्व - अधिकृत सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2 लाख है। हालांकि, यह कटौती नई कर व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है।

अनुमत धारा 24(b) के तहत अनुज्ञेय ऋण पर ब्याज नीचे सारणीबद्ध है:

सम्पत्ति की प्रकृति जब ऋण लिया गया ऋण लेने का प्रयोजन स्वीकार्य (अधिकतम सीमा)
स्व-अध्यासित 1/04/1999 को या उसके बाद

गृह संपत्ति का निर्माण या खरीद

₹ 2,00,000
1/04/1999 को या उसके बाद गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए ₹ 30,000
1/04/1999 से पहले गृह संपत्ति का निर्माण या खरीद ₹ 30,000
1/04/1999 से पहले गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए ₹ 30,000
किराए पर दिया किसी भी समय गृह संपत्ति का निर्माण या खरीद बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य

 

आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौती

धारा 80CCD(2), 80CCH के तहत कटौती को छोड़कर धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन करने वाले करदाता के लिए ये कटौती उपलब्ध नहीं होगी, जो नई कर व्यवस्था के लिए भी प्रयोज्य होगी।
 

धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1)

किए गए भुगतान के लिए कटौती

80C
  • जीवन बीमा प्रीमियम
  • भविष्य निधि
  • कुछ इक्विटी शेयरों के लिए अभिदान
  • ट्यूशन फीस
  • राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
  • आवास ऋण मूल
  • अन्य विभिन्न मद
 
80CCC

पेंशन योजना के लिए एल.आई.सी. या अन्य बीमाकर्ता की वार्षिकी योजना

80CCD(1)
केंद्र सरकार की पेंशन योजना
समूह ₹ 1,50,000 की संयुक्त कटौती सीमा

 

धारा 80CCD(1B)
केंद्र सरकार की पेंशन योजना में किए गए भुगतान के लिए कटौती, धारा 80CCD (1) के तहत दावा की गई कटौती के अलावा
समूह
₹ 50,000 की कटौती सीमा

 

धारा 80CCD(2)

केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती

यदि नियोक्ता पी.एस.यू. या अन्य है
समूह
वेतन की 10% की कटौती सीमा
यदि नियोक्ता केंद्र या राज्य सरकार है
समूह
वेतन के 14%की कटौती सीमा

 

धारा 80CCH

अग्निपथ योजना में योगदान के संबंध में कटौती

जहां एक निर्धारिती, एक व्यक्ति होने के नाते अग्निपथ योजना में नामांकित है और 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड की सदस्यता लेता है, ने पूर्व वर्ष में उक्त निधि में अपने खाते में किसी भी राशि का भुगतान या जमा किया है
समूह
भुगतान या जमा की गई पूर्ण राशि की कुल आय की संगणना में कटौती की अनुमति दी गई है
जहां केंद्रीय सरकार अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड में एक निर्धारिती के खाते में कोई योगदान करती है
समूह
योगदान की गई पूर्ण राशि की कुल आय की संगणना में कटौती की अनुमति दी

 

धारा 80D

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती

स्वयं / पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के लिए
समूह
₹25,000 ( ₹ 50,000 यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है)
निवारक स्वास्थ्य जाँच-पड़ताल करने के लिए ₹5,000 , उपरोक्त सीमा में शामिल है
माता-पिता के लिए
समूह
₹25,000 ( ₹50,000 यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है)
निवारक स्वास्थ्य जाँच-पड़ताल करने के लिए ₹5,000 , उपरोक्त सीमा में शामिल है

 

 

 

 

 

वरिष्ठ नागरिक पर उपगत चिकित्सा सम्बन्धी व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर किसी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है

स्वयं / पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के लिए
समूह ₹ 50,000 की कटौती सीमा
माता-पिता के लिए
समूह ₹ 50,000 की कटौती सीमा

 

धारा 80DD

 

 

आश्रित विकलांग के रखरखाव या चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान या संबंधित अनुमोदित योजना के तहत किए गए किसी भी राशि के भुगतान/डिपॉज़िट में कटौती

समूह

स्थिर कटौती
₹ 75,000
दिव्यांग व्यक्ति के लिए उपलब्ध, चाहे खर्च किया या नहीं

कटौती
₹ 1,25,000
अगर व्यक्ति को गंभीर दिव्यांगता है ( 80 % या उससे अधिक ).=

कृपया ध्यान दें:यदि करदाता धारा 80DD के तहत कटौती का दावा कर रहा है तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA भी फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है। फ़ॉर्म 10IA बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।

धारा 80DDB

 

निर्दिष्ट बीमारियों के लिए स्वयं या आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान हेतु कटौती

समूह
कटौती सीमा
₹ 40,000
( ₹ 1,00,000 यदि वरिष्ठ नागरिक है )

 

धारा 80E
स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती
समूह लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान की गई कुल राशि

 

धारा 80EE
आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए, लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती जहाँ ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया है
समूह कटौती सीमा
₹ 50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर

 

धारा 80EEA
पहली बार आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण हेतु लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान हेतु केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया गया है और कटौती का दावा धारा 80EE के तहत नहीं किया जाना चाहिए था
समूह कटौती सीमा
₹ 1,50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर

 

धारा 80EEB
जहां 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच ऋण स्वीकृत किया गया है, वहां इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान हेतु कटौती
समूह कटौती सीमा
₹ 1,50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर

 

धारा 80G

निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के लिए कटौती।

दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है

बिना किसी सीमा के
समूह
100% कटौती
50% कटौती
योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए
समूह
100% कटौती
50% कटौती

 



 

 

टिप्पणी :₹ 2000/- से अधिक नकदी में दिए गए दान के संबंध में इस अनुभाग के अंतर्गत किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी

 

धारा 80GG

घर के लिए भुगतान किए गए किराए की कटौती और केवल उन लोगों के लिए लागू जो स्व-नियोजित हैं या जिनके लिए एच.आर.ए. वेतन का हिस्सा नहीं है

निम्नलिखित में से सबसे कम को कटौती के रूप में अनुमति

इस कटौती से पूर्व भुगतान किया गया किराया कुल आय के 10% तक कम हो गया ₹ 5,000 प्रति माह कुल आय का 25% (धारा 111A के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ या धारा 115A या 115D के तहत आय को छोड़कर)

ध्यान दें: इस कटौती का दावा करने के लिए फ़ॉर्म 10BA भरा जाना है।

 

धारा 80GGA

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती


दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

अनुसंधान संबंध या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के लिए
  • वैज्ञानिक अनुसंधान
  • सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान
संबंध या संस्था के लिए
  • ग्रामीण विकास
  • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अथवा वनरोपण
किसी पात्र परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकरण या संस्था को भुगतान की जाने वाली राशि
केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि
  • वन - रोपण
  • ग्रामीण विकास
केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित की गई राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि

 

जानकारी

ध्यान दें: इस अनुभाग के अंतर्गत ₹ 2000 /- से अधिक नकद में दान के संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी या यदि सकल कुल आय में कारोबार/ व्यवसाय से लाभ/अभिलाभ से आय शामिल है

 

धारा 80GGC

 

राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती

समूह
राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को किए गए दान के लिए कटौती

 

धारा 80TTA

 

गैर-वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौती

समूह
कटौती सीमा
₹ 10,000/-

 

धारा 80TTB

 

निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमा पर प्राप्त ब्याज पर कटौती

समूह
कटौती सीमा
₹ 50,000/-

 

 

धारा 80U

 

दिव्यांगता वाले निवासी व्यक्तिगत करदाता के लिए कटौतियां

समूह

स्थिर ₹ 75,000 की कटौती दिव्यांग व्यक्ति के लिए चाहे खर्चे हुए हो या नहीं

स्थिर ₹ 1,25,000 की कटौती गंभीर दिव्यांगता ( 80 % या उससे अधिक ), वाले व्यक्ति के लिए चाहे खर्चे हुए हो या नहीं

कृपया ध्यान दें: यदि करदाता कटौती 80U का दावा कर रहा है तो विवरणी फ़ाइल करने से पहले फ़ॉर्म 10-IA भी फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है। फ़ॉर्म 10IA बाद में भी फ़ाइल किया जा सकता है, हालाँकि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फ़ॉर्म 10-IA फ़ाइल करने की सिफारिश की जाती है।

 

पृष्ठ की अंतिम बार समीक्षा की गई या अपडेट किया गया: 17-जून-2024