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निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म

 

अस्वीकरण: इस पेज पर दी गई सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है तथा यह संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाएं देखें।

 

 

 

1. आई.टी.आर.-1 (सहज) – केवल व्यक्ति के लिए लागू

यह विवरणी निवासी (साधारणतया निवासी के अलावा अन्य) व्यक्ति के लिए लागू है, जिसकी कुल आय निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से ₹ 50 लाख तक है

वेतन/ पेंशन

एक गृह संपत्ति

अन्य स्रोत (ब्याज, परिवार की पेंशन, लाभांश आदि)

₹5,000 तक कृषि आय

धारा 112 A के तहत पूँजी अभिलाभ आय 125000 रुपये तक

 

नोट: आई.टी.आर.-1 का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है जो: (a) किसी कंपनी में निदेशक है
(b) जिसकी अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ है
(c ) जिसकी धारा 112A के तहत रु.1.25 से अधिक दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ है
(d) जिसने पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर धारण किया हो
(e)जिसकी भारत के बाहर स्थित कोई परिसंपत्ति (किसी इकाई में वित्तीय ब्याज सहित) है
(f) जो भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार रखता हो
(g) जिसकी भारत के बाहर किसी भी स्रोत से आय है
(h) वह व्यक्ति है जिसके मामले में धारा 194N के तहत कर काटा गया है
(e) वह व्यक्ति है जिसके मामले में ई.एस.ओ.पी. पर कर का भुगतान या कटौती स्थगित कर दी गई है
(i) जिसकी किसी आय शीर्ष के अंतर्गत कोई अग्रानीत हानि या अग्रनीत हानि है

(i) जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है।

     

2. आई.टी.आर.-2 - व्यक्ति (आई.टी.आर. 1 के लिए पात्र नहीं) और एच.यू.एफ़ के लिए लागू

यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

व्यवसाय या पेशे से प्राप्त लाभ और अभिलाभ के अलावा किसी अन्य शीर्ष में आय होना।

आई.टी.आर.-1 फ़ाइल करने के लिए कौन पात्र नहीं है?

 

3. आई.टी.आर.-3- व्यक्ति और एच.यू.एफ़ के लिए लागू

यह विवरणी व्यक्ति और हिन्दु अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है।

शीर्ष कारोबार या व्यवसाय का लाभ और अभिलाभ के तहत आय है

आई.टी.आर.-1, आई.टी.आर.-2 या आई.टी.आर.-4 फ़ाइल करने के लिए कौन पात्र नहीं है

 

4.आई.टी.आर.-4 (सुगम) – व्यक्ति, एच.यू.एफ़ और फ़र्म (एल.एल.पी. के अलावा) के लिए लागू

यह विवरणी एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए लागू है, जो सामान्य रूप से निवासी नहीं है या एक फर्म (एलएलपी के अलावा) जो निवासी है, जिसकी व्यवसाय या पेशे के तहत कुल आय है, जिसकी गणना अनुमानित आधार पर की जाती है (धारा 44AD / 44ADA / 44AE के तहत) और निम्नलिखित स्रोतों में से किसी से आय:

वेतन/ पेंशन

एक गृह संपत्ति

अन्य स्रोत (ब्याज, परिवार की पेंशन, लाभांश आदि)

₹5,000 तक कृषि आय

 

 

टिप्पणी 1:

आई.टी.आर.-4 का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जो:

(a) किसी कंपनी में निदेशक है

(b) अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ है

(c) धारा 112A के तहत रु.1.25 लाख से अधिक दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ है

(d) जिसने पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर धारण किया हो

(e)जिसकी भारत के बाहर स्थित कोई परिसंपत्ति (किसी इकाई में वित्तीय ब्याज सहित) है

(f) जो भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार रखता हो

(g) जिसकी भारत के बाहर किसी भी स्रोत से आय है

(h) वह व्यक्ति है जिसके मामले में ई.एस.ओ.पी. पर कर का भुगतान या कटौती स्थगित कर दी गई है

(i) जिसके पास आय के किसी भी शीर्ष के अंतर्गत कोई अग्रानीत हानि या अग्रनीत हानि है

(j) कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है

 

टिप्पणी:2 आई.टी.आर.-4 (सुगम) अनिवार्य नहीं है। यह एक सरलीकृत विवरणी फ़ॉर्म है, जिसका उपयोग एक निर्धारिती द्वारा उसके विकल्प पर किया जा सकता है, यदि वह कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ की घोषणा करने के लिए धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित आधार पर योग्य है।

लागू फॉर्म

1. फ़ॉर्म 12BB - कर कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा किए गए दावों का विवरण (धारा 192 के तहत)

द्वारा उपलब्ध करवाई गई

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

अपने नियोक्ता(ओं) के लिए कर्मचारी

स्रोत पर कटौती किए जाने वाले कर (टी.डी.एस.) की गणना के उद्देश्य से एच.आर.ए., एल.टी.सी., गृह ऋण पर ब्याज की कटौती, कर बचत दावों / पात्र भुगतानों या निवेशों पर कटौती का साक्ष्य या विशिष्टियां

 

2. फ़ॉर्म 16 - वेतन पर स्रोत पर कटौतीकृत कर का प्रमाण पत्र (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत)

द्वारा उपलब्ध करवाई गई

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

वित्तीय वर्ष के अंत में नियोक्ता अपने कर्मचारी को

देय/प्रतिदाय योग्य कर की संगणना के प्रयोजन से कर्मचारी की आय, कटौती/छूट और स्रोत पर कर कटौती

 

3. फॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र

द्वारा उपलब्ध करवाई गई

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

डिडक्टी से डिडक्टर

फ़ॉर्म 16A एक स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) प्रमाणपत्र है जो तिमाही आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और आयकर विभाग के पास जमा किए गए टी.डी.एस. भुगतान का विवरण होता है

 

4. फॉर्म 67- भारत से बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र से आय का विवरण और विदेशी टैक्स क्रेडिट

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

धारा 139(1) के तहत आई.टी.आर. प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले करदाता

भारत के बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र से दावा की गई आय और विदेशी टैक्स क्रेडिट

 

5.

फ़ॉर्म 26 AS

ए.आई.एस. (वार्षिक सूचना विवरण)

के द्वारा प्रदान किया गया:

आयकर विभाग (यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है:

लॉगिन > ई-फ़ाइल > आयकर विवरणी > फ़ॉर्म 26AS देखें)

फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:

स्रोत पर काटा गया /एकत्रित कर।

के द्वारा प्रदान किया गया:

आयकर विभाग (आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद इसे एक्सेस किया जा सकता है)

ई-फ़ाईलिंग पोर्टल > लॉगिन > ए.आई.एस. पर जाएं

फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:

  • स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गया
  • एस.एफ.टी. सूचना
  • करों का भुगतान
  • मांग/प्रतिदाय

अन्य जानकारी (जैसे लंबित/पूरी कार्यवाही, जी.एस.टी. सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त जानकारी आदि)

 

6. फ़ॉर्म 15G - निवासी करदाता (कम्पनी या फर्म न हो) द्वारा कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने की घोषणा

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

60 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्ति या एच.यू.एफ़ या कोई अन्य व्यक्ति (कम्पनी /फ़र्म के अलावा) द्वारा बैंक को ब्याज आय पर टी.डी.एस. न काटने के लिए आवेदन करना, यदि आय मूल छूट सीमा से कम है।

वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय

 

7. फ़ॉर्म 15H - किसी निवासी व्यक्ति (जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है) द्वारा कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने हेतु की जाने वाली घोषणा

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्ति को बैंक द्वारा ब्याज आय पर टी.डी.एस. न काटने के लिए आवेदन करना होगा

वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय

 

8. फ़ॉर्म 10E - जब वेतन बकाया या अग्रिम भुगतान किया जाता है तो धारा 89(1) के तहत राहत का दावा करने के लिए आय का विवरण प्रस्तुत करने हेतु फ़ॉर्म

द्वारा उपलब्ध करवाई गई

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

आयकर विभाग का एक कर्मचारी

  • बकाया / अग्रिम वेतन
  • उपदान
  • समापन पर क्षतिपूर्ति
  • पेंशन का कॅम्युटेशन

 

निर्धारण वर्ष 2025-26*** के लिए कर स्लैब

  • वित्तीय अधिनियम 2024 में निर्धारण वर्ष 2024-25 से धारा 115BAC के प्रावधानों में संशोधन हुआ है, ताकि नई कर व्यवस्था को व्यक्ति, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समितियां नहीं), बी.ओ.आई. और/या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। हालाँकि, पात्र करदाताओं के पास डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर चुकाने का विकल्प चुनने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है। हालाँकि, डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था में, कर की दरें पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में कम होती हैं।
  • "गैर-व्यावसायिक मामलों" में, डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था को बदलने का विकल्प प्रत्येक वर्ष सीधे आई.टी.आर. में प्रयोग किया जा सकता है और ऐसी आई.टी.आर. को धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले फ़ाइल किया जाना आवश्यक है।
  • व्यवसाय और पेशे से आय प्राप्त करने वाले पात्र करदाताओं के मामले में, यदि करदाता डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले फॉर्म-10-IEA प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, ऐसे विकल्प को वापस लेने के उद्देश्य से अर्थात नई कर व्यवस्था में फिर से प्रवेश करने के लिए भी आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139(4) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले फॉर्म सं.10-IEA प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, पुरानी कर व्यवस्था को वापस लेने और डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था में पुनः प्रवेश करने का विकल्प केवल आगामी निर्धारण वर्ष में ही उपलब्ध है तथा यह विकल्प व्यवसाय और पेशे से आय प्राप्त करने वाले पात्र करदाताओं के लिए जीवनकाल में केवल एक बार ही उपलब्ध है।
  1. पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:

 

पुरानी कर व्यवस्था

धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

₹ 2,50,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 3,00,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000**

₹ 2,50,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 3,00,001 - ₹ 7,00,000**

₹ 3,00,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 12,500 + ₹ 5,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 7,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 20,000 + ₹ 7,00,000 से 10% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001 - ₹ 12,00,000

₹ 50,000 + ₹ 10,00,000 से 15% अधिक

शून्य

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000

₹ 80,000 + ₹ 12,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

15%

₹ 15,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 200,00,001- ₹ 500,00,000

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

25%

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 500,00,000 से अधिक

₹ 1,12,500 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

37%

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

15%

 

 

 

₹ ₹ 200,00,001 से अधिक

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

25%

 

  1. पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:

 

पुरानी कर व्यवस्था

धारा 115BAC(1A) के तहत डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

₹ 3,00,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 3,00,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 3,00,001 - ₹ 5,00,000**

₹ 3,00,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 3,00,001 - ₹ 7,00,000**

₹ 3,00,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 10,000 + ₹ 5,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 7,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 20,000 + ₹ 7,00,000 से 10% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,10,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001 - ₹ 12,00,000

₹ 50,000 + ₹ 10,00,000 से 15% अधिक

शून्य

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,10,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000

₹ 80,000 + ₹ 12,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,10,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

15%

₹ 15,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 200,00,001- ₹ 500,00,000

₹ 1,10,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

25%

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 500,00,000 से अधिक

₹ 1,10,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

37%

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

15%

 

 

 

₹ ₹ 200,00,001 से अधिक

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

25%

  1. पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:

पुरानी कर व्यवस्था

धारा 115BAC(1A) के तहत नई कर व्यवस्था

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

आयकर स्लैब

आयकर दर

*अधिभार

₹ 5,00,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 3,00,000 तक

शून्य

शून्य

₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 5,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 3,00,001 - ₹ 7,00,000**

₹ 3,00,000 से 5% अधिक

शून्य

₹ 10,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,00,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 7,00,001 - ₹ 10,00,000

₹ 20,000 + ₹ 7,00,000 से 10% अधिक

शून्य

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,00,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

10%

₹ 10,00,001 - ₹ 12,00,000

₹ 50,000 + ₹ 10,00,000 से 15% अधिक

शून्य

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,00,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

15%

₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000

₹ 80,000 + ₹ 12,00,000 से 20% अधिक

शून्य

₹ 200,00,001- ₹ 500,00,000

₹ 1,00,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

25%

₹ 15,00,001- ₹ 50,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

शून्य

₹ 500,00,000 से अधिक

₹ 1,00,000 + ₹ 10,00,000 से 30% अधिक

37%

₹ 50,00,001- ₹ 100,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

10%

 

 

 

₹ 100,00,001- ₹ 200,00,000

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

15%

 

 

 

₹ ₹ 200,00,001 से अधिक

₹ 1,40,000 + ₹ 15,00,000 से 30% अधिक

25%

*टिप्पणी: धारा 111A, 112, 112A और और लाभांश आय के तहत कर प्रभार्य आय पर, जैसी भी स्थिति हो, 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार नहीं लगाया जाएगा। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कराधेय हो।


**धारा 87A के तहत छूट: निवासी व्यक्ति भी आयकर पर 100% तक की छूट के लिए पात्र हैं, जो कर व्यवस्था के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन है:

 

कुल आय

पुरानी कर व्यवस्था

नई कर व्यवस्था

धारा 87A के तहत छूट लागू

5 लाख रुपये तक

निवासी व्यक्तियों के लिए रु.12,500 तक की कर छूट लागू है, यदि कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं)

निवासी व्यक्तियों के लिए रु.20,000 तक की कर छूट लागू है, यदि कुल आय 7,00,000 रुपये से अधिक नहीं है (एन.आर.आई. के लिए लागू नहीं)

5 लाख से 7 लाख तक

शून्य

***टिप्पणी : दोनों व्यवस्थाओं में आयकर तथा अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का भुगतान किया जाएगा।

यदि पुरानी कर व्यवस्था के तहत अर्जित आय क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1 करोड़, ₹ 2 करोड़ या ₹ 5 करोड़ से अधिक है और नई कर व्यवस्था के तहत अर्जित आय क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 1 करोड़, ₹ 2 करोड़ से अधिक है, तो अधिभार से सीमांत राहत का दावा निम्नानुसार किया जा सकता है:

शुद्ध आय रेंज

सीमांत राहत

(रुपये) से अधिक

(रुपये) से अधिक नहीं है

 

 

50 लाख

1 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 50 लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, जो कि 50 लाख रुपये से अधिक की आय से अधिक है

1 करोड़

2 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 1 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 1 करोड़ रुपये से अधिक की आय राशि से अधिक नहीं होगी

2 करोड़

5 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 2 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय राशि से अधिक नहीं होगी

5 करोड़

आयकर और अधिभार के रूप में देय राशि 5 करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय राशि से अधिक नहीं होगी

 

निवेश / भुगतान / आय, जिनसे मुझे कर लाभ प्राप्त हो सकता है

धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाता को निम्नलिखित कटौतियाँ उपलब्ध होंगी:
    1. धारा 24(b) – आवास ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती:

सम्पत्ति की प्रकृति

ऋण का उद्देश्य

स्वीकार्य (अधिकतम सीमा)

आई.टी.आर. भरने के लिए आवश्यक विवरण

किराए पर संदत्त

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य

•बैंक / बैंक के अलावा अन्य से लिया गया ऋण
•उस बैंक/संस्था/व्यक्ति का नाम जिससे ऋण लिया गया है
•बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या।
•ऋण स्वीकृति की तिथि
•ऋण की कुल राशि
•वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
•धारा 24(b) के तहत उधार ली गई पूंजी पर ब्याज
    1. आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां

धारा 80CCD(2)

केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती

नियोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए

वेतन की कटौती सीमा 14%

 

धारा 80CCH

अग्निपथ योजना में योगदान के संबंध में कटौती

जहां एक निर्धारिती, एक व्यक्ति होने के नाते अग्निपथ योजना में नामांकित है और 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड की सदस्यता लेता है, ने पूर्व वर्ष में उक्त निधि में अपने खाते में किसी भी राशि का भुगतान या जमा किया है

 

कुल आय की संगणना में भुगतान या जमा की गई पूरी राशि की कटौती की अनुमति दी गई

जहां केंद्रीय सरकार अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड में एक निर्धारिती के खाते में कोई योगदान करती है

 

योगदान की गई पूर्ण राशि की कुल आय की संगणना में कटौती की अनुमति दी

पुरानी कर व्यवस्था में कर कटौती

  1. धारा 24(b) – आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती। स्व - अधिकृत सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2 लाख है। अनुमत धारा 24(b) के तहत अनुज्ञेय ऋण पर ब्याज नीचे सारणीबद्ध है:

सम्पत्ति की प्रकृति

ऋण कब लिया गया था

ऋण का उद्देश्य

स्वीकार्य (अधिकतम सीमा)

आवश्यक विवरण

स्व-अध्यासित

1/04/1999 को या उसके बाद

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

₹ 2,00,000

•बैंक / बैंक के अलावा अन्य से लिया गया ऋण
•उस बैंक/संस्था/व्यक्ति का नाम जिससे ऋण लिया गया है
•बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या।
•ऋण स्वीकृति की तिथि
•ऋण की कुल राशि
•वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
•धारा 24(b) के तहत उधार ली गई पूंजी पर ब्याज

1/04/1999 को या उसके बाद

गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए

₹ 30,000

1/04/1999 से पहले

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

₹ 30,000

1/04/1999 से पहले

गृह सम्पत्ति की मरम्मत के लिए

₹ 30,000

किराए पर संदत्त

किसी भी समय

गृह सम्पत्ति का निर्माण या खरीद

बिना किसी सीमा के वास्तविक मूल्य।

निर्धारण वर्ष के दौरान अन्य आय शीर्षों के लिए अधिकतम रु.2,00,000 की हानि समायोजित की जा सकती है तथा शेष राशि को आगामी वर्षों में 8 निर्धारण वर्षों तक अग्रेषित किया जा सकता है।

आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां

धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1)

किए गए भुगतान के लिए कटौती

80c

  • जीवन बीमा प्रीमियम
  • भविष्य निधि
  • कुछ इक्विटी शेयरों के लिए अभिदान
  • ट्यूशन फीस
  • राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
  • आवास ऋण मूल
  • अन्य विभिन्न मद

 

संयुक्त कटौती सीमा ₹ 1,50,000

प्रत्येक पात्र भुगतान के लिए आई.टी.आर. में भरे जाने वाले विवरण:
•पॉलिसी संख्या या दस्तावेज़ पहचान संख्या
•धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र राशि

80CCC

पेंशन योजना के लिए एल.आई.सी. या अन्य बीमाकर्ता की वार्षिकी योजना

80CCD(1)

केंद्र सरकार की पेंशन योजना

 

 

धारा 80CCD(1B)

 

केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती, 80CCD (1) के तहत दावा की गई कटौती को छोड़कर

कटौती सीमा ₹ 50,000

 
 

कृपया ध्यान दें;


1. धारा 80 C के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाताओं को नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:


• धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र राशि
• पॉलिसी नंबर या दस्तावेज़ पहचान संख्या


2. धारा 80 CCD (1),80 CCD (1B) के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाताओं को नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:


• योगदान की राशि
• करदाता का पी.आर.ए.एन.

धारा 80CCD(2)

केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान की कटौती

यदि नियोक्ता पी.एस.यू. या अन्य है

वेतन की कटौती सीमा 10%

यदि नियोक्ता केंद्र या राज्य सरकार है

वेतन की कटौती सीमा 14%

 

धारा 80CCH

अग्निपथ योजना में योगदान के संबंध में कटौती

जहां एक निर्धारिती, एक व्यक्ति होने के नाते अग्निपथ योजना में नामांकित है और 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड की सदस्यता लेता है, ने पूर्व वर्ष में उक्त निधि में अपने खाते में किसी भी राशि का भुगतान या जमा किया है

 

कुल आय की संगणना में भुगतान या जमा की गई पूरी राशि की कटौती की अनुमति दी गई

जहां केंद्रीय सरकार अग्निवीर कॉर्पस फ़ंड में एक निर्धारिती के खाते में कोई योगदान करती है

योगदान की गई पूर्ण राशि की कुल आय की संगणना में कटौती की अनुमति दी

 

धारा 80D

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती

स्वयं / जीवन साथी या आश्रित बच्चों के लिए

₹ 25,000 (यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो ₹ 50,000)

निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹5,000, उपरोक्त सीमा में शामिल

माता-पिता के लिए

₹ 25,000 (यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो ₹ 50,000)

निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹5,000, उपरोक्त सीमा में शामिल

 

 

 

 

 

 

 

 

वरिष्ठ नागरिक पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए कटौती, यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है

 

स्वयं / पति या पत्नी या आश्रित बच्चों के लिए

कटौती सीमा ₹ 50,000

माता-पिता के लिए

कटौती सीमा ₹ 50,000

ध्यान दें:

धारा 80 D के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाताओं को नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• बीमाकर्ता का नाम (बीमा कंपनी)
• पॉलिसी संख्या
• स्वास्थ्य बीमा राशि

धारा 80DD

 

 

 

विकलांग आश्रित के रख-रखाव या चिकित्सीय उपचार के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती या सुसंगत अनुमोदित योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान/जमा किया गया

स्थिर कटौती
₹ 75,000
व्यय की सीमा के बिना, विकलांग व्यक्ति के लिए उपलब्ध।

कटौती
₹ 1,25,000
अगर व्यक्ति को गंभीर दिव्यांगता है ( 80 % या उससे अधिक ).=

 
 

 

 

 


कृपया ध्यान दें: धारा 80DD के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:


• दिव्यांगता की प्रकृति
• दिव्यांगता का प्रकार
• कटौती की राशि
• आश्रित का प्रकार
• आश्रित का पैन
• आश्रित का आधार
• ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी या बहु दिव्यांगता के मामले में फ़ाइल किए गए फॉर्म 10 IA की पावती संख्या।
• यू.डी.आई.डी. संख्या (यदि उपलब्ध हो)

धारा 80DDB

 

 

निर्दिष्ट बीमारियों के लिए स्वयं या आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतान हेतु कटौती

 

कटौती सीमा
₹ 40,000
( ₹ 1,00,000 यदि वरिष्ठ नागरिक है )

 
 

 

धारा 80E

स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती

लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान की गई कुल राशि

ध्यान दें:


धारा 80E के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:

• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस संस्था/बैंक का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80E के तहत ब्याज
कृपया ध्यान दें कि धारा 80E के तहत कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब धारा 24(b) में निर्धारित सीमा समाप्त हो गई हो।

धारा 80EE

आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत किया गया हो

कटौती सीमा
₹ 50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर

ध्यान दें:


धारा 80E के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:

• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस संस्था/बैंक का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80E के तहत ब्याज

धारा 80EEA

यह कटौती केवल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो पहली बार आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए ऋण लेते हैं, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत किया गया हो और धारा 80EE के तहत कटौती का दावा नहीं किया गया हो

 

कटौती सीमा
₹ 1,50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर

नोट:


धारा 80E के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:

• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस संस्था/बैंक का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80E के तहत ब्याज
कृपया ध्यान दें कि धारा 80EEA के तहत कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब धारा 24(b) में निर्धारित सीमा समाप्त हो गई हो। इसके अलावा, ऋण स्वीकृति तिथि और अन्य पात्र शर्तों के आधार पर करदाता द्वारा 80EE या 80EEA का दावा किया जा सकता है।

धारा 80EEB

इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती, जहां ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत किया गया हो

कटौती सीमा
₹ 1,50,000
लिए गए ऋण पर भुगतान की जाने वाले ब्याज पर

ध्यान दें:


धारा 80E के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आई.टी.आर. में निम्नलिखित विवरण प्रदान करना आवश्यक है:

• बैंक/संस्था से लिया गया ऋण
• उस संस्था/बैंक का नाम जिससे ऋण लिया गया है
• बैंक/संस्था की ऋण खाता संख्या
• ऋण स्वीकृति की तिथि
• ऋण की कुल राशि
• वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक बकाया ऋण
• धारा 80E के तहत ब्याज

धारा 80G

निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के लिए कटौती।

दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है

बिना किसी सीमा के

100% कटौती

50% कटौती

योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए

100% कटौती

50% कटौती

 

 

 

टिप्पणी:इस धारा के अंतर्गत ₹ 2000/- से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी

 

धारा 80GG

घर के लिए भुगतान किए गए किराए की कटौती और केवल उन लोगों के लिए लागू जो स्व-नियोजित हैं या जिनके लिए एच.आर.ए. वेतन का हिस्सा नहीं है

निम्नलिखित में से सबसे कम को कटौती के रूप में अनुमति

भुगतान किया गया किराया जो इस कटौती से पहले कुल आय से 10% कम है

₹ 5,000 प्रति माह

कुल आय का 25% (धारा 111A के तहत दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ, अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ या धारा 115A या 115D के तहत आय को छोड़कर)


नोट: धारा 80GG के तहत कटौती का दावा करने के लिए, फॉर्म 10BA को अनिवार्य रूप से फ़ाइल करना तथा आयकर विवरणी फ़ाइल करते समय अनुसूची 80GG में फॉर्म 10BA की पावती संख्या दर्ज करना अनिवार्य है।

 

धारा 80GGA

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती


दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

अनुसंधान संबंध या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के लिए

  • वैज्ञानिक अनुसंधान
  • सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान

संबंध या संस्था के लिए

  • ग्रामीण विकास
  • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या वनीकरण के लिए

किसी भी पात्र परियोजना को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा स्वीकृत पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकारी या संघ या संस्थान

केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि

  • वन - रोपण
  • ग्रामीण विकास

केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित के रूप में राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि

 

टिप्पणी: इस धारा के तहत 2000/- रुपये से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं की जाएगी या यदि सकल कुल आय में कारोबार/व्यवसाय से लाभ/अभिलाभ से आय शामिल है

 

 

धारा 80GGC

 

 

राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को दिए गए अंशदान के लिए कटौती

राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को दिए गए अंशदान के लिए कटौती


यदि कोई अंशदान नकद में किया जाता है तो कोई कटौती नहीं की जाएगी।

 
 

 

धारा 80TTA

 

 

गैर-वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज पर कटौती

कटौती सीमा
₹ 10,000/-

 
 

 

धारा 80TTB

 

 

निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए गए डिपॉज़िट पर प्राप्त ब्याज पर कटौती

कटौती सीमा
₹ 50,000/-

 
 

 

धारा 80U

 

 

दिव्यांगता वाले निवासी व्यक्ति करदाता के लिए कटौतियां

विकलांग व्यक्ति के लिए फ्लैट ₹ 75,000 की कटौती, चाहे कितना भी खर्च किया गया हो

गंभीर विकलांगता (80% या अधिक) वाले व्यक्ति के लिए फ्लैट ₹ 1,25,000 की कटौती, चाहे कितना भी खर्च किया गया हो

 
 

ध्यान दें:

धारा 80U के तहत कटौती का दावा करने के लिए, नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे:
• दिव्यांगता की प्रकृति
• दिव्यांगता का प्रकार
• कटौती की राशि
• ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी या बहु दिव्यांगता के मामले में फ़ाइल किए गए फॉर्म 10IA की पावती संख्या।
• यू.डी.आई.डी. संख्या (यदि उपलब्ध हो)

 

 
पृष्ठ की अंतिम बार समीक्षा की गई या अपडेट किया गया: 18-अगस्त-2025