ए.पी.आई. विनिर्देश
टैक्स विवरणी तैयार करने और जमा करने के लिए ई.आर.आई. द्वारा आवश्यक ए.पी.आई. पर संक्षिप्त विवरण। उपयोगकर्ता को सभी लॉगइन के बाद वाली सेवाओं के लिए लॉगइन ए.पी.आई. का उपयोग करके एक सत्र स्थापित करना चाहिए।.
ई.आर.आई. एक सत्र को स्थापित कर ए.पी.आई. में लॉग-इन के माध्यम से ई-फ़ाईलिंग पद्धति के साथ परस्पर क्रिया शुरू करता है। ई.आर.आई. टाइप-2 अपने स्वयं के क्रेडेंशियल ई.आर.आई. उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके एक सत्र बनाएगा।
पंजीकृत ई-फ़ाईलिंग उपयोगकर्ता को क्लाइंट के रूप में जोड़ने और अपंजीकृत उपयोगकर्ता को ई.आर.आई. प्रकार-2 के लिए क्लाइंट के रूप में पंजीकृत करने और जोड़ने के लिए। क्लाइंट जोड़ने के लिए करदाता की सहमति आवश्यक है।
विवरणी भरने के लिए जोड़े गए क्लाइंट का प्रीफ़िल ब्यौरा प्राप्त करने के लिए। प्रीफ़िल ब्यौरे के लिए करदाता की सहमति आवश्यक है।
फ़ाइल की गई विवरणी के विधिमान्यकरण के लिए और सत्यापन सफल होने पर ई-फ़ाईलिंग सिस्टम में जमा करने के लिए।
जोड़ा गया क्लाइंट जिसने ई.आर.आई. प्रकार-2 के माध्यम से रिटर्न फ़ाइल किया है, वह ई-सत्यापन विवरणी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी सत्यापित कर सकता है।
जोड़ा गया क्लाइंट जिसने ई.आर.आई. प्रकार-2 के माध्यम से विवरणी फ़ाइल की है और ई-सत्यापित विवरणी है, वह अभिस्वीकृति फ़ॉर्म के लिए अनुरोध कर सकता है।