निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए भागीदारी फर्म / एल.एल.पी. के लिए लागू विवरणी और फॉर्म
अस्वीकरण : इस पेज की सामग्री केवल एक अवलोकन / सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और विस्तृत नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाएं देखें। |
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 2(23)(i) में कहा गया है कि फर्म का अर्थ भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में दिये गये अर्थ जैसा होगा। भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अनुभाग 4 में फर्म को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है:
“जिन व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ भागीदारी में प्रवेश किया है उन्हें व्यक्तिगत रूप से "भागीदार" और सामूहिक रूप से "एक फर्म" कहा जाता है और जिस नाम के अंतर्गत उनका कारोबार किया जाता है, उसे "फर्म का नाम" कहा जाता है।
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, फर्म सीमित दायित्व भागीदारी ( एल.एल.पी.) को सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की परिभाषा के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 का अनुभाग 2(1)(n), अधिनियम के अंतर्गत गठित और पंजीकृत भागीदारी के रूप में “सीमित दायित्व भागीदारी” को परिभाषित करती है। यह अपने भागीदार से अलग एक विशिष्ट विधिक संस्था है।
1. आई.टी.आर.-4 (सुगम) – व्यक्तिगत, एच.यू.एफ. और फर्म के लिए लागू ( एल.एल.पी. के अलावा) | |||||
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यह विवरणी एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ़.) के लिए लागू है, जो साधारणतया निवासी नहीं है या एक फ़र्म (एल.एल.पी. के अलावा) है, एक निवासी जिसकी कुल आय ₹ 50 लाख तक है और जिसकी आय कारोबार या व्यवसाय से है, जिसकी संगणना प्रकल्पित आधार पर की जाती है (धारा 44AD / 44ADA / 44AE के तहत) तथा जिसकी निम्न में से किसी भी स्रोत से भी आय है:
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2. आई.टी.आर.-5 | ||
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यह रिटर्न उस व्यक्ति के लिए लागू होती है:
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लागू होने वाले फॉर्म
1. प्रारूप 26AS - वार्षिक सूचना विवरण-पत्र | ||||
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2. प्रारूप 16A –आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत वेतन के अलावा आय पर टी.डी.एस. के लिए प्रमाण पत्र | ||||
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3. प्रारूप 3 CA-3CD | ||||
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4. प्रारूप 3CB-3CD | ||||
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5. फॉर्म 3CEB | ||||
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6. प्रारूप 3CE | ||||
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7. प्रारूप 29C | ||||
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8. प्रारूप 67 - किसी देश अथवा भारत से बाहर या भारत के बाहर निर्दिष्ट क्षेत्र तथा विदेशी जमा कर का विवरण-पत्र | ||||
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9. प्रारूप 10CCB | ||||
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निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए भागीदारी फर्म / एल.एल.पी. के लिए कर स्लैब
निर्धारण वर्ष 2022-23, के लिए भागीदारी फर्म (एल.एल.पी. सहित) 30 % कर योग्य है।
अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर
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निवेश / भुगतान / आय, जिनसे मुझे कर लाभ प्राप्त हो सकता है
आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां
80G | ||||||||||||
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निर्धारित फ़ंड्स, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किए गए दान के लिए कटौती। दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है
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80GGA | |||||
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वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत करे गये दान कटौती के पात्र हैं
टिप्पणी: इस अनुभाग के अंतर्गत ₹ 2000 / - से अधिक नकदी में दान के संबंध में कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी या यदि सकल कुल आय में व्यापार / कारोबार के मुनाफ़ा / अभिलाभ से आय शामिल है |
80GGC | |||
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राजनीतिक दल या चुनावी न्यास में योगदान की गई राशि को कटौती की अनुमति है (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80IA | |||||
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किसी भी आधारभूत संरचना सुविधा (केवल भारतीय कम्पनी), औद्योगिक पार्कों (कोई भी उपक्रम), किसी भी बिजली उपक्रम, बिजली उत्पादन संयंत्रों के पुनर्निर्माण या पुनः प्रवर्तन (भारतीय कम्पनी) के विकास, रखरखाव और संचालन में लगे उपक्रम कटौती का दावा करने के हकदार होंगे। (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80IAB | |||||
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विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80IAC | |||
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किसी पात्र कारबार से व्युत्पन्न मुनाफ़ा और अभिलाभ |
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80IB | |||||
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बुनियादी ढांचा विकास उपक्रमों के अलावा निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की कटौती- निर्धारण वर्ष से 10 वर्षों के लिए लाभ का 100% जिसमें इसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो (यदि 31 मार्च 2000 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल 2007 से पहले अनुमोदित हो)। इस धारा के तहत कटौती एक ऐसे निर्धारिती के लिए उपलब्ध है जिसकी सकल कुल आय में निम्न कारोबार से प्राप्त कोई भी लाभ और अभिलाभ शामिल है:
विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के लिए निर्दिष्ट शर्तों के रूप में 5 / 10/ 7 वर्षों के लिए मुनाफे का 100 % /25 % |
80IBA | |||
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आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण से व्युत्पन्न मुनाफ़ा और अभिलाभ |
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80IC | |||
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हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कुछ उपक्रमों के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80IE | |||
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उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों को कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80JJA | |||
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जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रह और प्रसंस्करण के कारोबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80JJAA | |||
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नए कामगारों/कर्मचारियों की नौकरी के संबंध में कटौती उस निर्धारिती के लिए जिस पर अनुभाग 44AB लागू होता है (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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80LA | |||
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विदेशी बैंकिंग इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की आय की कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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