निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए साझेदारी फर्म / एल.एल.पी. हेतु लागू विवरणियाँ और प्रपत्र
अस्वीकरण: इस पृष्ठ पर दी गई सामग्री केवल अवलोकन / सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु है और यह संपूर्ण नहीं है। पूर्ण विवरण और दिशानिर्देशों के लिए कृपया आयकर अधिनियम, 1961, नियमों और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(23)(i) में यह कहा गया है कि फर्म का अर्थ वही होगा जो भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 में दिया गया है। भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 में फर्म को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:
“वे व्यक्ति जिन्होंने एक-दूसरे के साथ साझेदारी की है, व्यक्तिगत रूप से "भागीदार" कहलाते हैं और सामूहिक रूप से "फर्म" कहलाते हैं, तथा जिस नाम से उनका व्यवसाय संचालित किया जाता है उसे "फर्म का नाम" कहा जाता है।”
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, फर्म में सीमित दायित्व भागीदारी (एल.एल.पी.) भी शामिल होगी, जैसा कि सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में परिभाषित किया गया है। सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2(1)(n) में “सीमित दायित्व भागीदारी” को इस अधिनियम के अंतर्गत गठित और पंजीकृत भागीदारी के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अपने भागीदार से पृथक एक विशिष्ट विधिक इकाई है।
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टिप्पणी: तथापि, ऐसा व्यक्ति जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4A) अथवा 139(4B) अथवा 139(4D) के अंतर्गत आय की विवरणी दाखिल करना आवश्यक है, वह इस प्रपत्र का उपयोग नहीं करेगा।
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार लागू प्रपत्र
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टिप्पणी: (अग्रिम कर/SAT, प्रतिदाय का विवरण, SFT लेनदेन, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 IA, 194 IB, 194M के अंतर्गत TDS, TDS चूक) से संबंधित जानकारी, जो 26AS में उपलब्ध थी, अब AIS में उपलब्ध है
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निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए साझेदारी फर्म / एल.एल.पी. हेतु कर स्लैब
निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए, साझेदारी फर्म (एल.एल.पी. सहित) पर 30% की दर से कर लगाया जाता है।
अधिभार, सीमांत राहत तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर
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अधिभार क्या है? |
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यदि कुल आय विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो जाती है, तो आयकर की राशि पर निम्नलिखित दरों से अधिभार लगाया जाता है:
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सीमांत राहत क्या है? |
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अधिभार से सीमांत राहत निम्नलिखित प्रकार से उपलब्ध है:
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स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर क्या है? |
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आयकर तथा अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर भी देय होगा। |
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निवेश / भुगतान / आय जिन पर कर लाभ उपलब्ध है
आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय VIA के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कर कटौतियाँ
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विनिर्दिष्ट निधियों, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किए गए दानों पर कटौती दान निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत कटौती हेतु पात्र हैं
टिप्पणी: इस धारा के अंतर्गत ₹ 2000/- से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती स्वीकार नहीं की जाएगी। |
नोट: इस धारा के अंतर्गत ₹ 2000/- से अधिक के नकद दान के संबंध में कोई कटौती स्वीकार नहीं की जाएगी, अथवा यदि सकल कुल आय में व्यवसाय / पेशे से लाभ / अभिलाभ की आय शामिल है।। |
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आधारभूत संरचना विकास उपक्रमों के अतिरिक्त निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती - विहित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले निर्धारण वर्ष से 10 वर्षों हेतु लाभ का 100% (यदि 31 मार्च 2000 के बाद किन्तु 1 अप्रैल 2007 से पूर्व स्वीकृत किया गया हो)। इस धारा के तहत कटौती ऐसे निर्धारिती को उपलब्ध है जिसकी सकल कुल आय में निम्नलिखित व्यवसाय से प्राप्त कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हो:
विभिन्न प्रकार के उपक्रमों हेतु विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार 5 / 10 / 7 वर्षों हेतु लाभ का100% / 25% |
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