निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए भागीदारी फर्म / एल.एल.पी. के लिए लागू विवरणी और फॉर्म
अस्वीकरण: इस पृष्ठ की सामग्री केवल अवलोकन / सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाएं देखें। |
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 2(23)(i) में कहा गया है कि फर्म का अर्थ भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में दिये गये अर्थ जैसा होगा। भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अनुभाग 4 में फर्म को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है:
“जिन व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ भागीदारी में प्रवेश किया है उन्हें व्यक्तिगत रूप से "भागीदार" और सामूहिक रूप से "एक फर्म" कहा जाता है और जिस नाम के अंतर्गत उनका कारोबार किया जाता है, उसे "फर्म का नाम" कहा जाता है।
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, फर्म सीमित दायित्व भागीदारी ( एल.एल.पी.) को सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की परिभाषा के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 का अनुभाग 2(1)(n), अधिनियम के अंतर्गत गठित और पंजीकृत भागीदारी के रूप में “सीमित दायित्व भागीदारी” को परिभाषित करती है। यह अपने भागीदार से अलग एक विशिष्ट विधिक संस्था है।
1. आई.टी.आर.-4 (सुगम) – व्यक्ति, एच.यू.एफ़. और फर्म के लिए प्रयोज्य (एल.एल.पी. के अलावा) | |||||
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यह विवरणी एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए प्रयोज्य होता है, जो सामान्य रूप से निवासी या फर्म (एल.एल.पी. के अलावा) के अलावा निवासी है, जो एक निवासी है जिसकी कुल आय ₹ 50 लाख तक है और कारोबार या व्यवसाय से आय है जिसकी संगणना अनुमानित आधार पर (धारा 44AD / 44ADA / 44AE के तहत) और निम्नलिखित स्रोतों में से किसी आय से की जाती है:
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2. आई.टी.आर.-5 | ||
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यह रिटर्न उस व्यक्ति के लिए लागू होती है:
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लागू होने वाले फॉर्म
1. फ़ॉर्म 26AS - वार्षिक सूचना विवरण | ||||
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टिप्पणी: (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M, टी.डी.एस. डिफॉल्ट के तहत टी.डी.एस.) के संबंध में जानकारी जो 26AS में उपलब्ध थी, अब नीचे उल्लिखित ए.आई.एस. में उपलब्ध होगी। |
2. ए.आई.एस. - वार्षिक जानकारी विवरण | ||||
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3. प्रारूप 16A –आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत वेतन के अलावा आय पर टी.डी.एस. के लिए प्रमाण पत्र | ||||
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4. फ़ॉर्म 3सी.ए.-3CD | ||||
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5. प्रारूप 3CB-3CD | ||||
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6. फॉर्म 3CEB | ||||
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7. प्रारूप 3CE | ||||
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8. प्रारूप 29C | ||||
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9. प्रारूप 67 - किसी देश अथवा भारत से बाहर या भारत के बाहर निर्दिष्ट क्षेत्र तथा विदेशी जमा कर का विवरण-पत्र | ||||
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10. प्रारूप 10CCB | ||||
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निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए भागीदारी फर्म / एल.एल.पी. के लिए कर स्लैब
निर्धारण वर्ष 2024-25, के लिए भागीदारी फर्म (एल.एल.पी. सहित) 30 % कर योग्य है।
अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर
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निवेश / भुगतान / आय जिस पर मुझे कर लाभ मिल सकता है
आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां
धारा 80G | ||||||||||||
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निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के लिए कटौती। दान नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के पात्र है
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धारा 80GGA | |||||
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वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत करे गये दान कटौती के पात्र हैं
ध्यान दें: इस अनुभाग के अंतर्गत ₹ 2000 / - से अधिक नकदी में दान के संबंध में कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी या यदि सकल कुल आय में व्यापार / कारोबार के मुनाफ़ा / अभिलाभ से आय शामिल है |
धारा 80GGC | |||
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राजनीतिक दल या चुनावी न्यास में योगदान की गई राशि को कटौती की अनुमति है (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80IA | |||||
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औद्योगिक पार्क (कोई भी उपक्रम) में लगे उपक्रम, और कोई भी पावर उपक्रम कटौती का दावा करने का हकदार होगा (कुछ शर्तों के अधीन) |
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धारा 80IAB | |||||
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विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80IAC | |||
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निर्दिष्ट कारोबार से एक योग्य स्टार्ट-अप द्वारा प्राप्त लाभ और अभिलाभ |
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धारा 80IB | |||||
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बुनियादी ढांचा विकास उपक्रमों के अलावा निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की कटौती- निर्धारण वर्ष से 10 वर्षों के लिए लाभ का 100% जिसमें इसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो (यदि 31 मार्च 2000 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल 2007 से पहले अनुमोदित हो)। इस धारा के तहत कटौती एक ऐसे निर्धारिती के लिए उपलब्ध है जिसकी सकल कुल आय में निम्न कारोबार से प्राप्त कोई भी लाभ और अभिलाभ शामिल है:
विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के लिए निर्दिष्ट शर्तों के रूप में 5 / 10/ 7 वर्षों के लिए मुनाफे का 100 % /25 % |
धारा 80IBA | |||
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आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ |
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धारा 80IC | |||
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हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कुछ उपक्रमों के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80IE | |||
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उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों के लिए कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80JJA | |||
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जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रह और प्रसंस्करण के कारोबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80JJAA | |||
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नए श्रमिकों/कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती, उस निर्धारिती पर लागू जिस पर धारा 44AB लागू होती है (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80LA | |||
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विदेशी बैंकिंग इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की आय के लिए कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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