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ऐसे व्यक्तियों के लिए जो निवासी हैं (लेकिन सामान्य निवासी नहीं हैं) और जिनकी कुल आय रु.50 लाख तक है तथा जिसमें वेतन से आय, एक गृह संपत्ति से आय, अन्य स्रोत (ब्याज आदि) से आय, और रु.5 हज़ार तक की कृषि आय शामिल है।
ऐसे व्यष्टियों और एच.यू.एफ. के लिए जिन्हें कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय प्राप्त नहीं होती है
ऐसे व्यष्टियों, एच.यू.एफ. तथा फर्मों (एल.एल.पी. के अलावा) के लिए जो निवासी हों और जिनकी कुल आय रु.50 लाख तक हो तथा कारोबार एवं व्यवसाय से आय, जिसकी गणना धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत की जाती है और कृषि आय रु.5 हजार हो।
धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए