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धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्टों या संस्थानों के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A(b) के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट
किसी फ़ंड या ट्रस्ट या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान के मामले में, आयकर अधिनियम,1961 की धारा 10(23C) और धारा 12A(1)(b)(ii) के दसवें प्रावधान के खंड (b) के तहत लेखा परिक्षा रिपोर्ट
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10[23C] के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट, उस मामले में, जब कोई फ़ंड या न्यास या संस्था या कोई विश्वविध्यालय या कोई अस्पताल या अन्य शैक्षणिक संस्था या अन्य चिकित्सा संस्था को धारा 10[23C] के उपखण्ड[via] या उपखण्ड [vi] या उपखण्ड [v] या उपखण्ड [iv] में संदर्भित किया गया है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (23C) के दसवें परंतुक के खण्ड (b) और धारा 12A की उप-धारा (1) के खण्ड (b) के उप-खण्ड (ii) के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट, किसी निधि या ट्रस्ट या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान के मामले में जिसे धारा 10 के खण्ड (23C) के दसवें परंतुक के खण्ड (b) के तहत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है या एक ट्रस्ट या संस्था जिसे धारा 12A के खण्ड (b) के उप-खण्ड (ii) के तहत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है
किसी अनिवासी को जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को भुगतान के लिए दी जाने वाली सूचना।
लेखापाल का प्रमाण-पत्र।
कम्पनी के बही लाभ की संगणना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115JB के तहत रिपोर्ट
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115JC के तहत कंपनी के अलावा व्यक्ति की समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की गणना करने के लिए रिपोर्ट
फ़ॉर्म 3CA-3CD: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, ऐसे मामले में जहाँ किसी अन्य कानून और दस्तावेज़ों के विवरण के तहत किसी व्यक्ति के कारोबार या व्यवसाय के खातों की लेखा-परीक्षा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत प्रस्तुत की जानी है।
फ़ॉर्म 3CB-3CD: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, ऐसे मामले में जिसमें नियम 6G के उप-नियम (1) के खंड (b) में संदर्भित व्यक्ति और दस्तावेज़ों के विवरण को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत प्रस्तुत किया जाना है।
उपयोगिता को इंस्टॉल करने से पहले एज ब्राउज़र इंस्टॉल करना आवश्यक है।
टिप्पणी: संस्करण 1.2.6 को खण्ड 41 में 100 से अधिक पंक्तियों की अनुमति देने की सुविधा का विस्तार करने और सहकारी बैंकों के लिए खण्ड 8a को भी सक्षम करने के लिए लागू किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन(नों) और विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय लेन-देन(नों) से संबंधित रिपोर्ट धारा 92E के तहत लेखापाल की ओर से प्रस्तुत की जानी है।