निर्धारण वर्ष 2023 - 24 हेतु विदेशी कम्पनी उपयोगार्थ लागू विवरणी और प्रारूप
अस्वीकरण: इस पृष्ठ की सामग्री केवल अवलोकन / सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें। |
विदेशी कम्पनी:
धारा 2 (23A] के अनुसार विदेशी कम्पनी का अर्थ एक ऐसी कंपनी है, जो देशी कंपनी नहीं है।
1. आयकर रिटर्न(ITR)-6 | |||
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धारा /धारा के तहत 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कम्पनियों के अलावा अन्य कम्पनियों के लिए लागू। कम्पनी में शामिल हैं:
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लागू होने वाले फॉर्म
1. फ़ॉर्म 26AS - वार्षिक सूचना विवरण | ||||
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टिप्पणी: सूचना (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194 M, टी.डी.एस. डिफॉल्ट के तहत टी.डी.एस.) जो 26AS में उपलब्ध थे अब ए.आई.एस. में उपलब्ध होंगे जैसा कि नीचे बताया गया है। |
2. ए.आई.एस. - वार्षिक जानकारी विवरण | ||||
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ए.आई.एस. एक्सेस का पाथ: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल>लॉगइन>सर्विसेज>ए.आई.एस. पर जाएं
3. फ़ॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम,1961 की धारा 203 के तहत प्रमाण-पत्र | ||||
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4. फ़ॉर्म 3सी.ए.-3CD | ||||
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5. प्रारूप 3CE | ||||
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6. प्रारूप 29B | ||||
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निर्धारण वर्ष 2023-24. के लिए विदेशी कम्पनी के लिए कर स्लैब
शर्त | आयकर दर |
सरकार या भारतीय संस्था से प्राप्त रॉयल्टी, एक करार के अनुसरण में, जो 31 मार्च 1961 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल 1976 से पहले या तकनीकी सेवाएँ प्रदान करने के लिए 29 फरवरी 1964 के बाद लेकिन 1 अप्रैल 1976 से पहले किया गया हो, जहां इस तरह के समझौते को, किसी भी मामले में, केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है | 50% |
कोई अन्य आय | 40% |
अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर
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टिप्पणी: धारा 115JB के स्पष्टीकरण 4 के तहत नहीं आने वाली एक विदेशी कम्पनी बही लाभ के 15% (प्लस अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर जो भी प्रयोज्य हो) पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी.) का भुगतान करने के लिए उत्तरदाई होगी जहां कम्पनी की सामान्य कर देयता बही लाभ के 15% से कम है। |
निवेश / भुगतान / आय, जिनसे मुझे कर लाभ प्राप्त हो सकता है
आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां
धारा 80G | ||||||||||||
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निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थानों, आदि को किए गए दान के लिए कटौती। दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
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धारा 80GGA | |||||
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वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती। दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
ध्यान दें: इस अनुभाग के अंतर्गत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी यदि ₹ 2000/- से अधिककिया गया दान नकद में हो, या यदि सकल कुल आय में व्यवसाय / कारोबार से अभिलाभ/मुनाफ़े से आय शामिल है। |
धारा 80GGC | |||
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कतिपय राजनीतिक पक्षकारों या निर्वाचन न्यास में योगदान की गई राशि को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाता है (कुछ शर्त्तो के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80IAB | |||||
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विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80IE | |||
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उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों के लिए कटौती (कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80JJAA | |||
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नए कार्यकर्ताओं/कर्मचारियों की नौकरी के संबंध में कटौती, उस निर्धारिती पर प्रयोज्य होगी जिस पर धारा 44AB प्रयोज्य होती है (कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80LA | |||
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अपतटीय बैंकिंग इकाइयाँ और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की आय के लिए कटौती (कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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