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निर्धारण वर्ष 2025-26के लिए विदेशी कम्पनी के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म

 

अस्वीकरण: इस पेज पर दी गई सामग्री केवल अवलोकन / सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है तथा यह संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।

 

विदेशी कम्पनी:

धारा 2(23A) के अनुसार विदेशी कम्पनी का तात्पर्य ऐसी कम्पनी से है जो घरेलू कम्पनी नहीं है।

1. आई.टी.आर.-6

धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए लागू।

कम्पनी में शामिल हैं:

भारतीय कम्पनी

भारत से बाहर के देश के कानूनों द्वारा या उनके अंतर्गत निकाय कॉर्पोरेट निगमित।

कोई भी संस्था, संघ या निकाय, चाहे निगमित हो या न हो और चाहे वह भारतीय हो या गैर-भारतीय जिसे बोर्ड के साधारण या विशेष आदेश द्वारा कम्पनी आदि घोषित किया गया हो।

 

लागू होने वाले फॉर्म

 

1.

फ़ॉर्म 26 AS

ए.आई.एस. (वार्षिक सूचना विवरण)

के द्वारा प्रदान किया गया:

आयकर विभाग (यह ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है:

लॉगिन > ई-फ़ाइल > आयकर विवरणी > फ़ॉर्म 26AS देखें)

फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:

स्रोत पर काटा गया /एकत्रित कर।

के द्वारा प्रदान किया गया:

आयकर विभाग (आयकर ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद इसे एक्सेस किया जा सकता है)

ई-फ़ाईलिंग पोर्टल > लॉगिन > ए.आई.एस. पर जाएं

फॉर्म में उपबंध किया गया ब्यौरा:

  • स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गया
  • एस.एफ.टी. सूचना
  • करों का भुगतान
  • माँग/ प्रतिदाय

अन्य जानकारी (जैसे लंबित/पूर्ण कार्यवाही, जी.एस.टी. सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त सूचना आदि)

टिप्पणी: (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M के तहत टी.डी.एस., टी.डी.एस. चूक) के बारे में जानकारी जो 26AS में उपलब्ध थी, अब ए.आई.एस. में उपलब्ध है

 

2. फ़ॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम,1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र

द्वारा उपलब्ध करवाई गई

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

डिडक्टर से डिडक्टी 

फ़ॉर्म 16A, त्रैमासिक रूप से जारी किया जाने वाला स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) का प्रमाण पत्र है, जिसमें टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और आयकर विभाग के पास जमा किए गए टी.डी.एस. भुगतान का विवरण होता है

 

3. फ़ॉर्म 3CA-3CD

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

वह करदाता जिसे किसी अन्य कानून के तहत अनिवार्य लेखा-परीक्षा की आवश्यकता है और जिसे धारा 44AB के तहत अपने खातों का लेखा परीक्षण लेखापाल से कराना आवश्यक है। धारा 139 की उप-धारा (1) के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले खातों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और विवरणों का विवरण

 

4. फ़ॉर्म 3CE

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

भारत में कारोबार करने वाले अनिवासी करदाता या विदेशी कम्पनी को निर्दिष्ट व्यक्तियों से निर्दिष्ट आय की प्राप्ति के लिए धारा 44DA के तहत एक लेखापाल से रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है। धारा 139(1) की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक महीना पहले प्रस्तुत किया जाना है।

भारत सरकार या किसी भारतीय प्रतिष्ठान से तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस के रूप में आय प्राप्ति से संबंधित लेखापाल की रिपोर्ट

 

 

5. फ़ॉर्म 29B

के द्वारा प्रस्तुत

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

करदाता जिसे आयकर अधिनियम,1961 की धारा 115JB के तहत एक लेखापाल से रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है। धारा 139 की उप-धारा (1) के अधीन आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।

रिपोर्ट, विदेशी कम्पनी के मामले में, जिस पर धारा 115JB लागू होती है, यह प्रमाणित करते हुए कि बही लाभ की गणना धारा 115JB के प्रावधानों के अनुसार की गई है

 

निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए विदेशी कम्पनी के लिए कर स्लैब

 

शर्त

आयकर दर

31 मार्च 1961 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल 1976 से पहले भारतीय संस्था के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में सरकार या भारतीय संस्था से प्राप्त रॉयल्टी, या 29 फरवरी 1964 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल 1976 से पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस और जहां ऐसा करार, किसी भी मामले में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

50%

कोई अन्य आय

40%

 

अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर

 

अधिभार क्या है?

अधिभार एक अतिरिक्त प्रभार है जो निर्दिष्ट सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों पर लगाया जाता है, यह लागू दरों के अनुसार गणना की गई आयकर की राशि पर प्रभारित किया जाता है:

  • 2% - ₹ 1 करोड़ से अधिक - ₹ 10 करोड़ तक कराधेय आय
  • 5% - ₹10 करोड़ से ऊपर कराधेय

सीमांत राहत क्या है?

सीमांत राहत अधिभार से राहत है, जो उन मामलों में प्रदान किया जाता है जहां देय अधिभार अतिरिक्त आय से अधिक होता है जो व्यक्ति को अधिभार के लिए उत्तरदायी बनाता है। अधिभार के रूप में देय राशि क्रमशः ₹ 1करोड़ और ₹ 10 करोड़ से अधिक अर्जित आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर क्या है?

आयकर तथा अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर भी देय होगा।

 

नोट: धारा 115JB के स्पष्टीकरण 4 के अंतर्गत न आने वाली विदेशी कम्पनी को बही लाभ (साथ ही लागू होने पर अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर) के 15% पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी.) का भुगतान करना होगा, जहां कंपनी की सामान्य कर देयता बही लाभ के 15% से कम है।

 

 

 

निवेश / भुगतान / आय, जिनसे मुझे कर लाभ प्राप्त हो सकता है

 

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां

धारा 80G

निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थानों, आदि को किए गए दान के लिए कटौती।

दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए

100% दान दिया गया

50% दान दिया गया

बिना किसी सीमा के

100% दान दिया गया

50% दान दिया गया

 

 

 

 



टिप्पणी: इस धारा के तहत ₹ 2000/- से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी

 

धारा 80GGA

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती।

दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

इसके लिए अनुसंधान संघ या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान:

  • वैज्ञानिक अनुसंधान
  • सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान

के लिए संघ या संस्थान:

  • ग्रामीण विकास
  • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या वनीकरण के लिए

पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकारी या एक संघ या संस्था जो राष्ट्रीय समिति द्वारा किसी पात्र परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित की गई हो

केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि

  • वन - रोपण
  • ग्रामीण विकास

केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित और अधिसूचित के रूप में राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि

 

टिप्पणी: इस धारा के तहत 2000/- रुपये से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं की जाएगी, या यदि सकल कुल आय में व्यवसाय/पेशे से लाभ/अभिलाभ शामिल है।

 

धारा 80GGC

कतिपय राजनीतिक पक्षकारों या निर्वाचन न्यास में योगदान की गई राशि को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाता है (कुछ शर्त्तो के अधीन रहते हुए)

नकद के अलावा किसी अन्य ढंग से भुगतान की गई कुल राशि की कटौती

 

धारा 80IAB

 

विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

 

उस वर्ष से प्रारंभ करते हुए, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित किया गया है, पंद्रह वित्तीय वर्षों में से क्रमवर्ती दस वित्तीय वर्षों के लिए लाभ का 100%

किसी निर्धारिती को कोई कटौती नहीं दी जाएगी, जहां विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद शुरू होता है

 
 

 

 

धारा 80IE

उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों के लिए कटौती (कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए)

10 निर्धारण वर्ष के लिए 100% लाभ, निर्दिष्ट विभिन्न शर्तों के अधीन

 

धारा 80JJAA

नये श्रमिकों/कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती, निर्धारिती पर लागू होती है जिस पर धारा 44AB लागू होती है (कुछ शर्तों के अधीन)

 

तीन वार्षिक वर्षों के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लागत का 30%, कुछ शर्तों के अधीन

 

धारा 80LA

अपतटीय बैंकिंग इकाइयाँ और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की आय के लिए कटौती (कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए)

निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, क्रमवर्ती 5 वार्षिक वर्षों के लिए निर्दिष्ट आय का 100%

पृष्ठ की अंतिम बार समीक्षा की गई या अपडेट किया गया: 28-जनवरी-2025