निर्धारण वर्ष 2025-26के लिए विदेशी कम्पनी के लिए लागू विवरणी और फ़ॉर्म
अस्वीकरण: इस पेज पर दी गई सामग्री केवल अवलोकन / सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है तथा यह संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।
विदेशी कम्पनी:
धारा 2(23A) के अनुसार विदेशी कम्पनी का तात्पर्य ऐसी कम्पनी से है जो घरेलू कम्पनी नहीं है।
1. आई.टी.आर.-6 |
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धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए लागू। कम्पनी में शामिल हैं:
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लागू होने वाले फॉर्म
1. |
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टिप्पणी: (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194M के तहत टी.डी.एस., टी.डी.एस. चूक) के बारे में जानकारी जो 26AS में उपलब्ध थी, अब ए.आई.एस. में उपलब्ध है
2. फ़ॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम,1961 की धारा 203 के तहत प्रमाणपत्र |
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3. फ़ॉर्म 3CA-3CD |
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4. फ़ॉर्म 3CE |
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5. फ़ॉर्म 29B |
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निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए विदेशी कम्पनी के लिए कर स्लैब
शर्त |
आयकर दर |
31 मार्च 1961 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल 1976 से पहले भारतीय संस्था के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में सरकार या भारतीय संस्था से प्राप्त रॉयल्टी, या 29 फरवरी 1964 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल 1976 से पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस और जहां ऐसा करार, किसी भी मामले में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो। |
50% |
कोई अन्य आय |
40% |
अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर
अधिभार क्या है? |
अधिभार एक अतिरिक्त प्रभार है जो निर्दिष्ट सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों पर लगाया जाता है, यह लागू दरों के अनुसार गणना की गई आयकर की राशि पर प्रभारित किया जाता है:
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सीमांत राहत क्या है? |
सीमांत राहत अधिभार से राहत है, जो उन मामलों में प्रदान किया जाता है जहां देय अधिभार अतिरिक्त आय से अधिक होता है जो व्यक्ति को अधिभार के लिए उत्तरदायी बनाता है। अधिभार के रूप में देय राशि क्रमशः ₹ 1करोड़ और ₹ 10 करोड़ से अधिक अर्जित आय की राशि से अधिक नहीं होगी। |
स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर क्या है? |
आयकर तथा अधिभार (यदि कोई हो) की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर भी देय होगा।
नोट: धारा 115JB के स्पष्टीकरण 4 के अंतर्गत न आने वाली विदेशी कम्पनी को बही लाभ (साथ ही लागू होने पर अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर) के 15% पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी.) का भुगतान करना होगा, जहां कंपनी की सामान्य कर देयता बही लाभ के 15% से कम है।
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निवेश / भुगतान / आय, जिनसे मुझे कर लाभ प्राप्त हो सकता है
आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां
धारा 80G |
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निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थानों, आदि को किए गए दान के लिए कटौती। दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
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धारा 80GGA |
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वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती। दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:
टिप्पणी: इस धारा के तहत 2000/- रुपये से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं की जाएगी, या यदि सकल कुल आय में व्यवसाय/पेशे से लाभ/अभिलाभ शामिल है। |
धारा 80GGC |
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कतिपय राजनीतिक पक्षकारों या निर्वाचन न्यास में योगदान की गई राशि को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाता है (कुछ शर्त्तो के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80IAB |
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विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती (कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80IE |
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उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों के लिए कटौती (कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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धारा 80JJAA |
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नये श्रमिकों/कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती, निर्धारिती पर लागू होती है जिस पर धारा 44AB लागू होती है (कुछ शर्तों के अधीन) |
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धारा 80LA |
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अपतटीय बैंकिंग इकाइयाँ और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की आय के लिए कटौती (कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए) |
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