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निर्धारण वर्ष 2023 - 24 हेतु विदेशी कम्पनी उपयोगार्थ लागू विवरणी और प्रारूप

जानकारी

अस्वीकरण: इस पृष्ठ की सामग्री केवल अवलोकन / सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।

 

विदेशी कम्पनी:

धारा 2 (23A] के अनुसार विदेशी कम्पनी का अर्थ एक ऐसी कंपनी है, जो देशी कंपनी नहीं है।

1. आयकर रिटर्न(ITR)-6

धारा /धारा के तहत 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कम्पनियों के अलावा अन्य कम्पनियों के लिए लागू।

कम्पनी में शामिल हैं:

भारतीय कम्पनी भारत से बाहर के देश के कानूनों द्वारा या उसके अंतर्गत सम्मिलित निगमित निकाय कोई संस्था, संघ संबंध या निकाय, चाहे सम्मिलित हो या न हो और चाहे वह भारतीय हो या गैर-भारतीय जिसे बोर्ड, के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कम्पनी, आदि घोषित किया जाता है।

 

लागू होने वाले फॉर्म

1. फ़ॉर्म 26AS - वार्षिक सूचना विवरण
द्वारा उपलब्ध करवाई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

आयकर विभाग (यह ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है:

लॉगइन > ई-फ़ाइल > आयकर विवरणी > फ़ॉर्म 26AS देखें)

  • स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गया

 

जानकारी

टिप्पणी: सूचना (अग्रिम कर/एस.ए.टी., प्रतिदाय का ब्यौरा, एस.एफ.टी. लेन-देन, धारा 194 IA,194 IB,194 M, टी.डी.एस. डिफॉल्ट के तहत टी.डी.एस.) जो 26AS में उपलब्ध थे अब ए.आई.एस. में उपलब्ध होंगे जैसा कि नीचे बताया गया है।

2. ए.आई.एस. - वार्षिक जानकारी विवरण
द्वारा उपलब्ध करवाई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

आयकर विभाग (इसे आयकर ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद सेवा मेन्यू में एक्सेस किया जा सकता है)

  • स्रोत पर कर कटौती/ एकत्र किया गया
  • एस.एफ.टी. सूचना
  • करों का भुगतान
  • माँग/ प्रतिदाय
  • अन्य जानकारी (जैसे; लंबित/पूर्ण कार्यवाही, जी.एस.टी. सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त सूचना आदि)

ए.आई.एस. एक्सेस का पाथ: ई-फ़ाइलिंग पोर्टल>लॉगइन>सर्विसेज>ए.आई.एस. पर जाएं

3. फ़ॉर्म 16A – वेतन के अलावा अन्य आय पर टी.डी.एस. के लिए आयकर अधिनियम,1961 की धारा 203 के तहत प्रमाण-पत्र
द्वारा उपलब्ध करवाई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
कटौतीकर्ता से डिडक्टर फ़ॉर्म 16A स्रोत पर काटे गए कर (टी.डी.एस.) का एक प्रमाण-पत्र है जो त्रैमासिक जारी किया जाता है जो टी.डी.एस. की राशि, भुगतान की प्रकृति और आयकर विभाग के पास जमा किया गया टी.डी.एस. भुगतान को दर्शाता है।

 

4. फ़ॉर्म 3सी.ए.-3CD
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
करदाता के लिए किसी अन्य कानून के तहत लेखा परीक्षा करवाना आवश्यक है, जिसके लिए लेखापाल द्वारा धारा 44AB के तहत अपने खातों की लेखा परीक्षा करवाना आवश्यक है। धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से एक महीने पहले प्रस्तुत किया जाना है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत खातों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और दस्तावेज़ों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है

 

5. प्रारूप 3CE
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
अनिवासी करदाता या भारत में कारोबार करने वाली विदेशी कंपनी जिसे निर्दिष्ट व्यक्तियों से निर्दिष्ट आय की प्राप्ति के लिए धारा 44DA के तहत लेखापाल से रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता है। धारा 139(1) की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक महीना पहले प्रस्तुत किया जाना है। सरकार या किसी भारतीय संस्था से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क के माध्यम से आय की पावती से संबंधित लेखाकार की रिपोर्ट

 

6. प्रारूप 29B
के द्वारा प्रस्तुत फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा
करदाता जिसे आयकर अधिनियम,1961 की धारा 115JB के तहत एक लेखापाल से एक रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता है। धारा 139की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से एक महीना पहले प्रस्तुत किया जाना है। रिपोर्ट, एक विदेशी कम्पनी के मामले में जिस पर धारा 115JB प्रयोज्य होती है, यह प्रमाणित करते हुए कि बही लाभ की संगणना धारा 115JB के प्रावधानों के अनुसार की गई है

निर्धारण वर्ष 2023-24. के लिए विदेशी कम्पनी के लिए कर स्लैब

शर्त आयकर दर
सरकार या भारतीय संस्था से प्राप्‍त रॉयल्टी, एक करार के अनुसरण में, जो 31 मार्च 1961 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल 1976 से पहले या तकनीकी सेवाएँ प्रदान करने के लिए 29 फरवरी 1964 के बाद लेकिन 1 अप्रैल 1976 से पहले किया गया हो, जहां इस तरह के समझौते को, किसी भी मामले में, केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है 50%
कोई अन्य आय 40%

 

अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर

घटक 389
अधिभार क्या है?

अधिभार एक अतिरिक्त प्रभार है जो निर्दिष्ट सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों पर लगाया जाता है, यह लागू दरों के अनुसार गणना की गई आयकर की राशि पर प्रभारित किया जाता है:

  • 2% - ₹ 1 करोड़ से - ₹ 10 करोड़ तक कर योग्य आय
  • 5% - ₹10करोड़ से अधिक कराधेय
सीमांत राहत क्या है?
सीमांत राहत अधिभार से राहत है, जो उन मामलों में प्रदान किया जाता है जहां देय अधिभार अतिरिक्त आय से अधिक होता है जो व्यक्ति को अधिभार के लिए उत्तरदायी बनाता है। अधिभार के रूप में देय राशि क्रमशः ₹ 1करोड़ और ₹ 10 करोड़ से अधिक अर्जित आय की राशि से अधिक नहीं होगी।
स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर क्या है?
स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर का भुगतान 4% की दर से आयकर तथा अधिभार (यदि कोई हो) के योग की राशि पर भी सन्दत्त किया जाएगा।

 

जानकारी

टिप्पणी: धारा 115JB के स्पष्टीकरण 4 के तहत नहीं आने वाली एक विदेशी कम्पनी बही लाभ के 15% (प्लस अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर जो भी प्रयोज्य हो) पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी.) का भुगतान करने के लिए उत्तरदाई होगी जहां कम्पनी की सामान्य कर देयता बही लाभ के 15% से कम है।

 

निवेश / भुगतान / आय, जिनसे मुझे कर लाभ प्राप्त हो सकता है

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां

धारा 80G

निर्धारित निधियों, धर्मार्थ संस्थानों, आदि को किए गए दान के लिए कटौती।

दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

योग्यता सीमा के अधीन रहते हुए
ग्रुप
किए गए दान का 100%
किए गए दान का 50%
बिना किसी सीमा के
ग्रुप
किए गए दान का 100%
किए गए दान का 50%

 

 

 

 



ध्यान दें: इस अनुभाग के अंतर्गत ₹ 2000/- से अधिक नकद में दिए गए दान के संबंध में किसी कटौती की अनुमति नहीं होगी

 

धारा 80GGA

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती।

दान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं:

इसके लिए अनुसंधान संघ या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान:

  • वैज्ञानिक अनुसंधान
  • सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान
इसके लिए संघ या संस्था:
  • ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
  • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या वनीकरण के लिए
पी.एस.यू. या स्थानीय प्राधिकारी या एक संघ या संस्था जो राष्ट्रीय समिति द्वारा किसी पात्र परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित की गई हो
केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि
  • वन - रोपण
  • ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित और अधिसूचित के रूप में राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि

 

ध्यान दें: इस अनुभाग के अंतर्गत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी यदि ₹ 2000/- से अधिककिया गया दान नकद में हो, या यदि सकल कुल आय में व्यवसाय / कारोबार से अभिलाभ/मुनाफ़े से आय शामिल है।

 

धारा 80GGC
कतिपय राजनीतिक पक्षकारों या निर्वाचन न्यास में योगदान की गई राशि को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाता है (कुछ शर्त्तो के अधीन रहते हुए)
ग्रुप नकदी के अलावा किसी अन्य ढंग से सन्दत्त की गई कुल राशि की कटौती

 

धारा 80IAB

विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती

(कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए)

ग्रुप
जिस वर्ष केंद्रीय सरकार द्वारा एक विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित किया गया है, उस वर्ष से शुरू होने वाले पंद्रह निर्धारण वर्षों में से लगातार दस निर्धारण वर्षों के लिए लाभ का 100%
किसी ऐसे निर्धारिती को कोई कटौती नहीं, जहां विशेष आर्थिक परिक्षेत्र का विकास 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद शुरू होता है

 

 
धारा 80IE

उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों के लिए कटौती (कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए)

ग्रुप 10 निर्धारण वर्ष के लिए मुनाफ़ा 100% निर्दिष्ट विभिन्न शर्त्तों के अधीन रहते हुए

 

धारा 80JJAA

नए कार्यकर्ताओं/कर्मचारियों की नौकरी के संबंध में कटौती, उस निर्धारिती पर प्रयोज्य होगी जिस पर धारा 44AB प्रयोज्य होती है (कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए)

ग्रुप तीन निर्धारण वर्षों के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लागत का 30%, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए

 

धारा 80LA

अपतटीय बैंकिंग इकाइयाँ और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की आय के लिए कटौती (कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए)

ग्रुप निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार लगातार 5 आयु वर्षों के लिए, निर्दिष्ट आय का 100%

 

पृष्ठ की अंतिम बार समीक्षा की गई या अपडेट किया गया: 26-जून-2023