ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र
आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न
1800 103 0025 (or)
1800 419 0025
+91-80-46122000
+91-80-61464700
08:00 बजे से - 20:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)
कर सूचना नेटवर्क - एन.एस.डी.एल.
एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट करने के लिए पैन और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न
+91-20-27218080
07:00 बजे से - 23:00 बजे तक
(सभी दिन)
ए.आई.एस. और रिपोर्टिंग पोर्टल
ए.आई.एस., टी.आई.एस., एस.एफ़.टी. प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, ई-अभियान या ई-सत्यापन पर प्रतिक्रिया से संबंधित प्रश्न
1800 103 4215
09:30 बजे से - 18:00 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार)
ई-मेल
15-जून-2026
अनुस्मारक: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA (2) के तहत प्रतिदाय रोका गया है।
14-जून-2026
अपने अग्रिम कर का भुगतान करें
27-मई-2026
अंतिम अनुस्मारक: आज ही अपना आयकर विवरणी सत्यापन पूरा करें।
22-मई-2026
आई.टी.डी. डी.एस.सी. एलर्ट
22-मई-2026
आई.टी.आर.-V नियत तिथि के बाद प्राप्त हुआ
19-मई-2026
आयकर विवरणी का सत्यापन लंबित है – कृपया आवश्यक कार्रवाई करें।
12-मई-2026
आई.टी.आर.-V नियत तिथि के बाद प्राप्त हुआ
11-मई-2026
अंतिम अनुस्मारक : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA (2) के अंतर्गत प्रतिदाय रोका गया है।
27-अप्रैल-2026
ITD डी.एस.सी.अलर्ट
24-मार्च-2026
ITD डिजिटल हस्ताक्षर अलर्ट
17-मार्च-2026
अनुस्मारक: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA (2) के तहत धनवापसी रोक दी गई है।
14-मार्च-2026
अपना अग्रिम कर चुकाएं
13-मार्च-2026
अपना अग्रिम कर चुकाएं
20-फ़रवरी-2026
आई.टी.डी. डी.एस.सी. अलर्ट
09-फ़रवरी-2026
शेष: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA (2) के तहत प्रतिदाय रोक दिया गया है।
04-फ़रवरी-2026
देय तिथि के बाद प्राप्त आई.टी.आर.-वी
27-जनवरी-2026
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय-कर विवरणी का सत्यापन लंबित है
23-जनवरी-2026
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय-कर विवरणी का सत्यापन लंबित है
21-जनवरी-2026
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय-कर विवरणी का सत्यापन लंबित है
20-जनवरी-2026
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय-कर विवरणी का सत्यापन लंबित है
20-जनवरी-2026
आई.टी.डी. डी.एस.सी. अलर्ट
08-जनवरी-2026
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय-कर विवरणी का सत्यापन लंबित है
06-जनवरी-2026
शेष: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA (2) के तहत प्रतिदाय रोक दिया गया है।