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29 अक्टूबर 2025 की परिपत्र संख्या 15/2025 के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (a) में निर्दिष्ट निर्धारितियों के लिए आयकर विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी गई है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 44AB के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करने की नियत तिथि 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 कर दी गई है।
वित्त अधिनियम, 2025 के अनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आई.टी.आर.-1 से 7 में अद्यतन विवरणी फ़ाइल करने के लिए एक्सेल उपयोगिता अब फ़ाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ क्लिक करें
अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (a) में निर्दिष्ट करदाताओं के मामले में लेखापरीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करने की नियत तिथि 30 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2025 कर दी गई है। कृपया सी.बी.डी.टी. परिपत्र सं.14/2025 दिनांक 25 सितम्बर, 2025 देखें।
आई.टी.आर. -6 का आयकर विवरणी फ़ॉर्म पोर्टल पर पहले से भरे हुए डेटा के साथ ऑनलाइन मोड के माध्यम से फ़ाइल किए जाने के लिए सक्षम है।
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आई.टी.आर.-6 की ऑफ़लाइन उपयोगिता फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध है। यहाँ क्लिक करें
आयकर विवरणी फॉर्म आई.टी.आर.-5 और आई.टी.आर.-7 को पोर्टल पर पहले से भरे गए डेटा के साथ ऑनलाइन मोड के माध्यम से फ़ाइल करने की सुविधा उपलब्ध है।
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आई.टी.आर.-7 की ऑफ़लाइन उपयोगिता फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध है। यहाँ क्लिक करें
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आई.टी.आर. फ़ाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2025 से बढ़ाकर 16 सितम्बर 2025 कर दी गई है।
वित्तीय अधिनियम, 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए आई.टी.आर.-5, 6 और आई.टी.आर.-7 में अपडेट की गई विवरणी फ़ाइल करने के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ अब उपलब्ध हैं।
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आई.टी.आर.-5 की ऑफ़लाइन उपयोगिता फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध है। यहाँ क्लिक करें