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अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (a) में निर्दिष्ट करदाताओं के मामले में लेखापरीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल करने की नियत तिथि 30 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2025 कर दी गई है। कृपया सी.बी.डी.टी. परिपत्र सं.14/2025 दिनांक 25 सितम्बर, 2025 देखें।
आई.टी.आर. -6 का आयकर विवरणी फ़ॉर्म पोर्टल पर पहले से भरे हुए डेटा के साथ ऑनलाइन मोड के माध्यम से फ़ाइल किए जाने के लिए सक्षम है।
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आई.टी.आर.-6 की ऑफ़लाइन उपयोगिता फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध है। यहाँ क्लिक करें
आयकर विवरणी फॉर्म आई.टी.आर.-5 और आई.टी.आर.-7 को पोर्टल पर पहले से भरे गए डेटा के साथ ऑनलाइन मोड के माध्यम से फ़ाइल करने की सुविधा उपलब्ध है।
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आई.टी.आर.-7 की ऑफ़लाइन उपयोगिता फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध है। यहाँ क्लिक करें
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आई.टी.आर. फ़ाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2025 से बढ़ाकर 16 सितम्बर 2025 कर दी गई है।
वित्तीय अधिनियम, 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए आई.टी.आर.-5, 6 और आई.टी.आर.-7 में अपडेट की गई विवरणी फ़ाइल करने के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ अब उपलब्ध हैं।
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आई.टी.आर.-5 की ऑफ़लाइन उपयोगिता फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध है। यहाँ क्लिक करें
फॉर्म 10A फ़ाइल करने में धारा 12A के तहत विलंब की क्षमा के लिए आवेदन ई-फाइलिंग पोर्टल पर सक्षम कर दिया गया है। क्षमा अनुरोध दर्ज करने के लिए, लॉग इन करें: https://eportal.incometax.gov.in > डैशबोर्ड > सेवाएँ > क्षमा अनुरोध > वैधानिक फॉर्म के लिए आवेदन > आगे बढ़ने के लिए क्षमा अनुरोध बनाएँ बटन पर क्लिक करें।
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आई.टी.आर.-7 की एक्सेल उपयोगिता फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें ।