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  • अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ई-फ़ाईलिंग खाता अनाधिकृत रूप से किसी और के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हो सकता है कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं। सबसे पहले, इस घटना की रिपोर्ट पुलिया या साइबर क्राइम विभाग के अधिकारियों को दें। आपhttps://cybercrime.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आपराधिक शिकायत/एफ.आई.आर. फ़ाइल करवा सकते हैं। यह साइबर क्राइम से पीड़ित लोगों/शिकायतकर्ताओं के लिए ऑनलाइन साइबरक्राइम शिकायत रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा की गयी एक पहल है।

    साइबर क्राइम के लिए शिकायत फ़ाइल करते समय, कृपया यह सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित सुसंगत जानकारी कैप्चर की गयी है और खाते का दुरुपयोग होने के संबंध में एफ.आई.आर./आपराधिक शिकायत में प्रतिबिंबित हो रही है:

    1. शिकायतकर्ता का पूर्ण ब्यौरा, जैसे पैन, आधार संख्या आदि और कथित घटना का संक्षिप्त वृत्तांत;
    2. संदिग्ध खाते के दुरुपयोग की तिथि और अनुमानित समय (यदि आप संदिग्ध खाते के दुरुपयोग की तिथि और समय के बारे में अनिश्चित हैं, तो कृपया ई-फ़ाईलिंग खाते में अपने पिछले लॉग इन और एक्सेस करने की तिथि और अनुमानित समय का उल्लेख करें, और अपने पिछले लॉग इन के दौरान आपके द्वारा की गयी यथासंभव किसी भी गतिविधि का वर्णन करें। यह अनधिकृत क्रियाकलापों और वैध क्रियाकलापों के बीच अंतर करने में मदद करेगा);
    3. खाते के दुरुपयोग की तिथि और अनुमानित समय, जब इस पर आपका ध्यान गया, और आपका ध्यान इस ओर कैसे गया;
    4. संदिग्ध खाते के दुरुपयोग से संबंधित कोई भी सूचना, तथ्य या ब्यौरा।
     

    कृपया ध्यान दें कि आयकर विभाग के समक्ष खाते के दुरुपयोग से संबंधित की गयी कोई भी शिकायत, एफ.आई.आर./आपराधिक शिकायत की एक प्रतिलिपि और घटना सुसंगत ब्यौरे के साथ की जानी चाहिए। हम सिफारिश करते हैं कि आप खाते के दुरुपयोग की शिकायत (एफ.आई.आर./आपराधिक शिकायत की प्रतिलिपि के साथ) ई-फ़ाईलिंग खाते पर पंजीकृत अपने प्राथमिक ई-मेल आई.डी. से मेल के ज़रिये करें।

  • किसी भी तरह की सूचना जो कथित तौर पर साइबर क्राइम से संबंधित हो, आयकर विभाग तत्काल कानून प्रवर्तन विभागों को इसकी सूचना देता है। साथ ही, जांच के लिए बुलाए जाने पर आयकर विभाग, ऐसी सभी जानकारी साझा भी करता है।
  • सामान्य एहतियात के तौर पर, अपना लॉगइन क्रेंडेशियल और संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा न करें।