समाचार और ई-अभियान
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आई.टी.आर.-2 और आई.टी.आर.-3 की एक्सेल उपयोगिताएँ फ़ाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
जिन करदाताओं को धारा 158BC के तहत नोटिस मिला है, वे अब आयकर पोर्टल पर ई-प्रोसीडिंग टैब के माध्यम से फ़ॉर्म आई.टी.आर.-B जमा कर सकते हैं।
ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ई-पे टैक्स सेवा के लिए उपलब्ध बैंकों की सूची नवीनतम अपडेट दिनांक में प्रदान की गई है
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आई.टी.आर.-1 और आई.टी.आर.-4 के लिए ऑफ़लाइन उपयोगिताएँ फ़ाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ क्लिक करें
आयकर विवरणी फॉर्म आई.टी.आर.-1 और आई.टी.आर.-4 को ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से भरे गए डेटा के साथ ऑनलाइन मोड के माध्यम से दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध है। निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आई.टी.आर.-1 और आई.टी.आर.-4 की एक्सेल यूटिलिटी भी फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए फॉर्म 64A और 64E दाखिल करने की अंतिम तिथि 15जून 2025 कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने 24 फरवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या 17/2025 के माध्यम से नियम 12CA और नियम 12CC में संशोधन किया है, जिसके तहत व्यापार और प्रतिभूतिकरण ट्रस्टों द्वारा फॉर्म 64A और फॉर्म 64E जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर से बदलकर अगले वित्तीय वर्ष की 15 जून कर दी गई है।
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आई.टी.आर.-1 और आई.टी.आर.-4 की एक्सेल उपयोगिताएँ फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नियत तिथि का विस्तार
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.), आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को, धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (c) में उल्लिखित करदाताओं के मामले में, 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया है। कृपया सी.बी.डी.टी. परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 27 मई, 2025 देखें।
वित्त अधिनियम (संख्या 2), 2024 के अनुसार धारा 12A के लिए फॉर्म 10AB क्षमा अनुरोध अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध है। आयकर अधिनियम की धारा 12A(1) के खंड (ac) के प्रावधान का संदर्भ लें।
फ़ॉर्म 3CEFC (धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (i) में उल्लिखित आय के लिए सेफ हार्बर चुनने का आवेदन, जो “कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के तहत कराधेय है) अब ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर फ़ाइल करने के लिए उपलब्ध है। कृपया सी.बी.डी.टी. की अधिसूचना संख्या 124/2024 देखें।