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एसएमएस
22-मई-2026

प्रिय BRXXXXXXXK, आपके डी.एस.सी. की वैधता की त्वरित जाँच करने का समय है। यदि आपको डी.एस.सी. का उपयोग करते समय कोई त्रुटि संदेश मिले, तो नवीनतम एम्ब्रिज एप्लिकेशन इंस्टॉल करें।– आयकर विभाग

27-अप्रैल-2026

प्रिय BRXXXXXXXK, डी.एस.सी. की वैधता की त्वरित जाँच का समय आ गया है। यदि डी.एस.सी. का उपयोग करते समय आपको त्रुटि संदेश मिले, तो नवीनतम एम्ब्रिज एप्लिकेशन इंस्टॉल करें - आयकर विभाग

24-मार्च-2026

प्रिय BRXXXXXXXK, डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता को जाँचने का समय आ गया है। यदि आपको डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते समय त्रुटि संदेश दिखाई देता है, तो नवीनतम एम्ब्रिज एप्लिकेशन इंस्टॉल करें -आयकर विभाग

20-फ़रवरी-2026

प्रिय BRXXXXXXXK , इसकी वैधता की त्वरित डी.एस.सी. जांच करने का समय आ गया है। यदि डी.एस.सी. का उपयोग करते समय आपको त्रुटि संदेश आता है, तो लेटेस्ट एम्ब्रिज ऐप्लिकेशन इंस्टॉल करें - आयकर विभाग
 

27-जनवरी-2026

प्रिय BRXXXXXXXK , नि.व.25-26 के लिए आपका आई.टी.आर. सत्यापन लम्बित है, आधार-ओ.टी.पी./नेट-बैंकिंग इत्यादि के इस्तेमाल से पोर्टल पर आई.टी.आर. अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर अपने आई.टी.आर. को ई-सत्यापित कर लें - आयकर विभाग
 

23-जनवरी-2026

प्रिय BRXXXXXXXK, नि.व.25-26 के लिए आपका आई.टी.आर. सत्यापन लम्बित है, आधार-ओ.टी.पी./नेट-बैंकिंग इत्यादि के इस्तेमाल से पोर्टल पर आई.टी.आर. अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर अपने आई.टी.आर. को ई-सत्यापित कर लें - आयकर विभाग
 

21-जनवरी-2026

प्रिय BRXXXXXXXK , नि.व.25-26 के लिए आपका आई.टी.आर. सत्यापन लम्बित है, आधार-ओ.टी.पी./नेट-बैंकिंग इत्यादि के इस्तेमाल से पोर्टल पर आई.टी.आर. अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर अपने आई.टी.आर. को ई-सत्यापित कर लें - आयकर विभाग
 

20-जनवरी-2026

प्रिय BRXXXXXXXK, नि.व.25-26 के लिए आपका आई.टी.आर. सत्यापन लम्बित है, आधार-ओ.टी.पी./नेट-बैंकिंग इत्यादि के इस्तेमाल से पोर्टल पर आई.टी.आर. अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर अपने आई.टी.आर. को ई-सत्यापित कर लें - आयकर विभाग
 

20-जनवरी-2026

प्रिय BRXXXXXXXK, डी.एस.सी की वैधता की त्वरित जाँच का समय आ गया है। यदि डी.एस.सी. का उपयोग करते समय आपको त्रुटि संदेश आता है, तो लेटेस्ट एम्ब्रिज ऐप्लिकेशन इंस्टॉल करें।-आयकर विभाग
 

08-जनवरी-2026

प्रिय  BRXXXXXXXK, नि.व.25-26 के लिए आपका आई.टी.आर. सत्यापन लम्बित है, आधार-ओ.टी.पी./नेट-बैंकिंग इत्यादि के इस्तेमाल से पोर्टल पर आई.टी.आर. अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर अपने आई.टी.आर. को ई-सत्यापित कर लें - आयकर विभाग