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26-अक्टूबर-2024

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि को अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (a) में संदर्भित करदाताओं की निम्न श्रेणियों के लिए 31 अक्तूबर, 2024 से बढ़ाकर 15 नवंबर, 2 2024 कर दिया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार:

(a) निगमित-निर्धारिती; या

(b) गैर-निगमित निर्धारिती जिसकी लेखा बहियों की लेखा परीक्षा आयकर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन की जानी अपेक्षित है; या                                         

(c)किसी फर्म का साझेदार जिसके खातों का आयकर अधिनियम या किसी अन्य समय प्रवृत्त कानून के अंतर्गत लेखा परीक्षण किया जाना अपेक्षित है या ऐसे साझेदार का पति या पत्नी, यदि धारा 5A (पुर्तगाली नागरिक संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच आय का आबंटन) के प्रावधान ऐसे पति या पत्नी पर लागू होते हैं।कृपया सी.बी.डी.टी. परिपत्र संख्या 13/2024 दिनांक 26 अक्टूबर, 2024 देखें।