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फ़ॉर्म 10BB (ए.वाई. 2023-24 से आगे)

फ़ॉर्म 10BB (ए.वाई. 2023-24 से आगे) से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. पुनः अधिसूचित फ़ॉर्म 10BB किस निर्धारण वर्ष से लागू है?

21 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. 7/2023 द्वारा अधिसूचित फ़ॉर्म 10BB निर्धारण वर्ष 2023-24 से लागू है।

2. क्या अधिसूचना सं. 7/2023 जारी होने से पूर्व फ़ाइल किया जाने वाला फ़ॉर्म 10BB अभी भी ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है?

मौजूदा फ़ॉर्म 10BB पोर्टल पर उपलब्ध है तथा यह केवल निर्धारण वर्ष 2022-23 तक लागू है।

निर्धारण वर्ष 2022-23 तक की फ़ाइलिंग के लिए, फ़ॉर्म 10BB ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है और इसके लिए यहाँ पहुँचा जा सकता है–

“ई-फ़ाइल → आयकर फ़ॉर्म → आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें → आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार फ़ॉर्म → फ़ॉर्म 10BB” सी.ए. को आवंटित करने के लिए।

या

वैकल्पिक रूप से, “मेरा सी.ए.” सुविधा का उपयोग करके भी फ़ॉर्म आवंटित किया जा सकता है।

3. अधिसूचना सं. 7/2023 द्वारा अधिसूचित फ़ॉर्म 10BB को किसी ऑडिटी द्वारा कब फ़ाइल किया जाना आवश्यक है?

ए.वाई. 2023-24 से आगे, पुनः अधिसूचित फ़ॉर्म 10B उन मामलों में लागू होगा जहाँ नीचे उल्लिखित किसी भी शर्त की पूर्ति होती है—

  1. ऑडिटी  की कुल आय, जहाँ लागू हो, उल्लिखित खंड/धारा के प्रावधानों को प्रभावी किए बिना-
  1. धारा 10 के खंड 23C के उप-खंड (iv), (v), (vi) तथा (via)
  2. अधिनियम की धारा 11 तथा धारा 12

पूर्व वर्ष के दौरान पाँच करोड़ रुपये से अधिक है

  1. ऑडिटी  को पूर्व वर्ष के दौरान कोई विदेशी योगदान प्राप्त हुआ हो
  2. ऑडिटी ने पूर्व वर्ष के दौरान अपनी आय का कोई भाग भारत के बाहर प्रयुक्त किया है। अन्य सभी मामलों में, पुनः अधिसूचित फ़ॉर्म सं. 10BB लागू होगा। अधिक जानकारी के लिए, आप आयकर नियम, 1962 के नियम 16CC तथा नियम 17B का संदर्भ ले सकते हैं।

4. ई-फाइलिंग पोर्टल पर फ़ॉर्म 10BB (ए.वाई 2023-24 से आगे) फ़ाइल करने की प्रक्रिया क्या है?

फ़ॉर्म 10BB फ़ाइल करने के चरण (ए.वाई 2023-24 से आगे) निम्नानुसार हैं:

चरण 1) करदाता लॉगिन: फ़ॉर्म को सी.ए. को आवंटित करें। फ़ॉर्म को निम्नलिखित दो में से किसी एक तरीके से आवंटित किया जा सकता है -

  1. ई-फ़ाइल → आयकर फ़ॉर्म → आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें → आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार फ़ॉर्म → फ़ॉर्म 10BB (ए.वाई 2023-24 से आगे)
  2. अधिकृत भागीदार → मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट (सी.ए.) → सी.ए. जोड़ें (यदि पहले से नहीं जोड़ा गया है) → आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार फ़ॉर्म → फ़ॉर्म 10BB (ए.वाई. 2023-24 से आगे) आवंटित करें

चरण 2) सी.ए. लॉगिन: सी.ए. आवंटन को स्वीकार करेगा और कार्यसूची के “आपकी कार्रवाई के लिए” टैब के माध्यम से फ़ॉर्म अपलोड करेगा।

चरण 3) करदाता लॉगिन: करदाता कार्यसूची के “आपकी कार्रवाई के लिए” टैब के माध्यम से सी.ए. द्वारा अपलोड किए गए फ़ॉर्म को स्वीकार करेगा।

कृपया सुनिश्चित करें कि फ़ॉर्म को धारा 44AB  में संदर्भित निर्दिष्ट तिथि, अर्थात् धारा 139  की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक माह पूर्व अपलोड तथा स्वीकार कर लिया जाए, ताकि विलंबित फ़ाइलिंग के किसी भी परिणाम से बचा जा सके।

5. ऊपर प्रश्न सं. 3 में संदर्भित “ऑडिटी” कौन है?

अधिनियम की धारा 10 के खंड (23C) के उप-खंड (iv), (v), (vi) अथवा (via) में संदर्भित कोई निधि, संस्था अथवा न्यास, या कोई विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थान, या कोई अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सीय संस्थान, अथवा अधिनियम की धारा 11 या धारा 12 में संदर्भित कोई न्यास अथवा संस्था, इस फ़ॉर्म में "ऑडिटी" कहलाएगा।

6. पुनः अधिसूचित फ़ॉर्म 10BB के संदर्भ में ऊपर प्रश्न संख्या 3 में उल्लिखित “विदेशी योगदान” का क्या अर्थ है?

नियम 16CC तथा नियम 17B के लिए, “विदेशी योगदान” शब्द का वही अर्थ होगा जो विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (h) में उसे प्रदान किया गया है।

7. फ़ॉर्म 10BB (ए.वाई. 2023-24 से आगे) की फ़ाइलिंग की नियत तिथि क्या है?

फ़ॉर्म 10BB को धारा 44AB में संदर्भित निर्दिष्ट तिथि से पूर्व फ़ाइल किया जाना चाहिए, अर्थात् धारा 139(1) के तहत विवरणी की फ़ाइलिंग की नियत तिथि से एक माह पूर्व।

8. फ़ॉर्म 10BB (ए.वाई. 2023-24 से आगे) की फ़ाइलिंग कब पूर्ण मानी जाती है?

फ़ॉर्म की फ़ाइलिंग तभी पूर्ण मानी जाती है, जब करदाता सी.ए. द्वारा अपलोड किए गए फ़ॉर्म को स्वीकार कर ले तथा ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत सक्रिय डी.एस.सी. अथवा ई.वी.सी. के माध्यम से उसका सत्यापन कर दे।

9. फ़ॉर्म 10BB (ए.वाई. 2023-24 से आगे) के लिए सत्यापन के कौन-कौन से माध्यम उपलब्ध हैं?

फ़ॉर्म 10BB (ए.वाई. 2023-24 से आगे) के लिए सत्यापन के माध्यम:

  • सी.ए. के लिए, फ़ॉर्म अपलोड करने के लिए केवल डी.एस.सी. विकल्प उपलब्ध है।
  • कंपनियों के अतिरिक्त अन्य करदाताओं (ऑडिटी) के लिए, सी.ए. द्वारा अपलोड किए गए फ़ॉर्म को स्वीकार करने के लिए डी.एस.सी. तथा ई.वी.सी. दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।
  • कंपनियों के लिए, सी.ए. द्वारा अपलोड किए गए फ़ॉर्म को स्वीकार करने के लिए केवल डी.एस.सी. विकल्प उपलब्ध है।

10. मैंने पिछले वर्ष फ़ॉर्म 10BB फ़ाइल किया था। ए.वाई. 2023-24 अथवा उसके बाद के निर्धारण वर्षों के लिए मुझे कौन-सा फ़ॉर्म, 10B अथवा 10BB, फ़ाइल करना आवश्यक है?

आयकर (तृतीय संशोधन) नियम, 2023 द्वारा नियम 16CC तथा नियम 17B में संशोधन किया गया है। पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों में कौन-सा फ़ॉर्म फ़ाइल किया गया था, इस तथ्य से निरपेक्ष, ए.वाई. 2023-24 से आगे फ़ॉर्म 10B तथा 10BB की लागूता का निर्णय संशोधित नियम 16CC तथा नियम 17B के आधार पर किया जाएगा।

11. सारणी युक्त अनुसूचियों, अर्थात् “विवरण जोड़ें” विकल्प तथा “सी.एस.वी.अपलोड करें” विकल्प दोनों वाली अनुसूचियों के लिए अभिलेख कैसे प्रदान किए जाएँ?

क्रम सं. 23(vii), क्रम सं. 23(viii) तथा क्रम सं. 32 की सभी अनुसूचियों के लिए, कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:-

  1. 50 तक अभिलेखों की संख्या के लिए: सारणी अथवा सी.इस.वी., किसी भी विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में, डेटा सारणी में प्रदर्शित होगा।
  2. 50 से अधिक अभिलेखों की संख्या के लिए: केवल सी.इस.वी. विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। डेटा केवल सी.इस.वी. संलग्नक के रूप में प्रदर्शित होगा।
  3. सी.एस.वी.अपलोड विकल्प का उपयोग करते समय निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए:-

“एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड करें → अभिलेख जोड़ें → एक्सेल टेम्पलेट को .csv फ़ाइल में परिवर्तित करें → .csv फ़ाइल अपलोड करें”

  1. जब भी कोई सी.इस.वी. फ़ाइल अपलोड की जाती है, तो वह मौजूदा अभिलेखों/डेटा (यदि कोई हो) को अधिलेखित कर देगी। पुराने अभिलेख हटा दिए जाएँगे और नवीनतम CSV के माध्यम से अपलोड किए गए अभिलेख प्रभावी रहेंगे।

12. क्या फ़ाइल किया गया फ़ॉर्म 10BB (ए.वाई. 2023-24 से आगे) संशोधित किया जा सकता है?

हाँ, फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म 10BB के लिए संशोधन का विकल्प उपलब्ध है।

13. क्या फ़ॉर्म भरने के लिए कोई निर्देश अथवा मार्गदर्शन उपलब्ध है?

हाँ, एक बार जब सी.ए. आवंटन स्वीकार कर लेता है और अपने ए.आर.सी.ए. लॉगिन के अंतर्गत फ़ॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है, तो वह निर्देश फ़ाइल डाउनलोड कर सकेगा, जो उस स्क्रीन के शीर्ष पर उपलब्ध होगी जहाँ फ़ॉर्म 10BB (ए.वाई. 2023-24 से आगे) के पैनल उपलब्ध हैं।

उल्लिखित लिंक पर क्लिक करके निर्देश फ़ाइल डाउनलोड की जा सकती है।

14. क्या फ़ॉर्म फ़ाइल करते समय किसी संलग्नक को संलग्न करना आवश्यक है?

हाँ, निम्नलिखित संलग्नकों को फ़ॉर्म के “संलग्नक” पैनल के अंतर्गत संलग्न करना अनिवार्य है -

  1. आय एवं व्यय खाता / लाभ एवं हानि खाता
  2. तुलन पत्र

“विविध संलग्नक” नाम से एक वैकल्पिक संलग्नक विकल्प भी उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ संलग्न किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक संलग्नक का आकार 5 एम.बी. से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी संलग्नक केवल पी.डी.एफ./ज़िप प्रारूप में होने चाहिए तथा ज़िप फ़ाइल में सम्मिलित सभी फ़ाइलें भी केवल पी.डी.एफ. प्रारूप में होनी चाहिए।

15. फ़ॉर्म 10BB (ए.वाई. 2023-24 से आगे) की फ़ाइलिंग के पश्चात फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म के विवरण कहाँ देखे जा सकते हैं?

सी.ए. तथा करदाता के लॉगिन में, ई-फ़ाइल टैब → आयकर फ़ॉर्म → फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें → आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार फ़ॉर्म के अंतर्गत फ़ाइल किए गए फ़ॉर्मों का विवरण देखा जा सकता है।

16. मैं फ़ॉर्म 10BB (ए.वाई. 2023-24 से आगे) की ऑफ़लाइन उपयोगिता कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ?

होम | आयकर विभाग  पर जाएँ → डाउनलोड्स पर जाएँ → आयकर फ़ॉर्म → फ़ॉर्म 10BB (ए.वाई. 2023-24 से आगे) → फ़ॉर्म उपयोगिता।

वैकल्पिक रूप से, सी.ए. फ़ॉर्म अपलोड करते समय ऑफ़लाइन फाइलिंग विकल्प के अंतर्गत उपलब्ध डाउनलोड बटन पर क्लिक करके भी इस पथ तक पहुँच सकता है।

नोट: कृपया सुनिश्चित करें कि आप सदैव ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध उपयोगिता के नवीनतम संस्करण का ही उपयोग करें।

17. क्या फ़ॉर्म 10BB (ए.वाई. 2023-24 से आगे) को ई.आर.आई., अर्थात् तृतीय-पक्ष सॉफ़्टवेयरों के माध्यम से फ़ाइल किया जा सकता है?

हाँ, यह फ़ॉर्म “ऑफ़लाइन” फ़ाइलिंग मोड का उपयोग करके ई.आर.आई. के माध्यम से भी फ़ाइल किया जा सकता है।

18. यदि मेरी आय मूल छूट सीमा से कम है, तो क्या फ़ॉर्म 10BB फ़ाइल करना आवश्यक है?

फ़ॉर्म 10BB की लागूता के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23C) के दसवें परंतुक के खंड (b) तथा धारा 12A(1) के खंड (b) के उप-खंड (ii) के प्रासंगिक प्रावधानों को, आयकर नियम, 1962 के नियम 16CC तथा नियम 17B के साथ पढ़ें।

19. फ़ॉर्म 10BB में, “लेखाकार की रिपोर्ट” पैनल के अंतर्गत “सोसायटी/कंपनी/गैर-लाभकारी संगठन आदि” का चयन करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। मुझे कौन-सा विकल्प चुनना चाहिए?

“लेखाकार की रिपोर्ट” पैनल के अंतर्गत ऑडिटी के विवरण के लिए, फ़ॉर्म 10BB में चयन हेतु निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं - निधि, न्यास, संस्था, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सीय संस्थान।

आप ऑडिटी के मामले में उस विकल्प का चयन कर सकते हैं, जो उस संगठन के प्रकार के अनुसार उपयुक्त हो, जिसके लिए अनंतिम/अंतिम पंजीकरण प्रदान किया गया है, अथवा संगठन द्वारा संचालित गतिविधियों की प्रकृति के अनुसार, या किसी अन्य प्रासंगिक कारक के आधार पर जिसे आधार माना जा सकता है।

20. मुझे फ़ॉर्म प्रस्तुत करते समय विफलता का सामना करना पड़ रहा है। फ़ॉर्म प्रस्तुत करते समय, सिस्टम अमान्य पूरा नाम, फ़्लैग, इनपुट, प्रतिशत, फ़्लैट, पता पंक्ति तथा पिन कोड जैसी त्रुटियाँ प्रदर्शित करता है। इस समस्या के समाधान के लिए मुझे क्या करना चाहिए?

कृपया सुनिश्चित करें कि करदाता तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रोफ़ाइल, प्रमुख व्यक्ति के विवरण सहित सभी अनिवार्य फ़ील्डों के लिए पूर्ण हो। इसके पूर्ण होने के पश्चात, पुराने ड्राफ़्ट को हटाएँ और नए फ़ॉर्म की फ़ाइलिंग का पुनः प्रयास करें।

21. क्या धारा 13(3) में संदर्भित निर्दिष्ट व्यक्ति के विवरण को फ़ॉर्म 10BB के क्रम सं. 28 में प्रदान करना अनिवार्य है, भले ही धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (c) अथवा उप-धारा (2) में उल्लिखित शर्तें/मानदंड लागू न हों?

क्रम सं. 28 में अपेक्षित निर्दिष्ट व्यक्तियों के विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। आप 9 अक्टूबर 2023 के परिपत्र सं. 17/2023 का भी संदर्भ ले सकते हैं तथा उपलब्धता के अनुसार उन व्यक्तियों के विवरण प्रदान कर सकते हैं।

22. ए.वाई. 2023-24 के लिए फ़ॉर्म 10BB के यू.डी.आई.एन. कैसे जनरेट करें?

कृपया ध्यान दें कि ए.वाई. 2023-24 से आगे के लिए लागू पुनः अधिसूचित फ़ॉर्म 10BB के लिए, “यू.डी.आई.एन. विवरण देखें/अपडेट करें” पर “फ़ॉर्म 10BB - धारा 10(23C) के खंड (b) के उप-खंड (iv)/(v)/(vi)/(via) के दसवें परंतुक तथा धारा 12A(1)(b)(ii)” फ़ॉर्म का नाम चुनकर यू.डी.आई.एन. जनरेट किया जाना आवश्यक है।