Do not have an account?
Already have an account?

1. आयकर अधिनियम, 1961, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536 के अनुसार 01.04.2026 से निरस्त किया जाता है।

2.  कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता ध्यान दें: वित्तीय वर्ष 2018‑19 (चौथी तिमाही) से वित्तीय वर्ष 2023‑24 (तीसरी तिमाही) तक के लिए टी.डी.एस./टी.सी.एस. सुधार विवरण 31.03.2026 तक जमा करें। आयकर अधिनियम, 1961 के निरस्त होने के कारण 01.04.2026 से, फाइलिंग समय सीमा से बाहर हो गई है। नए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 397(3) के तहत संबंधित कर वर्ष की समाप्ति से दो वर्षों के भीतर सुधार की अनुमति है।

3. आयकर फ़ॉर्म 1 से 7 तक की अद्यतित विवरणी फ़ाइल करने के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ अब ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

1. आयकर अधिनियम, 1961, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536 के अनुसार 01.04.2026 से निरस्त किया जाता है।

2.  कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता ध्यान दें: वित्तीय वर्ष 2018‑19  (चौथी तिमाही) से वित्तीय वर्ष 2023‑24 (तीसरी तिमाही) तक के लिए टी.डी.एस./टी.सी.एस. सुधार विवरण 31.03.2026 तक जमा करें। आयकर अधिनियम, 1961 के निरस्त होने के कारण 01.04.2026 से, फाइलिंग समय सीमा से बाहर हो गई है। नए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 397(3) के तहत संबंधित कर वर्ष की समाप्ति से दो वर्षों के भीतर सुधार की अनुमति है।

3. आयकर फ़ॉर्म 1 से 7 तक की अद्यतित विवरणी फ़ाइल करने के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ अब ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

1. आयकर अधिनियम, 1961, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536 के अनुसार 01.04.2026 से निरस्त किया जाता है।

2.  कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता ध्यान दें: वित्तीय वर्ष 2018‑19  (चौथी तिमाही) से वित्तीय वर्ष 2023‑24 (तीसरी तिमाही) तक के लिए टी.डी.एस./टी.सी.एस. सुधार विवरण 31.03.2026 तक जमा करें। आयकर अधिनियम, 1961 के निरस्त होने के कारण 01.04.2026 से, फाइलिंग समय सीमा से बाहर हो गई है। नए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 397(3) के तहत संबंधित कर वर्ष की समाप्ति से दो वर्षों के भीतर सुधार की अनुमति है।

3. आयकर फ़ॉर्म 1 से 7 तक की अद्यतित विवरणी फ़ाइल करने के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ अब ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

1. आयकर अधिनियम, 1961, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536 के अनुसार 01.04.2026 से निरस्त किया जाता है।

2.  कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता ध्यान दें: वित्तीय वर्ष 2018‑19  (चौथी तिमाही) से वित्तीय वर्ष 2023‑24 (तीसरी तिमाही) तक के लिए टी.डी.एस./टी.सी.एस. सुधार विवरण 31.03.2026 तक जमा करें। आयकर अधिनियम, 1961 के निरस्त होने के कारण 01.04.2026 से, फाइलिंग समय सीमा से बाहर हो गई है। नए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 397(3) के तहत संबंधित कर वर्ष की समाप्ति से दो वर्षों के भीतर सुधार की अनुमति है।

3. आयकर फ़ॉर्म 1 से 7 तक की अद्यतित विवरणी फ़ाइल करने के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ अब ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

नवीनतम अपडेट

e-Campaigns

Quick Links

जानने योग्य बातें

हमारे सफलता समर्थक

  • Impressive speed! Most Income Tax refunds got processed and credited last night itself.
    Thanks to @IncomeTaxIndia and @FinMinIndia for ensuring timely relief to taxpayers.
     

    share-icon
    14-फ़रवरी-2026
  • @narendramodi 
    @PTI_News 
    @nsitharaman 
    @IncomeTaxIndia 

    I thank income tax department from core of my heart ❤️ for my refund credited in my account today . I was in real need of money 
    Greatful Team
    Jai Hind !!
     

    share-icon
    12-फ़रवरी-2026
  • @IncomeTaxIndia The issue has been resolved, thank you for the quick response.

    share-icon
    12-फ़रवरी-2026
  • @IncomeTaxIndia @nsitharamanoffc @IncomeTaxMum @FinMinIndia @nsitharaman @PMOIndia @IncomeTaxIndia thanks a lot for support. I got my certificate today.

    share-icon
    10-फ़रवरी-2026
  • @IncomeTaxIndia Thanx,
    आज Refund मिल गया.
    हृदय से धन्यवाद
     

    share-icon
    12-फ़रवरी-2026