1. आयकर अधिनियम, 1961, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536 के अनुसार 01.04.2026 से निरस्त किया जाता है।
2. कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता ध्यान दें: वित्तीय वर्ष 2018‑19 (चौथी तिमाही) से वित्तीय वर्ष 2023‑24 (तीसरी तिमाही) तक के लिए टी.डी.एस./टी.सी.एस. सुधार विवरण 31.03.2026 तक जमा करें। आयकर अधिनियम, 1961 के निरस्त होने के कारण 01.04.2026 से, फाइलिंग समय सीमा से बाहर हो गई है। नए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 397(3) के तहत संबंधित कर वर्ष की समाप्ति से दो वर्षों के भीतर सुधार की अनुमति है।
3. आयकर फ़ॉर्म 1 से 7 तक की अद्यतित विवरणी फ़ाइल करने के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ अब ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
1. आयकर अधिनियम, 1961, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536 के अनुसार 01.04.2026 से निरस्त किया जाता है।
2. कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता ध्यान दें: वित्तीय वर्ष 2018‑19 (चौथी तिमाही) से वित्तीय वर्ष 2023‑24 (तीसरी तिमाही) तक के लिए टी.डी.एस./टी.सी.एस. सुधार विवरण 31.03.2026 तक जमा करें। आयकर अधिनियम, 1961 के निरस्त होने के कारण 01.04.2026 से, फाइलिंग समय सीमा से बाहर हो गई है। नए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 397(3) के तहत संबंधित कर वर्ष की समाप्ति से दो वर्षों के भीतर सुधार की अनुमति है।
3. आयकर फ़ॉर्म 1 से 7 तक की अद्यतित विवरणी फ़ाइल करने के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ अब ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
1. आयकर अधिनियम, 1961, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536 के अनुसार 01.04.2026 से निरस्त किया जाता है।
2. कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता ध्यान दें: वित्तीय वर्ष 2018‑19 (चौथी तिमाही) से वित्तीय वर्ष 2023‑24 (तीसरी तिमाही) तक के लिए टी.डी.एस./टी.सी.एस. सुधार विवरण 31.03.2026 तक जमा करें। आयकर अधिनियम, 1961 के निरस्त होने के कारण 01.04.2026 से, फाइलिंग समय सीमा से बाहर हो गई है। नए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 397(3) के तहत संबंधित कर वर्ष की समाप्ति से दो वर्षों के भीतर सुधार की अनुमति है।
3. आयकर फ़ॉर्म 1 से 7 तक की अद्यतित विवरणी फ़ाइल करने के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ अब ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
1. आयकर अधिनियम, 1961, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536 के अनुसार 01.04.2026 से निरस्त किया जाता है।
2. कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता ध्यान दें: वित्तीय वर्ष 2018‑19 (चौथी तिमाही) से वित्तीय वर्ष 2023‑24 (तीसरी तिमाही) तक के लिए टी.डी.एस./टी.सी.एस. सुधार विवरण 31.03.2026 तक जमा करें। आयकर अधिनियम, 1961 के निरस्त होने के कारण 01.04.2026 से, फाइलिंग समय सीमा से बाहर हो गई है। नए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 397(3) के तहत संबंधित कर वर्ष की समाप्ति से दो वर्षों के भीतर सुधार की अनुमति है।
3. आयकर फ़ॉर्म 1 से 7 तक की अद्यतित विवरणी फ़ाइल करने के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ अब ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं।