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फ़ॉर्म 52 उपयोगकर्ता पुस्तिका

1. अवलोकन

जब कोई निर्धारिती आयकर विभाग के साथ फ़ॉर्म संख्या 51 फ़ाइल करके अग्रिम मूल्य निर्धारण अनुबंध में प्रवेश कर लेता है, तो उसे वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट फ़ाइल करनी होती है। यह रिपोर्ट ए.पी.ए. प्राधिकारियों को यह सूचित करती है कि करदाता ने कवर किए गए लेनदेन के लिए ए.पी.ए. की शर्तों का अनुपालन किया है।

आयकर नियम 2026 के नियम 113 के अनुसार, वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट फ़ॉर्म नंबर 52 में फ़ाइल की जाती है। निर्धारिती को ए.पी.ए.में शामिल प्रत्येक वर्ष के लिए यह रिपोर्ट उस वर्ष के आयकर रिटर्न फ़ाइल करने की नियत तारीख से 30 दिनों के अंदर या ए.पी.ए. पर हस्ताक्षर करने/समझौता करने की तारीख से 90 दिनों के अंदर, दोनों में से जो भी बाद में हो, फ़ाइल करनी होगी और इसे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान) को भेजना होगा।

2. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें

आपको ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर मान्य उपयोगकर्ता-आई.डी. और पासवर्ड के साथ पंजीकृत उपयोगकर्ता होना चाहिए।
•   करदाता के PAN की स्थिति “सक्रिय” होनी चाहिए।
•   PAN और आधार लिंक होने चाहिए।
•   यदि आप डी.एस.सी. के माध्यम से फ़ॉर्म का ई-सत्यापन कर रहे हैं, तो आपके पास मान्य डी.एस.सी. होना चाहिए, जो ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत हो और समाप्त न हुआ हो।
•   निर्धारिती और आयकर विभाग के बीच मान्य ए.पी. ए. होना चाहिए।

3. फ़ॉर्म के बारे में जानकारी

3.1 उद्देश्य

फ़ॉर्म 52 एक वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट है, जो उस निर्धारिती द्वारा फ़ाइल की जाती है जिसने आयकर विभाग के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण अनुबंध किया है। इस रिपोर्ट को फ़ाइल करने का उद्देश्य यह स्थापित करना है कि निर्धारिती ने ए.पी.ए. की शर्तों का पूरा अनुपालन किया है।

3.2 इसे कौन फ़ाइल कर सकता है?

ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उन सभी करदाताओं को फ़ॉर्म संख्या 52 को फ़ाइल करना चाहिए जिन्होंने आयकर विभाग के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण अनुबंध (ए.पी.ए.) किया है।

3.3 फ़ॉर्म का सारांश

फ़ॉर्म 52 में चार पैनल हैं:
1.   भाग A: व्यक्ति का विवरण
2.   भाग B – अन्य विवरण
3.   अन्य विवरण अलग से संलग्नक के रूप में प्रदान किए जाने हैं
4.   सत्यापन


4. चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका

चरण 1- अपनी उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फ़ाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करें।

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चरण 2 - उपयोगकर्ता आई.डी. दर्ज करें (PAN) और पासवर्ड।

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चरण 3 – ई-फ़ाइल> आयकर फ़ॉर्म> आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें पर जाएँ।

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चरण 4 – आयकर अधिनियम, 2025 टैब के अंतर्गत फ़ॉर्म को चुनें/खोजें और ‘अभी फ़ाइल करें’ बटन पर क्लिक करें।

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चरण 5 – लागू कर वर्ष को चुनें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

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चरण 6 – 'आइए, शुरू करते हैं' पर क्लिक करें।

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चरण 7 – 'आइए, शुरू करते हैं' बटन पर क्लिक करते ही उपयोगकर्ता को फ़ॉर्म स्क्रीन पर ले जाया जाता है। वहाँ पहले पैनल यानी कि "भाग A: व्यक्ति का विवरण" को चुनें।

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चरण 8 – सत्यापित करें और ब्यौरे की पुष्टि करके 'सहेजें' पर क्लिक करें।

नोट: कृपया सुनिश्चित करें कि “मेरी प्रोफ़ाइल” अनुभाग के अंतर्गत सभी अनिवार्य विवरण पूरे किए गए हैं, जिसमें पता भी शामिल है। आप “मेरी प्रोफ़ाइल” हाइपरलिंक पर क्लिक करके अपना संपर्क विवरण और पता अपडेट कर सकते हैं।

नोट: यदि फ़ील्ड संख्या 6 – अधिकृत प्रतिनिधि में “हाँ” का विकल्प चुना जाता है, तो अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण उपयोगकर्ता को स्वयं भरना होगा।

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चरण 9 – पहले पैनल को सहेजने के बाद, उस पैनल की स्थिति “पूरा किया गया” के रूप में प्रदर्शित होगी। अब दूसरे पैनल यानी कि “भाग B – अन्य विवरण” को चुनें।

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चरण 10 – दूसरे पैनल में आवश्यक जानकारी भरें और 'सहेजें' बटन पर क्लिक करें।

ध्यान दें:-
a)  फ़ील्ड संख्या 9 में “विवरण जोड़ें” बटन दिया गया है, जिसके माध्यम से ए.पी.ए. के अनुसार समायोजन संबंधी विवरण प्रदान किए जा सकते हैं। एक से अधिक प्रविष्टियां की जा सकती है। b)  फ़ील्ड “A-1 के अनुसार समायोजन की आवश्यकता” के लिए विस्तृत गणना अनिवार्य संलग्नक में दी जानी चाहिए। संलग्नक का टेम्प्लेट नोट अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड करके उसी के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए। c)  संलग्नक का आकार 5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए और इसे .pdf या .zip फ़ॉर्मेट में ही सबमिट किया जाना चाहिए।

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चरण 11 – दूसरे पैनल को सेव करने के बाद उसकी स्थिति “पूरा किया गया” दिखाई देगी। अब तीसरे पैनल यानी कि “अन्य विवरण जो अलग से संलग्नक के रूप में प्रदान किए जाने हैं” को चुनें।

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चरण 12 – तीसरे पैनल में आवश्यक जानकारी भरें और 'सहेजें' बटन पर क्लिक करें।

ध्यान दें:-
a)  इस पैनल में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता से संबंधित महत्वपूर्ण धारणाओं तथा अन्य विवरणों पर आधारित प्रश्नों का समूह है। निर्धारिती को प्रत्येक प्रश्न के लिए लागू होने के अनुसार “हाँ” या “ना” को चुनना होता है। निर्धारिती को प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और संबंधित तथ्यों तथा लागू होने की स्थिति के आधार पर उचित विकल्प चुनना चाहिए।

b)  अगर उपयोगकर्ता “नहीं” चुनता है, तो उसे संलग्नक के साथ कारण (अनिवार्य) बताना होगा।
c)  फ़ील्ड A-4 में करदाता को जरूरी अतिरिक्त सहायक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। यदि आप विवरण भरते हैं, तो संलग्नक बटन अनिवार्य फ़ील्ड हो जाता है।

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चरण 13 - तीसरे पैनल को सहेजने के बाद, पैनल की स्थिति "पूरा किया गया" के रूप में प्रदर्शित होगी। अब चौथे पैनल यानी कि "सत्यापन" को चुनें।

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चरण 14 - चौथे पैनल में विवरणों की जाँच करें जो लॉगिन पैन के "मुख्य व्यक्ति का विवरण" से अपने-आप भरे जा रहे हैं और 'सहेजें' बटन पर क्लिक करें।

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चरण 15 - चौथे पैनल को सहेजने के बाद, सभी पैनलों की स्थिति "पूरा किया गया" के रूप में प्रदर्शित होगी। अब पूर्वावलोकन बटन पर क्लिक करें।

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चरण 16 - विवरणों की समीक्षा करें और ई- सत्यापन करने के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें। उपयोगकर्ता डाउनलोड बटन पर क्लिक करके पूर्वावलोकन पी.डी.एफ. डाउनलोड कर सकता है।

ध्यान दें: उपयोगकर्ता यह सत्यापित कर सकता है कि यू.आई. स्क्रीन में दर्ज किए गए विवरण सही हैं या नहीं। यदि कोई डेटा गायब है या गलत है, तो उपयोगकर्ता डेटा को सुधारने के लिए संपादन बटन पर क्लिक कर सकता है।

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चरण 17 – "ई- सत्यापन करने के लिए आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करने के बाद, एक पुष्टिकरण पॉपअप प्रदर्शित होगा। उपयोगकर्ता को सत्यापन के साथ आगे बढ़ने के लिए "हाँ" चुनना चाहिए, अन्यथा "नहीं" चुनकर पूर्वावलोकन स्क्रीन पर वापस लौटें।

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चरण 18 हाँ पर क्लिक करने पर, आपको ई-सत्यापन पेज पर लाया जाएगा, जहाँ आप फ़ॉर्म 52 को ई.वी.सी./डी.एस.सी. (जैसा लागू हो) का उपयोग करके सत्यापित कर सकते हैं।

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ध्यान दें: अधिक जानकारी के लिए "ई-सत्यापन कैसे करें” उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ लें।

चरण 19 - सफल ई-सत्यापन के बाद, एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा जिसमें लेन-देन आई.डी. और पावती प्राप्ति संख्या भी शामिल होगा। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए लेन-देन आई.डी. और पावती प्राप्ति संख्या को नोट कर लें। आपको ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।

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फ़ॉर्म 52 को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, उपयोगकर्ता फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म को यहाँ देख सकता है - अपने डैशबोर्ड पर जाकर, आयकर अधिनियम 2025 में ई-फ़ाइल > आयकर फ़ॉर्म > फ़ाइल किया गया फ़ॉर्म > फ़ाइल किया गया फ़ॉर्म देखें > टैब पर क्लिक करें।

ध्यान दें:> अधिक जानने के लिए, 'भरे गए फ़ॉर्म देखें' उपयोगकर्ता पुस्तिका को देखें।

5. संबंधित विषय

  • लॉगिन करें
  • डैशबोर्ड
  • ई-सत्यापन कैसे करें
  • डी.एस.सी. पंजीकृत करें

6. शब्दावली

संक्षिप्त रूप / संक्षेपाक्षर विवरण/पूर्ण रूप
डी.एस.सी. डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र
ई.वी.सी. इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रमाणपत्र
ए.आर.एन. पावती रसीद संख्या
टी.वाई. कर वर्ष
ए.पी.ए. अग्रिम कीमत-निर्धारण अनुबंध