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आयकर विभाग 7 जून, 2021 को अपना नया ई-फ़ाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in लॉन्च करने जा रहा है। विभाग का मौजूदा पोर्टलwww.incometaxindiaefiling.gov.in करदाताओं के साथ-साथ अन्य बाहरी हितधारकों के लिए 6 दिनों की संक्षिप्त अवधि यानी 1 जून, 2021 से 6 जून, 2021 तक उपलब्ध नहीं होगा।
ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के सुधार के बीच की अवधि के दौरान, यानी 31 मई की मध्यरात्रि से 6 जून, 2021 की मध्यरात्रि तक, करदाता फॉर्म -15CA और 15CB जमा नहीं कर पाएँगे। जो लोग 1 से 6 जून 2021 तक ब्लैकआउट अवधि के दौरान कोई प्रेषण करने का इरादा रखते हैं, वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए कृपया 31 मई, 2021 की मध्यरात्रि तक अपने फॉर्म जमा और डाउनलोड कर सकते हैं।
धारा 245M(1) के तहत विकल्प का प्रयोग करने और नियम 44DA(1) के तहत फॉर्म नंबर 34BB को प्रस्तुत करने और अपलोड करने की प्रक्रिया।
CBDT ने गंभीर कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाई को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनुपालन के लिए कुछ समयसीमा बढ़ा दी है।
प्रिय करदाताओं, देश के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए कोविड-19 जैसी स्थिति और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, करदाता 31.05.2021 तक CPC द्वारा जारी दोषपूर्ण नोटिस का जवाब फ़ाइल कर सकते हैं। करदाता AY 2020-21 के लिए 31.05.2021 तक विलंबित और संशोधित विवरणी भी फ़ाइल कर सकते हैं।
अपग्रेड के कारण AY 2021-22 के लिए 'प्रीफिल JSON डाउनलोड करें' उपलब्ध नहीं होगा।
नई प्रणाली में परिवर्तन की तैयारी में, मौजूदा ई-फ़ाइलिंग पोर्टल 1 जून से 6 जून 2021 तक 6 दिनों की अवधि के लिए करदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
CBDT, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत डिपॉजिटरी संव्यवहार के लिए वित्तीय संव्यवहार विवरण-पत्र (SFT) के जमा करने के लिए प्रारूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देश निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना जारी करता है।
CBDT आयकर अधिनियम, 1961 के तहत रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा म्यूचुअल फंड संव्यवहार के लिए वित्तीय संव्यवहार के विवरण-पत्र (SFT) के जमा करने हेतु प्रारूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देश निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना जारी करता है।
CBDT ने AY 2020-21 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आयकर विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि अर्थात 31 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के विस्तार हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी किया।